;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध
ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू14द्ध
23 ;बपकरू4द्ध;बपकरू14र्द्ध 1;बपकरू21द्ध44 ;बपकरू23द्ध;बपकरू24द्ध;बपकरू25द्ध
;बपकरू23द्ध;बपकरू26द्ध;बपकरू24द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू21द्ध;बपकरू29द्ध2;बपकरू25द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू30द्ध;बपकरू4द्ध 14 ष् 2;बपकरू24द्ध22
स्वास्थ्य विभागस्वास्थ्य विभागस्वास्थ्य विभागस्वास्थ्य विभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 10 नवम्बर, 202210 नवम्बर, 202210 नवम्बर, 202210 नवम्बर, 2022
सं॰ 11/फाई॰(स्था॰) 02/2019-991(11)--भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत फाइलेरिया निरीक्षक संवर्ग में नियुक्ति एवं सेवा शर्तोंं के विनियमन हेतु ''बिहार फाइलेरिया निरीक्षक संवर्ग नियमावली, 2015'' में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः-
1111.... संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।-संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।-संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।-संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।-(1) यह नियमावली ''बिहार फाइलेरिया निरीक्षक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2022'' कही जा सकेगी। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह राजपत्र के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।
2222.... ''बिहार फाइलेरिया ि 2015'' के नियम-6, का संशोधन।---- उक्त नियमावली 2015 ''बिहार फाइलेरिया निरीक्षक संवर्ग नियमावली, नरीक्षक संवर्ग नियमावली, नरीक्षक संवर्ग नियमावली, नरीक्षक संवर्ग नियमावली, 2015'' के नियम-6, का संशोधन। 2015'' के नियम-6, का संशोधन। 2015'' के नियम-6, का संशोधन। ''बिहार फाइलेरिया ि ''बिहार फाइलेरिया ि
के नियम-6, के उप नियम-(2) को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाएगाः-
''फाइलेरिया निरीक्षक संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु-सीमा 18 वर्ष होगी और अधिकतम आयु-सीमा वही होगी जो सरकार द्वारा, समय-समय पर, आरक्षण कोटिवार, विनिश्चित की जाय।''
बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से, ((((ह॰ह॰ह॰ह॰)))) अस्पष्ट,अस्पष्ट,अस्पष्ट,अस्पष्ट, सरकार के अपर सचिवसरकार के अपर सचिवसरकार के अपर सचिवसरकार के अपर सचिव।।।।
10 नवम्बर, 202210 नवम्बर, 202210 नवम्बर, 202210 नवम्बर, 2022
सं॰ 11/फाई॰(स्था॰) 02/2019-992(11)/अधिसूचना सं॰ 991(11) दिनांक 10 नवम्बर, 2022 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है जो भारत का संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अन्तर्गत अंंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। 2 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 14 ष् 2;बपकरू24द्ध22 The 10th November, 2022 No. 11/फाई॰(स्था॰) 02/2019-991(11)—In exercise of powers conferred by proviso to Article -309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to regulate the appointment and service conditions in the Filaria Inspector cadre under the following Rules to amend the "Bihar Filaria Inspector Cadre Rules, 2015". –
1. Short title, extent & commencement. - (1) These Rules may be called as the " Bihar Filaria Inspector Cadre (Amendment) Rules, 2022". (2) It will extend to the whole State of Bihar. (3) It shall come into force from the date of its publication the official Gazette..
2. 2. Amendment in Ruls-6 of Bihar Filaria Inspector Cadre Rules, 2015- Sub rule-2 of Rule '6' shall be substituted with following:_ "(2) For direct recruitment in the Bihar Filaria Inspector Cadre, minimum age limit shall be 18 years and maximum age limit shall be the same as may be determined reservation categorywise, from time to time, by the Government."