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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 05 November 2022

Published 05 November 2022

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2022-11-05.283
Languages
English, Hindi
(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

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सं॰ 3ए-3-भत्ता-03/2022-4479/वि॰ वित्त विभाग ———— संकल्प 9 मई 2022 विषयः- पंचम्‌ केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.01.2022 के प्रभाव से 368% के स्थान पर 381% महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में। वित्त विभाग के संकल्प सं॰-8009, दिनांक-29.11.2021 के द्वारा पंचम्‌ केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त करने वाले राज्य कर्मियों को केन्द्र सरकार के अनुरूप दिनांक-01.07.2021 के प्रभाव से 368 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गयी थी।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्रांक-1/3(2)/2008-E.II(B), दिनांक-07.04.2022 द्वारा पंचम्‌ केन्द्रीय वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मियों को महंगाई भत्ता की दर दिनांक-01.01.2022 के प्रभाव से 368% से बढ़ाकर 381% स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार सामान्यतः अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. अतः सम्यक्‌ विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि-

(i) पंचम्‌ केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक- 01.01.2022 के प्रभाव से 368% के स्थान पर 381% महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।¼ii½ दिनांक-01.01.1996 के प्रभाव से लागू पंचम्‌ केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मियों/पेंशनभोगियों तथा जिनको 01.01.2005 के प्रभाव से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य महंगाई भत्ता की राशि को महंगाई वेतन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक-01.01.2022 के प्रभाव से महंगाई भत्ता/राहत की दर 368% से बढ़ाकर 381% किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। 2 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 11 2022 (iii) पंचम्‌ केन्द्रीय वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन/पेंशन एवं महंगाई वेतन/पेंशन के सम्मिलित योग के आधार पर महंगाई भत्ता/राहत परिगणित किया जायेगा, किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर महंगाई भत्ता/राहत का भुगतान अनुमान्य नहीं होगा।

(iv) महंगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे या उससे ऊपर की राशि को पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा।

(v) उपर्युक्त महंगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा।

5. उच्च न्यायालय, पटना/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद्‌ के कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पंचम्‌ केन्द्रीय वेतनमान में उक्त महंगाई भत्ता/राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद्‌ की स्वीकृति से देय होगा। आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

आदेष से, लोकेश कुमार सिंह, सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

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;बपकरू464द्ध ;द्ध 283.571़10.0;बपकरू547द्ध00

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 05 November 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2022-11-05.283/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2022-11-05.283.