(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 ;बपकरू464द्ध
;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध
2 ;बपकरू274द्ध 1944 ;0द्ध
(0 1003) ए ए 23 ;बपकरू224द्ध 2022
बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार
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अधिसूचना
9 नवम्बर 2022
सं॰ नि॰ प्रा॰/नि॰ 1-29/2021/2059—चूँकि बिहार सहकारिता अध्निियम, 1935 की धरा 14 ;कद्ध में किये गये संशोध्न एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अध्सिूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अध्निियम के तहत निबंध्ति सहकारी समितियों के प्रबंध्कारिणी समिति, जो या तो अध्क्रिमित/ विघटित हैं या जिनकी कालावध् िसमाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राध्किार के नियंत्राण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अध्ीन कराया जाना है। 2. और, चॅूकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राध्किार द्वारा अनुलग्नक-1 में अंकित 03 ;तीनद्ध प्रखंड प्राथमिक सब्जी
उत्पादक सहकारी समिति लि0 की प्रबंध्कारिणी समिति का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।
3. अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राध्किार अध्निियम, 2008 की धरा-4 एवं बिहार सहकारिता अध्निियम, 1935 ;यथा संशोध्ति, 2008द्ध की धरा 14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अध्ीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राध्किार एतद् द्वारा संलग्न अनुलग्नक-1 में अंकित प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लि0 के उनकी उपविध्यिों में यथा वर्णित पदों के निर्वाचन हेतु सविरोध् निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 24.12.2022 ;शनिवारद्ध की तिथि नियत करता है तथा संबंध्ति समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अध्निियम/ नियमावली/ प्राध्किार के निदेशों के अध्ीन समिति के पदधरकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राध्किार के पत्रा संख्या- 1913 दिनांक 14.10.2022 द्वारा मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑपफ तिथि 30.09.2022 निर्धरित की गयी है एवं तदनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 11.11.2022 को संबंध्ति निर्वाचन पदाध्किारी द्वारा किया जाना निर्धरित है।
4. सहकारिता विभाग के संकल्प संख्या 8529 दिनांक 01.11.2017 की कंडिका 2 ;iद्ध ;खद्ध के
आलोक में ''बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना'' के अंतर्गत निबंध्ति समितियों में आरक्षण के
प्रावधन लागू नहीं होंगे।
5. अनुलग्नक-1 में अंकित प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लि0 के प्रबंध् समिति के निर्वाचन हेतु निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता हैः-2 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 23 ;बपकरू224द्ध 2022
| (i) | निर्वाचन पदाध्किारी द्वारा प्रपत्रा-ई॰ 1 में सूचना का प्रकाशन | 26.11.2022 ;शनिवारद्ध |
| (ii) | नामांकन की तिथि एवं समय | 12.12.2022 ;सोमवारद्ध एवं 13.12.2022 ;मंगलवारद्ध 11 बजे पूर्वार् िंसे 3 बजे अपरार् िंतक |
| (iii) | संवीक्षा की तिथि एवं समय | 14.12.2022 ;बुध्वारद्ध एवं 15.12.2022 ;गुरूवारद्ध 11 बजे पूर्वार् िंसे 3 बजे अपरार् िंतक |
| (iv) | अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि | 17.12.2022 ;शनिवारद्ध 11 बजे पूर्वार् िंसे 3 बजे अपरार् िंतक |
| (v) | मतदान, अगर आवश्यक हो | 24.12.2022 ;शनिवारद्ध 7ः00 बजे पूर्वार् िंसे 4ः30 बजे अपरार् िंतक |
| (vi) | मतगणना | 24.12.2022 ;शनिवारद्ध ;मतदान के तुरंत पश्चात्द्ध |
| (vii) | निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति | 26.12.2022 ;सोमवारद्ध |
6. निर्वाचन पदाध्किारी प्रबंध्कारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए प्रपत्रा-ई॰ 1 में आवश्यक प्रविष्टियां अंकित कर सूचना दिनांक 26.11.2022 ;शनिवारद्ध को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।
7. निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन पदाध्किारी द्वारा प्राध्किार के वेबसाईट
http://bsea.bihar.gov.in/ पर ऑनलाईन के माध्यम से विभिन्न अवध्यिों में निम्न सूचनाओं को प्रविष्ट किया
जाना तथा अंतिम मतदाता सूची को अपलोड किया जाना अनिवार्य है। यदि निम्न सूचनाओं की प्रविष्टि नहीं की
| क्र0 | सूचना प्रविष्ट/ अपलोड किये जाने का समय | प्रविष्ट/ अपलोड किये जाने वाली सूचना |
| i. | सूचना के प्रकाशन की तिथि के तुरंत पश्चात् | ई0-1 में सूचना का प्रकाशन किया गया अथवा नहीं ;हॉं अथवा नहीं मेंद्ध, की सूचना को प्रविष्ट करना है। |
| ii. | अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात | निर्वाचन से संबंध्ति सविरोध्/ निर्विरोध्/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या, को प्रविष्ट करना है। |
| iii. | मतदान के दिन विभिन्न अवध्यिो ं में | मतदाताओं द्वारा दिये गये मतों की संख्या ;मतदान प्रतिशत की गणना सर्वर द्वारा स्वतः ही कर लिया जायेगाद्ध, को प्रविष्ट करना है। |
| iv. | निर्वाचन परिणाम के अगले दिन तक | निर्वाचन पदाध्किारी का हस्ताक्षर युक्त सविरोध्/ निर्विरोध् निर्वाचित अभ्यर्थियों की सूचना ;प्रपत्रा ई018द्ध, को अपलोड करना एवं तदोपरांत प्राध्किार के ई-मेल [email protected] पर भेजना है। |
| v. | मतगणना के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर | पब्लिक डोमेन में सुरक्षित रखने हेतु अद्यतनीकरण के पश्चात् की अंतिम मतदाता सूची ;जिस पर निर्वाचन पदाध्किारी का हस्ताक्षर अनिवार्य हैद्ध को प्राध्किार के पत्रा-469 दिनांक 25.02.2021 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप स्कैन कर प्राध्किार के वेबसाईट पर अपलोड करना है। |
8. प्रपत्रा ई0-1 में सूचना के प्रकाशन की प्रविष्टि प्राध्किार के वेबसाईट पर निर्धरित समय पर नहीं किये
जाने की स्थिति में प्राध्किार उक्त समिति का निर्वाचन स्थगित कर देगा। अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत
पश्चात् निर्वाचन से संंबंध्ति सविरोध्/ निर्विरोध्/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या की प्रविष्टि नहीं किये
जाने की स्थिति में भी उक्त कार्य के लिए निर्धरित तिथि के तीन दिनों के पश्चात् संबंध्ति समिति का चुनाव
प्राध्किार द्वारा स्थगित कर दिया जायेगा। यदि उक्त ऑनलाईन सूचनाओं के अभाव में संबंध्ति समिति का चुनाव
3 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 23 ;बपकरू224द्ध 2022स्थगित किये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसके लिए संंबंध्ति निर्वाचन पदाध्किारी जवाबदेह होंगे और
इसके लिए उनके विरू( आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा उनके प्रशासी विभाग से की जायगी।
9. जिन समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अध्सिूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध् में संबंध्ति निर्वाचन पदाध्किारी संवीक्षा की तिथि को प्रपत्रा-ई॰ 3 ;नए प्रकाशित निर्वाचन पदाध्किारियों के लिए हस्तपुस्तिका में उल्लिखितद्ध में विध्मिान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को प्रपत्रा-ई॰ 18 में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को पफैक्स (0612-2231562) अथवा ई-मेल ([email protected]) द्वारा प्राध्किार को उपलब्ध् कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
10. निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् अंतिम मतदाता सूची ;अद्यतनीकरण के पश्चात्द्ध को प्राध्किार के
वेबसाइट पर एक सप्ताह के अंदर अपलोड किया जाना है। इससे संबंध्ति प्राध्किार के पत्राांक 469 दिनांक 25.02.2021 एवं पत्राांक 530 दिनांक 03.03.2021 तथा इस पत्रा के साथ संलग्न दिशा-निर्देश सभी पदाध्किारियों को पूर्व में भी संसूचित किया जा चुका है। ये पत्रा प्राध्किार के वेबसाइट पर भी उपलब्ध् हैं।
11. कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के दृष्टिकोण से प्राध्किार के पत्राांक 1442 दिनांक 02.07.2020 द्वारा 700 मतदाताओं के वजाय 450 मतदाताओं पर मतदान केन्द्र बनाने के निर्णय को संशोध्ति करते हुए पूर्व की भांति 700 मतदाताओं पर एक मतदान केन्द्र बनाने का निर्णय लिया गया है। मतदान के समय भीड़-भाड़ से बचने हेतु मतदान का समय भी विस्तारित करके 7:00 बजे पूर्वाहन से 4:30 बजे अपराह्न तक किया गया है। मतदान के समय के संबंध् में प्राध्किार के पत्राांक 1442 दिनांक 02.07.2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश इस हद तक संशाध्ति समझा जाएगा।
12. समिति के चुनाव क्षेत्रा के किसी भी हिस्से को दिनांक 26.11.2022 के बाद यदि कंटेन्मेंट जोन
घोषित किया जाता है या पूर्व से घोषित कंटेन्मेंट जोन की अवध् िदिनांक 26.11.2022 के बाद समाप्त हो रही
हो, तो जिला निर्वाचन पदाध्किारी संबंध्ति समिति के चुनाव को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर देंगे एवं इसकी
घटनोत्तर स्वीकृति प्राध्किार से प्राप्त करेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के दृष्टिकोण से या किसी अन्य
कारण से भी किसी समिति के चुनाव को स्थगित करने की स्थिति बनती है, तो जिला निर्वाचन पदाध्किारी
प्राध्किार को इसकी अनुशंसा कर अनुमोदन प्राप्त करेंगे। यदि पूर्व से घोषित मतदान केन्द्र कंटेन्मेंट जोन के अन्तर्गत
आ जाते हैं, तो निर्वाचन पदाध्किारी जिला पदध्किारी के अनुमोदन से मतदान केन्द्र बदल देंगे और इसका व्यापक
प्रचार-प्रसार करेंगे।
13. कोरोना वायरस का प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए संबंध्ति निर्वाचन पदाध्किारी मतदान
एवं मतगणना केन्द्र पर कोरोना संक्रमण से संबंध्ति राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निरोधत्मक उपायों एवं
सामान्य मानक प्रक्रिया का ध्यान रखेंगे तथा यह व्यवस्था सुनिश्चत करेंगे कि मतदान एवं मतगणना केन्द्र पर
भीड़-भाड़ की स्थिति उत्पन्न न हो एवं सामाजिक दूरी बनी रहे। पंक्तिव( होने की स्थिति में एक-दूसरे के बीच
मानक दूरी बनाये रखा जाय तथा मतदाताओं के हाथ को हैंड सेनिटाईजर/ साबून पानी से सापफ किये जाने आदि
की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय। मतदान केन्द्र पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए संलग्न
परिशिष्ट में अंकित व्यवस्थाएॅ भी सुनिश्चित की जायगी। हैंड सेनिटाईजेशन/ साबून पानी से हाथ सापफ कराने के
लिए निर्वाचन पदाध्किारी एक अतिरिक्त कर्मी की व्यवस्था करेंगे, जिसके भुगतान के लिए प्राध्किार द्वारा राशि का
आवंटन किया जायेगा।
14. बिहार राज्य निर्वाचन प्राध्किार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात दिनांक 26.12.2022 तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंध्ति अनुदेश ''सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाध्किारियों के लिए हस्तपुस्तिका'' के पृष्ठ 122-129 पर देखे जा सकते हैं।
आदेश से,
पुरूषोत्तम पासवान,
सचिव।4 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 23 ;बपकरू224द्ध 2022 अनुलग्नक-1
| क्र॰ | जिला का नाम | प्रखंड का नाम | सहकारी समितियों का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | बेगूसराय | तेघड़ा | तेघड़ा प्रखंड सब्जी उत्पादक स0स0लि0 |
| 2 | बेगूसराय | वीरपुर | वीरपुर प्रखंड सब्जी उत्पादक स0स0लि0 |
| 3 | बेगूसराय | भगवानपुर | भगवानपुर प्रखंड सब्जी उत्पादक स0स0लि0 |