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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 21 November 2022

Published 21 November 2022

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2022-11-21.991
Languages
English, Hindi
(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

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सं॰ 2/आरोप-01-03/2020-सा0प्र0/15092

सामान्य प्रषासन विभाग

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26 अगस्त 2022

श्री जैनेन्द्र कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 582/11, तत्कालीन विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना सम्प्रति आयुक्त के सचिव, मुंगेर के विरूद्ध विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना के पदस्थापन अवधि से संबंधित आरोपों के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 455 दिनांक 25.01.2020 द्वारा गठित आरोप-पत्र (साक्ष्य सहित) उपलब्ध कराया गया।

श्री कुमार के विरूद्ध आरोप है कि :- 1. सभी कार्डधारियों/लाभुकों को आधार सीडिंग के माध्यम से सम्बद्ध किये जाने से संबंधित सरकार की महत्वकांक्षी योजना को क्रियान्वित करने हेतु निरन्तर रूप से निदेश दिये जाने के बावजूद भी पटना शहरी क्षेत्र में आधार सीडिंग प्रविष्टि की गति काफी धीमी रही एवं पटना शहरी क्षेत्र में Pos अधिष्ठान के क्रम में कुल जन वितरण प्रणाली दुकानों का Dealer UID Entry कार्य की प्रगति भी असंतोषजनक पाया गया।

2. End to End Computerization के द्वितीय चरण में FPS Automation योजनान्तर्गत Pos यंत्र का अधिष्ठापन एवं उक्त यंत्र के माध्यम से खाद्यान्न वितरण की कार्रवाई के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विशिष्ट अनुभाजन क्षेत्र में कार्यरत दुकानों में Pos यंत्र के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण कराने में शिथिलता बरती गयी। 3. विभाग द्वारा उपर्युक्त कंडिका-01 एवं 02 के संदर्भ में पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं किया गया।4. विभागीय पदाधिकारियों द्वारा पटना जिलान्तर्गत शहरी क्षेत्रों का Zero Transaction PoS के अन्तर्गत विभिन्न पी0डी0एस0 दुकानों की जाँच में पाया गया कि Zero Percent Transaction का एकमात्र कारण विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना की अभिरूची नहीं लेने एवं सम्यक्‌ अनुश्रवण/पर्यवेक्षण नहीं करने का प्रतिफल है। इसके लिए पूर्ण रूप से विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना की जबावदेह है। 5. जन प्रतिनिधियों यथा महापौर पटना एवं पूर्व उप महापौर-सह-वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या 28 द्वारा संज्ञान में लाये गये आम नागरिकों की समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करना। 2 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 21 ;बपकरू224द्ध 2022 श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनकेे लिखित अभिकथन एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य की समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6331 दिनांक 26.04.2022 द्वारा (i) निन्दन (वर्ष 2019-20) (ii) असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दंड संसूचित किया गया।

उल्लेखनीय है कि श्री कुमार की सेवानिवृत्ति की तिथि 31.01.2023 है। अतः संसूचित दंड प्रभावी नहीं हो पायेगी।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में प्रतिवेदित आरोप की गंभीरता, संवेदनशीलता एवं सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 31.01.2023 को देखते हुए श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6331 दिनांक 26.04.2022 द्वारा (i) निन्दन (वर्ष 2019-20) एवं (ii) असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दंड को (i) निन्दन (आरोप वर्ष 2019-20) एवं (ii) दो वर्षों से अनधिक अवधि के लिए, संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति के दंड से प्रतिस्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री जैनेन्द्र कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 582/11, तत्कालीन विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना सम्प्रति आयुक्त के सचिव, मुंगेर के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6331 दिनांक 26.04.2022 द्वारा संसूचित दंड को निम्नांकित दंड से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

(i) निन्दन (आरोप वर्ष 2019-20),ं

(ii) दो वर्षों से अनधिक अवधि के लिए, संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम

पर अवनति।

आदेषः-आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में

प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शिवमहादेव प्रसाद, सरकार के अवर सचिव।

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;बपकरू464द्ध ;द्ध 991.571़10.0;बपकरू547द्ध00

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 21 November 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2022-11-21.991/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2022-11-21.991.