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ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू14द्ध
25 ;बपकरू4द्ध;बपकरू14र्द्ध 1;बपकरू21द्ध44 ;बपकरू23द्ध;बपकरू24द्ध;बपकरू25द्ध
;बपकरू23द्ध;बपकरू26द्ध;बपकरू24द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू21द्ध;बपकरू29द्ध;बपकरू21द्ध;बपकरू25द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू30द्ध;बपकरू4द्ध 1ष् रु 2;बपकरू24द्ध22
सं॰ एल/एच॰जी॰-14-03/2018-12666सं॰ एल/एच॰जी॰-14-03/2018-12666सं॰ एल/एच॰जी॰-14-03/2018-12666सं॰ एल/एच॰जी॰-14-03/2018-12666 गृह विभाग गृह विभाग गृह विभाग गृह विभाग (विशेष शाखा) (विशेष शाखा) (विशेष शाखा) (विशेष शाखा) ——— संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 11114 नवम्बर, 20224 नवम्बर, 20224 नवम्बर, 20224 नवम्बर, 2022
श्री मो॰ शरफुद्दीन, तत्कालीन जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, बक्सर के विरूद्ध समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मुख्यालय, पटना के पत्रांक-32, दिनांक-21.02.2018 द्वारा प्रपत्र 'क' में आरोप प्रारूप प्राप्त हुआ। 2222. गठित आरोप प्रपत्र 'क' की वृहद जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-6190, दिनांक- 06.07.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया। इस हेतु संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना द्वारा सर्वप्रथम श्री जिवेन्द्र नाथ झा, प्रमंडलीय समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया तथा उनके सेवानिवृति के उपरांत श्री अनुज कुमार, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, भोजपुर अतिरिक्त प्रभार बक्सर को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। श्री अनुज कुमार के स्थानांतरण के आलोक में श्री अनिल कुमार सिंह, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, भोजपुर को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।
3333.... श्री मो॰ शरफुद्दीन के दिनांक-30.11.2018 को वार्द्धक्य सेवानिवृत होे जाने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के तहत संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही को, विभागीय आदेश ज्ञापांक-11419, दिनांक-20.12.2018 द्वारा इनकी वार्द्धक्य सेवानिवृति की तिथि 30.11.2018 के प्रभाव से बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43बी में सम्परिवर्तित करते हुए, जारी रखने का निर्णय लिया गया। 2 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 1ष् रु 2;बपकरू24द्ध22 बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी) के तहत प्रमाणित आरोपों के लिए उन्हें अनुमान्य पेंशन की 10 प्रतिशत राशि की कटौती तीन वर्ष तक किये जाने संबंधी दंड विनिश्चित किए जाने का निर्णय लिया गया। 6. मो॰ शरफुद्दीन, तत्कालीन जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, बक्सर सम्प्रति सेवानिवृत के मामले में विनिश्चित दंड के संबंध में विभागीय पत्रांक-2179, दिनांक-07.03.2022 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति माँगी गई। आयोग के पत्रांक-2393, दिनांक-26.09.2022 द्वारा मो॰ शरफुद्दीन के विरूद्ध विनिश्चित ''अनुमान्य पेंशन की 10 प्रतिशत राशि की कटौती तीन वर्ष तक किये जाने '' संबंधी विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गई है।
7. अतएव सम्यक विचारोपरांत बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी) एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-806, दिनांक-16.01.2018 की कंडिका 7(iv) में निहित सुसंगत प्रावधानों के तहत मो॰ शरफुद्दीन, तत्कालीन जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, बक्सर सम्प्रति सेवानिवृत को ''अनुमान्य पेंशन की 10 प्रतिशत राशि की कटौती तीन वर्ष तक किये जाने '' का दंड अधिरोपित किया जाता है।
8. उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। आदेश ः- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में आदेश ः- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में आदेश ः- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में आदेश ः- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। प्रकाषित किया जाय प्रकाषित किया जाय प्रकाषित किया जाय प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से, अनिमेश पाण्डेयअनिमेश पाण्डेयअनिमेश पाण्डेयअनिमेश पाण्डेय,,,,
सरकार के संयुक्त सचिव।सरकार के संयुक्त सचिव।सरकार के संयुक्त सचिव।सरकार के संयुक्त सचिव।