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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 14 November 2022

Published 14 November 2022

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2022-11-14.969
Languages
English, Hindi

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सं॰ वि॰(27)-पे॰को॰-36/2016-1152(पें॰)सं॰ वि॰(27)-पे॰को॰-36/2016-1152(पें॰)सं॰ वि॰(27)-पे॰को॰-36/2016-1152(पें॰)सं॰ वि॰(27)-पे॰को॰-36/2016-1152(पें॰) वित्त विभागवित्त विभागवित्त विभागवित्त विभाग ——— संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 11111111 नवम्बर, 2022नवम्बर, 2022नवम्बर, 2022नवम्बर, 2022

2016 के निर्गत तिथि के पूर्व के मामलों को भी बिहार वित्त विभागीय अधिसूचना सं0-1030 दिनांक-03सं0-1030 दिनांक-03सं0-1030 दिनांक-03सं0-1030 दिनांक-03....11111111....2016 के निर्गत तिथि के पूर्व के मामलों को भी बिहार विषयः- विषयः- विषयः- विषयः- वित्त विभागीय अधिसूचना 2016 के निर्गत तिथि के पूर्व के मामलों को भी बिहार 2016 के निर्गत तिथि के पूर्व के मामलों को भी बिहार वित्त विभागीय अधिसूचना वित्त विभागीय अधिसूचना

पेंशन नियमावली,1950 के नियम 169(क) के प्रावधान से आच्छादित करते हुए वित्तीय लाभ अधिसूचना पेंशन नियमावली,1950 के नियम 169(क) के प्रावधान से आच्छादित करते हुए वित्तीय लाभ अधिसूचना पेंशन नियमावली,1950 के नियम 169(क) के प्रावधान से आच्छादित करते हुए वित्तीय लाभ अधिसूचना पेंशन नियमावली,1950 के नियम 169(क) के प्रावधान से आच्छादित करते हुए वित्तीय लाभ अधिसूचना

े संबंध में। । । । निर्गत की तिथि से प्रदान करने कनिर्गत की तिथि से प्रदान करने कनिर्गत की तिथि से प्रदान करने कनिर्गत की तिथि से प्रदान करने के संबंध में े संबंध में े संबंध में

वित्त विभागीय अधिसूचना सं0-1030 दिनांक-03.11.2016 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 में नया नियम 169(क) निम्नवत्‌ जोड़ा गया :-

''169(क) ऐसे भूतपूर्व सैनिक कर्मी के मृत्योपरांत जिन्हें सैनिक एवं असैनिक सेवा हेतु दोहरा पेंशन अनुमान्य है; उनके आश्रितों को भी दोहरा पारिवारिक पेंशन का लाभ अनुमान्य होगा।''

2222.... उल्लेखनीय है कि बिहार पेंशन नियमावली के नियम 169(क) के प्रावधान रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के ज्ञापांक- 01(05)/2010-D दिनांक-17.01.2013 के अनुरूप ही अंगीकृत किये गये हैं । भारत सरकार के उक्त पत्र में पूर्व के मामलों को आच्छादित किया गया है, लेकिन वित्तीय लाभ आदेश निर्गत की तिथि से अनुमान्य किया गया है ।

3333.... कतिपय न्यायाधीन मामलों के परिपे्रक्ष्य मेें अधिसूचना निर्गत की तिथि 03.11.2016 से पूर्व के मामलांें को उक्त नियम से आच्छादित करने का विषय सरकार के समक्ष विचाराधीन था।4444.... सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वित्त विभागीय अधिसूचना सं0-1030 दिनांक-03.11.2016 के निर्गत तिथि के पूर्व के मामलों को भी बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 2 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 14 ष् 2;बपकरू24द्ध22 169(क) के प्रावधान से आच्छादित करते हुए वित्तीय लाभ अधिसूचना निर्गत की तिथि 03.11.2016 से प्रदान किया जाएगा। आदेशः-आदेशः-आदेशः-आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश से,,,, मुकेश कुमार लाल,मुकेश कुमार लाल,मुकेश कुमार लाल,मुकेश कुमार लाल, सरकार केसरकार केसरकार केसरकार के विशेषविशेषविशेषविशेष सचिवसचिवसचिवसचिव।।।।

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;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू23द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू25द्ध ;बपकरू5द्ध़;बपकरू5द्ध-;बपकरू24द्ध0;बपकरू24द्ध-;बपकरू24द्धघ्

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 14 November 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2022-11-14.969/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2022-11-14.969.