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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 26 October 2022

Published 26 October 2022

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2022-10-26.902
Languages
English, Hindi

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ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध

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4 ;बपकरू4द्ध;बपकरू14र्द्ध 1;बपकरू20द्ध44 ;बपकरू21द्ध;बपकरू22द्ध;बपकरू23द्ध

;बपकरू21द्ध;बपकरू24द्ध;बपकरू22द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू20द्ध;बपकरू22द्ध2;बपकरू23द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू28द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू31द्ध 2 ख्रिंु;बपकरू31द्ध 2;बपकरू22द्ध22

निर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 25252525 अक्तूअक्तूअक्तूअक्तूबर, 2022बर, 2022बर, 2022बर, 2022

सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ Exp-21/2020/((((खंड-90खंड-90खंड-90खंड-90) ) ) ) मीनापुरमीनापुरमीनापुरमीनापुर-19-19-19-193333--------लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग के आदेष संख्या- 76/बिहार-वि.स./2020/90/सी.ई.एम.एस.-III दिनांक 29.07.2022 से एतद्‌द्‌वारा घोषित किया गया है कि बिहार राज्य के 90- मीनापुर 90- मीनापुर 90- मीनापुर 90- मीनापुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्रीमती भारती देवी, निवासी श्रीमती भारती देवी, निवासी श्रीमती भारती देवी, निवासी श्रीमती भारती देवी, निवासी ग्राम- काजीपुर थाथन, थाना- सदर, पोस्ट- थाथन बुर्जुग, जिला- वैषाली, ग्राम- काजीपुर थाथन, थाना- सदर, पोस्ट- थाथन बुर्जुग, जिला- वैषाली, इस आदेष की तारीख से तीन वर्ष की ग्राम- काजीपुर थाथन, थाना- सदर, पोस्ट- थाथन बुर्जुग, जिला- वैषाली, ग्राम- काजीपुर थाथन, थाना- सदर, पोस्ट- थाथन बुर्जुग, जिला- वैषाली, अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाषित की जाती हैं।

बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेष सेे,राज्यपाल के आदेष सेे,राज्यपाल के आदेष सेे,राज्यपाल के आदेष सेे, मिथिलेष कुमार साहु मिथिलेष कुमार साहु,,,, मिथिलेष कुमार साहु मिथिलेष कुमार साहु संयुक्त सचिव -सह-संयुक्त सचिव -सह-संयुक्त सचिव -सह-संयुक्त सचिव -सह- संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, सिंयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, सिंयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, सिंयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।बहार।बहार।बहार।2 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 2 ख्रिंु;बपकरू31द्ध 2;बपकरू22द्ध22 भारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोग ——— आदेशआदेशआदेशआदेश निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001////तारीखतारीखतारीखतारीख----29 जुलाई29 जुलाई29 जुलाई29 जुलाई, 2022/, 2022/, 2022/, 2022/07 श्रावण07 श्रावण07 श्रावण07 श्रावण, 1944(शक), 1944(शक), 1944(शक), 1944(शक) निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001 निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001 निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 76/बिहार-वि76/बिहार-वि76/बिहार-वि76/बिहार-वि....सससस..../2020/2020/2020/2020/90/90/90/90/सी/सी/सी/सी....ईईईई....एमएमएमएम....एसएसएसएस....----III--------यतः,यतः,यतः,यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पी॰.एन॰./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी। और यतःऔर यतःऔर यतःऔर यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और यतःऔर यतःऔर यतःऔर यतः 90- मीनापुर 90- मीनापुर 90- मीनापुर 90- मीनापुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी; और यतः,और यतः,और यतः,और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरपुर,मुजफ्फरपुर,मुजफ्फरपुर,मुजफ्फरपुर, बिहार द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 04 जनवरी, 2021 केे पत्र सं. व्यय-21/2020 (खंड- 90) मीनापुर- 19 के जरिए अग्रेषित दिनांक 16 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती भारती देवी श्रीमती भारती देवी श्रीमती भारती देवी श्रीमती भारती देवी जो बिहार के 90- मीनापुर 90- मीनापुर 90- मीनापुर 90- मीनापुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं। और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरपुर, और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरपुर, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरपुर, और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरपुर, आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्रीमती भारती देवी श्रीमती भारती देवी श्रीमती भारती देवी श्रीमती भारती देवी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था; और यतः, और यतः, और यतः, और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्रीमती भारती देवी,श्रीमती भारती देवी,श्रीमती भारती देवी,श्रीमती भारती देवी, को निदेष दिया गया था, कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और यतः,और यतः,और यतः,और यतः, उक्त नोटिस श्रीमती भारती देवी, श्रीमती भारती देवी, श्रीमती भारती देवी, श्रीमती भारती देवी, द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी के भगीना द्वारा दिनांक 08 अक्टूबर, 2021 को प्राप्त किया गया था । पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरपुर,मुजफ्फरपुर,मुजफ्फरपुर,मुजफ्फरपुर, द्वारा अपने दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 के पत्र संख्या 7-149/2020-922जिला॰ निर्वा॰ के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ; जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरपुर, द्वारा अपने दिनांक 11 दिसंबर, 2021 के पत्र संख्या और यतः,और यतः,और यतः,और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरपुर, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरपुर, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरपुर, 7-149/2020-922जिला॰ निर्वा॰ के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्रीमती भारती श्रीमती भारती श्रीमती भारती श्रीमती भारती देवी, देवी, देवी, देवी, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ; और यतः,और यतः,और यतः,और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्रीमती भारती देवी, श्रीमती भारती देवी, श्रीमती भारती देवी, श्रीमती भारती देवी, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और यतः,और यतः,और यतः,और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है किः- ''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैः तथा

ii. उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाषित आदेष द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेष की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा; अतः,अतः,अतः,अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्‌द्वारा घोशणा करता है कि बिहार राज्य के 90- मीनापुर 90- मीनापुर 90- मीनापुर 90- मीनापुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान श्रीमती भारती देवी, निवासी ग्राम- काजीपुर थाथन, सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्रीमती भारती देवी, निवासी ग्राम- काजीपुर थाथन, श्रीमती भारती देवी, निवासी ग्राम- काजीपुर थाथन, श्रीमती भारती देवी, निवासी ग्राम- काजीपुर थाथन, थाना- सदर, पोस्ट- थाथ्थाना- सदर, पोस्ट- थाथ्थाना- सदर, पोस्ट- थाथ्थाना- सदर, पोस्ट- थाथन बुर्जुग, जिला- वैषाली, ान बुर्जुग, जिला- वैषाली, ान बुर्जुग, जिला- वैषाली, ान बुर्जुग, जिला- वैषाली, इस आदेष की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, सुजीत कुमार मिश्रसुजीत कुमार मिश्रसुजीत कुमार मिश्रसुजीत कुमार मिश्र,,,, सचिवसचिवसचिवसचिव,,,, भारत निर्वाभारत निर्वाभारत निर्वाभारत निर्वाचन आयोगचन आयोगचन आयोगचन आयोग।।।।3 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 2 ख्रिंु;बपकरू31द्ध 2;बपकरू22द्ध22

ELECTION COMMISSION OF INDIA

_______

ORDER

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001/Dated: 29 July, 2022/07th Shravan, 1944(Saka)

No. 76/BR-LA/2020/90/CEMS-III--WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer,;

AND WHEREAS, the result of the said election along with 90-Minapur Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020.

AND WHEREAS, As per the report dated 16th December, 2020, submitted by the District Election Officer, Muzaffarpur, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-90) Minapur-19, dated 04 January, 2021, Smt Bharti Devi, contesting candidate from 90- Minapur Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge any account of his election expenses, in the manner, as required under law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Muzaffarpur, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show- Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Smt Bharti Devi, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show- Cause Notice, dated 25th June, 2021 Smt Bharti Devi, was directed to submit his representation in writing with explaining the reason for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by nephew on 08th October, 2021, at the address given by Smt Bharti Devi, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Muzaffarpur, vide its letter no. 7-149/2020-922/District.Nirva, dated 11 December, 2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Muzaffarpur, in his Supplementary Report, vide its letter No. 7-149/2020-922/District.Nirva, dated 11 December, 2021 has reported that Smt Bharti Devi, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice to the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Smt Bharti Devi, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

4 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 2 ख्रिंु;बपकरू31द्ध 2;बपकरू22द्ध22 i. has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and

ii. has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare

him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years

from date of the order";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Smt Bharti Devi, resident of AT- Kajipur Thathan, POST- Thathan Burjug, PS- Sadar, DIST- Vaishali, and a contesting candidate from General Election to the Assembly Constituency of Bihar, 2020 in 90-Minapur Assembly Constituency of the state of Bihar, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

Order By,

SUJEET KUMAR MISHRA,

SECRETARY

ELECTION COMMISSION OF INDIA.

————

ख्ःँ;बपकरू31द्ध ;बपकरू14द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू28द्ध़;बपकरू4द्ध;बपकरू31द्ध

;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू31द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू14द्ध म;बपकरू24द्ध ;बपकरू28द्ध;बपकरू1द्ध़घ्

;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू21द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू23द्ध ;बपकरू5द्ध़;बपकरू5द्धः;बपकरू22द्धध्;बपकरू22द्धः;बपकरू22द्धघ्

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 26 October 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2022-10-26.902/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2022-10-26.902.