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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 23 November 2022

Published 23 November 2022

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2022-11-23.1004
Languages
English, Hindi

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ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध

;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू14द्ध

2 ख्;बपकरू19द्ध;बपकरू4द्ध 1;बपकरू23द्ध44 ;बपकरू25द्ध;बपकरू26द्ध;बपकरू27द्ध

;बपकरू25द्ध;बपकरू28द्ध;बपकरू26द्ध ;बपकरू4द्ध 1;बपकरू26द्ध;बपकरू26द्ध4;बपकरू27द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू31द्ध;बपकरू4द्धष् 23 ष् 2;बपकरू26द्ध22

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिाााकारकारकारकार बिहार राज्य निर्वाचन प्राध्ि बिहार राज्य निर्वाचन प्राध्ि बिहार राज्य निर्वाचन प्राध्ि ——— अध्अिध्अिध्अिधिााासूचनासूचनासूचनासूचना 10 नवम्बर, 202210 नवम्बर, 202210 नवम्बर, 202210 नवम्बर, 2022

सं॰ नि॰ प्रा॰/नि॰ 1-07/2021-2068--चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित/ विघटित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

2. और, चूंकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा संलग्न अनुलग्नक-अनुलग्नक-अनुलग्नक-अनुलग्नक-1 1 1 1 में अंकित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक में अंकित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक में अंकित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक में अंकित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों का निर्वाचन करानेसहयोग समितियों का निर्वाचन करानेसहयोग समितियों का निर्वाचन करानेसहयोग समितियों का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।का निर्णय लिया गया है।का निर्णय लिया गया है।का निर्णय लिया गया है।

3. अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा-14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद्‌द्वारा कंडिका-4कंडिका-4कंडिका-4कंडिका-4 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार अनुलग्नक-1अनुलग्नक-1अनुलग्नक-1अनुलग्नक-1 में अंकित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के उनकी उपविधियों में यथा वर्णित पदों के लिए निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 24242424....12121212....2022 (2022 (2022 (2022 (श्श्श्शनिवार)ानिवार)ानिवार)ानिवार) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/नियमावली/प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या 1903 दिनांक पत्र संख्या 1903 दिनांक पत्र संख्या 1903 दिनांक पत्र संख्या 1903 दिनांक 13131313....10101010....2022 2022 2022 2022 द्वारा मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि 30कट-ऑफ तिथि 30कट-ऑफ तिथि 30कट-ऑफ तिथि 30....09090909....2022202220222022 निर्धारित की गई है एवं तद्‌नुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 11अंतिम प्रकाशन दिनांक 11अंतिम प्रकाशन दिनांक 11अंतिम प्रकाशन दिनांक 11....11111111....2022 2022 2022 2022 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जाना निर्धारित है।2 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 23 ष् 2;बपकरू26द्ध22 उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के प्रबंध समिति के निर्वाचन हेतु निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया हेतु निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया हेतु निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया हेतु निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया 4444.... उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के प्रबंध समिति के निर्वाचन उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के प्रबंध समिति के निर्वाचन उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के प्रबंध समिति के निर्वाचन

क्र०क्र०क्र०क्र० निर्वाचन के प्रक्रम तिथि
(i) निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र- ई० 1 में सूचना का प्रकाशन 26.11.2022 (शनिवार)
(ii) नामांकन की तिथि एवं समय 12.12.2022 (सोमवार) एवं 13.12.2022 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्‌न से 03 बजे अपराह्‌न तक
(iii) संवीक्षा की तिथि एवं समय 14.12.2022 (बुधवार) एवं 15.12.2022 (गुरूवार) 11 बजे पूर्वाह्‌न से 03 बजे अपराह्‌न तक
(iv) अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि 17.12.2022 (शनिवार) 11 बजेे पूर्वाह्‌न से 03 बजे अपराह्‌न तक
(v) मतदान, अगर आवश्यक हो 24.12.2022 (शनिवार) 07ः00 बजे पूर्वाह्‌न से 04ः30 बजे अपराह्‌न तक
(vi) मतगणना 24.12.2022 (शनिवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्‌)
(vii) निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति 26.12.2022 (सोमवार)

5. निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाईट- निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाईट- निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाईट- निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाईट- http//bsea.bihar.gov.in पर ऑनलाईन के माध्यम से विभिन्न अवधियों में निम्न सूचनाओं को प्रविष्ट किया पर ऑनलाईन के माध्यम से विभिन्न अवधियों में निम्न सूचनाओं को प्रविष्ट किया पर ऑनलाईन के माध्यम से विभिन्न अवधियों में निम्न सूचनाओं को प्रविष्ट किया पर ऑनलाईन के माध्यम से विभिन्न अवधियों में निम्न सूचनाओं को प्रविष्ट किया जाना तथा अंतिम मतदाता सूची को अपलोड किया जाना अनिवार्य है। यदि निम्न सूचनाओं की प्रविष्ट नहीं की जाना तथा अंतिम मतदाता सूची को अपलोड किया जाना अनिवार्य है। यदि निम्न सूचनाओं की प्रविष्ट नहीं की जाना तथा अंतिम मतदाता सूची को अपलोड किया जाना अनिवार्य है। यदि निम्न सूचनाओं की प्रविष्ट नहीं की जाना तथा अंतिम मतदाता सूची को अपलोड किया जाना अनिवार्य है। यदि निम्न सूचनाओं की प्रविष्ट नहीं की जायेगी, तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगाः-जायेगी, तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगाः-जायेगी, तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगाः-जायेगी, तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगाः- क्र०क्र०क्र०क्र० सूचसूचसूचसूचना प्रविष्ट/ अपलोड किये ना प्रविष्ट/ अपलोड किये ना प्रविष्ट/ अपलोड किये ना प्रविष्ट/ अपलोड किये

क्र०क्र०क्र०क्र० ना प्रविष्ट/ अपलोड किये सूचसूचसूचसूचना प्रविष्ट/ अपलोड किये ना प्रविष्ट/ अपलोड किये ना प्रविष्ट/ अपलोड किये जाने का समय प्रविष्ट/ अपलोड किये जाने वाली सूचना
i. सूचना के प्रकाशन की तिथि के तुरंत पश्चात्‌ ई०-1 में सूचना का प्रकाशन किया गया अथवा नहीं (हॉं अथवा नहीं में), की सूचना को प्रविष्ट करना है।
ii. अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात्‌ निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या, को प्रविष्ट करना है।
iii. मतदान के दिन विभिन्न अवधियों में मतदाताओं द्वारा दिये गये मतों की संख्या (मतदान प्रतिशत की गणना सर्वर द्वारा स्वतः ही कर लिया जायेगा), को प्रविष्ट करना है।
iv. निर्वाचन परिणाम के अगले दिन तक निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर युक्त सविरोध/ निर्विरोध निर्वाचित अभ्यर्थियों की सूची (प्रपत्र-18) को अपलोड करना एवं तदोपरांत उसे प्राधिकार के ई-मेल [email protected] पर भेजना है।
v. मतगणना के पश्चात्‌ एक सप्ताह के अंदर पब्लिक डोमेन में सुरक्षित रखने हेतु अद्यतनीकरण के पश्चात्‌ की अंतिम मतदाता सूची (जिस पर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर अनिवार्य है) को प्राधिकार के पत्रांक-469 दिनांक 25.02.2021 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप स्कैन कर प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करना है।

में सूचना के प्रकाशन की प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाईट पर निर्धारित समय पर नहीं किये 6666.... प्रपत्र ई०-प्रपत्र ई०-प्रपत्र ई०-प्रपत्र ई०-1111 में सूचना के प्रकाशन की प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाईट पर निर्धारित समय पर नहीं किये में सूचना के प्रकाशन की प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाईट पर निर्धारित समय पर नहीं किये में सूचना के प्रकाशन की प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाईट पर निर्धारित समय पर नहीं किये जाने की स्थिति में प्राधिकार उक्त समिति का निर्वाचन स्थगित कर देगा। अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत जाने की स्थिति में प्राधिकार उक्त समिति का निर्वाचन स्थगित कर देगा। अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत जाने की स्थिति में प्राधिकार उक्त समिति का निर्वाचन स्थगित कर देगा। अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत जाने की स्थिति में प्राधिकार उक्त समिति का निर्वाचन स्थगित कर देगा। अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात्‌पश्चात्‌पश्चात्‌पश्चात्‌ निर्वाचन से संंबंधित सविरोध/निर्वाचन से संंबंधित सविरोध/निर्वाचन से संंबंधित सविरोध/निर्वाचन से संंबंधित सविरोध/निर्विरोध्निर्विरोध्निर्विरोध्निर्विरोध/ा/ा/ा/मतदान स्थगित/मतदान स्थगित/मतदान स्थगित/मतदान स्थगित/मतदाताओं की संख्या की प्रविष्टि नहीं किये जाने मतदाताओं की संख्या की प्रविष्टि नहीं किये जाने मतदाताओं की संख्या की प्रविष्टि नहीं किये जाने मतदाताओं की संख्या की प्रविष्टि नहीं किये जाने की स्थिति में भी उक्त कार्य के लिए निर्धारित तिथि के तीन दिनों के पश्चात्‌ संबंधित समिति का चुनाव प्राधिकार की स्थिति में भी उक्त कार्य के लिए निर्धारित तिथि के तीन दिनों के पश्चात्‌ संबंधित समिति का चुनाव प्राधिकार की स्थिति में भी उक्त कार्य के लिए निर्धारित तिथि के तीन दिनों के पश्चात्‌ संबंधित समिति का चुनाव प्राधिकार की स्थिति में भी उक्त कार्य के लिए निर्धारित तिथि के तीन दिनों के पश्चात्‌ संबंधित समिति का चुनाव प्राधिकार द्वारा स्थगित कर दिया जायेगा। यदि उक्त ऑनलाईन सूचनाओं के अभाव में संबंधित समिति का चु द्वारा स्थगित कर दिया जायेगा। यदि उक्त ऑनलाईन सूचनाओं के अभाव में संबंधित समिति का चुनाव स्थगित नाव स्थगित नाव स्थगित नाव स्थगित द्वारा स्थगित कर दिया जायेगा। यदि उक्त ऑनलाईन सूचनाओं के अभाव में संबंधित समिति का चु द्वारा स्थगित कर दिया जायेगा। यदि उक्त ऑनलाईन सूचनाओं के अभाव में संबंधित समिति का चु किये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसके लिए संंबंधित निर्वाचन पदाधिकारी जवाबदेह होंगे और इसके लिए किये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसके लिए संंबंधित निर्वाचन पदाधिकारी जवाबदेह होंगे और इसके लिए किये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसके लिए संंबंधित निर्वाचन पदाधिकारी जवाबदेह होंगे और इसके लिए किये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसके लिए संंबंधित निर्वाचन पदाधिकारी जवाबदेह होंगे और इसके लिए उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा उनके प्रशासी विभाग से की जायेगी। उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा उनके प्रशासी विभाग से की जायेगी। उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा उनके प्रशासी विभाग से की जायेगी। उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा उनके प्रशासी विभाग से की जायेगी।

7. बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम (बिहार अधिनियम 06, 2013) द्वारा अधिनियम VI, 1935 की धारा- 14 में किये गए संशोधन के आलोक में प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा-3 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 23 ष् 2;बपकरू26द्ध22 (i) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण प्रावधान लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव आदि पद सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।

(ii) सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) पद, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) पद और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) पद आरक्षित किये जायेंगे।

(iii) उपर्युक्त आरक्षित पदों की कुल संख्या प्रबंधकारिणी समिति के कुल पदों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(iv) अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियाें के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद रिक्त रहेंगे। (v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, पद उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर समिति की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद रिक्त रहेंगे।

(vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर प्रबंधकारिणी समिति में जो शेष पद बच जाते हैं, उन पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, पद महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन पदों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेंगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं हैं, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद रिक्त रहेंगे।

(vii) जिन समितियों में निर्वाचित होने वाले पदों की संख्या 12 (बारह) से कम होंगी, उनमें निबंधक, सहयोग समितियाँ के पत्रांक 4992 दिनांक 01.11.2013 के आलोक में पदों की संख्या 12 मानकर एवं तद्‌नुसार ऊपर वर्णित आरक्षण के प्रावधानों को लागू कर निर्वाचन संपन्न कराया जायेगा। 8. निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए अनुलग्नक- 2 पर संलग्न प्रपत्र- ई० 1प्रपत्र- ई० 1प्रपत्र- ई० 1प्रपत्र- ई० 1 में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना दिनांक 26दिनांक 26दिनांक 26दिनांक 26....11111111....2022 (2022 (2022 (2022 (श्श्श्शनिवार)ानिवार)ानिवार)ानिवार) को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

9. जिन समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को प्रपत्र- ई० 3 प्रपत्र- ई० 3 प्रपत्र- ई० 3 प्रपत्र- ई० 3 (नए प्रकाशित निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका, 01 जुलाई 2019 तक संशोधित, में उल्लिखित) में विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को प्रपत्र- ई० 18प्रपत्र- ई० 18प्रपत्र- ई० 18प्रपत्र- ई० 18 में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को फैक्स फैक्स फैक्स फैक्स (0162.2231562) अथवा ई-मेलई-मेलई-मेलई-मेल ;[email protected]द्ध द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात्‌ अंतिम मतदाता सूची (अद्यतनीकरण के पश्चात्‌) को प्राधिकार के 10101010.... निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात्‌ अंतिम मतदाता सूची (अद्यतनीकरण के पश्चात्‌) को प्राधिकार के निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात्‌ अंतिम मतदाता सूची (अद्यतनीकरण के पश्चात्‌) को प्राधिकार के निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात्‌ अंतिम मतदाता सूची (अद्यतनीकरण के पश्चात्‌) को प्राधिकार के वेबसवेबसवेबसवेबसाइट पर एक सप्ताह के अंदर अपलोड किया जाना है। ाइट पर एक सप्ताह के अंदर अपलोड किया जाना है। इससे संबंधित प्राधिकार के पत्रांक 469 दिनांक 25.02. ाइट पर एक सप्ताह के अंदर अपलोड किया जाना है। ाइट पर एक सप्ताह के अंदर अपलोड किया जाना है। 2021 एवं पत्रांक 530 दिनांक 03.03.2021 तथा इस पत्र के साथ संलग्न दिशा-निर्देश सभी पदाधिकारियों को पूर्व में भी संसूचित किया जा चुका है। ये पत्र प्राधिकार के वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के दृष्टिकोण से प्राधिकार के पत्रांक 1442 दिनांक 02....07070707....2020 2020 2020 2020 11. कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के दृष्टिकोण से प्राधिकार के पत्रांक 1442 दिनांक 02 कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के दृष्टिकोण से प्राधिकार के पत्रांक 1442 दिनांक 02 कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के दृष्टिकोण से प्राधिकार के पत्रांक 1442 दिनांक 02 द्वारा 700 मतदाताओं के बजाय 450 मतदाताओं पर मतदान केन्द्र बनाने के लिये गये निर्णय को संश्बनाने के लिये गये निर्णय को संश्बनाने के लिये गये निर्णय को संश्बनाने के लिये गये निर्णय को संशोधित करते हुए ाोधित करते हुए ाोधित करते हुए ाोधित करते हुए द्वारा 700 मतदाताओं के बजाय 450 मतदाताओं पर मतदान केन्द्र द्वारा 700 मतदाताओं के बजाय 450 मतदाताओं पर मतदान केन्द्र द्वारा 700 मतदाताओं के बजाय 450 मतदाताओं पर मतदान केन्द्र पूर्व की भाँति 700 मतदाताओंपूर्व की भाँति 700 मतदाताओंपूर्व की भाँति 700 मतदाताओंपूर्व की भाँति 700 मतदाताओं पर एक मतदान केन्द्र रखने का निर्णय लिया गया है। मतदान के समय भीड़-भाड़ से पर एक मतदान केन्द्र रखने का निर्णय लिया गया है। मतदान के समय भीड़-भाड़ से पर एक मतदान केन्द्र रखने का निर्णय लिया गया है। मतदान के समय भीड़-भाड़ से पर एक मतदान केन्द्र रखने का निर्णय लिया गया है। मतदान के समय भीड़-भाड़ से बचने हेतु मतदान का समय भी विस्तारित करके 07ः00 बजे पूर्वाह्‌न से 04ः30 बजे अपराह्‌न तक किया गया है। बचने हेतु मतदान का समय भी विस्तारित करके 07ः00 बजे पूर्वाह्‌न से 04ः30 बजे अपराह्‌न तक किया गया है। बचने हेतु मतदान का समय भी विस्तारित करके 07ः00 बजे पूर्वाह्‌न से 04ः30 बजे अपराह्‌न तक किया गया है। बचने हेतु मतदान का समय भी विस्तारित करके 07ः00 बजे पूर्वाह्‌न से 04ः30 बजे अपराह्‌न तक किया गया है। मतदान के समय के संबंध में प्राधिकार के पत्रांक 1442 दिनांक 02....07070707....2020 द्वारा निर्गत दिश्2020 द्वारा निर्गत दिश्2020 द्वारा निर्गत दिश्2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश इस हद तक ाा-निर्देश इस हद तक ाा-निर्देश इस हद तक ाा-निर्देश इस हद तक मतदान के समय के संबंध में प्राधिकार के पत्रांक 1442 दिनांक 02 मतदान के समय के संबंध में प्राधिकार के पत्रांक 1442 दिनांक 02 मतदान के समय के संबंध में प्राधिकार के पत्रांक 1442 दिनांक 02 संशोधित समझा जायेगा।संशोधित समझा जायेगा।संशोधित समझा जायेगा।संशोधित समझा जायेगा।

समिति के चुनाव क्षेत्र के किसी भी हिस्से को दिनांक 26....11111111....2022 के बाद यदि कंटेन्मेंट जोन घोषित 2022 के बाद यदि कंटेन्मेंट जोन घोषित 12. समिति के चुनाव क्षेत्र के किसी भी हिस्से को दिनांक 26 2022 के बाद यदि कंटेन्मेंट जोन घोषित 2022 के बाद यदि कंटेन्मेंट जोन घोषित समिति के चुनाव क्षेत्र के किसी भी हिस्से को दिनांक 26 समिति के चुनाव क्षेत्र के किसी भी हिस्से को दिनांक 26 किया जाता है या पूर्व से घोषित कंटेन्मेंट जोन की अवधि दिनांक 26 2022 के बाद समाप्त हो रही हो, तो जिला किया जाता है या पूर्व से घोषित कंटेन्मेंट जोन की अवधि दिनांक 26....11111111....2022 के बाद समाप्त हो रही हो, तो जिला 2022 के बाद समाप्त हो रही हो, तो जिला 2022 के बाद समाप्त हो रही हो, तो जिला किया जाता है या पूर्व से घोषित कंटेन्मेंट जोन की अवधि दिनांक 26 किया जाता है या पूर्व से घोषित कंटेन्मेंट जोन की अवधि दिनांक 26 ार्चन पदाधिकारी संबंधित समिति के चुनाव को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर देंगे एवं इसकी घटनोत्तर स्वीकृति निवनिवनिवनिर्वाचन पदाधिकारी संबंधित समिति के चुनाव को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर देंगे एवं इसकी घटनोत्तर स्वीकृति ार्चन पदाधिकारी संबंधित समिति के चुनाव को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर देंगे एवं इसकी घटनोत्तर स्वीकृति ार्चन पदाधिकारी संबंधित समिति के चुनाव को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर देंगे एवं इसकी घटनोत्तर स्वीकृति प्राधिकार से प्राप्त करेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के दृष्टिकोण से या किसी अन्य कारण से भी किसी प्राधिकार से प्राप्त करेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के दृष्टिकोण से या किसी अन्य कारण से भी किसी प्राधिकार से प्राप्त करेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के दृष्टिकोण से या किसी अन्य कारण से भी किसी प्राधिकार से प्राप्त करेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के दृष्टिकोण से या किसी अन्य कारण से भी किसी समिति के चुनाव को स्थगित करने की स्थिति बनसमिति के चुनाव को स्थगित करने की स्थिति बनसमिति के चुनाव को स्थगित करने की स्थिति बनसमिति के चुनाव को स्थगित करने की स्थिति बनती है, तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार को इसकी अनुशंसा ती है, तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार को इसकी अनुशंसा ती है, तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार को इसकी अनुशंसा ती है, तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार को इसकी अनुशंसा कर अनुमोदन प्राप्त करेंगे। यदि पूर्व से घोषित मतदान केन्द्र कंटेन्मेंट जोन के अन्तर्गत आ जाते हैं, तो निर्वाचन कर अनुमोदन प्राप्त करेंगे। यदि पूर्व से घोषित मतदान केन्द्र कंटेन्मेंट जोन के अन्तर्गत आ जाते हैं, तो निर्वाचन कर अनुमोदन प्राप्त करेंगे। यदि पूर्व से घोषित मतदान केन्द्र कंटेन्मेंट जोन के अन्तर्गत आ जाते हैं, तो निर्वाचन कर अनुमोदन प्राप्त करेंगे। यदि पूर्व से घोषित मतदान केन्द्र कंटेन्मेंट जोन के अन्तर्गत आ जाते हैं, तो निर्वाचन4 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 23 ष् 2;बपकरू26द्ध22 पदाधिकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के अनुमोदन से मतदान केन्द्र बदल देंगे और इसका व्य पदाधिकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के अनुमोदन से मतदान केन्द्र बदल देंगे और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार ापक प्रचार-प्रसार ापक प्रचार-प्रसार ापक प्रचार-प्रसार पदाधिकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के अनुमोदन से मतदान केन्द्र बदल देंगे और इसका व्य पदाधिकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के अनुमोदन से मतदान केन्द्र बदल देंगे और इसका व्य करेंगे।करेंगे।करेंगे।करेंगे।

कोरोना वायरस का प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी मतदान एवं 13. कोरोना वायरस का प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी मतदान एवं कोरोना वायरस का प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी मतदान एवं कोरोना वायरस का प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी मतदान एवं मतगणना केन्द्र पर कोरोना संक्रमण से संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अद्यतन निरोधात्मक उपायों एवं मतगणना केन्द्र पर कोरोना संक्रमण से संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अद्यतन निरोधात्मक उपायों एवं मतगणना केन्द्र पर कोरोना संक्रमण से संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अद्यतन निरोधात्मक उपायों एवं मतगणना केन्द्र पर कोरोना संक्रमण से संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अद्यतन निरोधात्मक उपायों एवं सामान्य मानक प्रक्रिया का ध्यान रखसामान्य मानक प्रक्रिया का ध्यान रखसामान्य मानक प्रक्रिया का ध्यान रखसामान्य मानक प्रक्रिया का ध्यान रखेंगे तथा यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि मतदान एवं मतगणना केन्द्र पर ेंगे तथा यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि मतदान एवं मतगणना केन्द्र पर ेंगे तथा यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि मतदान एवं मतगणना केन्द्र पर ेंगे तथा यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि मतदान एवं मतगणना केन्द्र पर भीड़-भाड़ की स्थिति उत्पन्न न हो एवं सामाजिक दूरी बनी रहे। पंक्तिबद्ध होने की स्थिति में एक-दूसरे के बीच भीड़-भाड़ की स्थिति उत्पन्न न हो एवं सामाजिक दूरी बनी रहे। पंक्तिबद्ध होने की स्थिति में एक-दूसरे के बीच भीड़-भाड़ की स्थिति उत्पन्न न हो एवं सामाजिक दूरी बनी रहे। पंक्तिबद्ध होने की स्थिति में एक-दूसरे के बीच भीड़-भाड़ की स्थिति उत्पन्न न हो एवं सामाजिक दूरी बनी रहे। पंक्तिबद्ध होने की स्थिति में एक-दूसरे के बीच मानक दूरी बनाये रखा जाय तथा मतदाताआ मानक दूरी बनाये रखा जाय तथा मतदाताओं के हाथ को हैंड सेनिटाईजर/ें के हाथ को हैंड सेनिटाईजर/ें के हाथ को हैंड सेनिटाईजर/ें के हाथ को हैंड सेनिटाईजर/साबुन पानी से सासाबुन पानी से सासाबुन पानी से सासाबुन पानी से साफ किये जाने आदि फ किये जाने आदि फ किये जाने आदि फ किये जाने आदि मानक दूरी बनाये रखा जाय तथा मतदाताआ मानक दूरी बनाये रखा जाय तथा मतदाताआ की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय। मतदान केन्द्र पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए संलग्न की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय। मतदान केन्द्र पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए संलग्न की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय। मतदान केन्द्र पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए संलग्न की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय। मतदान केन्द्र पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए संलग्न परिशिष्ट में अंकित व्यवस्थाएॅ भी सुनिश्चिपरिशिष्ट में अंकित व्यवस्थाएॅ भी सुनिश्चिपरिशिष्ट में अंकित व्यवस्थाएॅ भी सुनिश्चिपरिशिष्ट में अंकित व्यवस्थाएॅ भी सुनिश्चित की जाएगी। हैंड सेनिटाईजेशन/त की जाएगी। हैंड सेनिटाईजेशन/त की जाएगी। हैंड सेनिटाईजेशन/त की जाएगी। हैंड सेनिटाईजेशन/साबुन पानी से हाथ साफ कराने के साबुन पानी से हाथ साफ कराने के साबुन पानी से हाथ साफ कराने के साबुन पानी से हाथ साफ कराने के ी व्यवस्था करेंगे, जिसके भुगतान के लिए प्राधिकार द्वारा राशि का लिए निर्वाचन पदाधिकारी एक अतिरिक्त कर्मी कलिए निर्वाचन पदाधिकारी एक अतिरिक्त कर्मी कलिए निर्वाचन पदाधिकारी एक अतिरिक्त कर्मी कलिए निर्वाचन पदाधिकारी एक अतिरिक्त कर्मी की व्यवस्था करेंगे, जिसके भुगतान के लिए प्राधिकार द्वारा राशि का ी व्यवस्था करेंगे, जिसके भुगतान के लिए प्राधिकार द्वारा राशि का ी व्यवस्था करेंगे, जिसके भुगतान के लिए प्राधिकार द्वारा राशि का आवंटन किया जाएगा।आवंटन किया जाएगा।आवंटन किया जाएगा।आवंटन किया जाएगा।

14. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात्‌ दिनांक 26.12..2022 तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश ''सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका'' के पृष्ठ 122-129 पर देखे जा सकते हैं।

अनुलग्नकः यथोक्त।

आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, पुरूषपुरूषपुरूषपुरूषोत्तम पासवानोत्तम पासवानोत्तम पासवानोत्तम पासवान,,,, सचिव।सचिव।सचिव।सचिव। अनुलग्नकः- 1अनुलग्नकः- 1अनुलग्नकः- 1अनुलग्नकः- 1

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5 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 23 ष् 2;बपकरू26द्ध22 6 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 23 ष् 2;बपकरू26द्ध22 7 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 23 ष् 2;बपकरू26द्ध22 8 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 23 ष् 2;बपकरू26द्ध22

अनुलग्नक-अनुलग्नक-अनुलग्नक-अनुलग्नक-2222

............................................................................प्राथमिक दुग्ध्प्राथमिक दुग्ध्प्राथमिक दुग्ध्प्राथमिक दुग्धााा उत्पादक सहयोग उत्पादक सहयोग उत्पादक सहयोग उत्पादक सहयोग

समिति लिमिटेड का निर्वाचनसमिति लिमिटेड का निर्वाचनसमिति लिमिटेड का निर्वाचनसमिति लिमिटेड का निर्वाचन

प्रपत्रप्रपत्रप्रपत्रप्रपत्र- ई॰-1- ई॰-1- ई॰-1- ई॰-1 सूचना का प्रपत्रसूचना का प्रपत्रसूचना का प्रपत्रसूचना का प्रपत्र

जिला ................................., प्रखंड .................................के अन्तर्गत.................................(समिति का नाम) के अध्यक्ष एवं प्रबंध समिति के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक.........................को किया जाना है,

मैं................................................................निर्वाचन पदाधिकारी एतद्‌द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-

(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचनाआम सूचनाआम सूचनाआम सूचना

पदपदपदपद निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
1 2
अध्यक्ष सदस्य • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति • पिछड़ा वर्ग • अति पिछड़ा वर्ग • सामान्य वर्ग 01 पद (अनारक्षित) 12 पद 02 पद (आरक्षित) जिसमें से 50% से अनधिक पद महिलाओं के लिए आरक्षित 02े पद (आरक्षित) जिसमें से 50% से अनधिक पद महिलाओं के लिए आरक्षित 02 पद (आरक्षित) जिसमें से 50% से अनधिक पद महिलाओं के लिए आरक्षित 06 पद, जिसमें से 50% से अनधिक पद महिलाओं के लिए आरक्षित

(ii) अध्यक्ष के पद को छोड़कर आरक्षित एवं अनारक्षित सभी कोटियों में अलग-अलग पदों की कुल संख्या के 50% के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50% से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं पद सम्बन्धित कोटि की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। किसी कोटि में महिला सदस्य नहीं रहने की स्थिति में ये पद रिक्त रहेंगे। (iii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय........................................... (स्थान का नाम) अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर सकने की स्थिति में...........................................................(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) को .......................................................... (स्थान का नाम) पर दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्र दिनांक ...............................................(नामांकन पत्र दाखिला की तिथि) 11 बजे पूर्वाह्‌न से 03 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है। (iv) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक..................................से दिनांक...................... .........तक .....................बजे से....................बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। (v) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक.........................को.................................... (स्थान का नाम) पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी एवं लगातार चलती रहेगी। (vi) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.......................................को अपराह्न ............ बजे के पूर्व तक .......................... ....... (स्थान का नाम) पर दाखिल की जा सकती है। *(vii) प्रपत्र-ई 6 तथा प्रपत्र- ई 7 जारी किये जाने के पश्चात्‌ विधिमान्य अभ्यर्थियों को प्रतीक आवंटन किया जाएगा। (viii) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक............................................को निम्नांकित मतदान केन्द्र/केन्द्रों पर 07ः00 बजे पूर्वाह्न से 04ः30 बजे अपराह्न तक होगाः- मतदान केन्द्र संख्या मतदान केन्द्र का नाम मतदान केन्द्र संख्या मतदान केन्द्र का नाम मतदान केन्द्र संख्या मतदान केन्द्र का नाम मतदान केन्द्र संख्या मतदान केन्द्र का नाम (1) (2) (3) (iX) मतगणना दिनांक ...................................को ...........................बजे से .................................................. (स्थान का नाम) में की जायेगी। सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को मतगणना केन्द्र के स्थान की सूचना ससमय उपलब्ध करा दी जायेगी। स्थान - तिथि - निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर ................................................................................................................................ 'जो लागू न हों, उसे काट दें।9 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 23 ष् 2;बपकरू26द्ध22 परिशिष्टपरिशिष्टपरिशिष्टपरिशिष्ट मतदान केन्द्र पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए की जाने वाली व्यवस्थाएँः- मतदान केन्द्र पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए की जाने वाली व्यवस्थाएँः- मतदान केन्द्र पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए की जाने वाली व्यवस्थाएँः- मतदान केन्द्र पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए की जाने वाली व्यवस्थाएँः-

1. मतदान केन्द्र को मतदान के एक दिन पूर्व सेनेटाईज किया जाएगा। बैलेट बॉक्स एवं सेनिटाईज करने योग्य अन्य सामग्रियों को भी सेनिटाईज किया जाएगा।

2. मतदान केन्द्र पर कार्यरत मतदान कर्मियों एवं सुरक्षा कर्मियों के लिए मास्क एवं डिस्पोज़ेेबल ग्लब्स उपलब्ध कराये जाएँगे।

3. मतदान केन्द्र परिसर में मतदाता के प्रवेश के वक्त ही उनके हाथों को साबुन-पानी से धोने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए एक प्लास्टिक की बाल्टी, मग एवं साबुन की व्यवस्था की जाएगी।

4. मतदान केन्द्र परिसर में प्रवेश के वक्त प्रत्येक मतदाता की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। 5. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक मतदाता मास्क अथवा गमछा या अन्य कपड़े से मुँह-नाक ढके हों। केवल मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने हेतु इसे हटाया जा सकेगा। उस वक्त भी मतदान केन्द्र में उपस्थित सभी व्यक्तियों से मतदाता को कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखना जरूरी होगा। 6. मतदान केन्द्र पर लगने वाली कतार में सामाजिक दूरी का पालन हो सके, इसके लिए कम-से-कम एक मीटर की दूरी पर गोल घेरा बनाया जाएगा, जिसमें मतदाता खड़े होंगे।

7. मतदान हेतु कमरे में प्रवेश करते वक्त प्रत्येक मतदाता के हाथों को हैंड सेनिटाईजर से सेनिटाईज किया जाएगा।

8. वोटिंग स्टीक को पकड़ने के लिए टिश्यू पेपर की व्यवस्था की जाएगी। वोटिंग करने के पश्चात्‌ मतदाता द्वारा इस्तेमाल की गई टिश्यू पेपर को डस्टबीन में डाल दिया जाएगा। इसे अन्यत्र नहीं फेंका जाएगा। 9. मतदान के पश्चात्‌ कमरे से बाहर निकलने वाले मतदाताओं के हाथों को हैंड सेनिटाईजर से पुनः सेनिटाईज किया जाएगा।

10. पीठासीन पदाधिकारी एवं मतदान कर्मी द्वारा भी मतपत्र देने में नियमानुकूल सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा।

11. मतदान कार्य समाप्ति के पश्चात्‌ मतदान कर्मी डिस्पोसेबल ग्लब्स/मास्क एवं प्रयुक्त टिश्यु पेपर इत्यादि का सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप डिस्पोजल कराएँगे। जिला पदाधिकारी इसके लिए सिविल सर्जन के माध्यम से व्यवस्था कराएँगे।

12. मतदान केन्द्र पर उपर्युक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निरोधात्मक उपायों एवं सामान्य मानक प्रक्रिया का भी ध्यान रखा जाएगा।

पुरूषोपुरूषोपुरूषोपुरूषोत्तमत्तमत्तमत्तम पासवान,पासवान,पासवान,पासवान, सचिव।सचिव।सचिव।सचिव।

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ख्ःँष् ;बपकरू14द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू31द्ध';बपकरू4द्धष्

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 23 November 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2022-11-23.1004/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2022-11-23.1004.