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;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध
3 ;बपकरू91द्ध 1944 ;0द्ध
(0 895) ए ए 25 ;बपकरू200द्ध 2022
सामान्य प्रषासन विभाग
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अधिसूचना
5 सितम्बर 2022
सं0 7/मुक0-08-08/2022 सा0प्र0/15840—माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या-4242/2022 (एस0एल0पी0(सी0) संख्या-10776/2021), आरव जैन बनाम बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य साथ में सिविल अपील संख्या-4243/2022 (एस0एल0पी0(सी0) संख्या-11089/2021), संजय कुमार मिश्रा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, सिविल अपील संख्या-4244/2022 (एस0एल0पी0(सी0) संख्या-15809/2021), सुमित कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, सिविल अपील संख्या-4246/2022 (एस0एल0पी0(सी0) संख्या-15819/2021), मंयक कुमार पाण्डेय उर्फ मयंक एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, सिविल अपील संख्या-4245/2022 (एस0एल0पी0(सी0) संख्या-16198/2021), आशीष चन्द्रा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा सिविल अपील संख्या-4247/2022 (एस0एल0ए0(सी0) संख्या-809/2022), अनिता कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 23.05.2022 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में 30वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा (वि0सं0-06/2018) के परीक्षाफल के विरूद्ध बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-8/वि0प्र0-04-05/2017(06)लो0से0आ0/गो0 दिनांक 17.06.2022 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में निम्न 08 (आठ) अभ्यर्थियों को बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) नियमावली, 1955 के नियम-24 के तहत परीक्ष्यमान रूप में असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर रु0 27700-770-33090-920-40450- 44700/- के वेतनमान में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वी—त अन्य देय भत्तों के साथ अधोलिखित कंडिकाआें में निहित शर्त्ताें के अधीन नियुक्त किया जाता हैः-2 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 25 ;बपकरू200द्ध 2022
| क्र॰ अनुक्रमांक | नाम | मेधा क्रमांक | जन्म तिथि | लिंग | आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण कोटि | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 125499 | मयंक कुमार पाण्डेय | 15 | 20.02.1990 | पुरूष | 01 |
| 2 | 100345 | आरव जैन | 21 | 23.07.1987 | पुरूष | 01 |
| 3 | 125441 | आशीष चन्द्रा | 62 | 03.09.1991 | पुरूष | 01 |
| 4 | 114020 | सिद्धार्थ शर्मा | 104 | 03.02.1993 | पुरूष | 01 |
| 5 | 109002 | संजय कुमार मिश्रा | 157 | 01.01.1986 | पुरूष | 01 |
| 6 | 110721 | अनिता कुमार | 584 | 04.01.1978 | महिला | 02 |
| 7 | 106878 | सुमित कुमार | 533 | 05.11.1990 | पुरूष | 04 |
| 8 | 103270 | आनन्द राज | 417 | 09.08.1991 | पुरूष | 05 |
पारित न्यायादेश की कंडिका-18 एवं 19 के निम्नांकित शर्ताें के अधीन यह नियुक्ति की जा रही हैः-
18. In the above arrangement, we make it clear it would not affect the appointment/selection of already serving Judicial officers appointed against Advertisement No. 6 of 2018.
19. The eight appellants would be entitled to their respective seniority as per their merit; however, they would not be entitled to any arrears of salary for the intervening period, but would be entitled to the same from the date of their joining. They would be forthwith allowed to join. All incremental and other benefits of the intervening period would be notionally available to them, but no arrears would be paid.
3. यह नियुक्ति चरित्र एवं पूर्ववृत्त के संबंध में पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तो उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जायेगी।
4. भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी।
5. वित्त विभाग के संकल्प सं0-1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 पे0 को0 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन नियुक्त होने वाले न्यायिक पदाधिकारियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
6. बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) (संशोधन) नियमावली, 2017 में बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) नियमावली, 1955 के नियम 25(ख) में विभागीय अधिसूचना संख्या-7/स्था0-1-4-05/2011 सा0प्र0 3245 दिनांक 17.03.2017 के द्वारा किये गये प्रावधान के अनुसार ''असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के संवर्ग का कोई पदाधिकारी यदि सेवा के तीन वर्ष पूरा होने के पूर्व सेवा छोड़ देता है या सेवा त्याग देता है तो उसे तीन माह पूर्व इसकी सूचना देनी होगी अथवा उसके बदले तीन माह के वेतनादि के समतुल्य नकद राशि जमा करना होगा।'' 7. अभ्यर्थी को फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर योगदान स्वी—त नहीं किया जायेगा।
8. नियुक्ति पत्र में अंकित नवनियुक्त परीक्ष्यमान न्यायिक पदाधिकारियों की सेवायें माननीय उच्च न्यायालय, पटना को पदस्थापन हेतु सौंपी जाती है।
9. योगदान किये जाने हेतु उन्हें कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गुफरान अहमद, सरकार के उप सचिव।