;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध
ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू14द्ध
4 ;बपकरू4द्ध;बपकरू14र्द्ध 1;बपकरू20द्ध44 ;बपकरू21द्ध;बपकरू22द्ध;बपकरू23द्ध
;बपकरू21द्ध;बपकरू24द्ध;बपकरू22द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू20द्ध;बपकरू22द्ध;बपकरू22द्ध;बपकरू23द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू27द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू30द्ध 2 ख्रिंु;बपकरू30द्ध 2;बपकरू22द्ध22
निर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 25252525 अक्तूअक्तूअक्तूअक्तूबर, 2022बर, 2022बर, 2022बर, 2022
सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ Exp-21/2020/(खंड-51) सिकटी-195खंड-51) सिकटी-195खंड-51) सिकटी-195खंड-51) सिकटी-195--------लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग के आदेष संख्या- 76/बिहार-वि.स./2020/51/सी.ई.एम.एस.-III दिनांक 04. 08.2022 से एतद्द्वारा घोषित किया गया है कि बिहार राज्य के 51- सिकटी 51- सिकटी 51- सिकटी 51- सिकटी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री प्रकाष श्श्री प्रकाष श्श्री प्रकाष श्श्री प्रकाष शर्मा, निवासी ग्राम- ार्मा, निवासी ग्राम- ार्मा, निवासी ग्राम- ार्मा, निवासी ग्राम- सुनदरी, पोस्ट- बातराहा, थाना- कुरसाकानता, जिला- अररिया, पिन- 854332, सुनदरी, पोस्ट- बातराहा, थाना- कुरसाकानता, जिला- अररिया, पिन- 854332, इस आदेष की तारीख से तीन सुनदरी, पोस्ट- बातराहा, थाना- कुरसाकानता, जिला- अररिया, पिन- 854332, सुनदरी, पोस्ट- बातराहा, थाना- कुरसाकानता, जिला- अररिया, पिन- 854332, वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाषित की जाती हैं।
बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेष सेे,राज्यपाल के आदेष सेे,राज्यपाल के आदेष सेे,राज्यपाल के आदेष सेे, मिथिलेष कुमार साहु मिथिलेष कुमार साहु,,,, मिथिलेष कुमार साहु मिथिलेष कुमार साहु संयुक्त सचिव -सह-संयुक्त सचिव -सह-संयुक्त सचिव -सह-संयुक्त सचिव -सह- संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिसंयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिसंयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिसंयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।हार।हार।हार।2 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 2 ख्रिंु;बपकरू30द्ध 2;बपकरू22द्ध22 भारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोग ——— आदेशआदेशआदेशआदेश निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001////तारीखतारीखतारीखतारीख-04 अगस्त, 2022/13 श्रावण, 1944(शक)-04 अगस्त, 2022/13 श्रावण, 1944(शक)-04 अगस्त, 2022/13 श्रावण, 1944(शक)-04 अगस्त, 2022/13 श्रावण, 1944(शक) निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001 निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001 निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001
सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 76/बिहार-वि76/बिहार-वि76/बिहार-वि76/बिहार-वि....सससस..../2020/2020/2020/2020/51/51/51/51/सी/सी/सी/सी....ईईईई....एमएमएमएम....एसएसएसएस....----III--------यतः,यतः,यतः,यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी। और यतःऔर यतःऔर यतःऔर यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और यतःऔर यतःऔर यतःऔर यतः 51- सिकटी 51- सिकटी 51- सिकटी 51- सिकटी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी; और यतः,और यतः,और यतः,और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अररिया,अररिया,अररिया,अररिया, बिहार के पत्र सं. 1500 दिनांक 26.12.2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020 (खंड- 51) सिकटी-103 के जरिए अग्रेषित दिनांक 05 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार श्री प्रकाष श्श्री प्रकाष श्श्री प्रकाष श्श्री प्रकाष शर्मा, ार्मा, ार्मा, ार्मा, जो बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 के 51- सिकटी 51- सिकटी 51- सिकटी 51- सिकटी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं। और यतः, और यतः, और यतः, और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अररिया, अररिया, अररिया, अररिया, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री प्रकाष श्री प्रकाष श्री प्रकाष श्री प्रकाष श्श्श्शर्मा, ार्मा, ार्मा, ार्मा, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था; और यतः, और यतः, और यतः, और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री प्रकाष श्श्री प्रकाष श्श्री प्रकाष श्श्री प्रकाष शर्मा, ार्मा, ार्मा, ार्मा, को निदेष दिया गया था, कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और यतः,और यतः,और यतः,और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी के द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी के पुत्र से द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर, 2021 को प्राप्त किया गया था । पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, अररियाअररियाअररियाअररिया द्वारा अपने दिनांक 30 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 539/निर्वा॰,निर्वा॰,निर्वा॰,निर्वा॰, के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;
और यतः,और यतः,और यतः,और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अररिया अररिया अररिया अररिया द्वारा अपने दिनांक 03 मार्च, 2022 के पत्र संख्या 110/निर्वा॰,110/निर्वा॰,110/निर्वा॰,110/निर्वा॰, के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री प्रकाष श्श्री प्रकाष श्श्री प्रकाष श्श्री प्रकाष शर्मा,ार्मा,ार्मा,ार्मा, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ; और यतः,और यतः,और यतः,और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री प्रकाष श्श्री प्रकाष श्श्री प्रकाष श्श्री प्रकाष शर्मा, ार्मा, ार्मा, ार्मा, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और यतः,और यतः,और यतः,और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है किः- ''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-
i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैः तथा
ii. उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाषित आदेष द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेष की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा; अतः,अतः,अतः,अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 51- सिकटी 51- सिकटी 51- सिकटी 51- सिकटी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा ार्मा, निवासी ग्राम- सुनदरी, पोस्ट- बातराहा, के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री प्रकाष श्श्री प्रकाष श्श्री प्रकाष श्श्री प्रकाष शर्मा, निवासी ग्राम- सुनदरी, पोस्ट- बातराहा, ार्मा, निवासी ग्राम- सुनदरी, पोस्ट- बातराहा, ार्मा, निवासी ग्राम- सुनदरी, पोस्ट- बातराहा, थाना- कुरसाकानता, जिला- अररिया, पिन- 854332 थाना- कुरसाकानता, जिला- अररिया, पिन- 854332 इस आदेष की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद थाना- कुरसाकानता, जिला- अररिया, पिन- 854332 थाना- कुरसाकानता, जिला- अररिया, पिन- 854332 के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।
आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, बिनोद कुमारबिनोद कुमारबिनोद कुमारबिनोद कुमार,,,, सचिवसचिवसचिवसचिव भारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोग।।।।3 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 2 ख्रिंु;बपकरू30द्ध 2;बपकरू22द्ध22
ELECTION COMMISSION OF INDIA
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ORDER Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001/Dated: 04 August, 2022/13th Shravan, 1944(Saka) No. 76/BR-LA/2020/51/CEMS-III--WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.
AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;
AND, WHEREAS, the result of the said election along with 51- Sikti Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;
AND WHEREAS, As per the report dated 26th December, 2020, vide letter no. 1500 submitted by the District Election Officer, Araria, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-51) Sikti- 103, dated 05 January, 2021, Sh. Prakash Sharma, a contesting candidate of Bihar from 51- Sikti Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;
AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Araria, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show- Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Sh. Prakash Sharma, for not lodging the account of Election Expenses;
AND WHEREAS, As per the sub rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show- Cause Notice, dated 25th June, 2021 Sh. Prakash Sharma, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;
AND WHEREAS, the said notice was received by son of candidate on 16th October, 2021, at the address given by Sh. Prakash Sharma, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Araria, vide its letter no. 539/District. Nirva, dated 30 November, 2021;
AND WHEREAS, the District Election Officer, Araria, in his Supplementary Report, vide its letter No. 110/ Nirva, dated 03 March, 2022 has reported that Sh. Prakash Sharma, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice to the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;
AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Sh. Prakash Sharma, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,
AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-
"If the Election Commission is satisfied that a person:
4 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 2 ख्रिंु;बपकरू30द्ध 2;बपकरू22द्ध22 i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, andii. has no good reason or justification for the failure, the Election Commission
shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be
disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three
years from the date of the order";
NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Prakash Sharma, resident of Vill- Sundari, Post- Batraha, Thana- Kursakanta, Dist- Araria, PIN- 854332 and a contesting candidate from General Election to the Assembly Constituency of Bihar, 2020 in 51- Sikti Assembly Constituency of the state of Bihar, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.