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;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध
19 ;बपकरू91द्ध 1944 ;0द्ध
(0 961) ए ;बपकरू232द्धए 10 ;बपकरू224द्ध 2022
सं॰ 3/एफ-01-24/2008-10443/वि॰ वित्त विभाग ——— ladYi 9 नवम्बर 2022 विषयः-सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों/निदेशालयों में पदस्थापित पदाधिकारियों को घरेलू सहायता भत्ता के भुगतान के संबंध मे। विा विभागीय संकल्प सं॰-6530, दिनांक-31.07.2008 की कंडिका-2 के द्वारा अपुनरीक्षित वेतनमान 18,400-500-22,400 रूपये एवं इससे ऊपर के वेतनमान में सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों/निदेशालयों में पदस्थापित पदाधिकारियों को (चाहे वो किसी भी सेवा के हों) घरेलू सहायता भाा के लिए 3000/-रूपये प्रति माह उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। आरक्षी पदाधिकारी, जिन्हें अर्दली की सुविधा पुलिस मैनुअल के अन्तर्गत अनुमान्य है, उन्हें दोनों में से एक सुविधा चुनने का विकल्प है। दिनांक-01.01.1996 के प्रभाव से राज्य कर्मियों के वेतन एवं भत्तों के पुनरीक्षण के उपरान्त इस व्यवहारिक सुविधा का निर्धारण वर्ष 2008 में किया गया।
2. राज्य कर्मियों के वेतन एवं भत्तों का पुनरीक्षण दिनांक-01.01.2006 एवं दिनांक-01.01.2016 के प्रभाव से क्रमशः 1.86 एवं 2.57 फिटमेंट गुणक के आधार पर किया गया है। जबकि सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों एवं निदेशालयों में पदस्थापित पदाधिकारियों के लिए घरेलू सहायता भत्ता का पुनरीक्षण/पुनर्निधारण नहीं हो सका है। 3. श्रम संसाधन विभाग की अधिसूचना सं॰-3809, दिनांक-30.09.2022 द्वारा अकुशल मजदूर हेतु दिनांक-01.10.2022 के प्रभाव से न्यूनतम मजदूरी 373.00 रूपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया है।
राज्य सरकार द्वारा वेतन-स्तर-14 एवं इससे ऊपर के पदाधिकारियों को घेरलू सहायता भाा को
निम्नरूप से पुनरीक्षित किया जाता है :-
2 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 10 ;बपकरू224द्ध 2022 (ii) आरक्षी पदाधिकारी, जिन्हें अर्दली की सुविधा पुलिस मैनुअल के अंतर्गत अनुमान्य है, दोनों में से एक विकल्प चुन लेंगे।(iii) विा विभागीय संकल्प सं॰-6530, दिनांक-31.07.2008 में मात्र इस राशि संशोधन के अलावे शेष प्रावधान यथावत् रहेंगे। यह सुविधा नवम्बर 2022 माह से प्रभावी होगी तथा इस सुविधा पर होने वाले व्यय, संबंधित विभाग के वेतन मद से विकलित होगा।
आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, लोकेश कुमार सिंह, सचिव संसाधन।