Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 26 October 2022

Published 26 October 2022

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2022-10-26.43
Languages
English, Hindi

िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 (cid:464)बहार गजट

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 4 कार्तिक 1944 (श0) सं(cid:201)या 43 पटना, बुधवार, ———————— 26 अक्तूबर 2022 (ई0) विषय-सूची पृष्ठ भाग-1— नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-89 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। ---

भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

---

भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

---

भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---

भाग-4—बिहार अधिनियम ---

पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन

---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 90-90 पूरक

---

पूरक-क 91-962 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022 भाग-1 िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन, बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत सूचनाएं।

—————

विधि विभाग -------

अधिसूचनाएं

10 अगस्त 2022

एस0ओ0 310 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती अनुसुईया कुमारी, अधिवक्ता, हाजीपुर, वैशाली (नामांकन सं0- 2771/2005 को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में वैशाली जिला के लिए वैशाली जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-104/2022/6982/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

10 अगस्त 2022

एस0ओ0 310 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-104/2022/6982/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 10th August 2022

S.O. 310 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shrimati Anusuia Kumari, Advocate, Hajipur, Vaishali (Enrollment No.- 2771/2005) a notary under the said Act who will act as such, in Vaishalidistrict for the district of Vaishali for the next five years.

(File no. -A/Not-104/2022/6982/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)3 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022

3 अगस्त 2022

एस0ओ0 311 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, अधिवक्ता, रोहतास (नामांकन सं0-3056/2004) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में रोहतास जिला के लिए रोहतास जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-105/2022/6805/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

3 अगस्त 2022

एस0ओ0 311 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-105/2022/6805/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

The 3rd August 2022

S.O. 311 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Surendra Prasad Singh, Advocate, Rohtas (Enrollment No.-3056/2004) a notary under the said Act who will act as such, in Rohtas district for the district of Rohtasfor the next five years.

(File no. -A/Not-105/2022/6805/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

25 जुलाई 2022

एस0ओ0 312 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री रवि कुमार सिन्हा, अधिवक्ता, बेगूसराय (नामांकन सं0- 2223/1995) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में बेगूसराय जिला के लिए बेगूसराय जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-106/2022/6475/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। 4 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022

25 जुलाई 2022

एस0ओ0 312 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-106/2022/6475/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 25th July 2022

S.O. 312 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ravi Kumar Sinha, Advocate, Begusarai (Enrollment No.- 2223/1995) a notary under the said Act who will act as such, in Begusarai district for the district of Begusarai for the next five years.

(File no. -A/Not-106/2022/6475J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

8 अगस्त 2022

एस0ओ0 313 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अजय कुमार सिंह, अधिवक्ता, बक्सर (नामांकन सं0-1539/1998) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में बक्सर जिला के लिए बक्सर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-107/2022/6953/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

8 अगस्त 2022

एस0ओ0 313 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-107/2022/6953/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। 5 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022 The 8th August 2022

S.O. 313 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ajay Kumar Singh, Advocate, Buxar (Enrollment No.-1539/1998) a notary under the said Act who will act as such, in Buxar district for the district of Buxar for the next five years.

(File no. -A/Not-107/2022/6953/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

27 जुलाई 2022

एस0ओ0 314 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सुधीर कुमार, अधिवक्ता, रोहतास (नामांकन सं0- 789/2000) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में रोहतास जिला के लिए रोहतास जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-108/2022/6526/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

27 जुलाई 2022

एस0ओ0 314 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-108/2022/6526/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 27th July 2022

S.O. 314 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Sudhir Kumar, Advocate, Rohtas (Enrollment No.- 789/2000) a notary under the said Act who will act as such, in Rohtas district for the district of Rohtas for the next five years.

(File no. -A/Not-108/2022/6526/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)6 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022

27 जुलाई 2022

एस0ओ0 315 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री नागेश कुमार, अधिवक्ता, पटना (पंजीकरण सं0-369/2005) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-109/2022/6528/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

27 जुलाई 2022

एस0ओ0 315 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-109/2022/6528/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

The 27th July 2022

S.O. 315 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Nagesh Kumar, Advocate, Patna (Regd. No.-369/2005) a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-109/2022/6528/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

27 जुलाई 2022

एस0ओ0 316 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मो0 अशफाक, अधिवक्ता, पटना (पंजीकरण सं0-1076/1991) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-110/2022/6527/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। 7 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022

27 जुलाई 2022

एस0ओ0 316 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-110/2022/6527/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 27th July 2022

S.O. 316 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Md. Ashfaque, Advocate, Patna (Regd. No.-1076/1991) a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-110/2022/6527/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

3 अगस्त 2022

एस0ओ0 317 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राणा संदीप, अधिवक्ता, रोहतास (नामांकन सं0-745/2007) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में रोहतास जिला के लिए रोहतास जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-111/2022/6806/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

3 अगस्त 2022

एस0ओ0 317 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-111/2022/6806/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। The 3rd August 2022 S.O. 317 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read8 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022 with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Rana Sandep, Advocate, Rohtas (Enrollment No.-745/2007) a notary under the said Act who will act as such, in Rohtas district for the district of Rohtasfor the next five years.

(File no. -A/Not-111/2022/6806/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

10 अगस्त 2022

एस0ओ0 318 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मनोज कुमार सिंह, अधिवक्ता, आरा, भोजपुर (नामांकन सं0-1175/2002) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भोजपुर जिला के लिए भोजपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-112/2022/6978/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

10 अगस्त 2022

एस0ओ0 318 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-112/2022/6978/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 10th August 2022

S.O. 318 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Manoj Kumar Singh, Advocate, Ara, Bhojpur (Enrollment No.- 1175/2002) a notary under the said Act who will act as such, in Bhojpur district for the district of Bhojpur for the next five years.

(File no. -A/Not-112/2022/6978/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

10 अगस्त 2022

एस0ओ0 319 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के9 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022 उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार मो0 अबु जमाल नासिर, अधिवक्ता, किशनगंज (नामांकन सं0-117/2003) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में किशनगंज जिला के लिए किशनगंज जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-113/2022/6985/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

10 अगस्त 2022

एस0ओ0 319 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-113/2022/6985/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 10th August 2022

S.O. 319 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Md. Abu Jamal Naasir, Advocate, Kishanganj (Enrollment No.-117/2003) a notary under the said Act who will act as such, in Kishanganj district for the district of Kishanganj for the next five years.

(File no. -A/Not-113/2022/6985/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

2 अगस्त 2022

एस0ओ0 320 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री बिभाकर कुमार अधिवक्ता, मुजफ्फरपुर (नामांकन सं0-9041/1996) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मुजफ्फरपुर जिला के लिए मुजफ्फरपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-114/2022/6705/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।10 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022

2 अगस्त 2022

एस0ओ0 320 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-114/2022/6705/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 2nd August 2022

S.O. 320 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Bibhakar Kumar, Advocate, Muzaffarpur (Enrollment No.-9041/1996) a notary under the said Act who will act as such, in Muzaffarpurdistrict for the district of Muzaffarpur for the next five years.

(File no. -A/Not-114/2022/6705/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

26 जुलाई 2022

एस0ओ0 321 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अवधेश कुमार, अधिवक्ता, किशनगंज (नामांकन सं0-257/2006) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में किशनगंज जिला के लिए किशनगंज जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-115/2022/6492/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

26 जुलाई 2022

एस0ओ0 321 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-115/2022/6492/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। The 26th July 2022 S.O. 321 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read11 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022 with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Awadhesh Kumar, Advocate, Kishanganj (Enrollment No.- 257/2006) a notary under the said Act who will act as such, in Kishanganj district for the district of Kishanganj for the next five years.

(File no. -A/Not-115/2022/6492/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

3 अगस्त 2022

एस0ओ0 322 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती पुतुल पाठक, अधिवक्ता, पूर्वी चम्पारण (नामांकन सं0-5304/1999) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पूर्वी चम्पारण जिला के लिए पूर्वी चम्पारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-116/2022/6772/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

3 अगस्त 2022

एस0ओ0 322 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-116/2022/6772/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 3rd August 2022

S.O. 322 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shrimati Putul Pathak, Advocate, East Champaran (Enrollment No.-5304/1999) a notary under the said Act who will act as such, in East Champaran district for the district of East Champaran for the next five years.

(File no. -A/Not-116/2022/6772/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)12 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022

10 अगस्त 2022

एस0ओ0 323 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मनोज कुमार तिवारी, अधिवक्ता, पश्चिम चम्पारण (नामांकन सं0-45/2006) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पश्चिम चम्पारण जिला के लिए पश्चिम चम्पारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-117/2022/6977/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

10 अगस्त 2022

एस0ओ0 323 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-117/2022/6977/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

The 10th August 2022

S.O. 323 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Manoj Kumar Tiwary, Advocate, West Champaran (Enrollment No.-45/2006) a notary under the said Act who will act as such, in West Champarandistrict for the district of West Champaran for the next five years.

(File no. -A/Not-117/2022/6977/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

9 अगस्त 2022

एस0ओ0 324 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री रघुनाथ प्रसाद गुप्ता, अधिवक्ता, पश्चिम चम्पारण (नामांकन सं0-6155/1996) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पश्चिम चम्पारण जिला के लिए पश्चिम चम्पारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-118/2022/6975/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। 13 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022

9 अगस्त 2022

एस0ओ0 324 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-118/2022/6975/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 9th August 2022

S.O. 324 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Raghunath Prasad Gupta, Advocate, West Champaran (Enrollment No.- 6155/1996) a notary under the said Act who will act as such, in West Champaran district for the district of West Champaran for the next five years.

(File no. -A/Not-118/2022/6975/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

3 अगस्त 2022

एस0ओ0 325 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री गौतम प्रसाद पोद्दार, अधिवक्ता, किशनगंज (नामांकन सं0-847/2008) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में किशनगंज जिला के लिए किशनगंज जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-119/2022/6804/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

3 अगस्त 2022

एस0ओ0 325 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-119/2022/6804/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। 14 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022 The 3rd August 2022

S.O. 325 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Goutam Prasad Poddar, Advocate, Kishanganj (Enrollment No.- 847/2008) a notary under the said Act who will act as such, in Kishanganj district for the district of Kishanganj for the next five years.

(File no. -A/Not-119/2022/6804/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

3 अगस्त 2022

एस0ओ0 326 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती रीना कुमारी सिन्हा, अधिवक्ता, मुजफ्फरपुर (नामांकन सं0-3043/2006) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मुजफ्फरपुर जिला के लिए मुजफ्फरपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-120/2022/6769/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

3 अगस्त 2022

एस0ओ0 326 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-120/2022/6769/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 3rd August 2022

S.O. 326 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shrimati Reena Kumari Sinha, Advocate, Muzaffarpur (Enrollment No.- 3043/2006) a notary under the said Act who will act as such, in Muzaffarpur district for the district of Muzaffarpur for the next five years.

(File no. -A/Not-120/2022/6769/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)15 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022

4 अगस्त 2022

एस0ओ0 327 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री रंजीत कुमार सिन्हा, अधिवक्ता, बेगूसराय (नामांकन सं0-3461/2001) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में बेगूसराय जिला के लिए बेगूसराय जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-121/2022/6850/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

4 अगस्त 2022

एस0ओ0 327 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-121/2022/6850/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

The 4th August 2022

S.O. 327 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ranjeet Kumar Sinha, Advocate, Begusarai (Enrollment No.- 3461/2001) a notary under the said Act who will act as such, in Begusarai district for the district of Begusarai for the next five years.

(File no. -A/Not-121/2022/6850/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

4 अगस्त 2022

एस0ओ0 328 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री कुन्दन कुमार, अधिवक्ता, बेगूसराय (नामांकन सं0-2904/2005) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में बेगूसराय जिला के लिए बेगूसराय जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-122/2022/6847/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। 16 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022

4 अगस्त 2022

एस0ओ0 328 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-122/2022/6847/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 4th August 2022

S.O. 328 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Kundan Kumar, Advocate, Begusarai (Enrollment No.- 2904/2005) a notary under the said Act who will act as such, in Begusarai district for the district of Begusarai for the next five years.

(File no. -A/Not-122/2022/6847/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

3 अगस्त 2022

एस0ओ0 329 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राम कृष्ण त्रिवेदी, अधिवक्ता, छपरा, सारण (नामांकन सं0-314/1998) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सारण जिला के लिए सारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-123/2022/6762/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

3 अगस्त 2022

एस0ओ0 329 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-123/2022/6762/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। The 3rd August 2022 S.O. 329 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read17 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022 with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ram Krishna Trivedi Advocate, Chapra (Enrollment No.-314/1998) a notary under the said Act who will act as such, in Saran district for the district of Saran for the next five years.

(File no. -A/Not-123/2022/6762/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

8 अगस्त 2022

एस0ओ0 330 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री रविन्द्र कुमार अधिवक्ता, बांका (नामांकन सं0-3576/1997) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में बांका जिला के लिए बांका जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-124/2022/6940/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

8 अगस्त 2022

एस0ओ0 330 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-124/2022/6940/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 8th August 2022

S.O. 330 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Rabindra Kumar, Advocate, Banka (Enrollment No.-3576/1997) a notary under the said Act who will act as such, in Banka district for the district of Banka for the next five years.

(File no. -A/Not-124/2022/6940/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)18 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022

8 अगस्त 2022

एस0ओ0 331 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती मीना सिंह अधिवक्ता, छपरा, सारण (नामांकन सं0-4070/1999) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सारण जिला के लिए सारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-125/2022/6952/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

8 अगस्त 2022

एस0ओ0 331 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-125/2022/6952/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

The 8th August 2022

S.O. 331 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shrimati Meena Singh, Advocate, Chapra (Enrollment No.-4070/1999) a notary under the said Act who will act as such, in Saran district for the district of Saran for the next five years.

(File no. -A/Not-125/2022/6952/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

3 अगस्त 2022

एस0ओ0 332 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री प्रवीण कुमार मिश्र, अधिवक्ता, बेगूसराय (नामांकन सं0-101/2001) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में बेगूसरायजिला के लिए बेगूसराय जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-126/2022/6755/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। 19 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022

3 अगस्त 2022

एस0ओ0 332 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-126/2022/6755/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 3rd August 2022

S.O. 332 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Praveen Kumar Mishra, Advocate, Begusarai (Enrollment No.-101/2001) a notary under the said Act who will act as such, in Begusarai district for the district of Begusarai for the next five years.

(File no. -A/Not-126/2022/6755/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

3 अगस्त 2022

एस0ओ0 333 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, अधिवक्ता, सारण (नामांकन सं0-4130/1995) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सारण जिला के लिए सारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-127/2022/6761/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

3 अगस्त 2022

एस0ओ0 333 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-127/2022/6761/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। The 3rd August 2022 S.O. 333 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read20 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022 with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Birendra Kumar Singh, Advocate, Saran (Enrollment No.- 4130/1995) a notary under the said Act who will act as such, in Saran district for the district of Saran for the next five years.

(File no. -A/Not-127/2022/6761/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

29 जुलाई 2022

एस0ओ0 334 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अजय कुमार, अधिवक्ता, शेखपुरा (नामांकन सं0-542/1998) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में शेखपुरा जिला के लिए शेखपुरा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-128/2022/6645/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

29 जुलाई 2022

एस0ओ0 334 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-128/2022/6645/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 29th July 2022

S.O. 334 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ajay Kumar, Advocate, Sheikhpura (Enrollment No.-542/1998) a notary under the said Act who will act as such, in Sheikhpura district for the district of Sheikhpura for the next five years.

(File no. -A/Not-128/2022/6645/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

8 अगस्त 2022

एस0ओ0 335 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के21 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022 उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री धनंजय प्रसाद सिंह, अधिवक्ता, शेखपुरा (नामांकन सं0-1794/1998) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में शेखपुरा जिला के लिए शेखपुरा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-129/2022/6944/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

8 अगस्त 2022

एस0ओ0 335 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-129/2022/6944/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 8th August 2022

S.O. 335 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Dhananjay Prasad Singh, Advocate, Sheikhpura (Enrollment No.-1794/1998) a notary under the said Act who will act as such, in Sheikhpura district for the district of Sheikhpura for the next five years.

(File no. -A/Not-129/2022/6944/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

30 अगस्त 2022

एस0ओ0 336 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मोहन कुमार पाण्डेय, अधिवक्ता, सारण (छपरा) (नामांकन सं0-6413/1995) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सारण जिला के लिए सारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-130/2022/7465/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।22 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022

30 अगस्त 2022

एस0ओ0 336 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-130/2022/7465/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 30th August 2022

S.O. 336 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Mohan Kumar Pandey, Advocate, Saran (Chapra) (Enrollment No.-6413/1995) a notary under the said Act who will act as such, in Saran district for the district of Saranfor the next five years.

(File no. -A/Not-130/2022/7465/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

18 अगस्त 2022

एस0ओ0 337 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मुकेश कुमार मुकुल, अधिवक्ता, दरभंगा (नामांकन सं0-1176/2004) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में दरभंगा जिला के लिए दरभंगा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-131/2022/7141/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

18 अगस्त 2022

एस0ओ0 337 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-131/2022/7141/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। The 18th August 2022 S.O. 337 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read23 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022 with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Mukesh Kumar Mukul, Advocate, Darbhanga (Enrollment No.-1176/2004) a notary under the said Act who will act as such, in Darbhanga district for the district of Darbhanga for the next five years.

(File no. -A/Not-131/2022/7141/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

18 अगस्त 2022

एस0ओ0 338 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री फखरूद्दीन अंसारी, अधिवक्ता, गोपालगंज (नामांकन सं0-1835/2004) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में गोपालगंज जिला के लिए गोपालगंज जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-132/2022/7144/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

18 अगस्त 2022

एस0ओ0 338 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-132/2022/7144/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 18th August 2022

S.O. 338 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Fakharuddin Ansari, Advocate, Gopalganj (Enrollment No.-1835/2004) a notary under the said Act who will act as such, in Gopalganj district for the district of Gopalganj for the next five years.

(File no. -A/Not-132/2022/7144/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)24 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022

1 सितम्बर 2022

एस0ओ0 339 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री रंजीत कुमार यादव, अधिवक्ता, सारण (नामांकन सं0-2866/2003) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सारण जिला के लिए सारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-133/2022/7538/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

1 सितम्बर 2022

एस0ओ0 339 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-133/2022/7538/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

The 1st September 2022

S.O. 339 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ranjeet Kumar Yadav, Advocate, Saran (Enrollment No.-2866/2003) a notary under the said Act who will act as such, in Saran district for the district of Saranfor the next five years.

(File no. -A/Not-133/2022/7538/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

16 अगस्त 2022

एस0ओ0 340 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती नीलम कुमारी, अधिवक्ता, बेगूसराय (नामांकन सं0-1432/2010) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में बेगूसराय जिला के लिए बेगूसराय जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-134/2022/7090/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। 25 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022

16 अगस्त 2022

एस0ओ0 340 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-134/2022/7090/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 16th August 2022

S.O. 340 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shrimati Neelam Kumari, Advocate, Begusarai (Enrollment No.-1432/2010) a notary under the said Act who will act as such, in Begusarai district for the district of Begusarai for the next five years.

(File no. -A/Not-134/2022/7090/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

29 जुलाई 2022

एस0ओ0 341 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री रंजीत कुमार, अधिवक्ता, बेगूसराय (नामांकन सं0-177/2005) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में बेगूसराय जिला के लिए बेगूसराय जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-135/2022/6637/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

29 जुलाई 2022

एस0ओ0 341 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-135/2022/6637/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। The 29th July 2022 S.O. 341 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read26 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022 with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ranjeet Kumar, Advocate, Begusarai (Enrollment No.- 177/2005) a notary under the said Act who will act as such, in Begusarai district for the district of Begusaraifor the next five years.

(File no. -A/Not-135/2022/6637/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

20 जुलाई 2022

एस0ओ0 342 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री बिजय प्रकाश साहा, अधिवक्ता, किशनगंज (नामांकन सं0-1489/2006) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में किशनगंज जिला के लिए किशनगंज जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-136/2022/6368/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

20 जुलाई 2022

एस0ओ0 342 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-136/2022/6368/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 20th July 2022

S.O. 342 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Bijay Prakash Sah, Advocate, Kishanganj (Enrollment No.- 1489/2006) a notary under the said Act who will act as such, in Kishanganj district for the district of Kishanganjfor the next five years.

(File no. -A/Not-136/2022/6368J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

3 अगस्त 2022

एस0ओ0 343 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के27 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022 उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अखिलेश्वर, अधिवक्ता, पूर्वी चम्पारण (नामांकन सं0-7895/1999) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पूर्वी चम्पारण जिला के लिए पूर्वी चम्पारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-137/2022/6773/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

3 अगस्त 2022

एस0ओ0 343 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-137/2022/6773/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 3rd August 2022

S.O. 343 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Akhileshwar, Advocate, East Champaran (Enrollment No.-7895/1999) a notary under the said Act who will act as such, in East Champaran district for the district of East Champaran for the next five years.

(File no. -A/Not-137/2022/6773/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

3 अगस्त 2022

एस0ओ0 344 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मृत्युंजय कुमार सिंह, अधिवक्ता, पूर्णियाँ (नामांकन सं0-3319/1995) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पूर्णियाँ जिला के लिए पूर्णियाँ जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-138/2022/6776/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।28 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022

3 अगस्त 2022

एस0ओ0 344 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-138/2022/6776/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 3rd August 2022

S.O. 344 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Mritunjay Kumar Singh, Advocate, Purnea (Enrollment No.- 3319/1995) a notary under the said Act who will act as such, in Purneadistrict for the district of Purnea for the next five years.

(File no. -A/Not-138/2022/6776/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

2 अगस्त 2022

एस0ओ0 345 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री विजय प्रसाद श्रीवास्तव, अधिवक्ता, रोहतास (नामांकन सं0-1544/1989) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में रोहतास जिला के लिए रोहतास जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-140/2022/6704/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

2 अगस्त 2022

एस0ओ0 345 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-140/2022/6704/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। The 2nd August 2022 S.O. 345 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read29 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022 with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Vijay Prasad Srivastava, Advocate, Rohtas (Enrollment No.-1544/1989) a notary under the said Act who will act as such, in Rohtas district for the district of Rohtasfor the next five years.

(File no. -A/Not-140/2022/6704/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

3 अगस्त 2022

एस0ओ0 346 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री प्रमोद कुमार, अधिवक्ता, पूर्वी चम्पारण (नामांकन सं0-2434/2004) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पूर्वी चम्पारण जिला के लिए पूर्वी चम्पारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-141/2022/6771/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

3 अगस्त 2022

एस0ओ0 346 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-141/2022/6771/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

The 3rd August 2022

S.O. 346 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Pramod Kumar, Advocate, East Champaran (Enrollment No.-2434/2004) a notary under the said Act who will act as such, in East Champaran district for the district of East Champaran for the next five years.

(File no. -A/Not-141/2022/6771/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)30 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022

10 अगस्त 2022

एस0ओ0 347 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मुन्ना राम, अधिवक्ता, भभुआ (नामांकन सं0-9740/1996) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में कैमूर जिला के लिए कैमूर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-142/2022/6984/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

10 अगस्त 2022

एस0ओ0 347 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-142/2022/6984/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

The 10th August 2022

S.O. 347 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Munna Ram, Advocate, Bhabhua (Enrollment No.-9740/1996) a notary under the said Act who will act as such, in Kaimur district for the district of Kaimur for the next five years.

(File no. -A/Not-142/2022/6984/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

5 अगस्त 2022

एस0ओ0 348 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री विमलेन्दु कुमार, अधिवक्ता, बक्सर (नामांकन सं0-1219/1999) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में बक्सर जिला के लिए बक्सर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-143/2022/6858/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। 31 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022

5 अगस्त 2022

एस0ओ0 348 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-143/2022/6858/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 5th August 2022

S.O. 348 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Vimlendu Kumar, Advocate, Buxar (Enrollment No.-1219/1999) a notary under the said Act who will act as such, in Buxar district for the district of Buxar for the next five years.

(File no. -A/Not-143/2022/6858/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

2 अगस्त 2022

एस0ओ0 349 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री बिपिन कुमार, अधिवक्ता, पूर्वी चम्पारण (नामांकन सं0-1328/2009) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पूर्वी चम्पारण जिला के लिए पूर्वी चम्पारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-144/2022/6703/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

2 अगस्त 2022

एस0ओ0 349 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-144/2022/6703/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। The 2nd August 2022 S.O. 349 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read32 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022 with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Bipin Kumar, Advocate, East Champaran (Enrollment No.-1328/2009) a notary under the said Act who will act as such, in East Champaran district for the district of East Champaran for the next five years.

(File no. -A/Not-144/2022/6703/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

10 अगस्त 2022

एस0ओ0 350 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती अंजू कुमारी, अधिवक्ता, भोजपुर (आरा) (नामांकन सं0-2023/2006) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भोजपुर जिला के लिए भोजपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-145/2022/6979/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

10 अगस्त 2022

एस0ओ0 350 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-145/2022/6979/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 10th August 2022

S.O. 350 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shrimati Anju Kumari, Advocate, Ara, Bhojpur (Enrollment No.-2023/2006) a notary under the said Act who will act as such, in Bhojpurdistrict for the district of Bhojpurfor the next five years.

(File no. -A/Not-145/2022/6979/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

8 अगस्त 2022

एस0ओ0 351 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के33 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022 उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अशोक कुमार अधिवक्ता, शिवहर (नामांकन सं0-6018/1999) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में शिवहर जिला के लिए शिवहर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-146/2022/6951/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

8 अगस्त 2022

एस0ओ0 351 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-146/2022/6951/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 8th August 2022

S.O. 351 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ashok Kumar, Advocate, Sheohar (Enrollment No.-6018/1999) a notary under the said Act who will act as such, in Sheohar district for the district of Sheohar for the next five years.

(File no. -A/Not-146/2022/6951/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

5 सितम्बर 2022

एस0ओ0 352 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती कुमारी सपना, अधिवक्ता, दरभंगा (नामांकन सं0-2924/2010) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में दरभंगा जिला के लिए दरभंगा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-147/2022/7611/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।34 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022

5 सितम्बर 2022

एस0ओ0 352 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-147/2022/7611/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 5th September 2022

S.O. 352 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shrimati Kumari Sapna, Advocate, Darbhanga (Enrollment No.-2924/2010) a notary under the said Act who will act as such, in Darbhanga district for the district of Darbhanga for the next five years.

(File no. -A/Not-147/2022/7611/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

3 अगस्त 2022

एस0ओ0 353 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री ब्यास देव सिंह, अधिवक्ता, बेगूसराय (नामांकन सं0-1528/1994) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में बेगूसराय जिला के लिए बेगूसराय जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-148/2022/6753/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

3 अगस्त 2022

एस0ओ0 353 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-148/2022/6753/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। The 3rd August 2022 S.O. 353 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read35 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022 with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Byasdeo Singh, Advocate, Begusarai (Enrollment No.-1528/1994) a notary under the said Act who will act as such, in Begusarai district for the district of Begusarai for the next five years.

(File no. -A/Not-148/2022/6753/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

1 अगस्त 2022

एस0ओ0 354 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री हिरेश कुमार सिन्हा, अधिवक्ता, जमुई (नामांकन सं0-2248/2000) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में जमुई जिला के लिए जमुई जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-149/2022/6670/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

1 अगस्त 2022

एस0ओ0 354 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-149/2022/6670/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 1st August 2022

S.O. 354 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Hiresh Kumar Sinha, Advocate, Jamui (Enrollment No.-2248/2000) a notary under the said Act who will act as such, in Jamui district for the district of Jamui for the next five years.

(File no. -A/Not-149/2022/6670/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)36 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022

10 अगस्त 2022

एस0ओ0 355 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री शशिधर ठाकुर, अधिवक्ता, मधुबनी (नामांकन सं0-1321/1996) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मधुबनी जिला के लिए मधुबनी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-150/2022/6987/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

10 अगस्त 2022

एस0ओ0 355 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-150/2022/6987/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

The 10th August 2022

S.O. 355 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Shashidhar Thakur, Advocate, Madhubani (Enrollment No.-1321/1996) a notary under the said Act who will act as such, in Madhubanidistrict for the district of Madhubani for the next five years.

(File no. -A/Not-150/2022/6987/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

11 अगस्त 2022

एस0ओ0 356 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री दिनेश प्रसाद यादव, अधिवक्ता, मधुबनी (नामांकन सं0-2086/2005) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मधुबनी जिला के लिए मधुबनी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-151/2022/7035/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। 37 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022

11 अगस्त 2022

एस0ओ0 356 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-151/2022/7035/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 11th August 2022

S.O. 356 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Dinesh Prasad Yadav, Advocate, Madhubani (Enrollment No.-2086/2005) a notary under the said Act who will act as such, in Madhubani district for the district of Madhubani for the next five years.

(File no. -A/Not-151/2022/7035/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

8 अगस्त 2022

एस0ओ0 357 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अभय कान्त मिश्र, अधिवक्ता, मधुबनी (नामांकन सं0-783/2003) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मधुबनी जिला के लिए मधुबनी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-152/2022/6948/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

8 अगस्त 2022

एस0ओ0 357 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-152/2022/6948/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। The 8th August 2022 S.O. 357 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read38 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022 with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Abhay Kant Mishra, Advocate, Madhubani (Enrollment No.-783/2003) a notary under the said Act who will act as such, in Maddhubani district for the district of Maddhubanifor the next five years.

(File no. -A/Not-152/2022/6948/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

11 अगस्त 2022

एस0ओ0 358 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार मो0 मोईन उद्दीन, अधिवक्ता, दरभंगा (नामांकन सं0-7784/1999) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में दरभंगा जिला के लिए दरभंगा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-153/2022/7034/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

11 अगस्त 2022

एस0ओ0 358 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-153/2022/7034/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 11th August 2022

S.O. 358 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Md. Moinuddin, Advocate, Darbhanga (Enrollment No.-7784/1999) a notary under the said Act who will act as such, in Darbhanga district for the district of Darbhanga for the next five years.

(File no. -A/Not-153/2022/7034/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

4 अगस्त 2022

एस0ओ0 359 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम39 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार मो0 जकी अहमद, अधिवक्ता, दरभंगा (नामांकन सं0-59/2000) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में दरभंगा जिला के लिए दरभंगा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-154/2022/6846/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

4 अगस्त 2022

एस0ओ0 359 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-154/2022/6846/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 4th August 2022

S.O. 359 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Md. Zaki Ahmad, Advocate, Darbhanga (Enrollment No.- 59/2000) a notary under the said Act who will act as such, in Darbhanga district for the district of Darbhanga for the next five years.

(File no. -A/Not-154/2022/6846/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

3 अगस्त 2022

एस0ओ0 360 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, अधिवक्ता, औरंगाबाद (नामांकन सं0-6150/1996) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में औरंगाबाद जिला के लिए औरंगाबाद जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-155/2022/6764/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।40 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022

3 अगस्त 2022

एस0ओ0 360 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-155/2022/6764/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 3rd August 2022

S.O. 360 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Rajendra Prasad Singh, Advocate, Aurangabad (Enrollment No.-6150/1996) a notary under the said Act who will act as such, in Aurangabaddistrict for the district of Aurangabad for the next five years.

(File no. -A/Not-155/2022/6764/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

5 अगस्त 2022

एस0ओ0 361 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री इन्द्रदेव प्रसाद सिंह, अधिवक्ता, समस्तीपुर (नामांकन सं0-164/1996) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में समस्तीपुर जिला के लिए समस्तीपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-156/2022/6882/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

5 अगस्त 2022

एस0ओ0 361 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-156/2022/6882/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। The 5th August 2022 S.O. 361 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read41 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022 with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Indradeo Prasad Singh, Advocate, Samastipur (Enrollment No.- 164/1996) a notary under the said Act who will act as such, in Samastipurdistrict for the district of Samastipur for the next five years.

(File no. -A/Not-156/2022/6882/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

3 अगस्त 2022

एस0ओ0 362 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती पूनम कुमारी अधिवक्ता, जमुई (नामांकन सं0-978/1999) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में जमुई जिला के लिए जमुई जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-157/2022/6763/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

3 अगस्त 2022

एस0ओ0 362 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-157/2022/6763/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 3rd August 2022

S.O. 362 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shrimati Punam Kumari, Advocate, Jamui (Enrollment No.-978/1999) a notary under the said Act who will act as such, in Jamui district for the district of Jamui for the next five years.

(File no. -A/Not-157/2022/6763/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)42 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022

29 जुलाई 2022

एस0ओ0 363 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मिथिलेश कुमार झा, अधिवक्ता, मधुबनी (नामांकन सं0-1103/1983) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मधुबनी जिला के लिए मधुबनी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-158/2022/6638/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

29 जुलाई 2022

एस0ओ0 363 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-158/2022/6638/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

The 29th July 2022

S.O. 363 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Mithilesh Kumar Jha, Advocate, Madhubani (Enrollment No.-1103/1983) a notary under the said Act who will act as such, in Madhubani district for the district of Madhubani for the next five years.

(File no. -A/Not-158/2022/6638/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

29 जुलाई 2022

एस0ओ0 364 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राम अशीष महतो, अधिवक्ता, मधुबनी (नामांकन सं0- 1335/2012) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मधुबनी जिला के लिए मधुबनी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-159/2022/6636/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। 43 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022

29 जुलाई 2022

एस0ओ0 364 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-159/2022/6636/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 29th July 2022

S.O. 364 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ram Ashish Matho, Advocate, Madhubani (Enrollment No.-1335/2012) a notary under the said Act who will act as such, in Madhubani district for the district of Madhubani for the next five years.

(File no. -A/Not-159/2022/6636/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

8 अगस्त 2022

एस0ओ0 365 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री हरिराम ठाकुर, अधिवक्ता, भागलपुर (नामांकन सं0-767/1990) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भागलपुर जिला के लिए भागलपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-160/2022/6941/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

8 अगस्त 2022

एस0ओ0 365 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-160/2022/6941/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। The 8th August 2022 S.O. 365 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read44 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022 with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Hari Ram Thakhur, Advocate, Bhagalpur (Enrollment No.-767/1990) a notary under the said Act who will act as such, in Bhagalpur district for the district of Bhagalpur for the next five years.

(File no. -A/Not-160/2022/6941/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

10 अगस्त 2022

एस0ओ0 366 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मनोज कुमार सिंह, अधिवक्ता, जमुई (नामांकन सं0-5886/1995) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में जमुई जिला के लिए जमुई जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-161/2022/6981/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

10 अगस्त 2022

एस0ओ0 366 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-161/2022/6981/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 10th August 2022

S.O. 366 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Manoj Kumar Singh, Advocate, Jamui (Enrollment No.- 5886/1995) a notary under the said Act who will act as such, in Jamui district for the district of Jamui for the next five years.

(File no. -A/Not-161/2022/6981/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

2 अगस्त 2022

एस0ओ0 367 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम45 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती नविता कुमारी सिन्हा, अधिवक्ता, जमुई (नामांकन सं0-3224/1995) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में जमुई जिला के लिए जमुई जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-162/2022/6726/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

2 अगस्त 2022

एस0ओ0 367 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-162/2022/6726/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 2nd August 2022

S.O. 367 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shrimati Nawita Kumari Sinha, Advocate, Jamui (Enrollment No.-3224/1995) a notary under the said Act who will act as such, in Jamui district for the district of Jamui for the next five years.

(File no. -A/Not-162/2022/6726/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

1 सितम्बर 2022

एस0ओ0 368 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती रेणु कुमारी, अधिवक्ता, बेगूसराय (नामांकन सं0- 1027/2006) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में बेगूसराय जिला के लिए बेगूसराय जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-163/2022/7539/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।46 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022

1 सितम्बर 2022

एस0ओ0 368 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-163/2022/7539/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 1st September 2022

S.O. 368 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shrimati Renu Kumari, Advocate, Begusarai (Enrollment No.-1027/2006) a notary under the said Act who will act as such, in Begusaraidistrict for the district of Begusarai for the next five years.

(File no. -A/Not-163/2022/7539/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

8 अगस्त 2022

एस0ओ0 369 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री जनार्दन यादव, अधिवक्ता, दरभंगा (नामांकन सं0-1919/2005) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में दरभंगा जिला के लिए दरभंगा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-164/2022/6946/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

8 अगस्त 2022

एस0ओ0 369 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-164/2022/6946/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। The 8th August 2022 S.O. 369 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read47 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022 with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shree Janardan Yadav, Advocate, Darbhanga (Enrollment No.-1919/2005) a notary under the said Act who will act as such, in Darbhanga district for the district of Darbhanga for the next five years.

(File no. -A/Not-164/2022/6946/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

5 सितम्बर 2022

एस0ओ0 370 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राजेश कुमार, अधिवक्ता, बांका (नामांकन सं0-1574/1992) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में बांका जिला के लिए बांका जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-165/2022/7613/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

5 सितम्बर 2022

एस0ओ0 370 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-165/2022/7613/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 5th September 2022

S.O. 370 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Rajesh Kumar, Advocate, Banka (Enrollment No.-1574/1992) a notary under the said Act who will act as such, in Banka district for the district of Banka for the next five years.

(File no. -A/Not-165/2022/7613/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)48 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022

3 अगस्त 2022

एस0ओ0 371 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री शिवेन्द्र कुमार, अधिवक्ता, बेगूसराय (नामांकन सं0-बी0आर/517/2008) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में बेगूसराय जिला के लिए बेगूसराय जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-166/2022/6754/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

3 अगस्त 2022

एस0ओ0 371 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-166/2022/6754/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

The 3rd August 2022

S.O. 371 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Shivendra Kumar, Advocate, Begusarai (Enrollment No.-BR/517/2008) a notary under the said Act who will act as such, in Begusarai district for the district of Begusarai for the next five years.

(File no. -A/Not-166/2022/6754/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

11 अगस्त 2022

एस0ओ0 372 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार मो0 इफ्तेखार कलीम, अधिवक्ता, दरभंगा (नामांकन सं0-901/2001) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में दरभंगा जिला के लिए दरभंगा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-167/2022/7033/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। 49 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022

11 अगस्त 2022

एस0ओ0 372 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-167/2022/7033/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 11th August 2022

S.O. 372 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Md. Iftekhar Kalim, Advocate, Darbhanga (Enrollment No.-901/2001) a notary under the said Act who will act as such, in Darbhanga district for the district of Darbhanga for the next five years.

(File no. -A/Not-167/2022/7033/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

8 अगस्त 2022

एस0ओ0 373 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार मो0 मसरूर हसन, अधिवक्ता, दरभंगा (नामांकन सं0-1776/2006) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में दरभंगा जिला के लिए दरभंगा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-168/2022/6945/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

8 अगस्त 2022

एस0ओ0 373 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-168/2022/6945/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। The 8th August 2022 S.O. 373 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read50 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022 with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Md. Masroor Hasan, Advocate, Darbhanga (Enrollment No.-1776/2006) a notary under the said Act who will act as such, in Darbhanga district for the district of Darbhanga for the next five years.

(File no. -A/Not-168/2022/6945/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

10 अगस्त 2022

एस0ओ0 374 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती सुनीता कुमारी अधिवक्ता, जमुई (नामांकन सं0-1163/2001) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में जमुई जिला के लिए जमुई जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-169/2022/6983/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

10 अगस्त 2022

एस0ओ0 374 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-169/2022/6983/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 10th August 2022

S.O. 374 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shrimati Sunita Kumari, Advocate, Jamui (Enrollment No.-1163/2001) a notary under the said Act who will act as such, in Jamui district for the district of Jamui for the next five years.

(File no. -A/Not-169/2022/6983/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

17 अगस्त 2022

एस0ओ0 375 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम51 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री दिलीप कुमार, अधिवक्ता, बेगूसराय (नामांकन सं0-1353/2004) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में बेगूसराय जिला के लिए बेगूसराय जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-170/2022/7105/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

17 अगस्त 2022

एस0ओ0 375 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-170/2022/7105/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 17th August 2022

S.O. 375 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shree Dilip Kumar, Advocate, Begusarai (Enrollment No.-1353/2004) a notary under the said Act who will act as such, in Begusarai district for the district of Begusarai for the next five years.

(File no. -A/Not-170/2022/7105/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

17 अगस्त 2022

एस0ओ0 376 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सदानन्द प्रसाद सिंह, अधिवक्ता, बेगूसराय (नामांकन सं0-414/1993) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में बेगूसराय जिला के लिए बेगूसराय जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-171/2022/7106/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।52 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022

17 अगस्त 2022

एस0ओ0 376 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-171/2022/7106/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 17th August 2022

S.O. 376 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shree Sadanand Prasad Singh, Advocate, Begusarai (Enrollment No.-414/1993) a notary under the said Act who will act as such, in Begusarai district for the district of Begusarai for the next five years.

(File no. -A/Not-171/2022/7106/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

11 अगस्त 2022

एस0ओ0 377 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री दिलीप कुमार यादव, अधिवक्ता, मधुबनी (नामांकन सं0-1818/2010) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मधुबनी जिला के लिए मधुबनी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-172/2022/7037/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

11 अगस्त 2022

एस0ओ0 377 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-172/2022/7037/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। The 11th August 2022 S.O. 377 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read53 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022 with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Dilip Kumar Yadav, Advocate, Madhubani (Enrollment No.-1818/2010) a notary under the said Act who will act as such, in Madhubani district for the district of Madhubani or the next five years.

(File no. -A/Not-172/2022/7037/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

11 अगस्त 2022

एस0ओ0 378 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मुरारी लाल केवट अधिवक्ता, दरभंगा (नामांकन सं0-4548/1995) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में दरभंगा जिला के लिए दरभंगा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-173/2022/7032/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

11 अगस्त 2022

एस0ओ0 378 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-173/2022/7032/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 11th August 2022

S.O. 378 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Murari Lal Kewat, Advocate, Darbhanga (Enrollment No.-4548/1995) a notary under the said Act who will act as such, in Darbhanga district for the district of Darbhanga for the next five years.

(File no. -A/Not-173/2022/7032/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)54 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022

18 अगस्त 2022

एस0ओ0 379 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री लाल बाबू पाठक, अधिवक्ता, सारण (छपरा) (नामांकन सं0-306/1999) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सारण जिला के लिए सारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-174/2022/7142/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

18 अगस्त 2022

एस0ओ0 379 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-174/2022/7142/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

The 18th August 2022

S.O. 379 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Lal Babu Pathak, Advocate, Chapra, Saran (Enrollment No.-306/1999) a notary under the said Act who will act as such, in Saran district for the district of Saran for the next five years.

(File no. -A/Not-174/2022/7142/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

29 जुलाई 2022

एस0ओ0 380 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री बिरेन्द्र कुमार पाठक, अधिवक्ता, मधुबनी (नामांकन सं0-2788/2006) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मधुबनी जिला के लिए मधुबनी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-175/2022/6644/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। 55 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022

29 जुलाई 2022

एस0ओ0 380 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-175/2022/6644/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 29th July 2022

S.O. 380 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Birendra Kumar Pathak, Advocate, Madhubani (Enrollment No.-2788/2006) a notary under the said Act who will act as such, in Madhubanidistrict for the district of Madhubani for the next five years.

(File no. -A/Not-175/2022/6644/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

16 अगस्त 2022

एस0ओ0 381 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अशोक कुमार झा, अधिवक्ता, बेगूसराय (नामांकन सं0-1558/2004) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में बेगूसराय जिला के लिए बेगूसराय जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-176/2022/7086/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

16 अगस्त 2022

एस0ओ0 381 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-176/2022/7086/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। The 16th August 2022 S.O. 381 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read56 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022 with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shree Ashok Kumar Jha, Advocate, Begusarai (Enrollment No.-1558/2004) a notary under the said Act who will act as such, in Begusarai district for the district of Begusarai for the next five years.

(File no. -A/Not-176/2022/7086/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

17 अगस्त 2022

एस0ओ0 382 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार मो0 शमसेर आलम, अधिवक्ता, बेगूसराय (नामांकन सं0-3695/2001) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में बेगूसराय जिला के लिए बेगूसराय जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-177/2022/7103/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

17 अगस्त 2022

एस0ओ0 382 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-177/2022/7103/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 17th August 2022

S.O. 382 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Md. Samser Alam, Advocate, Begusarai (Enrollment No.-3695/2001) a notary under the said Act who will act as such, in Begusarai district for the district of Begusarai for the next five years.

(File no. -A/Not-177/2022/7103/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

8 अगस्त 2022

एस0ओ0 383 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम57 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, बेगूसराय (नामांकन सं0- 3552/2001) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में बेगूसराय जिला के लिए बेगूसराय जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-178/2022/6950/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

8 अगस्त 2022

एस0ओ0 383 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-178/2022/6950/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 8th August 2022

S.O. 383 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Suresh Chaudhary, Advocate, Begusarai (Enrollment No.-3552/2001) a notary under the said Act who will act as such, in Begusarai district for the district of Begusarai for the next five years.

(File no. -A/Not-178/2022/6950/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

16 अगस्त 2022

एस0ओ0 384 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री श्याम देव सिंह, अधिवक्ता, बेगूसराय (नामांकन सं0-370/1984) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में बेगूसराय जिला के लिए बेगूसराय जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-179/2022/7089/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।58 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022

16 अगस्त 2022

एस0ओ0 384 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-179/2022/7089/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 16th August 2022

S.O. 384 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Shyam Deo Singh, Advocate, Begusarai (Enrollment No.-370/1984) a notary under the said Act who will act as such, in Begusarai district for the district of Begusarai for the next five years.

(File no. -A/Not-179/2022/7089/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

11 अगस्त 2022

एस0ओ0 385 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मनोज कुमार झा, अधिवक्ता, बांका (नामांकन सं0-1122/1994) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में बांका जिला के लिए बांका जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-180/2022/7039/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

11 अगस्त 2022

एस0ओ0 385 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-180/2022/7039/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। The 11th August 2022 S.O. 385 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read59 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022 with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Manoj Kumar Jha, Advocate, Banka (Enrollment No.-1122/1994) a notary under the said Act who will act as such, in Banka district for the district of Banka for the next five years.

(File no. -A/Not-180/2022/7039/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

17 अगस्त 2022

एस0ओ0 386 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मनोरंजन कुमार, अधिवक्ता, बेगूसराय (नामांकन सं0-230/2000) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में बेगूसराय जिला के लिए बेगूसराय जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-181/2022/7109/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

17 अगस्त 2022

एस0ओ0 386 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-181/2022/7109/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 17th August 2022

S.O. 386 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shree Manoranjan Kumar, Advocate, Begusarai (Enrollment No.-230/2000) a notary under the said Act who will act as such, in Begusarai district for the district of Begusarai for the next five years.

(File no. -A/Not-181/2022/7109/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)60 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022

16 अगस्त 2022

एस0ओ0 387 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मनोज कुमार सनेही अधिवक्ता, बेगूसराय (नामांकन सं0-2356/1999) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में बेगूसराय जिला के लिए बेगूसराय जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-182/2022/7087/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

16 अगस्त 2022

एस0ओ0 387 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-182/2022/7087/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

The 16th August 2022

S.O. 387 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Manoj Kumar Sanehi Advocate, Begusarai (Enrollment No.-2356/1999) a notary under the said Act who will act as such, in Begusarai district for the district of Begusaraifor the next five years.

(File no. -A/Not-182/2022/7087/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

17 अगस्त 2022

एस0ओ0 388 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती मंजू कुमारी, अधिवक्ता, बेगूसराय (नामांकन सं0-1494/2005) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में बेगूसराय जिला के लिए बेगूसराय जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-183/2022/7104/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। 61 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022

17 अगस्त 2022

एस0ओ0 388 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-183/2022/7104/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 17th August 2022

S.O. 388 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shrimati Manjoo Kumari, Advocate, Begusarai (Enrollment No.-1494/2005) a notary under the said Act who will act as such, in Begusarai district for the district of Begusarai for the next five years.

(File no. -A/Not-183/2022/7104/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

8 अगस्त 2022

एस0ओ0 389 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री नरेश कुमार झा, अधिवक्ता, बेगूसराय (नामांकन सं0-809/2000) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में बेगूसराय जिला के लिए बेगूसराय जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-184/2022/6949/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

8 अगस्त 2022

एस0ओ0 389 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-184/2022/6949/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। The 8th August 2022 S.O. 389 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read62 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022 with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Naresh Kumar Jha, Advocate, Begusarai (Enrollment No.-809/2000) a notary under the said Act who will act as such, in Begusaraidistrict for the district of Begusarai for the next five years.

(File no. -A/Not-184/2022/6949/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

8 अगस्त 2022

एस0ओ0 390 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री उमेश प्रसाद सिंह, अधिवक्ता, मधुबनी (नामांकन सं0-5610/1995) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मधुबनी जिला के लिए मधुबनी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-185/2022/6947/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

8 अगस्त 2022

एस0ओ0 390 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-185/2022/6947/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 8th August 2022

S.O. 390 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Umesh Prasad Singh, Advocate, Madhubani (Enrollment No.-5610/1955) a notary under the said Act who will act as such, in Madhubanidistrict for the district of Madhubani for the next five years.

(File no. -A/Not-185/2022/6947/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

11 अगस्त 2022

एस0ओ0 391 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम63 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राजेश कुमार, अधिवक्ता, मधुबनी (नामांकन सं0-6036/1995) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मधुबनी जिला के लिए मधुबनी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-186/2022/7042/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

11 अगस्त 2022

एस0ओ0 391 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-186/2022/7042/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 11th August 2022

S.O. 391 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Rajesh Kumar, Advocate, Madhubani (Enrollment No.-6036/1995) a notary under the said Act who will act as such, in Madhubani district for the district of Madhubani or the next five years.

(File no. -A/Not-186/2022/7042/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

5 सितम्बर 2022

एस0ओ0 392 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री शशि कान्त सिंह, अधिवक्ता, खगड़िया (नामांकन सं0-1531/1995) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में खगड़िया जिला के लिए खगड़िया जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-187/2022/7610/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।64 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022

5 सितम्बर 2022

एस0ओ0 392 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-187/2022/7610/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 5th September 2022

S.O. 392 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Shashi Kant Singh, Advocate, Khagaria (Enrollment No.-1531/1995) a notary under the said Act who will act as such, in Khagaria district for the district of Khagaria for the next five years.

(File no. -A/Not-187/2022/7610/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

10 अगस्त 2022

एस0ओ0 393 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री विनोद शंकर सिन्हा, अधिवक्ता, जमुई (नामांकन सं0-539/1995) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में जमुई जिला के लिए जमुई जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-188/2022/6980/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

10 अगस्त 2022

एस0ओ0 393 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-188/2022/6980/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। The 10th August 2022 S.O. 393 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read65 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022 with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Binod Shankar Sinha, Advocate, Jamui (Enrollment No.- 539/1995) a notary under the said Act who will act as such, in Jamui district for the district of Jamui for the next five years.

(File no. -A/Not-188/2022/6980/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

8 अगस्त 2022

एस0ओ0 394 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री संजीव कुमार चौधरी, अधिवक्ता, बाँका (नामांकन सं0-1879/1999) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में बाँका जिला के लिए बाँका जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-189/2022/6942/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

8 अगस्त 2022

एस0ओ0 394 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-189/2022/6942/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 8th August 2022

S.O. 394 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Sanjeev Kumar Chaudhary, Advocate, Banka (Enrollment No.-1879/1999) a notary under the said Act who will act as such, in Banka district for the district of Banka for the next five years.

(File no. -A/Not-189/2022/6942/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)66 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022

16 अगस्त 2022

एस0ओ0 395 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री नरेन्द्र कुमार, अधिवक्ता, औरंगाबाद (नामांकन सं0-592/1983) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में औरंगाबाद जिला के लिए औरंगाबाद जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-190/2022/7084/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

16 अगस्त 2022

एस0ओ0 395 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-190/2022/7084/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

The 16th August 2022

S.O. 395 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Narendra Kumar, Advocate, Aurangabad (Enrollment No.-592/1983) a notary under the said Act who will act as such, in Aurangabad district for the district of Aurangabad for the next five years.

(File no. -A/Not-190/2022/7084/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

16 अगस्त 2022

एस0ओ0 396 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सुबोध कुमार झा, अधिवक्ता, बेगूसराय (नामांकन सं0-4423/1999) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में बेगूसराय जिला के लिए बेगूसराय जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-191/2022/7085/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। 67 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022

16 अगस्त 2022

एस0ओ0 396 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-191/2022/7085/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 16th August 2022

S.O. 396 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Subodh Kumar Jha, Advocate, Begusarai (Enrollment No.-4423/1999) a notary under the said Act who will act as such, in Begusarai district for the district of Begusaraifor the next five years.

(File no. -A/Not-191/2022/7085/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

16 अगस्त 2022

एस0ओ0 397 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती स्वेता कुमारी, अधिवक्ता, बेगूसराय (नामांकन सं0-626/2011) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में बेगूसराय जिला के लिए बेगूसराय जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-192/2022/7088/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

16 अगस्त 2022

एस0ओ0 397 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-192/2022/7088/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। The 16th August 2022 S.O. 397 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read68 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022 with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shrimati Sweta Kumari, Advocate, Begusarai (Enrollment No.-626/2011) a notary under the said Act who will act as such, in Begusarai district for the district of Begusarai for the next five years.

(File no. -A/Not-192/2022/7088/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

11 अगस्त 2022

एस0ओ0 398 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, अधिवक्ता, जमुई (नामांकन सं0-3380/2001) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में जमुई जिला के लिए जमुई जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-193/2022/7038/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

11 अगस्त 2022

एस0ओ0 398 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-193/2022/7038/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 11th August 2022

S.O. 398 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Pramod Kumar Sinha, Advocate, Jamui (Enrollment No.-3380/2001) a notary under the said Act who will act as such, in Jamui district for the district of Jamui for the next five years.

(File no. -A/Not-193/2022/7038/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

17 अगस्त 2022

एस0ओ0 399 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम69 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री वरूण कुमार मिश्र, अधिवक्ता, बेगूसराय (नामांकन सं0-1426/1999) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में बेगूसराय जिला के लिए बेगूसराय जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-194/2022/7108/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

17 अगस्त 2022

एस0ओ0 399 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-194/2022/7108/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 17th August 2022

S.O. 399 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shree Barun Kumar Mishra, Advocate, Begusarai (Enrollment No.-1426/1999) a notary under the said Act who will act as such, in Begusarai district for the district of Begusarai for the next five years.

(File no. -A/Not-194/2022/7108/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

22 अगस्त 2022

एस0ओ0 400 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सत्य नारायण रविदास अधिवक्ता, जमुई (नामांकन सं0-675/2000) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में जमुई जिला के लिए जमुई जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-195/2022/7189/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।70 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022

22 अगस्त 2022

एस0ओ0 400 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-195/2022/7189/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 22nd August 2022

S.O. 400 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Satyanarayan Ravidas, Advocate, Jamui (Enrollment No.-675/2000) a notary under the said Act who will act as such, in Jamui district for the district of Jamui for the next five years.

(File no. -A/Not-195/2022/7189/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

11 अगस्त 2022

एस0ओ0 401 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती शबनम कुमारी सिन्हा, अधिवक्ता, बांका (नामांकन सं0-8162/1999) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में बांका जिला के लिए बांका जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-196/2022/7040/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

11 अगस्त 2022

एस0ओ0 401 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-196/2022/7040/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। The 11th August 2022 S.O. 401 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read71 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022 with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Shabnam Kumari Sinha, Advocate, Banka (Enrollment No.-8162/1999) a notary under the said Act who will act as such, in Banka district for the district of Banka for the next five years.

(File no. -A/Not-196/2022/7040/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

18 अगस्त 2022

एस0ओ0 402 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री रणजीत कुमार, अधिवक्ता, जमुई (नामांकन सं0-5056/1996) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में जमुई जिला के लिए जमुई जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-197/2022/7138/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

18 अगस्त 2022

एस0ओ0 402 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-197/2022/7138/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 18th August 2022

S.O. 402 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ranjeet Kumar, Advocate, Jamui (Enrollment No.-5056/1996) a notary under the said Act who will act as such, in Jamui district for the district of Jamui for the next five years.

(File no. -A/Not-197/2022/7138/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)72 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022

31 अगस्त 2022

एस0ओ0 403 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राम नरेश यादव, अधिवक्ता, (नामांकन सं0-7015/1999) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में दरभंगा जिला के लिए दरभंगा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-198/2022/7522/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

31 अगस्त 2022

एस0ओ0 403 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-198/2022/7522/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

The 31st August 2022

S.O. 403 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ram Naresh Yadav Advocate, Darbhanga (Enrollment No.-7015/1999) a notary under the said Act who will act as such, in Darbhangadistrict for the district of Darbhanga for the next five years.

(File no. -A/Not-198/2022/7522/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

18 अगस्त 2022

एस0ओ0 404 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार सैयद सउद अहमद, अधिवक्ता, सारण (छपरा) (नामांकन सं0-260/1992) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सारण जिला के लिए सारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-199/2022/7143/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। 73 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022

18 अगस्त 2022

एस0ओ0 404 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-199/2022/7143/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 18th August 2022

S.O. 404 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Syed Saud Ahmad, Advocate, Chapra, Saran (Enrollment No.-260/1992) a notary under the said Act who will act as such, in Saran district for the district of Saran for the next five years.

(File no. -A/Not-199/2022/7143/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

18 अगस्त 2022

एस0ओ0 405 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सुभाष चन्द्र यादव, अधिवक्ता, खगड़िया (नामांकन सं0-5642/1996) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में खगड़िया जिला के लिए खगड़िया जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-200/2022/7140/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

18 अगस्त 2022

एस0ओ0 405 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-200/2022/7140/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। The 18th August 2022 S.O. 405 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read74 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022 with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Subhash Chandra Yadav, Advocate, Khagaria (Enrollment No.-5642/1996) a notary under the said Act who will act as such, in Khagaria district for the district of Khagaria for the next five years.

(File no. -A/Not-200/2022/7140/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

11 अगस्त 2022

एस0ओ0 406 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती चन्दा कुमारी, अधिवक्ता, मधुबनी (नामांकन सं0-2261/2004) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मधुबनी जिला के लिए मधुबनी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-201/2022/7036/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

11 अगस्त 2022

एस0ओ0 406 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-201/2022/7036/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 11th August 2022

S.O. 406 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shrimati Chanda Kumari, Advocate, Madhubani (Enrollment No.-2261/2004) a notary under the said Act who will act as such, in Madhubani district for the district of Madhubani for the next five years.

(File no. -A/Not-201/2022/7036/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

5 सितम्बर 2022

एस0ओ0 407 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम75 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राजीव कुमार चौधरी, अधिवक्ता, दरभंगा (नामांकन सं0-6379/1999) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में दरभंगा जिला के लिए दरभंगा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-202/2022/7612/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

5 सितम्बर 2022

एस0ओ0 407 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-202/2022/7612/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 5th September 2022

S.O. 407 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Rajeev Kumar Chaudhary, Advocate, Darbhanga (Enrollment No.-6379/1999) a notary under the said Act who will act as such, in Darbhangadistrict for the district of Darbhanga for the next five years.

(File no. -A/Not-202/2022/7612/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

11 अगस्त 2022

एस0ओ0 408 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री जय प्रकाश मिश्र, अधिवक्ता, दरभंगा (नामांकन सं0-5009/1995) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में दरभंगा जिला के लिए दरभंगा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-203/2022/7031/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।76 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022

11 अगस्त 2022

एस0ओ0 408 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-203/2022/7031/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 11th August 2022

S.O. 408 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Jay Prakash Mishra, Advocate, Darbhanga (Enrollment No.-5009/1995) a notary under the said Act who will act as such, in Darbhanga district for the district of Darbhanga for the next five years.

(File no. -A/Not-203/2022/7031/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

11 अगस्त 2022

एस0ओ0 409 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अमरेश कुमार सिंह, अधिवक्ता, बांका (नामांकन सं0-9431/1996) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में बांका जिला के लिए बांका जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-204/2022/7041/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

11 अगस्त 2022

एस0ओ0 409 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-204/2022/7041/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। The 11th August 2022 S.O. 409 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read77 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022 with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Amresh Kumar Singh, Advocate, Banka (Enrollment No.-9431/1996) a notary under the said Act who will act as such, in Banka district for the district of Banka for the next five years.

(File no. -A/Not-204/2022/7041/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

-------

3 अगस्त 2022

एस0ओ0 410 दिनांक 26 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राजेन्द्र मिश्रा, अधिवक्ता, सासाराम, रोहतास (नामांकन सं0-2528/1994) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में रोहतास जिला के लिए रोहतास जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-139/2022/6807/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

3 अगस्त 2022

एस0ओ0 410 दिनांक 26 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-139/2022/6807/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 3rd August 2022

S.O. 410 dated 26th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Rajendra Mishra, Advocate, Sasaram, Rohtas (Enrollment No.-2528/1994) a notary under the said Act who will act as such, in Rohtas district for the district of Rohtas for the next five years.

(File no. -A/Not-139/2022/6807/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)78 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022 ऊर्जा विभाग ------ अधिसूचना 18 अक्तूबर 2022

सं0 प्र॰/विविध-24/2015 (II)-11--केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत प्रदाय से संबंधित उपाय) विनियम, 2010, समय समय पर यथा संशोधित के विनियम 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से इसके द्वारा, अधिसूचित करती है कि,-

(i) ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से बिजली उत्पादन करने वाली उत्पादक इकाईयों सहित उत्पादक ईकाइयों के 1 एम.भी.ए. से अधिक क्षमता वाले सभी यंत्रों का ऊर्जान्वयन बिना विद्युत निरीक्षक के निरीक्षण के नहीं किया जा सकेगा, जिसकी सूचना स्वामी द्वारा 30 दिन पूर्व दी जाएगी ;

(ii) ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से बिजली उत्पादन करने वाली उत्पादक इकाईयों सहित उत्पादक ईकाइयों के 200 के.भी.ए. से उपर एवं 1 एम.भी.ए. तक की क्षमता वाली सभी ईकाईयों को स्वामी द्वारा चार्टर्ड विद्युत सुरक्षा इंजिनियर की सहायता से स्वः-प्रमाणित या विद्युत निरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, जैसा कि स्वामी द्वारा यह विकल्प चुना जा सकता है ;

(iii) ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से बिजली उत्पादन करने वाली उत्पादक इकाईयों सहित उत्पादक ईकाइयों के 200 के.भी.ए. तक की क्षमता वाली सभी ईकाईयों को स्वामी द्वारा स्वः-प्रमाणित या विद्युत निरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, जैसा कि स्वामी द्वारा यह विकल्प चुना जा सकता है और ;

(iv) उपरोक्त खंड में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, मुख्य विद्युत निरीक्षक और विद्युत निरीक्षकों के पास केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्त्ति से संबंधित उपाय) विनियमों, 2010, समय-समय पर यथा संषोधित के तहत उचित कार्रवाई करने की शक्तियां होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेशानुसार, (ह॰/-अस्पष्ट, प्रधान सचिव।

The 18th October 2022

No. प्र॰/विविध-24/2015 (II)-11---In exercise of the power conferred by Regulation 32 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010, as amended from time to time, the State Government, with immediate effect, hereby notifies, -

(i) that no electrical generating units, including those producing electrical energy from renewable sources of energy having capacity above 1 MVA without the inspection of the Electrical Inspector shall be energized and the owner shall give 30 days' notice of his intention to commission the units to the inspector;

(ii) that the generating units, including those producing electrical energy from renewable sources of energy having capacity above 200 KVA and upto 1MVA, shall be self-certified with assistance of Chartered Electrical Safety Engineer or certified by an Electrical Inspector as may be opted by the owner;

(iii) that the generating units, including those producing electrical energy from renewable sources of energy having capacity upto 200KVA, shall be self-certified or certified by an Electrical Inspector as may be opted by the owner; and (iv) that notwithstanding anything contained in clause (i), (ii) and (iii) above, the Chief Electrical Inspector and Electrical Inspectors shall have the powers to take appropriate action under the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010, as amended from time to time.

By order of the Governor of Bihar, Sd/-Illegible, Principal Secretary.

------

वाणिज्य-कर विभाग

------

अधिसूचना

18 अक्तूबर 2022

सं0 कौन/भी-120/2006-206/सी--श्री अभिमन्यु सिंह, सेवानिवृत वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त को बेतिया अंचल, बेतिया के पदस्थापन काल मे निगरानी धावा दल द्वारा दिनांक 17.10.2006 को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया एवं79 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022 इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके आलोक मे विभागीय अधिसूचना संख्या-782 दिनांक 06.12.2006 द्वारा दिनांक 17.10.2006 के भूतलक्षी प्रभाव से श्री सिंह को निलंबित कर दिया गया।

तत्पश्चात्‌ श्री सिंह के विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित जांच प्रतिवेदन मे श्री सिंह के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को अप्रमाणित करार दिया गया।

सक्षम प्राधिकार द्वारा सी0डब्ूल0जे0सी0सं0-2384/2010 में दिनांक-16.08.2010 को पारित न्याय निर्णय एवं एल0पी0ए0 संख्या-797/2011 में दिनांक-19.08.2011 को पारित न्याय निर्णय के अनुपालन में श्री सिंह को निलंबन मुक्त करने तथा उक्त जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18(1) के तहत पुनः जांच की कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-156 दिनांक-13.12.2013 द्वारा श्री सिंह को निलंबन मुक्त किया गया। तत्पश्चात्‌ प्रपत्र 'क' गठित करते हुए संकल्प ज्ञापांक-36/सी दिनांक-25.02.2014 द्वारा पुनर्जांच की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

पुनर्जांच की कार्यवाही से विक्षुब्ध होकर श्री सिंह द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-5921/2014 दायर किया गया। माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-03.08.2018 को पारित न्याय निर्णय में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-36/सी, दिनांक-25.02.2014 को निरस्त कर दिया गया। परन्तु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में प्रावधानित नियमों के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई करने पर रोक नहीं लगायी गयी। माननीय पटना उच्च न्यायालय से न्याय निर्णय प्राप्त होने के उपरांत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से परामर्श की मांग की गयी। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त परामर्श एवं माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-36/सी, दिनांक-25.02.2014 को विभागीय संकल्प ज्ञापांक-403/सी दिनांक-16.12.2019 द्वारा निरस्त कर दिया गया।

तत्पश्चात्‌ बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(2) के प्रावधानानुसार जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त जाँच प्रतिवेदन में अंकित निष्कर्ष की कंडिका-1,2,3,4,5 एवं 7 से असहमत होते हुए असहमति के बिन्दु अभिलेखित किये गये तथा असहमति के अभिलेखित बिंदु एवं जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए नियम 18(3) के तहत विभागीय पत्रांक-84/सी (अनु0) दिनांक-02.03.2020 द्वारा श्री सिंह से अभ्यावेदन की मांग की गयी।

चूँकि श्री सिंह दिनांक 31.07.2018 को सेवानिवृत हो गये थे अतः इनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत चलायी गयी विभागीय कार्यवाही को विभागीय अधिसूचना संख्या-265/सी दिनांक 09.10.2018 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43(बी) मे सम्परिवर्तित किया गया। विभागीय पत्रांक-84/सी (अनु0) दिनांक-02.03.2020 के आलोक में श्री सिंह से प्राप्त अभ्यावेदन की सम्यक्‌ समीक्षा की गयी। सम्यक्‌ समीक्षोपरांत असहमत होते हुए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43(बी) के तहत दंड देने के पूर्व श्री सिंह को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। श्री सिंह द्वारा पक्ष रखे जाने हेतु कागजातों की मांग की गयी। जिसके आलोक मे उन्हें वांछित कागजात उपलब्ध कराये गये। श्री सिंह अपना पक्ष रखने हेतु अनेको बार समय की मांग किये, जिसके आलोक मे विभाग द्वारा पर्याप्त अवसर दिया गया।

तत्पश्चात्‌ श्री सिंह से संबंधित जो भी कागजात उपलब्ध थे उन्हीं के आधार पर मामले की समीक्षा की गयी। सम्यक समीक्षोपरांत असहमत होते हुए श्री अभिमन्यु सिंह, सेवानिवृत वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त के सम्पूर्ण पेंशन एवं उपादान को स्थायी रूप से रोके जाने का दंड सक्षम प्राधिकार द्वारा विनिश्चित किया गया।

तत्पश्चात्‌ विभागीय पत्रांक-66/सी (अनु0) दिनांक-31.05.2022 द्वारा विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श/सहमति की मांग की गयी। जिसके आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा पत्रांक-05/प्रो0-36-02/2022(2408)/ लो0से0आ0 दिनांक-26.09.2022 के माध्यम से विनिश्चित दंड प्रस्ताव (श्री अभिमन्यु सिंह, सेवानिवृत वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त के सम्पूर्ण पेंशन एवं उपादान को स्थायी रूप से रोके जाने का दंड) पर सहमति व्यक्त की गयी है।

अतएव श्री अभिमन्यु सिंह, तत्कालीन वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, बेतिया अंचल, बेतिया सम्प्रति सेवानिवृत के सम्पूर्ण पेंशन एवं उपादान को स्थायी रूप से रोके जाने का निर्णय लिया जाता है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, पंकज कुमार सिंहा, राज्य कर अपर आयुक्त-सह-संयुक्त सचिव।80 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय

क्र0 काराधीक्षक का नाम सिविल लिस्ट क्रमांक काराधीक्षक के पद पर नियुक्ति/ योगदान की तिथि नियुक्ति का श्रोत सम्पुष्टि की तिथि
1 2 3 4 5 6
1. श्रीमती शालिनी 59 06.07.2020 सीधी भर्त्ती 08.09.2022 (विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि से)

गृह विभाग (कारा) ------ आदेश 17 अक्तूबर 2022 सं0 के/कारा/रा0प0-31/07(खंड)-10641--श्रीमती शालिनी, अधीक्षक, मुक्त कारागार, बक्सर (बिहार कारा सेवा) की सेवा उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-06 (छः) में अंकित तिथि से सम्पुष्ट की जाती है :- नियुक्ति का श्रोत

आदेश से, रजनीश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0)।

------ कार्यालय-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना (प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास प्रभाग) अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ पथ (राईडिंग रोड), शेखपुरा, पटना-800014 [email protected] आदेश ----- 11 अक्तूबर 2022

सं0 स्था॰(सी॰)-89/2022-65--बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा विज्ञापन संख्या-06060114के आलोक में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अंतर्गत ''निम्नवर्गीय लिपिक'' के रिक्त पदों पर सीधी भर्त्ती के लिए आयोजित प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2014 के परीक्षाफल के आधार पर विभागीय पत्रांक-3329 दिनांक-19.07.2022 तथा पत्रांक-3576 दिनांक-11.08.2022 के साथ संलग्न बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के क्रमशः पत्रांक-2578 दिनांक-12.07.2022 एवं पत्रांक-2887 दिनांक-03.08.2022 द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को बिहार वन लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2013 के नियम-5 के तहत परीक्ष्यमान रूप में निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर Level- 2 (19900-63200) के वेतनमान में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ अधोलिखित कंडिकाओं में निहित शर्त्तों के अधीन पूर्णतः औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है :-

क्र. सं. संयुक्त मेधा क्रमांक अनुक्रमांक अभ्यर्थी का नाम /पता लिंग आरक्षण कोटि जन्म तिथि फोटोग्राफ
1 4987 30022340 श्री रणवीर कुमार, पिता-श्री राम जीवन राय ग्राम-जितवारपुर निजामत, वार्ड नं. -4, पोस्ट-जितवारपुर, थाना-मुफ्फसिल, जिला-समस्तीपुर, राज्य-बिहार, पिन-848134 पुरूष अनारक्षित (पिछड़ा वर्ग) 15.01.1994
2 10014 30032892 श्री सुबोध कुमार, पिता-श्री भरत प्रसाद महतो ग्राम - दिघोय, पोस्ट-दौलतपुर, थाना-जमुई, जिला-जमुई, राज्य-बिहार, पिन-811313 पुरूष अत्यंत पिछड़ा वर्ग 28.01.1996
81 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022
3 10492 30056862 श्री नीलेश कुमार, पिता-श्री अवनीश कुमार ग्राम- चंदनपुरा, पोस्ट-जमालपुर, थाना-नया रामनगर, जिला-मुंगेर, राज्य-बिहार, पिन-811214 पुरूष अत्यंत पिछड़ा वर्ग 31.12.1993
4 10600 30032553 श्री मनु कुमार, पिता-श्री उदय साह ग्राम-चंपापुर, पोस्ट-चंपापुर, थाना-रामगढ़वा, जिला-पूर्वी चम्पारण, राज्य-बिहार, पिन-845433 पुरूष अत्यंत पिछड़ा वर्ग 05.08.1995
5 13717 30016714 श्री कुंदन कुमार, पिता-श्री नगेंद्र शर्मा, विश्वनाथ मंदिर रोड लखीबाग, पोस्ट-मसौढ़ी, थाना-मसौढ़ी, जिला-पटना, राज्य-बिहार, पिन-804452 पुरूष अत्यंत पिछड़ा वर्ग 05.07.1993
6 13903 30020109 श्री बिजय कुमार, पिता-श्री परमानंद प्रसाद रोड-नं-10 क्वाटर-नंबर-44, दमरिया के पीछे, गर्दनीबाग, पोस्ट-अनिसाबाद, थाना-गर्दनीबाग, जिला-पटना, राज्य-बिहार, पिन-800002 पुरूष अत्यंत पिछड़ा वर्ग 06.01.1982
7 14643 30002991 श्री अनिल कुमार, पिता-श्री सुरेश प्रसाद ग्राम-खरखुरा भलुआही दुर्गा स्थान, पोस्ट-आर.एस.गया, थाना-डेल्हा, जिला-गया, राज्य-बिहार, पिन-823002 पुरूष अत्यंत पिछड़ा वर्ग 30.01.1990
8 15795 30024013 श्री बब्लू कुमार राय, पिता- श्री रामाकांत राय, ग्राम-झाहुरी, पोस्ट-लौकही, वाया-नरहिया, पोस्ट-लौकही, थाना-लौकही, जिला-मधुबनी, राज्य-बिहार, पिन-847108 पुरूष अत्यंत पिछड़ा वर्ग 08.09.1993
9 16227 30010492 सुश्री मोनिका कुमारी, पिता-श्री मुन्ना लाल, मनीष मेडिको, बजरंगबली चौक रजौली, पोस्ट-रजौली, थाना-रजौली, जिला-नवादा, राज्य-बिहार, पिन-805125 महिला पिछड़े वर्ग की महिला (पिछड़ा वर्ग) 23.05.1995
82 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022
10 17085 30012733 श्री कुणाल कुमार, पिता-राम नाथ प्रसाद, ग्राम- उत्तर पटेल नगर रोड, पोस्ट-केशरीनगर, थाना-पाटलिपुत्र, जिला-पटना, राज्य-बिहार, पिन-800024 पुरूष अत्यंत पिछड़ा वर्ग 28.01.1991
11 17968 30017355 श्री नवीन कुमार, पिता-श्री दीवाकर प्रसाद न्यू बायपास रोड, पश्चिम राम—ष्णा नगर, पोस्ट-न्यू जगनपुरा, थाना-राम—ष्णा नगर, जिला-पटना, राज्य-बिहार, पिन-800027 पुरूष अत्यंत पिछड़ा वर्ग 15.08.1995
12 18157 30038129 श्री अजीत कुमार, पिता-श्री राम सकल महतो ग्राम-फुलमालिक, पोस्ट-फुलमालिक, थाना-साहेबपुर कमाल, जिला-बेगूसराय, राज्य-बिहार, पिन-851217 पुरूष अत्यंत पिछड़ा वर्ग 04.03.1992
13 18324 30007938 सुश्री गीता कुमारी, पिता-श्री ललबिहारी यादव, ग्राम-मनसापुर, पोस्ट-मनसापुर, थाना-लौकही, जिला-मधुबनी, राज्य-बिहार, पिन-847108 महिला पिछड़े वर्ग की महिला (पिछड़ा वर्ग) 15.06.1995
14 18490 30042021 श्री निशु कुमार, पिता-सुरेंद्र प्रसाद, ग्राम-पभेड़ा, पोस्ट-पभेड़ा, थाना-धनरुआ, जिला-पटना, राज्य-बिहार, पिन-804451 महिला पिछड़े वर्ग की महिला (पिछड़ा वर्ग) 03.08.1991
15 18850 30040369 मो॰ अमजद अली, पिता-मो॰ शहाबुद्दीन, मुहल्ला- वालीगंज आरा, पोस्ट-आरा, थाना-आरा नगर, जिला-भोजपुर, राज्य-बिहार, पिन-802301 पुरूष अत्यंत पिछड़ा वर्ग 08.06.1991
16 19759 30001104 श्री सत्यम कुमार, पिता-विजय पंडित, यशुमति भवन मॉल के पास, पोस्ट थाना-जहानाबाद, जिला-जहानाबाद, राज्य-बिहार, पिन-804408 पुरूष अत्यंत पिछड़ा वर्ग 01.05.1995
83 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022
17 19940 30004866 श्री सुधीर कुमार, पिता-श्री वृजनन्दन प्रसाद ग्राम-अतासराय, पोस्ट-इस्लामपुर, थाना-इस्लामपुर, जिला-नालंदा, राज्य-बिहार, पिन-801303 पुरूष अत्यंत पिछड़ा वर्ग 21.12.1991
18 19978 30049714 मो॰ रहमत अली, पिता-मो॰ फरजन, ग्राम-सिलौत विशनपुर जय नारायण, पोस्ट-सिलौत, थाना-मनियारी, जिला-मुजफ्फरपुर, राज्य-बिहार, पिन-843119 पुरूष अत्यंत पिछड़ा वर्ग 05.01.1993
19 20147 30004573 श्री पंकज कुमार, पिता-चंदेश्वर पंडित, ग्राम - नया टोला सगुना, पोस्ट-दानापुर कैंट, थाना-दानापुर, जिला-पटना, राज्य-बिहार, पिन-801503 पुरूष अत्यंत पिछड़ा वर्ग 05.02.1996
20 20320 30027073 मो॰ मोनू, पिता-मो॰ सुलेमान ग्राम-बहाचौकी, पोस्ट-बहाचौकी, थाना-धरहरा, जिला-मुंगेर, राज्य-बिहार, पिन-811201 पुरूष अत्यंत पिछड़ा वर्ग 12.04.1993
21 20337 30015374 श्री कुमार सानू साह, पिता- अर्जुन साह, ग्राम- चांदोपट्टी, पोस्ट-कर्प रीग्राम, ू थाना-समस्तीपुर, जिला-समस्तीपुर, राज्य-बिहार, पिन-848129 पुरूष अत्यंत पिछड़ा वर्ग 18.07.1993
22 20693 30050482 मो॰ जावेद अली, पिता-मो॰ शौकत अली, कसाब टोला रोड, तालाब के पास, पोस्ट-आरा, थाना-नगर, जिला-भोजपुर, राज्य-बिहार, पिन-802301 पुरूष अत्यंत पिछड़ा वर्ग 05.06.1993
23 20728 30014932 सुश्री कविता राज, पिता-श्री मिथिलेश पंडित, ग्राम-बाजितपुर, पोस्ट-कनबेहारी, थाना-औरंगाबाद, जिला-औरंगाबाद, राज्य-बिहार, पिन-824101 महिला अत्यंत पिछड़ा वर्ग 21.02.1994
84 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022
24 20733 30045369 श्री राजन कुमार, पिता- चांदसी पंडित, ग्राम - सिंहपूर, भाया-, पोस्ट-बलहपुर, थाना-नयाग्राम, जिला-बेगूसराय, राज्य-बिहार, पिन-851129 पुरूष अत्यंत पिछड़ा वर्ग 18.03.1994
25 20830 30048210 श्री संपत ठाकुर, पिता-श्री लालबाबू ठाकुर, ग्राम- लीलारी, पोस्ट-सहजौली, थाना-शाहपुर, जिला-भोजपुर, राज्य-बिहार, पिन-802165 पुरूष अत्यंत पिछड़ा वर्ग 08.11.1995
26 20935 30020495 श्री रूमेश, माता-श्री महादेव मिस्त्री, हाफिज हुसैन लेन के पास, पोस्ट-मिरजानहाट, थाना-मोजाहिदपुर, जिला-भागलपुर, राज्य-बिहार, पिन-812005 पुरूष अत्यंत पिछड़ा वर्ग 31.03.1990
27 21088 30051693 श्री सूरज कुमार, पिता- दिलीप कुमार, ग्रामपो॰ मुशहरी गली, वारिसलीगंज, थाना-वारिसलीगंज, जिला-नवादा, राज्य-बिहार, पिन-805130 पुरूष अत्यंत पिछड़ा वर्ग 05.08.1994
28 21304 30007023 श्री सूरज कुमार, पिता-स्व॰ रमेश चंद्र शर्मा, ग्राम-बहादुरपुर, पोस्ट-रूपस, थाना-अथमलगोला, जिला-पटना, राज्य-बिहार, पिन-803211 पुरूष अत्यंत पिछड़ा वर्ग 15.01.1991
29 21580 30011156 सुश्री खुश्बू कुमारी, पिता-श्री अरुण प्रसाद, ग्राम पोस्ट-काजीसराय, थाना-काको, जिला-जहानाबाद, राज्य-बिहार, पिन-804420 महिला अत्यंत पिछड़ा वर्ग 24.06.1996
30 21608 30010581 श्री चंदन कुमार, पिता-श्री नगेंद्र शर्मा विश्वनाथ मंदिर रोड, लखीबाग पोस्ट थाना- मसौढ़ी, जिला-पटना, राज्य-बिहार, पिन-804452 पुरूष अत्यंत पिछड़ा वर्ग 10.02.1988
85 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022
31 21627 30037531 श्री विश्वनाथ कुमार, पिता- शंभू पंडित, ग्राम पोस्ट-बल्थी नरहर, थाना- साहेबगंज, जिला-मुजफ्फरपुर, राज्य-बिहार, पिन-843125 पुरूष अत्यंत पिछड़ा वर्ग 09.01.1990
32 21733 30029079 श्री अमित कुमार, पिता-श्री रामचंद्र बाला, ग्रामपोस्ट-परसौनी फार्म, थाना-चौतरवा, जिला-पश्चिम चम्पारण, राज्य-बिहार, पिन-845453 पुरूष अत्यंत पिछड़ा वर्ग 19.05.1993
33 21780 30020220 श्री उदय कुमार, पिता-श्री यदुनंदन शर्मा, ग्राम-चीताब काला, पोस्ट थाना-शेरघाटी, जिला-गया, राज्य-बिहार, पिन-824211 पुरूष अत्यंत पिछड़ा वर्ग 30.01.1994
34 22075 30045304 श्री चिरंजीवी कुमार, पिता-श्री शंकर प्रसाद सिंह, ग्राम-दलान हरिपुर, पोस्ट-बुढ़वा, थाना- अलौली, जिला-खगड़िया, राज्य-बिहार, पिन-848203 पुरूष अत्यंत पिछड़ा वर्ग 21.06.1992
35 22120 30049286 मो॰ इस्लाम आलम, पिता-मो॰ शमी, अबरपुल पार चेता मंदिर गली, पोस्ट थाना-आरा, जिला-भोजपुर, राज्य-बिहार, पिन-802301 पुरूष अत्यंत पिछड़ा वर्ग 10.07.1993
36 22200 30026524 श्री किशन कुमार, पिता-श्री मनोज शर्मा, ग्रामपोस्ट-सहथा, थाना-भगवानपुर, जिला-वैशाली, राज्य-बिहार, पिन-844123 पुरूष अत्यंत पिछड़ा वर्ग 03.01.1995
37 22214 30019810 श्री गुड्‌डू कुमार, पिता-श्री श्याम नारायण प्रसाद, मो॰-राय हसनपुर चाईटोला, भिखना पहाड़ी, पोस्ट-बांकीपुर, थाना-कदम कुआं, जिला-पटना, राज्य-बिहार, पिन-800004 पुरूष अत्यंत पिछड़ा वर्ग 05.02.1995
38 28504 30013015 श्री अमजद अंसारी, पिता-मो॰ इम्तेयाज़ अंसारी ग्राम-फतेहपुर, पोस्ट थाना-मखदुमपुर, जिला-जहानाबाद, राज्य-बिहार, पिन-804422 पुरूष MBC-DQ- ORTHO 02.10.1995
86 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022
39 29058 30057362 श्री सुनील कुमार, पिता-श्री सूर्य नाथ राम, ग्राम-कुकुर भुंका, थाना पोस्ट-नवानगर,, जिला-बक्सर, राज्य-बिहार, पिन-802129 पुरूष अनुसूचित जाति 15.04.1994
40 32454 30048253 श्री अजय राम, पिता-श्री ललन राम, ग्राम - अगरेड़ खुर्द,, पोस्ट-अगरेड़ कला, थाना-सूर्यपुरा, जिला-रोहतास, राज्य-बिहार, पिन-802226 पुरूष अनुसूचित जाति 10.06.1992
41 35006 30033704 श्री रवि रौशन पासवान, पिता-श्री शिव नारायण पासवान, पोस्टथाना-जानकीनगर, थाना-नायरामनगर, जिला-मुंगेर, राज्य-बिहार, पिन-811211 पुरूष अनुसूचित जाति 01.01.1992
42 35799 30039570 श्री अभिमन्यु कुमार, पिता-श्री अर्जुन पासवान, ग्रामपोस्ट-सरबेला, भाया- शिमरी बख्तियारपुर, पोस्ट-सरबेला, थाना-सलखुआ, जिला-सहरसा, राज्य-बिहार, पिन-852127 पुरूष अनुसूचित जाति 23.08.1992
43 36975 30039795 श्री सुशील कुमार, पिता-श्री रौशन राम, ग्राम-सेमरिया खुर्द, पोस्ट-नटवर सेमरिया, थाना-रेविलगंज, जिला-सारण, राज्य-बिहार, पिन-841214 पुरूष अनुसूचित जाति 01.02.1996
44 37795 30048385 श्री विकास कुमार, पिता-श्री रविन्द्र पासवान ग्रामपो॰-नुमर (प्रेम नगर), थाना-बरहत, जिला-जमुई, राज्य-बिहार, पिन नं. -811313 पुरूष अनुसूचित जाति 10.02.1990
45 38477 30032239 श्री राजीव कुमार भारती, पिता-श्री विकास कुमार भारती, ग्राम-कलेर, पोस्ट-सिविल एरोड्राम, थाना-मगध मेडिकल, जिला-गया, राज्य-बिहार, पिन-823004 पुरूष अनुसूचित जाति 30.07.1996
87 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022
46 40046 30000417 श्री रोहित कुमार, पिता-श्री राम चंद्र राम, छोटकी नवादा गांधी मोर, पोस्ट- आरएस गया, थाना-डेल्हा, जिला-गया, राज्य-बिहार, पिन -823002 पुरूष अनुसूचित जाति 08.04.1995
47 40816 30002176 श्री रामबाबु कुमार, पिता-श्री कैलाश चौधरी, ग्राम- राघवाचक, पोस्ट-चरोखरीगढ़, थाना-फतेहपुर, जिला-गया, राज्य-पटना, पिन-824232 पुरूष अनुसूचित जाति 22.07.1993
48 41021 30046050 श्री विकाश कुमार, पिता-श्री रामबाली पासवान, ग्राम-गोद्दीह, पोस्ट-सरमेरा, थाना-बरविघा, जिला-शेखपुरा, राज्य-बिहार, पिन-811101 पुरूष अनुसूचित जाति 06.07.1993
49 41221 30003610 श्री राहुल कुमार, पिता-श्री उमेश चौधरी, दुख-हरनी मंदिर, बी.एन.झा रोड, पोस्ट-प्रधान डाकघर, गया, थाना-कोतवाली, जिला-गया, राज्य-बिहार, पिन-823001 पुरूष अनुसूचित जाति 25.03.1993
50 41641 30012255 श्री —पानंद चौधरी, पिता-श्री श्रवण चौधरी, राष्ट्रीय गंज, स्टेशन रोड, पोस्ट-फुलवारी शरीफ, थाना-फुलवारी शरीफ, जिला-पटना, राज्य-बिहार, पिन-801505 पुरूष अनुसूचित जाति 09.01.1994
51 41967 30020364 श्री हीरा पासवान, पिता-श्री रामानंद पासवान, ग्राम- टीना, पोस्ट- टीनालोदीपुर, थाना-नगरनौसा, जिला-नालंदा, राज्य-बिहार, पिन-801305 पुरूष अनुसूचित जाति 05.02.1992
52 42171 30002657 श्री सुनील कुमार पासवान, पिता-फुदन पासवान, ग्राम- हरड़ीटोला बटौआ, पोस्ट-हरड़ी, थाना-रुद्रपुर, जिला-मधुबनी, राज्य-बिहार, पिन-847404 पुरूष अनुसूचित जाति 02.03.1991
53 42590 30056546 श्री राकेश कुमार रंजन, पिता-श्री मंगल पासवान ग्राम-उदयपुर, पोस्ट-धमार, थाना-मुफ्फशिल आरा, जिला-भोजपुर आरा, राज्य-बिहार, पिन-802156 पुरूष अनुसूचित जाति 30.10.1994
88 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022

2. यह नियुक्ति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार वन लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2013 के अंतर्गत की जा रही है, इसके सभी सुसंगत प्रावधान लागू होंगे।

3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार वन लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2013 के नियम-9 के आलोक में उपर्युक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति निम्नवर्गीय लिपिक के रूप में 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर की जा रही है। परिवीक्षा अवधि पूरी करने पर निम्नवर्गीय लिपिक का आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि और एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी, यदि यह प्रतीत हो कि आचरण एवं सेवा में सुधार की संभावना है। बढ़ायी गई अवधि में भी आचरण एवं सेवा संतोष जनक नहीं पायी जाय तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

4. परीक्ष्यमान अवधि के पश्चात कार्य संतोषजनक पाये जाने एवं सेवा सम्पुष्टि हेतु निर्धारित अहर्त्ताएं पूर्ण होेने के उपरान्त सेवा सम्पुष्ट की जायेगी।

5. निम्नवर्गीय लिपिक के पद हेतु कम्प्यूटर संचालन एवं टंकण ज्ञान की आवश्यकता है। इस अहर्त्ता को पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा, जिसके पश्चात वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगा।

6. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक-31.08.

2005 एवं 768 पे०को० दिनांक 03.07.2007 के अनुसार नवनियुक्त निम्नवर्गीय लिपिकों पर नई अंशदायी पेंशन योजना (NPS) लागू होगी।

7. यह नियुक्ति चरित्र एवं पूर्ववृत्त के संबंध में पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। यदि किसी अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल प्राप्त होता है, तो उनकी सेवा, बिना किसी पूर्व सूचना के तुरंत समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जायेगी।

8. भविष्य में इनसे संबंधित सभी प्रमाण-पत्रों के संबंध में गलत सूचना/फर्जी पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई भी की जायेगी।

9. योगदान के समय अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 10. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने तथा मद्यपान नहीं करने संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

11. वैसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी राज्य सरकार/भारत सरकार/सरकारी उपक्रम में कार्यरत हैं, उन्हें योगदान के समय संबंधित विभाग/संस्थान का विरमन आदेश/ स्वी—त त्याग पत्र/अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

12. प्रत्येक अभ्यर्थी को योगदान के समय सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

13. अभ्यर्थियों को योगदान के निमित्त कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा। 14. यदि इस अधिसूचना में कोई भूल अथवा टंकण आदि की त्रुटि परिलक्षित होती है, तो इसे तद्‌नुसार संशोधित किया जायेगा।

प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परितर्वन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से, सुधीर कुमार, मुख्य वन संरक्षक।

------- VIGILANCE DEPARTMENT BIHAR, PATNA FORM No. I ------- DECLARATION The 19th September 2022

(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010) No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-06/2022-4321---WHEREAS, It is alleged that Sri Chandra Bhushan Ojha, the then Clerk, Primary Health Centre, Kudhani, Muzaffarpur S/o Late Jagannath Ojha, Village-Khabra, P.S. - Sadar, District- Muzaffarpur, while holding the post of Clerk, Primary Health Centre, Kudhani, Muzaffarpurand serving in different capacities in the State of Bihar, committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter was investigated in Vigilance Investigation Bureau, Bihar Case No. 122/2016 dated 14.11.2016.

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is prima faciecase of Commission of above mentioned criminal misconduct by said Sri Chandra BhushanOjha, the then Clerk,89 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022 Primary Health Centre, Kudhani, Muzaffarpur, who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special CourtsEstablished under sub-section (1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence shallbe dealt with under the provisions of Special Courts Act, 2009.

By the order of the Governor of Bihar- Sd/-Illegible, Additional Chief Secretary.

—————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 32—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

90 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022

भाग-9-ख

िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण

सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द ।

—————

lwpuk

&&&&&&&

No. 1181---I SHONAL KUMARI, D/o Sanjay Singh, W/o Sarvesh Kumar Singh, R/o Vill-Marchirama, P.O.+P.S.-Nath Nagar, Distt-Bhagalpur-812006, Bihar do hereby Solemnly affirm and declare as per affidavit No.- 1650 dt. 19.10.2022 That my name is written in my Educational Certificate and Aadhar Card is SHONAL KUMARI But After Marrige my Name is Changed as Shonal Devi in place of Shonal Kumari. Both the Names are of the same person.

SHONAL KUMARI.

—————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 32—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

91 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

—————

सं0 08/आरोप-01-119/2015 सा॰प्र॰-17573 सामान्य प्रशासन विभाग ------ संकल्प 27 सितम्बर 2022 श्री विनोद कुमार पंकज, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-1147/2011, तत्कालीन जिला भूू-अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद के विरूद्ध कर्त्तव्यहीनता, अनुशासनहीनता, अनधि—त रूप से अनुपस्थित रहने एवं महत्वपूर्ण कार्यो को लंबित रखने से संबंधित आरोप जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक-102 (मु॰) दिनांक 12.12.2015, 248 (मु॰) दिनांक 23.12.2015 एवं 2917 दिनांक 10.08.2016 द्वारा आरोप पत्र अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ। उक्त के आधार पर विभागीय स्तर पर पुनर्गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप, प्रपत्र 'क' की प्रति संलग्न करते हुए श्री पंकज से विभागीय पत्रांक-2737 दिनांक 07.03.2017 स्पष्टीकरण माँगी गयी, परन्तु उनका स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा। फलस्वरूप सम्यक विचारोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7617 दिनांक 21.06.2017 द्वारा श्री पंकज के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया। संचालन पदाधिकारी (यथा आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया) के पत्रांक 660 दिनांक 13.03.2020 द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जिसमें आरोप संख्या-15 को प्रमाणित एवं शेष को अप्रमाणित बताया गया। आरोप संख्या-15 में यह उल्लेख है कि श्री पंकज द्वारा मदनपुर प्रखंड के ग्राम-नावाडीह पंचपोखड़ी नाला में नक्सलियों से हुए मुठभेड़ के घटना की मजिस्टेरियल जांच को 08 माह तक लंबित रखा गया तथा स्थानांतरण होने की अवधि तक इसे निष्पादित नहीं किया गया, जो संदेहास्पद कार्यशैली का परिचायक है। लम्बी अवधि तक वांछित जांच प्रतिवेदन नहीं सौंपने से ना केवल मुआवजे की भुगतान की कार्रवाई बाधित रही बल्कि राज्य सरकार द्वारा उक्त नक्सली मुठभेड़ में मारे गये जवान को पुरस्कार देने संबंधी प्रस्ताव को नहीं भेजा जा सका। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय पत्रांक 4657 दिनांक 12.05.2020 द्वारा श्री पंकज से लिखित अभिकथन की मांग की गयी। श्री पंकज ने अपने लिखित अभिकथन में उल्लेख किया है कि जहाँ तक मजिस्टेरियल जांच नहीं करने का आरोप है, विदित है कि नक्सलियों से मुठभेड़ का घटना स्थल छोटानागपुर की पहाड़ी जंगल में अवस्थित है जहाँ पुलिस/पारा मिलिट्री फोर्स काफी बल एवं सशस्त्र अत्याधुनिक हथियार के साथ जाती है। यहाँ कहना है कि तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान) औरंगाबाद से समाहरणालय में इस संबंध में वार्तालाप हुई थी लेकिन अपेक्षित पुलिस बल उपलब्ध नहीं हो पाया। श्री पंकज के विरूद्ध गठित आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री पंकज द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक विचारोपरांत पाया गया कि मदनपुर प्रखंड के ग्राम-नावाडिह पंचपोखड़ी नाला में नक्सलियों से हुए मुठभेड़ के घटना की मेजिस्टेरियल जांच हेतु श्री पंकज को दण्डाधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया था। अतएव अपनी सुरक्षा का पर्याप्त बन्दोवस्त करके अपने दायित्व/जिम्मेवारी को उन्हें पूर्ण करना चाहिए था, जो इनके द्वारा नहीं किया गया। जिसके चलते मुआवजे की भुगतान की कार्रवाई बाधित रहीं तथा राज्य सरकार द्वारा मुठभेड़ में मारे गये जवान को पुरस्कृत किये जाने संबंधी प्रस्ताव भी नहीं भेजा जा सका। श्री पंकज का यह कृत सरकारी कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को दर्शाता है। इसकी पुष्टि संचालन पदाधिकारी द्वारा भी किया गया है तथा आरोप को प्रमाणित बताया गया है।92 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022 उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-358 दिनांक 08.01.2021 द्वारा श्री विनोद कुमार पंकज, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-1147/2011, तत्कालीन जिला भूू-अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया :- (i) निन्दन (आरोप वर्ष-2011-12) (ii) दो वेतनवृद्धियों पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक। श्री पंकज द्वारा विभागीय संकल्प ज्ञापांक-358 दिनांक 08.01.2021 द्वारा अधिरोपित दंडादेश पर पुनर्विचार हेतु अभ्यावेदन (दिनांक 01.09.2022) समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी एवं पाया गया कि श्री पंकज के विरूद्ध दंड संसूचित हुए एक वर्ष 08 माह से अधिक की अवधि व्यतीत हो चुका है। जबकि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-25 के अनुसार 45 दिनों के अन्दर ही अपील किया जाना है। निर्धारित अवधि के अन्दर श्री पंकज द्वारा अपील/पुनर्विचार आवेदन समर्पित नहीं किये जाने के कारण उनका अपील/पुनर्विचार आवेदन विचारणीय नहीं है, अतः इसे अस्वी—त किया जाता है तथा विभागीय संकल्प ज्ञापांक-358 दिनांक 08.01.2021 द्वारा अधिरोपित दंड ः- (i) निन्दन (आरोप वर्ष-2011-12) एवं (ii) दो वेतनवृद्धियों पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड/शास्ति को बरकरार रखा जाता है। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मो0 सिराजुद्दीन अंसारी, अवर सचिव।

------ सं0 08/आरोप-01-317/2014,सा॰प्र॰-17575 ----- 27 सितम्बर 2022 श्री ब्रज किशोर सदानंद, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-844/11 के विरूद्ध जिला गोपनीय प्रशाखा, किशनगंज के प्रभारी पदाधिकारी की हैसियत से कार्य करते हुए जिला पदाधिकारी, किशनगंज के मौखिक आदेश का हवाला देकर श्री राजीव रंजन, कार्यपालक अभियंता, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, किशनगंज के माध्यम से मनरेगा कर्मियों से एक बड़ी राशि की अवैध वसूली करने तथा मामला प्रकाश में आने पर मनरेगा कर्मियों से अवैध वसूल की गयी राशि वापस करने संबंधी आरोपों के लिए जिला पदाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक-15 दिनांक 30.11.2014 द्वारा आरोप पत्र (जिला पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा गठित त्रिसदस्यीय जाँच समिति द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन सहित) अनुशासनिक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराया गया। उक्त के आधार पर विभागीय स्तर पर पुनर्गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-14082 दिनांक 18.09.2015 द्वारा श्री सदानंद से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री सदानंद से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-12531 दिनांक 14.09.2016 द्वारा जिला पदाधिकारी, किशनगंज से मंतव्य की माँग की गयी। जिला पदाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक-374 दिनांक 09.02.2020 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ। 2. श्री सदानंद से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, किशनगंज से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। श्री सदानंद की स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा दिया गया मंतव्य एवं त्रिसदस्यीय जाँच प्रतिवेदन में अंकित मंतव्य परस्पर विरोधाभाषी पाया गया। आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए इस मामले की वृहद जाँच का निर्णय लिया गया। विभागीय संकल्प ज्ञापांक-5885 दिनांक 19.06.2020 द्वारा श्री सदानंद के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ के पत्रांक-1426 दिनांक 02.06.2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री सदानंद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया। 3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉंच प्रतिवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक्‌ समीक्षोपरान्त जॉंच प्रतिवेदन से निम्न बिन्दुओं पर असहमति व्यक्त की गयी :-

"श्री राजीव रंजन, सेवामुक्त कार्यपालक अभियन्ता द्वारा जिला पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा गठित त्रिसदस्यीय जाँच समिति के समक्ष दिये गये अपने बयान में कहा गया है कि श्री ब्रज किशोर सदानन्द, वरीय उप समाहर्त्ता, किशनगंज द्वारा जिला पदाधिकारी, किशनगंज का हवाला देते हुए प्रति प्रखंड एक लाख रु0 की दर से राशि जमा करने का निदेश उन्हें दिया गया था। उन्होंने बयान में यह भी स्पष्ट किया है कि कई बार प्रयास करने के बाद भी जिला पदाधिकारी से मुलाकात नहीं हो पायी, जिससे वे उन्हें इस बावत पूर्व सूचना नहीं दे सके। अन्ततः उन्होंने अपने93 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022 बयान में यह भी स्वीकार किया है कि निदेशानुसार दी गयी राशि दिनांक 19.04.14 को श्री ब्रज किशोर सदानन्द, वरीय उप समाहर्त्ता, किशनगंज से तथाकथित श्री बजरंगी एवं उनका मित्र मोजीव के माध्यम से प्राप्त कर संबंधितों को लौटा दिया गया। इस प्रकार लिखित बयान में राशि की उगाही करने एवं पुनः उसे वापस करने तक की बात को स्वीकारना इस घटना की सच्चाई की ओर इंगित करता है।" 4. विभागीय पत्रांक-7277 दिनांक 19.07.21 द्वारा असहमति के बिन्दु पर श्री सदानन्द से अभ्यावेदन/लिखित अभिकथन की मॉंग की गयी। उक्त के आलोक में श्री सदानन्द द्वारा अभ्यावेदन/लिखित अभिकथन समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा श्री राजीव रंजन, कार्यपालक अभियन्ता, डी.आर.डी.ए., किशनगंज अथवा किसी अन्य से किसी भी प्रकार की राशि की मॉंग नहीं की गयी है। इस संबंध में विभाग में पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण (पत्रांक-06 दिनांक 04.01.16) तथा संचालन पदाधिकारी को समर्पित स्पष्टीकरण (पत्रांक-403का0 दिनांक 04. 08.20) एवं साक्ष्य/लिखित पक्ष पूर्व में उनके द्वारा समर्पित किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें इस बिन्दु पर अलग से कुछ नहीं कहना है।

5. श्री ब्रजकिशोर सदानंद द्वारा इसी बीच माननीय उच्च न्यायालय, पटना में विभागीय पत्रांक-7277 दिनांक 19.07.2021 (द्वितीय कारण पृच्छा) को रद्द करने हेतु सी॰डब्ल्यू॰जे॰सी॰सं॰-21217/21 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 16.02.2022 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत्‌ है :- "The Disciplinary Authority is hereby directed to consider each of the contention of the petitioner raised in his explanation to the show cause notice date 19-07-2021 and proceed to pass a speaking order in accordance with law.

The above exercise shall be completed within a period of three months from the date of receipt of this order." 6. विदित हो कि विभागीय पत्रांक-7277 दिनांक 19.07.2021 के द्वारा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के क्रम में असहमति के बिन्दु पर श्री सदानंद से अभ्यावेदन/लिखित अभिकथन की माँग की गयी थी। उक्त पत्र के आलोक में श्री सदानंद द्वारा पत्रांक-385 दिनांक 31.07.2021 के माध्यम से लिखित अभिकथन समर्पित करते हुए कहा गया था कि मेरे द्वारा श्री राजीव रंजन, कार्यपालक अभियंता, डी॰आर॰डी॰ए॰, किशनगंज अथवा किसी अन्य से किसी भी प्रकार की राशि की माँग नहीं की गयी थी। इस संबंध में सरकार के अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (पत्रांक-06 दिनांक 04.01.2016) तथा आयुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ (पत्रांक-403 दिनांक 04.08.2020) को अनुलग्नक सहित स्पष्टीकरण एवं साक्ष्य/लिखित पक्ष पूर्व में मेरे द्वारा समर्पित किया गया है। इस अतिरिक्त मुझे इस बिन्दु पर अलग से कुछ नहीं कहना है। 7. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सदानंद से प्राप्त लिखित अभिकथन में उठाये गये बिन्दुओं एवं त्रिसदस्यीय जाँच समिति के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा करते हुए श्री सदानंद, वरीय उप समाहर्त्ता, किशनगंज के द्वारा किये गये कृत्य को भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला मानते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के प्रावधानों के तहत ''सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी'' का दंड विनिश्चित किया गया। 8. विभागीय पत्रांक-10051 दिनांक 06.09.21 द्वारा श्री सदानन्द के विरुद्ध अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दंड 'सेवा से बर्खास्तगी' पर सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से सहमति की मॉंग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-3330 दिनांक 11.02.22 द्वारा आयोग का अभिमत प्राप्त हुआ, जिसमें विभागीय दंड प्रस्ताव को समानुपातिक नहीं माना गया।

9. बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा श्री सदानन्द के विरुद्ध अधिरोपित दंड के समानुपातिक नहीं होने के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि श्री ब्रज किशोर सदानन्द, तत्कालीन वरीय उप समाहर्त्ता, किशनगंज द्वारा जिला गोपनीय प्रशाखा, किशनगंज के प्रभारी के रूप में कार्य करते हुए जिला पदाधिकारी के मौखिक आदेश का हवाला देकर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए मनरेगा कर्मियों से एक बड़ी राशि की अवैध वसूली कराने का मामला श्री राजीव रंजन, कार्यपालक अभियन्ता, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, किशनगंज द्वारा लिखित रूप में प्रकाश में लाये जाने पर सम्पूर्ण घटनाक्रम की गहन जॉंच हेतु जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा त्रिसदस्यीय जॉंच कमिटी का गठन किया गया था। जॉंचोपरान्त त्रि-सदस्यीय जॉंच कमिटी द्वारा जॉंच प्रतिवेदन/मंतव्य में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि :-

94

(cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022 तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, श्री राजीव रंजन द्वारा समिति के समक्ष अपने लिखित बयान तथा मौखिक बयान में भी जिला पदाधिकारी के नाम पर श्री ब्रज किशोर सदानन्द, वरीय उप समाहर्त्ता द्वारा राशि वसूली कराने संबंधी पूरे घटना का विस्तृत विवरण दिया गया तथा दोनों पक्षों के बीच हुए वार्त्ता के क्रम में BSNL द्वारा निर्गत मोबाईल कॉल डिटेल की फोटो कॉपी भी संलग्न कर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। श्री राजीव रंजन द्वारा समर्पित लिखित बयान में वर्णित घटना का क्रमबद्ध रूप में तिथिवार चर्चा किया गया है।

10. श्री राजीव रंजन, सेवामुक्त कार्यपालक अभियन्ता द्वारा समिति के समक्ष दिये गये अपने बयान में कहा गया है कि श्री ब्रज किशोर सदानन्द, वरीय उप समाहर्त्ता, किशनगंज द्वारा जिला पदाधिकारी, किशनगंज का हवाला देते हुए प्रति प्रखंड एक लाख रु0 की दर से राशि जमा करने का निदेश उन्हें दिया गया था। उन्होंने बयान में यह भी स्पष्ट किया है कि कई बार प्रयास करने के बाद भी जिला पदाधिकारी से मुलाकात नहीं हो पायी, जिससे वे उन्हें इस बावत पूर्व सूचना नहीं दे सके। अन्ततः उन्होंने अपने बयान में यह भी स्वीकार किया है कि निदेशानुसार दी गयी राशि दिनांक 19.04.14 को श्री ब्रज किशोर सदानन्द, वरीय उप समाहर्त्ता, किशनगंज से तथाकथित श्री बजरंगी एवं उनका मित्र मोजीव के माध्यम से प्राप्त कर संबंधितों को लौटा दिया गया। जॉंच कमिटी द्वारा उक्त व्यक्तियों यथा श्री बजरंगी एवं उनका मित्र श्री मोजीव का बयान लेने का प्रयास किया, लेकिन वे जॉंच कमिटी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इस प्रकार लिखित बयान में राशि की उगाही करने एवं पुनः उसे वापस करने तक की बात को स्वीकारना इस घटना की सच्चाई की ओर इंगित करता है ।

11. घटना के परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय है कि तत्कालीन जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, मनरेगा के पत्रांक-394/सी. दिनांक 23.04.14 द्वारा श्री राजीव रंजन, कार्यपालक अभियन्ता, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, किशनगंज द्वारा मनरेगा कर्मियों से अवैध रूप से राशि वसूली करने के आरोप में उनका अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निदेश उप विकास आयुक्त, किशनगंज को दिया गया था, जिसके अनुपालन में उप विकास आयुक्त, किशनगंज के पत्रांक-944 दिनांक 13.05.14 द्वारा उनका अनुबंध रद्‌द करते हुए उनकी सेवा समाप्त की जा चुकी है।

12. श्री सदानन्द, वरीय उप समाहर्त्ता के उपरोक्त क्रियाकलाप जिलाधिकारी की छवि को धूमिल करने के प्रयास के साथ-साथ सरकारी सेवक के आचरण की गरिमा के प्रतिकूल है। इस आदेश में वर्णित एवं निदेशित तथ्यों के आलोक में यह स्वतः स्पष्ट है कि तत्कालीन जिलाधिकारी के स्तर पर इस प्रसंग में शामिल दोनों पदाधिकारियों यथा श्री सदानन्द, वरीय उप समाहर्त्ता, किशनगंज एवं श्री राजीव रंजन, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास अभिकरण, किशनगंज की जॉंचाधीन मामले में संलिप्तता स्वीकार कर ली गयी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि श्री ब्रज किशोर सदानंद, वरीय उप समाहर्त्ता, किशनगंज द्वारा किया गया यह कृत्य भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला है। 13. अतएव बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा संसूचित अभिमत से असहमत होते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-8580 दिनांक 31.05.2022 द्वारा श्री ब्रज किशोर सदानंद, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-844/11, तत्कालीन वरीय उप समाहर्त्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय प्रशाखा, किशनगंज सम्प्रति बन्दोबस्त पदाधिकारी, कटिहार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के प्रावधानों के तहत ''सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी'' संबंधी दंड संसूचित एवं अधिरोपित किया गया।

14. श्री सदानंद द्वारा उक्त अधिरोपित दंड के विरूद्ध पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया । श्री सदानंद द्वारा अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में विस्तृत रूप से स्थिति स्पष्ट करते हुए त्रिसदस्यीय जॉंच समिति द्वारा दिये गये जॉंच प्रतिवेदन को मनगढ़ंत तथा साक्ष्य आधारित नहीं होने का उल्लेख करते हुए लगाये गये आरोपों को निराधार बताते हुए आरोपों से इनकार किया गया है । उनका कहना है कि आयुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी, पूर्णियॉं प्रमंडल, पूर्णियॉं द्वारा उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में दोनों आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया । संचालन पदाधिकारी द्वारा निष्कर्षतः अंकित किया गया कि उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचनाओं के आलोक में आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध गठित आरोप किसी भी स्तर से प्रमाणित नहीं होते हैं । विभागीय कार्यवाही संचालन के दौरान अथवा उसके पश्चात्‌ भी आरोप के समर्थन में कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे आरोपों की पुष्टि हो। इस प्रकार प्रारम्भिक जॉंच प्रतिवेदन पर आधारित आरोप पत्र साक्ष्य विहीन है तथा उक्त साक्ष्य विहीन प्रतिवेदन के आधार पर दंडात्मक कार्रवाई नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल है । अन्त में उनका कहना है कि95 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022 प्रश्नगत मामले में वे पूर्णतः निर्दोष हैं । उनके विरुद्ध लगाये गये आरोप साक्ष्य विहीन, मनगढ़ंत तथा विद्वेषपूर्ण है । संचालन पदाधिकारी द्वारा उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों को जॉंचोपरान्त किसी भी स्तर पर प्रमाणित नहीं माना है । अतः संसूचित दंड पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया है।

15. श्री सदानन्द द्वारा अपने पुनर्विलोकन आवेदन में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि प्रस्तुत मामले में किसी भी गवाह ने घटना की पुष्टि नहीं की है । आरोप पूर्णतः निराधार, मनगढ़ंत एवं साक्ष्य विहीन है । श्री सदानन्द द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन में जिन-जिन बातों का उल्लेख किया गया है, उसका उल्लेख उनके द्वारा पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण, संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत बचाव बयान एवं असहमति के बिन्दु पर लिखित अभिकथन/पूरक अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया था, जिसके समीक्षोपरान्त ही अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उन्हें 'सेवा से बर्खास्तगी' का दंड अधिरोपित किया गया है । अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सदानन्द के विरुद्ध गठित आरोप, उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा गठित त्रिसदस्यीय जॉंच समिति द्वारा समर्पित जॉंच प्रतिवेदन के सम्यक्‌ समीक्षोपरान्त पाया गया कि :- (i) श्री राजीव रंजन, सेवामुक्त कार्यपालक अभियंता द्वारा त्रिसदस्यीय समिति के समक्ष दिये गये बयान में कहा गया है कि श्री ब्रज किशोर सदानंद, वरीय उप समाहर्त्ता, किशनगंज द्वारा जिला पदाधिकारी, किशनगंज का हवाला देते हुए प्रति प्रखंड एक लाख रूपये की दर से राशि जमा करने का निदेश उन्हें दिया गया था । उन्होंने अपने बयान में यह भी स्वीकार किया है कि निदेशानुसार दी गयी राशि दिनांक 19.04.2014 को श्री ब्रजकिशोर सदानंद, वरीय उप समाहर्त्ता, किशनगंज से तथाकथित श्री बजरंगी एवं उनका मित्र मोजीव के माध्यम से प्राप्त कर संबंधितों को लौटा दिया गया । इस प्रकार लिखित बयान में राशि उगाही करने एवं पुनः उसे वापस करने तक की बात को स्वीकारना इस घटना की सच्चाई की ओर इंगित करता है । (ii) तीनों कनीय अभियंता के लिखित बयान से स्पष्ट है कि उन्हें कथित घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है । जिला पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा मामले की जाँच करने हेतु त्रिसदस्यीय जाँच समिति के द्वारा दिये गये मंतव्य को संज्ञान में लेते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचा गया कि जाँच समिति द्वारा सम्पुष्ट किया गया कि श्री सदानंद ने कुछ लोगों के माध्यम से राशि ली और मामला प्रकाश में आने पर उसे वापस भी किया । मामले की समीक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि संचालन पदाधिकारी-सह-आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ द्वारा भी भ्रष्टाचार के इस गम्भीर मामले में पूरी संवेदनशीलता नहीं बरती गयी । संचालन पदाधिकारी का कहना है कि प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा कोई विशिष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया । अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संचालन एवं उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में संवेदनशीलता न बरतने के लिए उनसे भी स्पष्टीकरण पूछ कर उनपर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। (iii) अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा त्रिसदस्यीय समिति के इस कथन से सहमति व्यक्त की गयी कि श्री सदानंद, वरीय उप समाहर्त्ता, उपरोक्त क्रियाकलाप से जिला पदाधिकारी की छवि धूमिल हुई है एवं उनका यह आचरण सरकारी सेवक के आचरण की गरिमा के प्रतिकूल है। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उनके द्वारा किये गये कृत्य को भ्रष्टाचार को बढावा देने वाला भी माना गया है। (iv) त्रिसदस्यीय जाँच समिति के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान श्री राजीव रंजन, सेवामुक्त, कार्यपालक अभियंता के लिखित अनुरोध पर इस घटना से जुड़े नामित कुल 11 मनरेगा कर्मियों सूचना निर्गत करते हुए उन्हें जाँच हेतु 05.06.2014 को बुलाया गया, किन्तु उनके द्वारा दिये गये अपने लिखित बयान में राशि की लेन-देन की घटना के प्रति अनभिज्ञता जाहिर की गयी । अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा जिला पदाधिकारी, किशनगंज के द्वारा मामले की जाँच करने हेतु त्रिसदस्यीय जाँच समिति के द्वारा दिये गये मंतव्य को संज्ञान में लेते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचा गया कि जाँच समिति द्वारा सम्पुष्ट किया गया कि श्री सदानंद ने कुछ लोगों के माध्यम से राशि ली और मामला प्रकाश में आने पर उसे वापस भी किया। (v) अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सदानंद द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन एवं त्रिसदस्यीय जाँच समिति के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा करते हुए श्री सदानंद, वरीय उप समाहर्त्ता, किशनगंज के द्वारा किये गये कृत्य को भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला मानते हुए उनके विरूद्ध 'सेवा से बर्खास्तगी' का दंड विनिश्चित किया गया । 16. श्री ब्रज किशोर सदानंद, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-844/11, तत्कालीन वरीय उप समाहर्त्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय प्रशाखा किशनगंज सम्प्रति सेवा से बर्खास्त से प्राप्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन अस्वीकृत करते96 (cid:464)बहार गजट, 26 अक्तूबर 2022 हुए ''सेवा से बर्खास्तगी'' संबंधी अधिरोपित दंड को बरकरार रखने संबंधी प्रस्ताव, मंत्रिमंडल की स्वीकृति हेतु विभागीय ज्ञापांक-16898 दिनांक 16.09.2022 द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को प्रेषित किया गया। राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 20.09.2022 को सम्पन्न बैठक में श्री सदानंद से प्राप्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए सेवा से बर्खास्तगी संबंधित अधिरोपित दंड को बरकरार संबंधी प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी। 17. अतएव श्री सदानन्द का पुनर्विलोकन आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है, अतः इसे अस्वीकृत किया जाता है तथा विभागीय संकल्प ज्ञापांक-8580 दिनांक 31.05.2022 द्वारा अधिरोपित दंड ''सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी'' को पूर्ववत्‌ बरकरार रखा जाता है । आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मो0 सिराजुद्दीन अंसारी, अवर सचिव।

—————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 32—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 26 October 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2022-10-26.43/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2022-10-26.43.