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(0 963) ए ;बपकरू232द्धए 10 ;बपकरू224द्ध 2022
उद्योग विभाग
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय
कार्यालय अपर निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना। ——— vkns'k 9 नवम्बर 2022
सं0सं0-ह0क0(14)सूत मिल-01/2017/2048—चूँकि मंत्रिमंडल सचिवालय के संकल्प सं0-पी0एस0-1/ आर0 1-105/398 दि0-12.02.1983 और निबंधक, सहयोग समितियाँ बिहार, पटना के पत्रांक-3731 दि0-09.07.2004 तथा पत्रांक-1490 दि0-29.02.2016 द्वारा निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम बिहार, पटना अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ के रूप में पदनामित है। प्रबंध निदेशक, सिवान को-ऑपरेटिव स्पीनिंग मिल लि0, सिवान के पत्रांक-309 दि0-09.07.
2022 तथा पत्रांक-356 दि0-13.08.2022 द्वारा यह सूचित किया है कि सिवान को-ऑपरेटिव स्पीनिंग मिल लि0, सिवान में वर्ष 2000 से वाणिज्य उत्पादन कार्य बंद है एवं मिल के सहकारी समिति का वर्त्तमान में कोई सदस्य नहीं है। सहकारी सूत मिल के निदेशक बोर्ड का निर्वाचन विगत कई वर्षों से नहीं हुआ है और चूँकि सहकारी सूत मिल बिहार एवं उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम, 1935 को पूर्ण करने में असफल रही है अतएव परिसमापन हेतु अनुशंसा की गई है। अतः बिहार को- ऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1935 की धारा 44 के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त सहकारी सूत मिल के परिसमापन का आदेश देना तथा परिसमापक की नियुक्ति अनिवार्य हो गई है।
अतएव मैं विवेक रंजन मैत्रेय, अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना बिहार को-ऑपरेटिव 2 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 10 ;बपकरू224द्ध 2022 साथ ही बिहार को-ऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1935 की धारा 44 (1) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री कृष्ण कुमार राय, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना को सिवान को-ऑपरेटिव स्पीनिंग मिल लि0, सिवान का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक अबिलंब उक्त स्पीनिंग मिल की सभी परिसम्पतियों/अभिलेखों/कागजातों का प्रभार ग्रहण करेगें एवं बिहार को-ऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1935 तथा बिहार को-ऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स, 1959 में निहित सुसंगत प्रावधानों के आलोक में परिसमापन की कार्रवाई सम्पन्न करना सुनिश्चत करेंगे।
आदेष से, (ह॰) अस्पष्ट, अपर निबंधक।