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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 25 October 2022

Published 25 October 2022

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2022-10-25.890
Languages
English, Hindi

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सं॰ 2/ई3-34/2021-60/श्र0सं0—दिनांक 29.03.2022 को जिला पदाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में आहूत जिला अनुकम्पा समिति की बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-880, दिनांक-08.04.2022 द्वारा स्व0 रविन्द्र प्रसाद, भूतपूर्व लिपिक, कार्यालय कारखाना निरीक्षक, (भैषज्य), बिहार, पटना के आश्रित द्वितीय पुत्र- श्री ओम प्रकाश की वर्ग-3 के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा की गई है।

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, पटना द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में श्रमायुक्त, बिहार के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय (बिहार कारखाना निरीक्षणालय) में श्री ओम प्रकाश को निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर अपुनरीक्षित वेतनमान्‌ 5200-20,200/-में ग्रेड पे-1900/- (वेतन स्तर-2 मूल वेतन-19,900/-) में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते सहित प्रभार ग्रहण करने की तिथि से नितांत अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए मुख्य कारखाना निरीक्षक कार्यालय, बिहार, पटना में पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री ओम प्रकाश की जन्म तिथि-15.11.1992 है। 3. इनकी नियुक्ति नितान्त अस्थायी होने के कारण बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

4. श्री ओम प्रकाश को प्राप्त होनेवाले मासिक वेतन का न्यूनतम 25 प्रतिशत मृतक के पत्नी को प्रतिमाह देना अनिवार्य होगा।

5. श्री ओम प्रकाश को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।6. नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा। 7. श्री ओम प्रकाश द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई मुकदमा विचाराधीन लंबित नहीं है, जिसमें उन्हें मृत्यु दण्ड या 07 वर्षो से अधिक अवधि का कारावास की सजा होने की संभावना हो अथवा उक्त वाद के निस्तार होने पर आवेदक को छः माह अथवा उससे अधिक का दण्ड नहीं दिया गया हो। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:2)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:3)(cid:4) 25 [Çत३बर% 2(cid:23)22 8. श्री ओम प्रकाश को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-19 के प्रावधानों के तहत्‌ विहित प्रपत्र में चल-अचल सम्पति का विवरण योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा।

9. श्री ओम प्रकाश को विवाह में तिलक-दहेज न लेने और न देने का भी शपथ-पत्र देना होगा। 10. श्री ओम प्रकाश पर नई अंशदायी पेंशन योजना (वित्त विभाग का संकल्प सं0-2469 दिनांक 17 नवम्बर, 2005, संकल्प सं0-1964, दिनांक-31.08.2005 एवं 768, दिनांक-03.07.2007) प्रभावी/लागू होगा। 11. श्री ओम प्रकाश को नियुक्ति के उपरांत संवर्ग नियमावली में निहित प्रावधानों के आलोक में परिवीक्षा अवधि में कम्प्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा एवं अन्य विहित परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

12. श्री ओम प्रकाश आदेश निर्गत की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर निश्चित रूप से पदस्थापित कार्यालय में योगदान करेंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने अथवा अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में इनकी नियुक्ति रद्‌द कर दी जाएगी।

13. भविष्य में यदि जानकारी प्राप्त होगी कि आवेदक के द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी प्रमाण-पत्र/ शपथ-पत्र/घोषणा गलत है या उनके द्वारा तथ्य को जानबूझकर छुपाया गया है या उनके द्वारा अनुकम्पा से संबंधित सेवा शर्त्तों की अवहेलना की जा रही है तो उन्हें तत्क्षण सेवा से हटा दिया जायेगा।

14. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-2082 दिनांक-01 अप्रैल, 2003 के प्रावधानों के तहत्‌ प्रशासनिक कार्यहित में राज्य स्तरीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ आदेश दिया जाता है।

आदेश से, अरूण कुमार ठाकुर, श्रमायुक्त।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 25 October 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2022-10-25.890/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2022-10-25.890.