;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध
ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू14द्ध
23 ;बपकरू4द्ध;बपकरू14र्द्ध 1;बपकरू21द्ध44 ;बपकरू23द्ध;बपकरू24द्ध;बपकरू25द्ध
;बपकरू23द्ध;बपकरू26द्ध;बपकरू24द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू21द्ध;बपकरू29द्ध4;बपकरू25द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू30द्ध;बपकरू4द्ध 14 ष् 2;बपकरू24द्ध22
निर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 14 नवम्बर14 नवम्बर14 नवम्बर14 नवम्बर, 2022, 2022, 2022, 2022
सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ बीबीबीबी1-3-80/2022-2191-3-80/2022-2191-3-80/2022-2191-3-80/2022-219--------बिहार विधान सभा का उप निर्वाचन, 2022-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खंड (ग) के उपबंधों के अनुसरण में 93-कुढ़नी विधान सभा उप निर्वाचन, 2022 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कोविड-19 संदिग्ध या प्रभावित ऐसे व्यक्ति, जो डाक मतपत्र के द्वारा मतदान करने से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-52/2022/एसडीआर/खंड-1 दिनांक 11.11.2022 (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति मे)ं एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचक और शारीरिक निःषक्तता (बैंचमार्क) वाले निर्वाचक, जिन्हें राज्य की निर्वाचक नामावलियों के डाटा बेस में पहले से ही चिन्हित/इंगित किया गया हो, और डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए चाहते हो, से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-52/2022/एसडीआर/खंड-1 दिनांक 11.11.2022 (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति मे)ं सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाषित की जाती है।
बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेष सेे,राज्यपाल के आदेष सेे,राज्यपाल के आदेष सेे,राज्यपाल के आदेष सेे, मिथिलेष कुमार साहु,,,, मिथिलेष कुमार साहु मिथिलेष कुमार साहु मिथिलेष कुमार साहु संयुक्त सचिवसंयुक्त सचिवसंयुक्त सचिवसंयुक्त सचिव-सह--सह--सह--सह- संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।2 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 14 ष् 2;बपकरू24द्ध22 भारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001/दिनांक-11 नवंबर, 2022/दिनांक-11 नवंबर, 2022/दिनांक-11 नवंबर, 2022/दिनांक-11 नवंबर, 2022 निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001 निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001 निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001
सं. 52/2022/एसडीआर/खंड-।-- लोक प्रतिनिधित्व अिधिनयम, 1951 की धारा 60 के खंड(ग) के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा विनि दष्ट करता है कि 80 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचक और शारीरिक नि:शक्तता (बेंचमार्क ) वाले निर्वाचक, जिन्हें राज्य की निर्वाचक नामावलियों के डाटा बेस में पहले से ही चि1िनत/इंगित किया गया हो, और जो डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए आवेदन करते हैं और जो संबंधित रिट7नग अधिकारी द्वारा उसके अनुरोध के सत्यापन की शर्त के अधीन हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के भाग-।।।क, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. सं. 3786 (अ.) दिनांक 22 अक्तूबर, 2019 और इस विषय पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निद:शों एवं दिशानिद:शों के जरिए यथा- संशोिधत, के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अिधिनयम, 1951 की धारा 30 के अंतर्गत अधिसूचित उत्तर प्रदेश, ओिडशा, राजस्थान, बिहार एवं छत्तीसगढ़ के संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चल रहे उप निर्वाचनों में डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए Aयक्तियों की एक Cेणी होंगे।
आदेश से, एस.बी. जोशी, (cid:1)धान सिचव।3 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 14 ष् 2;बपकरू24द्ध22 भारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001/दिनांक-11 नवंबर, 2022/दिनांक-11 नवंबर, 2022/दिनांक-11 नवंबर, 2022/दिनांक-11 नवंबर, 2022 निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001 निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001 निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001
सं. 52/2022/एसडीआर/खंड-।--लोक प्रतिनिधित्व अिधिनयम, 1951 की धारा 60 के खंड(ग) के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा विनि दष्ट करता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कोिवड-19 संदिग्ध या प्रभावित ऐसे Aयक्ति, जो डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए आवेदन करते हैं और जो संबंधित रिट7नग अधिकारी द्वारा उसके अनुरोध के सत्यापन की शर्त के अधीन हैं, निर्वाचनों का संचालन िनयम, 1961 के भाग-।।।क, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ.सं. 1964 (अ.) दिनांक 19 जून, 2020 के जरिए यथासंशोधित, इस विषय पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निद:शों एवं दिशानिद:शों के साथ पठित, के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अिधिनयम, 1951 की धारा 30 के अंतर्गत अिधसूिचत उत्तर प्रदेश, ओिडशा, राजस्थान, बिहार एवं छत्तीसगढ़ के संसदीय/िवधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चल रहे उप निर्वाचनों में डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए Aयक्तियों की एक Cेणी होंगे।
आदेश से, एस.बी. जोशी, (cid:1)धान सिचव।4 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 14 ष् 2;बपकरू24द्ध22 वरिष्ठ नागरिकोंवरिष्ठ नागरिकोंवरिष्ठ नागरिकोंवरिष्ठ नागरिकों, , , , दि(cid:13)ांगजनों और कोविडदि(cid:13)ांगजनों और कोविडदि(cid:13)ांगजनों और कोविडदि(cid:13)ांगजनों और कोविड----19 19 19 19 के संदिग्ध एवं प्रभावित (cid:13)क्तियों की (cid:31)ेणी में अनुपस्थित मतदाताओं के संदिग्ध एवं प्रभावित (cid:13)क्तियों की (cid:31)ेणी में अनुपस्थित मतदाताओं के संदिग्ध एवं प्रभावित (cid:13)क्तियों की (cid:31)ेणी में अनुपस्थित मतदाताओं के संदिग्ध एवं प्रभावित (cid:13)क्तियों की (cid:31)ेणी में अनुपस्थित मतदाताओं द्वारा डाक मतपत्र के जरिए मतदान के लिए दिशा----निद.शनिद.शनिद.शनिद.श द्वारा डाक मतपत्र के जरिए मतदान के लिए दिशा द्वारा डाक मतपत्र के जरिए मतदान के लिए दिशा द्वारा डाक मतपत्र के जरिए मतदान के लिए दिशा
1. निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) िनयम, 2019, और निर्वाचन आयोग के दिनांक 16 जुलाई, 2020 के निर्णय के साथ पठित निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) िनयम, 2020 के अनुसरण में अनुपस्थित मतदाताओं की निम्नलिखित %ेणियों को डाक मतपत्र (पीबी) के माध्यम से मतदान की सुविधा दी गई है:
(i) वरिष्ठ नागरिक (80 वर्ष से अधिक आयु के ), (ii) निर्वाचक नामावली में इंगित किए गए दि2ांगजन, और (iii) कोिवड-19 के संदिग्ध एवं प्रभावित 2क्ति।
2. अनुपस्थित मतदाताओं द्वारा डाक मतपत्र (पीबी) का आवेदन करने हेतु प्र9िया
(2.1) डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के इ:छु क किसी भी अनुपस्थित मतदाता को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिट?नग अधिकारी (आरओ) को सभी आवश्यक विवरण देते Aए, प्रपत्र 12-घ में आवेदन करना पड़ता है। डाकडाकडाकडाक मतपत्र की सुविधा की अपेक्षा वाला ऐसा आवेदन संबंधित निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख के बाद पांच दिनों मतपत्र की सुविधा की अपेक्षा वाला ऐसा आवेदन संबंधित निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख के बाद पांच दिनों मतपत्र की सुविधा की अपेक्षा वाला ऐसा आवेदन संबंधित निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख के बाद पांच दिनों मतपत्र की सुविधा की अपेक्षा वाला ऐसा आवेदन संबंधित निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख के बाद पांच दिनों के भीतर आरओ तक प8ंच जाना चाहिए।के भीतर आरओ तक प8ंच जाना चाहिए।के भीतर आरओ तक प8ंच जाना चाहिए।के भीतर आरओ तक प8ंच जाना चाहिए।
(2.2) निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के िनयम 27ड. और 27-झ के तहत संशोधित प्रावधानों के अनुसार, अनुपस्थित मतदाता को डाक मतपत्र जारी करने और मतदान के बाद मत पत्र की वापसी का कार्य आयोग द्वारा यथानिदेशित रीति से किया जाएगा। तदनुसार, आयोग ने वरिष्ठ नागरिक %ेणी के अनुपस्थित मतदाताओं (एवीएससी), दि2ांगजन (पीडब्ल्यूडी) %ेणी के अनुपस्थित मतदाताओं (एवीपीडी) और कोिवड-19 %ेणी से संबंधित अनुपस्थित मतदाताओं (एवीसीओ) द्वारा डाक मतपत्रों के माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए निम्नलिखित प्र9िया/दिशानिदIश निर्धारित किए हैं।
(2.3) यदि निर्वाचन के समय कोई भी निर्वाचक कोविड-19 की वजह से राज्य के भीतर अस्पताल में भर्ती है, अथवा कोिवडअथवा कोिवडअथवा कोिवडअथवा कोिवड----19 19 19 19 की की की की वजह से होमवजह से होमवजह से होमवजह से होम////संस्थागत संगरोध संस्थागत संगरोध संस्थागत संगरोध संस्थागत संगरोध ((((क्वाक्वाक्वाक्वारंटीनरंटीनरंटीनरंटीन) ) ) ) में है और परिणामस्वरूप में है और परिणामस्वरूप में है और परिणामस्वरूप में है और परिणामस्वरूप चिकित्सीय सलाह के अनुसार मतदान कें N में 2क्तिगत रूप से मत डालने की स्थिति में नहP है और यदि ऐसा निर्वाचक डाक मतपत्र जारी करने के िलए अनुरोध करता है, तो आवेदन की वास्तविकता के बारे में समाधान हो जाने पर संबंधित रिट?नग अधिकारी (आरओ), निर्वाचक को डाक मतपत्र प्रदान करेगा। रिट?नग अधिकारी (आरओ) डाक मतपत्र पAंचाने और निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए नियत तिथि से पहले उक्त निर्वाचक से इसे वापस मंगवाने की 2वस्था करेगा। यह 2वस्था आयोग के निदेशों पर मुख्य सचिव द्वारा नामित कोविड-19 के नोडल अधिकारी के समन्वय में की जाएगी। ऐसे निर्वाचकों से डाक मतपत्र के लिए आवेदन (प्रपत्र 12-घ) के साथ सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकारियों से प्रमाण-पत्र/निदIशों की प्रतिलिपि संलV होनी चाहिए, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि आवेदक कोविड-19 की वजह से राज्य में अस्पताल में भर्ती है या राज्य के भीतर संगरोध (क्वारंटीन) (गृह या संस्थागत) में है।
(2.4) डाक मतपत्र का विकल्पडाक मतपत्र का विकल्पडाक मतपत्र का विकल्पडाक मतपत्र का विकल्प चुनने वाले दि>यां चुनने वाले दि>यां चुनने वाले दि>यां चुनने वाले दि>यांग (cid:31)ेणी ग (cid:31)ेणी ग (cid:31)ेणी ग (cid:31)ेणी ((((एवीपीडीएवीपीडीएवीपीडीएवीपीडी) ) ) ) मतदातामतदातामतदातामतदाताओं के मामले में ओं के मामले में ओं के मामले में ओं के मामले में आवेदन आवेदन आवेदन आवेदन ((((प्ररूप प्ररूप प्ररूप प्ररूप 12121212घघघघ) ) ) ) के साथ दि>यांके साथ दि>यांके साथ दि>यांके साथ दि>यांगजन अिधकार अिधिनयमगजन अिधकार अिधिनयमगजन अिधकार अिधिनयमगजन अिधकार अिधिनयम, 2016 , 2016 , 2016 , 2016 की धारा की धारा की धारा की धारा 2222 के तहत संबंधित प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित के तहत संबंधित प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित के तहत संबंधित प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित के तहत संबंधित प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित बेंचमार्क अशक्तबेंचमार्क अशक्तबेंचमार्क अशक्तबेंचमार्क अशक्तता प्रमाणपत्र ता प्रमाणपत्र ता प्रमाणपत्र ता प्रमाणपत्र ((((नि@दष्टनि@दष्टनि@दष्टनि@दष्ट अशक्त अशक्त अशक्त अशक्तता के ता के ता के ता के 40404040%%%% से कम नहCसे कम नहCसे कम नहCसे कम नहC) ) ) ) की प्रति संलग्नकी प्रति संलग्नकी प्रति संलग्नकी प्रति संलग्न होनी चािहए। होनी चािहए। होनी चािहए। होनी चािहए। 3333. . . . रिट?नग अधिकारी द्वारा कार्रवाई- ((((3333....1111) ) ) ) बीएलओबीएलओबीएलओबीएलओ केकेकेके द्वाराद्वाराद्वाराद्वारा प्ररूपप्ररूपप्ररूपप्ररूप 12121212घघघघ काकाकाका िवतरणिवतरणिवतरणिवतरण::::
बीएलओ मतदान कें D क्षेत्र में आरओ द्वारा प्रदान किए गए विवरण के अनुसार एवीएससी, , , , एववीपीडी और एववीपीडी और एववीपीडी और एववीपीडी और ((((कककक) ) ) ) बीएलओ मतदान कें D क्षेत्र में आरओ द्वारा प्रदान किए गए विवरण के अनुसार एवीएससी बीएलओ मतदान कें D क्षेत्र में आरओ द्वारा प्रदान किए गए विवरण के अनुसार एवीएससी बीएलओ मतदान कें D क्षेत्र में आरओ द्वारा प्रदान किए गए विवरण के अनुसार एवीएससी
एवीसीओ की (cid:31)ेणी में अनुएवीसीओ की (cid:31)ेणी में अनुएवीसीओ की (cid:31)ेणी में अनुएवीसीओ की (cid:31)ेणी में अनु पस्थित मतदाताओं के घरों का दौरा करेगा और संबंधित निर्वाचकों को प्ररूप पस्थित मतदाताओं के घरों का दौरा करेगा और संबंधित निर्वाचकों को प्ररूप 12121212घघघघ पस्थित मतदाताओं के घरों का दौरा करेगा और संबंधित निर्वाचकों को प्ररूप पस्थित मतदाताओं के घरों का दौरा करेगा और संबंधित निर्वाचकों को प्ररूप वितरित करेगा और उनसे पावती प्राप्तवितरित करेगा और उनसे पावती प्राप्तवितरित करेगा और उनसे पावती प्राप्तवितरित करेगा और उनसे पावती प्राप्त करेगा। करेगा। करेगा। करेगा। सभी पावितयां आरओ के पास जमा करेगा। ((((खखखख) ) ) ) बीएलओ निर्वाचकों से प्राप्तबीएलओ निर्वाचकों से प्राप्तबीएलओ निर्वाचकों से प्राप्तबीएलओ निर्वाचकों से प्राप्त सभी पावितयां आरओ के पास जमा करेगा। सभी पावितयां आरओ के पास जमा करेगा। सभी पावितयां आरओ के पास जमा करेगा।
((((गगगग) ) ) ) यदि कोई निर्वाचक उपलब्धयदि कोई निर्वाचक उपलब्धयदि कोई निर्वाचक उपलब्धयदि कोई निर्वाचक उपलब्ध नहC है तो बीएलओ अपना सम्प नहC है तो बीएलओ अपना सम्प नहC है तो बीएलओ अपना सम्प नहC है तो बीएलओ अपना सम्पर्क विवरण साझा करेगा और अधिसूचना की र्क विवरण साझा करेगा और अधिसूचना की र्क विवरण साझा करेगा और अधिसूचना की र्क विवरण साझा करेगा और अधिसूचना की तारीख के बाद पांच दिनों की अवधि के भीतर उसे प्राप्त करने के लिए फिर से जाएगा।करने के लिए फिर से जाएगा।करने के लिए फिर से जाएगा।करने के लिए फिर से जाएगा। तारीख के बाद पांच दिनों की अवधि के भीतर उसे प्राप्त तारीख के बाद पांच दिनों की अवधि के भीतर उसे प्राप्त तारीख के बाद पांच दिनों की अवधि के भीतर उसे प्राप्त निर्वाचक डाक मतपत्र को चुन सकते हैं या नहC चुन सकता है। यदि वह डाक मतपत्र का विकल्प चुनता है तो चुनता है तो चुनता है तो चुनता है तो ((((घघघघ) ) ) ) निर्वाचक डाक मतपत्र को चुन सकते हैं या नहC चुन सकता है। यदि वह डाक मतपत्र का विकल्प निर्वाचक डाक मतपत्र को चुन सकते हैं या नहC चुन सकता है। यदि वह डाक मतपत्र का विकल्प निर्वाचक डाक मतपत्र को चुन सकते हैं या नहC चुन सकता है। यदि वह डाक मतपत्र का विकल्प
बीएलओ भरे 8ए प्ररूप बीएलओ भरे 8ए प्ररूप बीएलओ भरे 8ए प्ररूप बीएलओ भरे 8ए प्ररूप 12121212घ को मतदाता के घर से एकत्र करेगा और अधिसूचना की तारीख के बाद पांच दिनों घ को मतदाता के घर से एकत्र करेगा और अधिसूचना की तारीख के बाद पांच दिनों घ को मतदाता के घर से एकत्र करेगा और अधिसूचना की तारीख के बाद पांच दिनों घ को मतदाता के घर से एकत्र करेगा और अधिसूचना की तारीख के बाद पांच दिनों की अवधि के भीतर आरओ के पास जमा ककी अवधि के भीतर आरओ के पास जमा ककी अवधि के भीतर आरओ के पास जमा ककी अवधि के भीतर आरओ के पास जमा करेगा।रेगा।रेगा।रेगा। ((((डडडड.) .) .) .) सेक्टसेक्टसेक्टसेक्टर अधिकारी आरओ के समO पर्यवेक्षण में बीएलओ द्वारा प्ररूप र अधिकारी आरओ के समO पर्यवेक्षण में बीएलओ द्वारा प्ररूप 12121212घ के वितरण और संOह की प्रPिया घ के वितरण और संOह की प्रPिया घ के वितरण और संOह की प्रPिया घ के वितरण और संOह की प्रPिया र अधिकारी आरओ के समO पर्यवेक्षण में बीएलओ द्वारा प्ररूप र अधिकारी आरओ के समO पर्यवेक्षण में बीएलओ द्वारा प्ररूप का पर्यवेक्षण करेगा।का पर्यवेक्षण करेगा।का पर्यवेक्षण करेगा।का पर्यवेक्षण करेगा।5 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 14 ष् 2;बपकरू24द्ध22 (3.2) रिट?नग अधिकारी (आरओ) 3 %ेणियों अर्थात (क) 'एवीएससी', (ख) 'एवीपीडी' और (ग) 'एवीसीओ' में ऐसे सभी अनुपस्थित मतदाताओं की सूची (अनुलVक–1 के अनुसार फामIट) तैयार करेगा, जिनके आवेदन पत्र समय पर मिल गए हैं और पूरी तरह से ठीक हैं।
(3.3) निर्वाचन के लिए नामनिदIशन करने की अंतिम तारीख को उस निर्वाचन विशेष के लिए निर्वाचक नामावली स्थिर (Yोजन) कर दी जाती है और निर्वाचन पूरा होने तक उस नामावली में और नाम जोड़ने अथवा हटाने संबंधी कोई कार्य नहP किया जाता है। इस चरण पर, रिट?नग अधिकारी(आरओ) यह सत्यापित और सुनिZित करेगा कि डाक मतपत्र वाले आवेदक निर्वाचक के रूप में पंजीकृ त हों तथा प्रपत्र 12–घ में उनके निर्वाचन संबंधी विवरण मौजूदा निर्वाचक नामावली के संदर्भानुसार सही हों। निर्वाचक नामावली के संदर्भानुसार सही विवरण पाए जाने वाले सभी निर्वाचकों को एवीएससी और एवीपीडी की %ेणी में अनुपस्थित मतदाताओं के \प में डाक मतपत्र जारी किए जाएंगे। यदि अनुपस्थित मतदाता कोविड-19 (एवीसीओ) की %ेणी से संबंधित हों, तो डाक मतपत्र के लिए प्रपत्र 12घ अनुमोदित करने से पहले रिट?नग अधिकारी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विधिवत नियुक्त किए गए सक्षम प्राधिकारी के प्रमाणपत्र की इस आशय से जांच करेगा कि निर्वाचक कोविड–19 की वजह से गृह संगरोध (होम क्वारंटीन) अथवा संस्थागत संगरोध(क्वारंटीन) में हो।
(3.4) रिट?नग अधिकारी (आरओ) ऐसे निर्वाचकों के नामों के सामने निर्वाचक नामावली की चि]िनत प्रति में यह दर्शाने के लिए प्रविष्टि 'पीबी' भी करेगा कि उन्हें एक डाक मतपत्र जारी कर दिया गया है, परंतु उसमें वह उन्हें जारी किए गए मत पत्र की 9म संख्या दर्ज नहP करेगा।
(3.5) रिट?नग अधिकारी(आरओ) यह भी सुनिZित करेगा कि ऐसे निर्वाचक, जिन्हें डाक मतपत्र जारी कर दिए गए हैं, वे मतदान कें N पर मतदान करने हेतु अनुमत्य नहP है।
(3.6) इसके अलावाइसके अलावाइसके अलावाइसके अलावा, , , , आरओ आरओ आरओ आरओ मान्यमान्यमान्यमान्यताताताता प्राप्तप्राप्तप्राप्तप्राप्त राजनैतिक दलों के निर्वाचन लड़ने वाले अSय राजनैतिक दलों के निर्वाचन लड़ने वाले अSयTथयों के साथ मुDित Tथयों के साथ मुDित Tथयों के साथ मुDित Tथयों के साथ मुDित राजनैतिक दलों के निर्वाचन लड़ने वाले अSय राजनैतिक दलों के निर्वाचन लड़ने वाले अSय
निर्वाचकों की सूची साझा करेगा जिनके डाक मतपत्र सुविधा का लाभ उठाने के हार्डकॉपी में हार्डकॉपी में हार्डकॉपी में हार्डकॉपी में ऐसे सभी दि>यांऐसे सभी दि>यांऐसे सभी दि>यांऐसे सभी दि>यांग और ग और ग और ग और 80808080+ + + + निर्वाचकों की सूची साझा करेगा जिनके डाक मतपत्र सुविधा का लाभ उठाने के निर्वाचकों की सूची साझा करेगा जिनके डाक मतपत्र सुविधा का लाभ उठाने के निर्वाचकों की सूची साझा करेगा जिनके डाक मतपत्र सुविधा का लाभ उठाने के लिए प्ररूप लिए प्ररूप लिए प्ररूप लिए प्ररूप 12121212घ में आवेदन उसके द्वारा अनुमोदित किए गए हैं।घ में आवेदन उसके द्वारा अनुमोदित किए गए हैं।घ में आवेदन उसके द्वारा अनुमोदित किए गए हैं।घ में आवेदन उसके द्वारा अनुमोदित किए गए हैं। 4444. . . . डाक मत पत्रडाक मत पत्रडाक मत पत्रडाक मत पत्र का प्ररूप और डिजाइन का प्ररूप और डिजाइन का प्ररूप और डिजाइन का प्ररूप और डिजाइन
अनुपस्थित मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र का प्र\प और भाषा वैसी ही होगी जैसी निर्वाचन _ूटी पर मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र की होती है। इस संदर्भ में, निर्वाचन _ूटी पर मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र के प्रपत्र के संबंध में आयोग के दिनांक 18 िसतंबर, 2015 के दिशानिदIश सं. 52/2015/एसडीआर/खंड 1 और दिनांक 24 फरवरी, 2016 के दिशानिदIश सं. 52/2016/एसडीआर/खंड 1 का अवलोकन करें।
निर्वाचकों को जानकारी देना और चिXिनत मतपत्रों को एकत्र करनाः---- 5555. . . . मतदान पदाधिकारियों का दौरामतदान पदाधिकारियों का दौरामतदान पदाधिकारियों का दौरामतदान पदाधिकारियों का दौरा, , , , निर्वाचकों को जानकारी देना और चिXिनत मतपत्रों को एकत्र करनाः निर्वाचकों को जानकारी देना और चिXिनत मतपत्रों को एकत्र करनाः निर्वाचकों को जानकारी देना और चिXिनत मतपत्रों को एकत्र करनाः
(5.1) इस प्रयोजनार्थ मतदान अधिकारियों की अलग टीमों की नियुक्ति की जानी चाहिए, जिनमें दो पदाधिकारी शामिल होंगे और इसमें से कम से कम एक पदाधिकारी, राज्य में मतदान कें N के लिए मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए पदाधिकारी के रैंक/स्तर से कम न हो। मतदान अधिकारियों की टीम के साथ एक माइ9ो प्रेक्षक भी जाएंगे। (5.2) नियुक्त किए जाने वाले मतदान पदाधिकारियों की टीमों की संख्या निर्वाचन-क्षेत्र में उन अनुपस्थित मतदाताओं की संख्या पर निर्भर करेगी, जिन्हें डाक मतपत्र जारी किए गए हैं।
(5.3) मतदान पदाधिकारियों की टीम निर्वाचकों द्वारा प्रपत्र 12घ में अपने आवेदन पत्रों में उल्लिखित पते पर निर्वाचकों से मिलेगी, ताकि उन्हें डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने में सुविधा प्रदान की जा सके ।
(5.4) निर्वाचकों को मतदान पदाधिकारियों के दौरे की तारीख और अनुमानित समय के बारे में पहले से ही सूचित किया जाएगा। ऐसी सूचना प्रपत्र 12घ में आवेदन पत्र में उल्लिखित किए गए मोबाइल फोन, यदि उपलब्ध करवाया गया हो, पर एसएमएस के जरिए दी जाए। अन्य मामलों में, डाक द्वारा और/अथवा बीएलओ के माध्यम से सूचना दी जाए। (5.5) यदि प्रथम दौरे के समय निर्वाचक प्रपत्र में दिए गए पते पर मौजूद नहP मिलता है, तो टीम अपने दूसरे दौरे के समय के बारे में सूचना देते Aए अपना दूसरा दौरा करेगी। यदि निर्वाचक दूसरे दौरे के समय भी मौजूद नहP मिलता है, तो उसके मामले में आगे कोई भी कार्रवाई अथवा दौरा अपेक्षित नहP होगा।
(5.6) अaयbथयों को इस %ेणी के डाक मतपत्र देने और एकत्रित किए जाने के लिए दौरे के कार्य9म की सूचना दी जाएगी। यदि वे चाहें, तो प्र9िया पर नज़र रखने के लिए रिट?नग अधिकारी को पूर्व सूचना देकर अपने प्राधिकृ त प्रतिनिधियों (बीएलए सिहत) को प्रतिनियुक्त कर सकते हैं।
(5.7) एवीएससी, एवीपीडी और एवीसीओ निर्वाचकों की सूची निर्वाचन अधिकारियों के विभिन्न टीमों में वितरित किए जाने हेतु इस तरह से बांटी जाएगी कि प्रत्येक टीम को सुगठित भौगोलिक क्षेत्र में eयक्तियों की सूची मिले।
(5.8) दौरे पर जाने वाले मतदान अधिकारी डाक मतपत्र जारी करने से पहले निर्वाचक की पहचान सुनिZित करेंगे।6 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 14 ष् 2;बपकरू24द्ध22 (5.9) निर्वाचक का नाम और पहचान के लिए प्रस्तुत दस्तावेज की प्रविष्टि इस प्रयोजन के लिए बनाए गए एक रजिस्टर (अनुबंध-2 के रूप में संलV) में भी दर्ज की जाएगी और उसमें निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे का िनशान िलया जाएगा।
इसके अलावा, यह दर्शाने के लिए कि 2क्ति ने वोट दे दिया है, एवीएससी, एवीपीडी और एवीसीओ की सूची में निर्वाचक के नाम के सामने सही का निशान लगाया जाएगा। विधिवत भरी गई निर्वाचक की 9म संख्या और भाग संख्या सहित काउन्टरफॉइल को अलग किया जाएगा और टीम द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा।
(5.10) मतदान अधिकारियों के प्रत्येक टीम की यह जिम्मेदारी होगी कि (क) वे उन्हें निiदष्ट प्रत्येक अनुपस्थित मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र जारी करें, (ख) डाक मतपत्र के द्वारा मतदान करने के लिए अपनाई जाने वाली प्र9िया के बारे में निर्वाचक को बताएं, (ग) यह सुनिZित करना कि निर्वाचक को अपनी पसंद से मतदान करने में कोई प्रभावित न करे, और संबंधित निर्वाचक के पते पर सभी गतिविधियों में मतदान की गोपनीयता सुनिZित रहे। तथािप, यदि कोई निर्वाचक दृष्टिहीनता या शारीरिक निर्बलताओं के कारण अपना मत देने में समर्थ नहP है तो मतदान करने के लिए उसे किसी वयस्क eयक्ति की सहायता लेने की अनुमति दी जाएगी। इस मामले में निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के िनयम 49ढ़ के सभी प्रावधान लागू होंगे। साथी को आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में घोषणा देनी होगी और मतदान अधिकारी ऐसे मामलों का रिकॉर्ड प्रपत्र 14क में रखेंगे, मतदान 9िया की सहायता में एजेंटों या उम्मीदवारों या निषिj पाkटयों को नहP लिया जा सकता है। साथी को वोट गुप्त रखना होगा और वह के वल एक निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य कर सकता है।
(5.11) मतदान अधिकारी निर्वाचकों को उनके द्वारा मतदान की प्र9िया तथा उनके द्वारा निभाई जाने वाली औपचारिकताओं के संबंध में बताते समय उन्हें निम्नलिखित बिदुओं की स्पष्ट रूप से 2ाख्या करेंगे:
(क) फार्म 13क में घोषणा करना और उसे स्वयं मतदान अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित करवाना,
(ख) फार्म 13क और छोटे िलफाफे (फार्म 13ख), दोनों पर डाक मतपत्र की 9म संख्या डालना,
(ग) मतदान करने का तरीका, अर्थात पसंद के अaयर्थी के नाम के सामने 9ॉस अथवा सही का चि]न लगाना,
(घ) चि]िनत बैलट को मोड़ कर उसे छोटे लिफाफे में रखना और लिफाफे को बंद करना,
(ड.) िविधवत भरे Aए, हस्ताक्षरित तथा अधिप्रमाणित फार्म 13क में की गई घोषणा को बड़े लिफाफे (फार्म 13ग) के भीतर मतदान किए गए मतपत्र वाले बंद लिफाफे (फार्म 13ख) के साथ रखना,
(च) बड़े लिफाफे को बंद करना और उसे मतदान अधिकारी को सnपना।
(5.12) मतदान अिधकारी एवीएससी, एवीपीडी और एवीसीओ निर्वाचकों के मामले में फार्म 13क में की गई घोषणा को अधिप्रमाणित करने के लिए प्राधिकृ त हैं। घोषणा को अधिप्रमाणित करते समय मतदान अिधकारी अपना पूरा नाम तथा पदनाम 'मतदान अिधकारी' भी लिखेंगे। अस्पताल में उपचाराधीन कोविड oस्त 2क्ति के मामले में उस 2क्ति की देख-रेख कर रहे चिकित्सा अधिकारी भी अधिप्रमाणित करने के लिए प्राधिकृ त हैं।
(5.13) जब डाक मतपत्र पर वोट डाल दिया जाता है और फार्म 13ग में लिफाफा तैयार कर दिया जाता है तो मतदान अधिकारी उसे इकpा करेंगे।
(5.14) मतदान अधिकारियों की प्रत्येक टीम को एवीएससी, एवीपीडी और एवीसीओ निर्वाचकों की सूची प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें पर्याप्त संख्या में डाक मत-पत्र, िलफाफे , कलम, इंकपैड (जहाँ कहP अपेक्षित हो, वहाँ अंगूठे के िनशान के िलए), लिफाफों को बंद करने के लिए ग्लू स्टिक, मतदान किए गए मतपत्रों के लिफाफों और उनके काउं टरफॉइल को सुरक्षित रखने के लिए एक पर्याप्त बड़ा कै नवास थैला और अन्य अनिवार्य स्टेशनरी के सामान, जो आवश्यक समझे जाएं, प्रदान किए जाने चाहिए।
(5.15) मतदान अधिकारियों को उनकी यात्राओं के दौरान पुलिस सुरक्षा कवर प्रदान की जानी चाहिए। एवीएससी/एवीपीडी/एवीसीओ निर्वाचकों के पते पर कार्यवाहियों की वीडियोoाफी के प्रबंध भी किए जाने चाहिए। इस7 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 14 ष् 2;बपकरू24द्ध22 प्रयोजन के लिए मतदान अधिकारियों के साथ एक वीडियोoाफर को भी ले जाया जाना चाहिए। यह सुनिZित किया जाएगा कि वीडियोoाफी की कार्यवाही करते समय मत की गोपनीयता भंग न हो।
(5.16) एवीएससी, एवीपीडी और एवीसीओ निर्वाचकों के पते पर मतदान अधिकारियों के दौरों की योजना इस प्रकार से बनाई जानी चाहिए कि यह निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए तय तारीख से एक दिन पहले पूरा कर लिया जाए। उदाहरण के िलए, यदि मतदान महीने की 10 तारीख को तय है तो एवीएससी, एवीपीडी और एवीसीओ निर्वाचकों के लिए डाक मतदान का काम उस महीने की 09 तारीख पूरा कर िलया जाना चािहए।
(5.17) एवीसीओ निर्वाचकों के लिए नियुक्त मतदान अधिकारी हेतु पीपीई किट सहित उपयुक्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसा एवीसीओ निर्वाचकों के लिए नोडल स्वास्थ अधिकारी से परामर्श करके किया जाना चाहिए। मतदान किए गए मतपत्रों और काउं टरफॉइल वाले लिफाफों को सZपना 6.6.6.6. मतदान किए गए मतपत्रों और काउं टरफॉइल वाले लिफाफों को सZपना मतदान किए गए मतपत्रों और काउं टरफॉइल वाले लिफाफों को सZपना मतदान किए गए मतपत्रों और काउं टरफॉइल वाले लिफाफों को सZपना
एवीएससी/एवीपीडी/एवीसीओ निर्वाचकों के पते पर मतदान अधिकारियों के दौरे के प्रत्येक दिन के अंत में डाक मतपत्र आदि वाले फार्म 12ग के िलफाफों और निर्वाचकों के हस्ताक्षर/ अंगूठे के निशान वाले मतपत्रों के काउं टरफॉइल तथा अन्य विवरणों को अनुपस्थित रहने वाले मतदाताओं द्वारा डाक मतदान कराने हेतु नामित सहायक रिट?नग अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाएगा। सहायक रिट?नग अधिकारी द्वारा उन्हें सुरक्षित रूप से रखने के लिए उन्हें रिट?नग अधिकारी के मुख्यालय भेजने का प्रबंध किया जाएगा। सहायक रिट?नग अधिकारी प्रत्येक दिन भेजे गए मत-पत्रों की संख्या दर्शाने वाले रिकॉर्ड रखेंगे। इसे रिट?नग अधिकारी के साथ भी दैनिक आधार पर साझा किया जाना चाहिए।
7. निर्वाचन आयोग के उपयु र्क्त दिशा-निदIशों के बारे में निर्वाचन लड़ रहे अaयbथयों को भी विधिवत रूप से सूचित किया जाएगा।
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8 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 14 ष् 2;बपकरू24द्ध22अनुल[कअनुल[कअनुल[कअनुल[क----1111
डाक मतडाक मतडाक मतडाक मत----पत्रों के माध्यम से मतदान करने हेतु पात्रपत्रों के माध्यम से मतदान करने हेतु पात्रपत्रों के माध्यम से मतदान करने हेतु पात्रपत्रों के माध्यम से मतदान करने हेतु पात्र एवीएससीएवीएससीएवीएससीएवीएससी, , , , एवीपीडी और एवीसीओ निर्वाचकों की सूची एवीपीडी और एवीसीओ निर्वाचकों की सूची एवीपीडी और एवीसीओ निर्वाचकों की सूची एवीपीडी और एवीसीओ निर्वाचकों की सूची
.......................................... निर्वाचन का नाम निर्वाचन का नाम निर्वाचन का नाम निर्वाचन का नाम :::: .......................................... .......................................... ..........................................
.......................................... निर्वाचन क्षेत्र का नामनिर्वाचन क्षेत्र का नामनिर्वाचन क्षेत्र का नामनिर्वाचन क्षेत्र का नाम:::: .......................................... .......................................... ..........................................
| Pम सं Pम सं.... Pम सं Pम सं | निर्वाचक का नाम | भाग संख्या | भाग में Pम संख्या | एपिक संख्या |
रिट^नग अधिकारी के हस्ताक्षर रिट^नग अधिकारी के हस्ताक्षर रिट^नग अधिकारी के हस्ताक्षर रिट^नग अधिकारी के हस्ताक्षर दिनांक दिनांक दिनांक दिनांक ::::
9 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 14 ष् 2;बपकरू24द्ध22अनुल[कअनुल[कअनुल[कअनुल[क----2 2 2 2
डाक मतडाक मतडाक मतडाक मत----पत्र के साथ जारी किए गए एवीएससीपत्र के साथ जारी किए गए एवीएससीपत्र के साथ जारी किए गए एवीएससीपत्र के साथ जारी किए गए एवीएससी, , , , एवीपीडी और एवीसीओ निर्वाचकों की सूची एवीपीडी और एवीसीओ निर्वाचकों की सूची एवीपीडी और एवीसीओ निर्वाचकों की सूची एवीपीडी और एवीसीओ निर्वाचकों की सूची
.......................................... निर्वाचन का नामनिर्वाचन का नामनिर्वाचन का नामनिर्वाचन का नाम:::: .......................................... .......................................... .......................................... निर्वाचन क्षेत्र का नामनिर्वाचन क्षेत्र का नामनिर्वाचन क्षेत्र का नामनिर्वाचन क्षेत्र का नाम:::: ....................................................................................................................................................................................
| P म सं Pम सं.... Pम सं Pम सं | निर्वाचक का नाम | एवीएससी एवीपीडी एवीएससी////एवीपीडी एवीएससी एवीएससी एवीपीडी एवीपीडी निर्वाचकों की सूची में Pम निर्वाचकों की सूची में Pम निर्वाचकों की सूची में Pम निर्वाचकों की सूची में Pम संख्या | पहचान के िलए पहचान के िलए पहचान के िलए पहचान के िलए प्रस्तुत दस् तावेज प्रस्तुत दस् ता प्रस्तुत दस् ता प्रस्तुत दस् ता वेज | तारीख िजस तारीख, , , , िजस तारीख तारीख िजस िजस दिन मतदान दिन मतदान दिन मतदान दिन मतदान किया गया | निर्वाचक के निर्वाचक के निर्वाचक के निर्वाचक के हस्ताक्षर हस्ताक्षर/ / / / हस्ताक्षर अंगूठे का अंगूठे का अंगूठे का अंगूठे का िनशान |
दिनांदिनांदिनांदिनांक क क क ::::____________________________________________________10 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 14 ष् 2;बपकरू24द्ध22
ELECTION COMMISSION OF INDIA
__________
NOTIFICATION
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001/Dated: 11th November, 2022
No. 52/2022/SDR/VOL.I--In pursuance of the provisions of clause (c) of Section 60 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby specifies that the elector above the age of 80 years and elector with physical disability (benchmark) as already marked/flagged in the data base of the electoral rolls of the State and, who requests for voting by postal ballot paper and subject to the verification of his request by Returning Officer concerned, would be a class of persons to give his vote by postal ballot in the ongoing Bye Elections to the Parliamentary/Assembly Constituencies of Uttar Pradesh, Odisha, Rajasthan, Bihar & Chhattisgarh, notified under Section 30 of Representation of the People, 1951, as per the provisions in Part-IIIA of the Conduct of Elections Rules, 1961, as amended vide Ministry of Law & Justice, Govt. of India, Notification SO No. 3786(E), dated 22nd October, 2019, and the directions and guidelines issued by the Election Commission, on the subject.
By Order,
S.B. JOSHI,
PRINCIPAL SECRETARY.
11 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 14 ष् 2;बपकरू24द्ध22ELECTION COMMISSION OF INDIA
__________
NOTIFICATION
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001/Dated: 11th November, 2022
No. 52/2022/SDR/VOL.I--In pursuance of the provisions of clause (c) of Section-60 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby specifies that the Covid-19 suspect or affected person, certified by competent authority, who applies for voting by postal ballot paper, and subject to verification of his request by the Returning Officer concerned, would be a class of persons to give his vote by postal ballot in the ongoing Bye Elections to the Parliamentary/Assembly Constituencies of Uttar Pradesh, Odisha, Rajasthan, Bihar & Chhattisgarh, notified under Section 30 of Representation of the People, 1951, as per the provisions in Part-IIIA of the Conduct of Elections Rules, 1961, as amended vide Ministry of Law & Justice, Govt. of India, Notification SO No. 1964(E), dated 19th June, 2020 read with the directions and guidelines issued by the Election Commission on the subject.
By Order,
S.B. JOSHI,
PRINCIPAL SECRETARY.
12;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 14 ष् 2;बपकरू24द्ध22
Guidelines for Voting through postal ballot by Absentee Voters in the category of
Senior Citizens, PwDs and Covid-19 suspect or affected persons
1. In pursuance of the Conduct of Elections (Amendment) Rules, 2019, and the Conduct of Elections (Amendment) Rules, 2020 read with the Election Commission's decision dated 16th July, 2020 following categories of Absentee voters have been given the facility of voting through postal ballot (PB)paper: (i) Senior citizens (above 80 years of age), (ii) Persons with disability flagged in the database for electoral roll and (iii) COVID 19 suspect or affected persons.
2. Process for applying PB by absentee voters. (2.1) An Absentee Voter wishing to vote by postal ballot has to make application to the Returning Officer (RO) of the constituency concerned, in Form-12D, giving all requisite particulars. Such application seeking postal ballot facility should reach to the RO from date of announcement of election to five days following the date of notification of the election concerned. (2.2) As per the amended provisions under Rule 27E and 27-I of CER, 1961 the issue of Postal ballot paper to the absentee voter and return of the ballot paper after voting shall be in such manner as the Commission may direct. Accordingly, the Commission has laid down the following procedure/guidelines for facilitating voting through postal ballot by the absentee voters of senior citizen category (AVSC), absentee voters belonging to PWD category (AVPD) and absentee voters belonging to COVID 19 category (AVCO)
(2.3) If any elector at the time of election is hospitalized on account of COVID-19, in a hospital within the State or is in Home/ Institutional Quarantine on account of COVID-19 and hence not be in a position to cast vote personally at the polling station as per medical advice and if such elector makes request for issue of Postal Ballot, the RO concerned, on being satisfied about the genuineness of the application, shall provide the postal ballot to the elector. The RO shall make arrangement to deliver Postal Ballot and to get the same collected back from the said elector before the date fixed for poll in the Constituency. This arrangement shall be made in coordination with the Nodal Officer for COVID-19, designated by the Chief Secretary, on the directions of the Commission. Application for postal ballot paper from such electors (Form 12D) should be accompanied by copy of certificate/ instructions from competent health authorities which show that the applicant is hospitalized in the State or is in quarantine within the State (Home or Institutional) on account of COVID 19.
2.4 In case of absentee voters belonging to PWD category (AVPD),who opt for postal
ballot, application (Form 12D) should be accompanied by a copy of benchmark disability
certificate (not less than 40% of a specified disability)as certified by the concerned
certifying authority, under Section 2 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.
3. Action by RO-
(3.1) Distribution of Form 12D by BLO:
a) BLO will visit to the houses of the absentee voters in category of AVSC, AVPD and
AVCO, as per details provided by the RO, in the Polling Station area and deliver
Form 12D to the concerned electors and obtain acknowledgements from them.
b) BLO shall deposit all the Acknowledgements obtained from the electors with the
RO.
c) If an elector is not available, BLO will share his/her contact details and revisit to
collect it within period of five days following the date of the notification.
d) The elector mayor may not opt for Postal Ballot. If he/she opts for Postal Ballot,
then the BLO will collect the filled-in-Form 12D from the house of the elector and
deposit with the RO forth with within period of five days following the date of the
notification.
13;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 14 ष् 2;बपकरू24द्ध22
e) Sector Officer shall supervise the process of distribution and collection of Form
12D by BLOs under the overall supervision of RO.
(3.2) The RO will draw a list (format as annexure-1) of all Absentee Voters in the 3 categories, i.e. (a) 'AVSC', (b) 'AVPD' and (c) AVCO, whose applications have been received in time and are in order.
(3.3) On the last date for making nominations for the election, the electoral roll is frozen for that election and no further addition or deletion can be carried out in the roll till the completion of the election. At this stage, RO shall verify and ensure that the applicants for postal ballots are registered as elector and their electoral particulars given in Form 12-D are correct with reference to the existing electoral roll. Form 12D of all the electors, whose particulars with reference to the electoral roll have been found to be correct, shall be approved for issue of postal ballot paper as Absentee Voters in the category of AVSC and AVPD. In case of Absentee Voters belonging to the category of COVID-19 (AVCO), before approving FORM 12D, for postal ballot the RO shall check certificate of competent authority, duly appointed by the State Government/UT administration to the effect that the elector is under home quarantine or institutional quarantine due to COVID-19.
(3.4) The RO shall indicate entry 'PB' in the marked copy of the electoral roll against the names of such electors, to show that a postal ballot paper has been issued to them, without however recording therein the sl. no. of the ballot papers issued to them. (3.5) The RO shall also ensure that elector who has been issued postal ballot is not allowed to vote at a polling station. (3.6) Further, the RO shall share list of all such PwD and 80+ electors, whose applications in Form 12D for availing Postal Ballot facility have been approved by him, with the Contesting Candidates of recognized political parties in printed hardcopy. 4. Form and design of Postal ballot paper
The postal ballot paper for Absentee Voters shall be of the same Form and language as the postal ballot paper for the voters on election duty. In this connection, reference is invited to the Commission's Directions No. 52/2015/SDR/Vol.1 dated 18th September, 2015 and 52/2016/SDR/Vol.1 dated 24th February, 2016, regarding the Form of postal ballot paper for voters on election duty. 5. Visits of Polling Officials, briefing of electors and collection of marked ballot papers:- (5.1) Separate teams of poll officers, comprising two officials out of which at least one should be not below the rank/level of the official appointed as polling officer for Polling Station in the State, should be appointed for the purpose. A micro observer should also accompany the teams of Poll officers.
(5.2) Number of teams of Poll Officers to be appointed would depend on the number of Absentee Voters in the constituency to whom postal ballot papers have been issued.
(5.3) The team of poll officers shall visit the electors at the address mentioned in their application in Form 12D for facilitating their voting by postal ballot paper.
(5.4) The electors will be intimated, in advance, about the date and approximate time of visit of poll officers. Such intimation may be given through SMS on the mobile phone number wherever the same has been mentioned in the application in Form-12D. In other cases, the intimation may be given by post and /or through the BLO.
(5.5) If the elector is not present at the given address at the first visit, the team shall pay a second visit after leaving intimation about the time of second visit. If the elector is not present even at the second visit, no further visit or action is required in his/her case.
(5.6) The candidates shall be informed about the schedule of visit for the delivery and collection of postal ballots for this category. They may, if desired, depute their authorized representatives (including BLAs), with prior intimation to the Returning Officer, to watch the process.
14;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 14 ष् 2;बपकरू24द्ध22 (5.7) The list of AVSCs, AVPDs and AVCOs shall be divided for distribution among the different teams of Poll Officers in such manner that each team gets a list of persons in geographically compact area.
(5.8) The visiting poll officers shall ascertain the identity of the elector before issuing postal ballot paper.
(5.9) Name of elector and the document produced for identification shall also be entered in a register (annexed as annexure-2) to be maintained for the purpose, and signature/thumb impression of the elector obtained therein. Further, a tick mark shall be placed against the name of the elector in the list of AVSC, AVPD and AVCO to indicate that the person has voted. The counterfoil with the serial number and part number of elector duly filled up shall be got detached and kept in safe custody by the team.
(5.10) It shall be the responsibility of each team of poll officers to (a) issue postal ballot to each of the Absentee Voters assigned to it, (b) brief the elector about the procedure to be followed for voting through postal ballot, (c) make sure that the elector votes without anyone influencing his/her choice, and ensuring the secrecy of voting, all activities at the address of the elector concerned. However, if any elector is not able to cast vote by himself due to blindness or physical infirmity, he/she shall be allowed to take the assistance of any adult person for casting vote. In this matter, all the provisions of Rule 49N of Conduct of Elections Rules,1961 will be applicable the companion has to give declaration in the Form prescribed by the Commission and Poll officers shall keep a record of such cases in Form 14A,assistance of polling agents or candidates or prohibited parties may not be taken. The companion should keep the vote secret and he/she can be acted as the companion of only one elector.
(5.11) While briefing the electors about the procedure of voting and formalities to be observed on their part, the polling official shall clearly explain the following points to them:-
(a) making the declaration in Form 13A and getting it attested by the poll officer himself, (b) entering the serial number of postal ballot paper, both on Form 13A and on the smaller envelope (Form 13B) (c) manner of marking vote, i.e. by placing either cross mark or tick mark against the name of the candidate of choice, (d) folding and placing the marked ballot in the smaller envelope and closing the envelope, (e) Placing the declaration in Form 13A, duly filled up, signed and attested along with closed envelope (Form 13B) containing the marked ballot paper inside the larger envelope (Form 13C), (f) Closing the larger envelope and handing over the same to the poll officer.
(5.12) Poll officer is authorized to attest the declaration in Form 13A in the case of AVSC, AVPD and AVCO. While attesting the declaration, the poll officer shall write his full name and also the designation 'poll officer'. In the case of a COVID affected person on treatment in Hospital, the Medical Officer attending to the person also authorised to attest the declaration.
(5.13) After vote is cast on postal ballot and the envelope in Form 13C is ready, the Poll Officers will collect the same.
(5.14) Each team of poll officers should be provided with the list of AVSC, AVPD and AVCO electors, adequate number of postal ballot papers, envelopes, pen, ink-pad (for thumb impression wherever required), glue stick for closing the envelopes, a sufficiently big canvas bag for keeping the envelopes of polled ballots and the counterfoils safely and other essential stationeries that may be considered necessary.
15;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 14 ष् 2;बपकरू24द्ध22 (5.15) Police Security cover shall be provided to the poll officers for their visits. Arrangement for videography of the proceedings at the address of AVSC/ AVPD/AVCO should also be made. For this purpose, a videographer should accompany the poll officers. It shall be ensured that the secrecy of vote is not violated while carrying out the videography exercise.
(5.16) Visits by teams of poll officers to the address of AVSC, AVPD and AVCO electors should be planned in such a way that the same is completed one day prior to the date fixed for poll in the constituency. For instance, if poll is scheduled for 10th of Month, the postal voting for AVSC, AVPD and AVCO should be completed by 9th of that Month.
(5.17) For the poll officers deputed to AVCO electors appropriate protection equipment including PPE kit shall be provided. This should be done in consultation with the Nodal Health Officer for AVCOs.
6. Deposit of envelopes containing marked ballot papers and counterfoils At the end of each day of visit by poll officers to the address of AVSC/AVPD/AVCO electors, the envelopes in Form-13C containing postal ballot paper etc. and the counterfoils of ballot papers containing the signature/thumb impression of electors and other particulars, shall be collected by the ARO designated of postal voting by the absentee voters. The ARO shall make arrangements to have the same delivered at the headquarters of the RO for keeping them in safe custody. The ARO shall maintain the record indicating the number of ballots sent on each day. This should also be shared with the RO on a daily basis.
7. Contesting candidates will be duly informed about the Election Commission's above guidelines.
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16 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 14 ष् 2;बपकरू24द्ध22Annexure-1
List of AVSC, AVPD and AVCO electors entitled to vote through postal ballot
Name of Election: ________________________________
Name of Constituency: ________________________________
| l.no. | Name of Elector | Part Number | Sl. Number in the Part | EPIC number |
Signature of RO
Date:
17 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 14 ष् 2;बपकरू24द्ध22Annexure-2
List of AVSC/AVPD/AVCO electors issued with postal ballot
Name of Election: ________________________________
Name of Constituency: ________________________________
| l.no. | Name of Elector | Sl. No. in the list of AVSC/AVPD/AVCO electors | Document produced for identification | Date on which voted | Signature/Thumb impression of elector |