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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 23 November 2022

Published 23 November 2022

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2022-11-23.1005
Languages
English, Hindi

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2 ख्;बपकरू19द्ध;बपकरू4द्ध 1;बपकरू23द्ध44 ;बपकरू25द्ध;बपकरू26द्ध;बपकरू27द्ध

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बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिाााकारकारकारकार बिहार राज्य निर्वाचन प्राध्ि बिहार राज्य निर्वाचन प्राध्ि बिहार राज्य निर्वाचन प्राध्ि ——— अध्अिध्अिध्अिधिााासूचनासूचनासूचनासूचना 10 नवम्बर, 202210 नवम्बर, 202210 नवम्बर, 202210 नवम्बर, 2022

सं॰ नि॰ प्रा॰/नि॰ 1-68/ 2022-2073--चूँकि बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम-7, 2013) में निहित्त प्रावधान के अनुसार बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के तहत निबंधित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के बोर्ड, जिनका निर्वाचन देय है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

2. और चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा संलग्न अनुलग्नक- 1 में अंकित 19 स्वाबलंबी सहकारी 19 स्वाबलंबी सहकारी 19 स्वाबलंबी सहकारी 19 स्वाबलंबी सहकारी समिति लिमिटेडसमिति लिमिटेडसमिति लिमिटेडसमिति लिमिटेड के बोर्ड/ निदेके बोर्ड/ निदेके बोर्ड/ निदेके बोर्ड/ निदेश्श्श्शक पर्षाक पर्षाक पर्षाक पर्षदददद का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।

3. अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम-7, 2013) की धारा-7 तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद्‌ द्वारा कंडिका-कंडिका-कंडिका-कंडिका-4444 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार 19 स्वाबलंबी सहकारी समिति लिमिटेड के उनकी उपविधियों में यथा वर्णित निर्वाचन योग्य पदों के निर्वाचन हेतु सविरोध उनकी उपविधियों में यथा वर्णित निर्वाचन योग्य पदों के निर्वाचन हेतु सविरोध उनकी उपविधियों में यथा वर्णित निर्वाचन योग्य पदों के निर्वाचन हेतु सविरोध उनकी उपविधियों में यथा वर्णित निर्वाचन योग्य पदों के निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 24242424....12121212....2022 2022 2022 2022 (श्(श्(श्(शनिवार) की तिथि नियत करता हानिवार) की तिथि नियत करता हानिवार) की तिथि नियत करता हानिवार) की तिथि नियत करता हैैैै तथा संबंधित स्वाबलम्बी निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक सहकारी समितियों के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/नियमावली/प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या-संख्या-संख्या-संख्या-1914191419141914 दिनांक दिनांक दिनांक दिनांक 14141414....10101010....2022202220222022 से मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथिकट-ऑफ तिथिकट-ऑफ तिथिकट-ऑफ तिथि 30303030....09090909....2022202220222022 निर्धारित की गयी थी एवं तद्‌नुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक दिनांक दिनांक दिनांक 11111111....11111111....2022 2022 2022 2022 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जाना निर्धारित है।

द के निर्वाचन हेतु निम्नांकित कार्यक्रम नियत 4444.... उक्त स्वाबलंबी उक्त स्वाबलंबी उक्त स्वाबलंबी उक्त स्वाबलंबी सहकारी समितियों के बोर्ड/निदेशक पर्षसहकारी समितियों के बोर्ड/निदेशक पर्षसहकारी समितियों के बोर्ड/निदेशक पर्षसहकारी समितियों के बोर्ड/निदेशक पर्षद के निर्वाचन हेतु निम्नांकित कार्यक्रम नियत द के निर्वाचन हेतु निम्नांकित कार्यक्रम नियत द के निर्वाचन हेतु निम्नांकित कार्यक्रम नियत

क्र०क्र०क्र०क्र० निर्वाचन के प्रक्रम तिथि
(i) निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र- ई 1 में सूचना का प्रकाशन 26.11.2022 (शनिवार)
(ii) नामांकन की तिथि एवं समय 12.12.2022 (सोमवार) एवं 13.12.2022 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्‌न से 03 बजे अपराह्‌न तक
(iii) संवीक्षा की तिथि एवं समय 14.12.2022 (बुधवार) एवं 15.12.2022 (गुरूवार) 11 बजे पूर्वाह्‌न से 03 बजे अपराह्‌न तक
(iv) अभ्यर्थिता वापसी/प्रतीक आवंटन की तिथि 17.12.2022 (शनिवार) 11 बजेे पूर्वाह्‌न से 03 बजे अपराह्‌न तक
(v) मतदान, अगर आवश्यक हो 24.12.2022 (शनिवार) 07ः00 बजे पूर्वाह्‌न से 04ः30 बजे अपराह्‌न तक
(vi) मतगणना 24.12.2022 (शनिवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्‌)
(vii) निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति 26.12.2022 (सोमवार)
2 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 23 :रु 2;बपकरू26द्ध22

निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के 5. निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाईट-वेबसाईट-वेबसाईट-वेबसाईट-http//bsea.bihar.gov.in पर ऑनलाईन के माध्यम सपर ऑनलाईन के माध्यम सपर ऑनलाईन के माध्यम सपर ऑनलाईन के माध्यम से विभिन्न अवधियों में निम्न सूचनाओं को े विभिन्न अवधियों में निम्न सूचनाओं को े विभिन्न अवधियों में निम्न सूचनाओं को े विभिन्न अवधियों में निम्न सूचनाओं को प्रविष्ट किया जाना तथा अंतिम मतदाता सूची को अपलोड किया जाना अनिवार्य है। प्रविष्ट किया जाना तथा अंतिम मतदाता सूची को अपलोड किया जाना अनिवार्य है। यदि निम्न सूचनाओं की प्रविष्टि यदि निम्न सूचनाओं की प्रविष्टि यदि निम्न सूचनाओं की प्रविष्टि यदि निम्न सूचनाओं की प्रविष्टि प्रविष्ट किया जाना तथा अंतिम मतदाता सूची को अपलोड किया जाना अनिवार्य है। प्रविष्ट किया जाना तथा अंतिम मतदाता सूची को अपलोड किया जाना अनिवार्य है। नहीं की जायेगी, तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगाः- नहीं की जायेगी, तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगाः- नहीं की जायेगी, तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगाः- नहीं की जायेगी, तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगाः-

क्र०क्र०क्र०क्र० सूचना प्रविष्ट/ अपलोड किये जाने सूचना प्रविष्ट/ अपलोड किये जाने सूचना प्रविष्ट/ अपलोड किये जाने सूचना प्रविष्ट/ अपलोड किये जाने का समय प्रविष्ट/ अपलोड किये जाने वाली सूचना प्रविष्ट/ अपल प्रविष्ट/ अपल प्रविष्ट/ अपल ोड किये जाने वाली सूचना
i. सूचना के प्रकाशन की तिथि के तुरंत पश्चात्‌ ई०-1 में सूचना का प्रकाशन किया गया अथवा नहीं (हाँ अथवा नहीं में), की सूचना को प्रविष्ट करना है।
ii. अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात्‌ निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या को प्रविष्ट करना है।
iii. मतदान के दिन विभिन्न अवधियों में मतदाताओं द्वारा दिये गये मतों की संख्या (मतदान प्रतिशत की गणना सर्वर द्वारा स्वतः ही कर लिया जायेगा), को प्रविष्ट करना है।
iv. निर्वाचन परिणाम के अगले दिन तक निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर युक्त सविरोध/ निर्विरोध निर्वाचित अभ्यर्थियों की सूची (प्रपत्र-18) को अपलोड करना एवं तदोपरांत उसे प्राधिकार के ई-मेल [email protected] पर भेजना है।
v. मतगणना के पश्चात्‌ एक सप्ताह के अंदर पब्लिक डोमेन में सुरक्षित रखने हेतु अद्यतनीकरण के पश्चात्‌ की अंतिम मतदाता सूची (जिस पर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर अनिवार्य है) को प्राधिकार के पत्रांक-469 दिनांक 25.02.2021 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप स्कैन कर प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करना है।

प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाईट पर निर्धारित समय पर नहीं किये 6666.... प्रपत्र ई०-प्रपत्र ई०-प्रपत्र ई०-प्रपत्र ई०-1111 में सूचना के प्रकाशन कीमें सूचना के प्रकाशन कीमें सूचना के प्रकाशन कीमें सूचना के प्रकाशन की प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाईट पर निर्धारित समय पर नहीं किये प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाईट पर निर्धारित समय पर नहीं किये प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाईट पर निर्धारित समय पर नहीं किये जाने की स्थिति में प्राधिकार उक्त समिति का निर्वाचन स्थगित कर देगा। जाने की स्थिति में प्राधिकार उक्त समिति का निर्वाचन स्थगित कर देगा। अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत जाने की स्थिति में प्राधिकार उक्त समिति का निर्वाचन स्थगित कर देगा। जाने की स्थिति में प्राधिकार उक्त समिति का निर्वाचन स्थगित कर देगा। पश्चात्‌ निर्वाचन से संंबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या की प्रविष्टि नहीं किये नहीं किये नहीं किये नहीं किये पश्चात्‌ निर्वाचन से संंबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या की प्रविष्टि पश्चात्‌ निर्वाचन से संंबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या की प्रविष्टि पश्चात्‌ निर्वाचन से संंबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या की प्रविष्टि निर्धारित तिथि के तीन दिनों के पश्चात्‌ संबंधित समिति का चुनाव संबंधित समिति का चुनाव संबंधित समिति का चुनाव संबंधित समिति का चुनाव जाने की स्थिति में भी उक्त कार्य के लिए जाने की स्थिति में भी उक्त कार्य के लिए जाने की स्थिति में भी उक्त कार्य के लिए जाने की स्थिति में भी उक्त कार्य के लिए निर्धारित तिथि के तीन दिनों के पश्चात्‌ निर्धारित तिथि के तीन दिनों के पश्चात्‌ निर्धारित तिथि के तीन दिनों के पश्चात्‌ प्राधिकार द्वारा स्थगित कर दिया जायेगा। यदि उक्त ऑनलाईन सूचनाओं के अभाव में संबंधित समिति का चुनाव प्राधिकार द्वारा स्थगित कर दिया जायेगा। यदि उक्त ऑनलाईन सूचनाओं के अभाव में संबंधित समिति का चुनाव प्राधिकार द्वारा स्थगित कर दिया जायेगा। यदि उक्त ऑनलाईन सूचनाओं के अभाव में संबंधित समिति का चुनाव प्राधिकार द्वारा स्थगित कर दिया जायेगा। यदि उक्त ऑनलाईन सूचनाओं के अभाव में संबंधित समिति का चुनाव स्थगित किये जाने की स्थिति उत्पन्न होती ह ै, तो उसके लिए संंबंधित निर्वाचन पदाधिकारी जवाबदेह होंगे और स्थगित किये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसके लिए संंबंधित निर्वाचन पदाधिकारी जवाबदेह होंगे और ै, तो उसके लिए संंबंधित निर्वाचन पदाधिकारी जवाबदेह होंगे और ै, तो उसके लिए संंबंधित निर्वाचन पदाधिकारी जवाबदेह होंगे और स्थगित किये जाने की स्थिति उत्पन्न होती ह स्थगित किये जाने की स्थिति उत्पन्न होती ह इसके लिए उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा उनके प्रशासी विभाग से की जायगी। इसके लिए उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा उनके प्रशासी विभाग से की जायगी। इसके लिए उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा उनके प्रशासी विभाग से की जायगी। इसके लिए उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा उनके प्रशासी विभाग से की जायगी।

7. बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम-7, 2013) द्वारा बिहार अधिनियम 2, 1997 की धारा-26 में किये गए संशोधन के आलोक में बोर्ड के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

(i) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण का प्रावधान लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव पद आदि सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।

(ii) स्वाबलम्बी सहकारी समिति के बोर्ड में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान आरक्षित किये जायेंगे।3 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 23 :रु 2;बपकरू26द्ध22 (iii) उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या बोर्ड के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(iv) अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियाें के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद खाली रहेंगे।

(v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, स्थान उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर संघ की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद खाली रहेंगे।

(vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों को छोड़कर बोर्ड में जो शेष स्थान बच जाते हैं, उन स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन स्थानों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेंगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं हैं, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद खाली रहेंगे।

(vii) जिन समितियों में निर्वाचित होने वाले पदों की संख्या 12 (बारह) से कम होगी, उनमें निबंधक, सहयोग समितियाँ के पत्रांक- 4992 दिनांक 01.11.2013 के आलोक में पदों की संख्या 12 (बारह) मानकर एवं तद्‌नुसार उपर वर्णित आरक्षण के प्रावधानों को लागू कर निर्वाचन संपन्न कराया जायेगा।

अनुलग्नक- 1 में अंकित समितियों में कई समितियाँ केवल महिलाओं की है। अतः महिला समिति में हिलाओं की है। अतः महिला समिति में 8. अनुलग्नक- 1 में अंकित समितियों में कई समितियाँ केवल म अनुलग्नक- 1 में अंकित समितियों में कई समितियाँ केवल म हिलाओं की है। अतः महिला समिति में हिलाओं की है। अतः महिला समिति में अनुलग्नक- 1 में अंकित समितियों में कई समितियाँ केवल म महिलाओं के लिए अलग समहिलाओं के लिए अलग समहिलाओं के लिए अलग समहिलाओं के लिए अलग से पदों को आरक्षित करने की आवश् े पदों को आरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है। यकता नहीं है। यकता नहीं है। यकता नहीं है। निर्वाचन पदाधिकारी बोर्ड के विभिन्न े पदों को आरक्षित करने की आवश् े पदों को आरक्षित करने की आवश् पदों के निर्वाचन के लिए संलग्न प्रपत्र-ई॰ प्रपत्र-ई॰ प्रपत्र-ई॰ प्रपत्र-ई॰ 1111 में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना दिनांक 26262626....11111111....2022 (श्2022 (श्2022 (श्2022 (शनिवार)ानिवार)ानिवार)ानिवार) को प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

9. जिन स्वाबलम्बी समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को प्रपत्र-ई॰ प्रपत्र-ई॰ प्रपत्र-ई॰ प्रपत्र-ई॰ 3333 में विधिमान्यतः नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को प्रपत्र-ई॰ प्रपत्र-ई॰ प्रपत्र-ई॰ प्रपत्र-ई॰ 18181818 में पूर्ण सूचनायें उन्हीं तिथियों को फैक्स (0612(0612(0612(0612.2231562)2231562)2231562)2231562) अथवा ई-मेल ([email protected]) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

10101010.... निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात्‌ अंतिम मतदाता सूची (अद्यतनीकरण के पश्चात्‌) को प्राधिकार के निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात्‌ अंतिम मतदाता सूची (अद्यतनीकरण के पश्चात्‌) को प्राधिकार के निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात्‌ अंतिम मतदाता सूची (अद्यतनीकरण के पश्चात्‌) को प्राधिकार के निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात्‌ अंतिम मतदाता सूची (अद्यतनीकरण के पश्चात्‌) को प्राधिकार के वेबसाइट वेबसाइट वेबसाइट वेबसाइट पर एक सप्ताह के अंदर अपलोड किया जाना है। पर एक सप्ताह के अंदर अपलोड किया जाना है। इससे संबंधित प्राधिकार के पत्रांक 469 दिनांक पर एक सप्ताह के अंदर अपलोड किया जाना है। पर एक सप्ताह के अंदर अपलोड किया जाना है। 25.02.2021 एवं पत्रांक 530 दिनांक 03.03.2021 तथा इस पत्र के साथ संलग्न दिशा-निर्देश सभी पदाधिकारियों को पूर्व में भी संसूचित किया जा चुका है। ये पत्र प्राधिकार के वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के दृष्टिकोण से प्राधिकार के पत्रांक 1442 दिनांक 02....07070707....2020 2020 2020 2020 11. कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के दृष्टिकोण से प्राधिकार के पत्रांक 1442 दिनांक 02 कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के दृष्टिकोण से प्राधिकार के पत्रांक 1442 दिनांक 02 कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के दृष्टिकोण से प्राधिकार के पत्रांक 1442 दिनांक 02 द्वारा 700 मतदाताओं के बजाय 450 मतदाताओं पर मतदान केन्द्र बनाने के लिये गये निर्णय को संश्को संश्को संश्को संशोधित करते हुए ाोधित करते हुए ाोधित करते हुए ाोधित करते हुए द्वारा 700 मतदाताओं के बजाय 450 मतदाताओं पर मतदान केन्द्र बनाने के लिये गये निर्णय द्वारा 700 मतदाताओं के बजाय 450 मतदाताओं पर मतदान केन्द्र बनाने के लिये गये निर्णय द्वारा 700 मतदाताओं के बजाय 450 मतदाताओं पर मतदान केन्द्र बनाने के लिये गये निर्णय पूर्व की भाँति 700 मतदाताओपूर्व की भाँति 700 मतदाताओपूर्व की भाँति 700 मतदाताओपूर्व की भाँति 700 मतदाताओं पर एक मतदान केन्द्र रखने का निर्णय लिया गया है। मतदान के समय भीड़-भाड़ से ं पर एक मतदान केन्द्र रखने का निर्णय लिया गया है। मतदान के समय भीड़-भाड़ से ं पर एक मतदान केन्द्र रखने का निर्णय लिया गया है। मतदान के समय भीड़-भाड़ से ं पर एक मतदान केन्द्र रखने का निर्णय लिया गया है। मतदान के समय भीड़-भाड़ से बचने हेतु मतदान का समय भी विस्तारित करके 07ः00 बजे पूर्वाह्‌न से 04ः30 बजे अपराह्‌न तक किया गया है। बचने हेतु मतदान का समय भी विस्तारित करके 07ः00 बजे पूर्वाह्‌न से 04ः30 बजे अपराह्‌न तक किया गया है। बचने हेतु मतदान का समय भी विस्तारित करके 07ः00 बजे पूर्वाह्‌न से 04ः30 बजे अपराह्‌न तक किया गया है। बचने हेतु मतदान का समय भी विस्तारित करके 07ः00 बजे पूर्वाह्‌न से 04ः30 बजे अपराह्‌न तक किया गया है। मतदान के समय के संबंध में प्राधिकार के पत्रांक 1442 दिनांक 02 मतदान के समय के संबंध में प्राधिकार के पत्रांक 1442 दिनांक 02....07070707....2020 द्वारा निर्गत दि2020 द्वारा निर्गत दि2020 द्वारा निर्गत दि2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश इस हद तक शा-निर्देश इस हद तक शा-निर्देश इस हद तक शा-निर्देश इस हद तक मतदान के समय के संबंध में प्राधिकार के पत्रांक 1442 दिनांक 02 मतदान के समय के संबंध में प्राधिकार के पत्रांक 1442 दिनांक 02 संशोधित समझा जायेगा।संशोधित समझा जायेगा।संशोधित समझा जायेगा।संशोधित समझा जायेगा।

समिति के चुनाव क्षेत्र के किसी भी हिस्से को दिनांक 26....11111111....2022 के बाद यदि कंटेन्मेंट जोन घोषित 2022 के बाद यदि कंटेन्मेंट जोन घोषित 12. समिति के चुनाव क्षेत्र के किसी भी हिस्से को दिनांक 26 2022 के बाद यदि कंटेन्मेंट जोन घोषित 2022 के बाद यदि कंटेन्मेंट जोन घोषित समिति के चुनाव क्षेत्र के किसी भी हिस्से को दिनांक 26 समिति के चुनाव क्षेत्र के किसी भी हिस्से को दिनांक 26 2022 के बाद समाप्त हो रही हो, तो जिला किया जाता है या पूर्व से घोषित कंटेन्मेंट जोन की अवधि दिनांक 26....11111111....2022 के बाद समाप्त हो रही हो, तो जिला किया जाता है या पूर्व से घोषित कंटेन्मेंट जोन की अवधि दिनांक 26 2022 के बाद समाप्त हो रही हो, तो जिला 2022 के बाद समाप्त हो रही हो, तो जिला किया जाता है या पूर्व से घोषित कंटेन्मेंट जोन की अवधि दिनांक 26 किया जाता है या पूर्व से घोषित कंटेन्मेंट जोन की अवधि दिनांक 26 नििििर्वाचन पदाधिकारी संबंधित समिति के चुनाव को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर देंगे एवं इसकी घटनोत्तर स्वीकृति नर्वाचन पदाधिकारी संबंधित समिति के चुनाव को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर देंगे एवं इसकी घटनोत्तर स्वीकृति नर्वाचन पदाधिकारी संबंधित समिति के चुनाव को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर देंगे एवं इसकी घटनोत्तर स्वीकृति नर्वाचन पदाधिकारी संबंधित समिति के चुनाव को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर देंगे एवं इसकी घटनोत्तर स्वीकृति प्राधिकार से प्राप्त करेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के दृष्टिकोण से या किसी अन्य कारण से भी किसी प्राधिकार से प्राप्त करेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के दृष्टिकोण से या किसी अन्य कारण से भी किसी प्राधिकार से प्राप्त करेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के दृष्टिकोण से या किसी अन्य कारण से भी किसी प्राधिकार से प्राप्त करेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के दृष्टिकोण से या किसी अन्य कारण से भी किसी समिति के चुनाव को स्थगित करने की स्थिति समिति के चुनाव को स्थगित करने की स्थिति समिति के चुनाव को स्थगित करने की स्थिति समिति के चुनाव को स्थगित करने की स्थिति बनती है, तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार को इसकी अनुशंसा बनती है, तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार को इसकी अनुशंसा बनती है, तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार को इसकी अनुशंसा बनती है, तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार को इसकी अनुशंसा कर अनुमोदन प्राप्त करेंगे। यदि पूर्व से घोषित मतदान केन्द्र कंटेन्मेंट जोन के अन्तर्गत आ जाते हैं, तो निर्वाचन कर अनुमोदन प्राप्त करेंगे। यदि पूर्व से घोषित मतदान केन्द्र कंटेन्मेंट जोन के अन्तर्गत आ जाते हैं, तो निर्वाचन कर अनुमोदन प्राप्त करेंगे। यदि पूर्व से घोषित मतदान केन्द्र कंटेन्मेंट जोन के अन्तर्गत आ जाते हैं, तो निर्वाचन कर अनुमोदन प्राप्त करेंगे। यदि पूर्व से घोषित मतदान केन्द्र कंटेन्मेंट जोन के अन्तर्गत आ जाते हैं, तो निर्वाचन पदाधिकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के अनुमोदन से मतदान केन्द्र बदल देंगे और इसका पदाधिकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के अनुमोदन से मतदान केन्द्र बदल देंगे और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार व्यापक प्रचार-प्रसार व्यापक प्रचार-प्रसार व्यापक प्रचार-प्रसार पदाधिकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के अनुमोदन से मतदान केन्द्र बदल देंगे और इसका पदाधिकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के अनुमोदन से मतदान केन्द्र बदल देंगे और इसका करेंगे।करेंगे।करेंगे।करेंगे।

कोरोना वायरस का प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी मतदान एवं 13. कोरोना वायरस का प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी मतदान एवं कोरोना वायरस का प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी मतदान एवं कोरोना वायरस का प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी मतदान एवं मतगणना केन्द्र पर कोरोना संक्रमण से संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अद्यतन निरोधात्मक उपायों एवं मतगणना केन्द्र पर कोरोना संक्रमण से संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अद्यतन निरोधात्मक उपायों एवं मतगणना केन्द्र पर कोरोना संक्रमण से संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अद्यतन निरोधात्मक उपायों एवं मतगणना केन्द्र पर कोरोना संक्रमण से संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अद्यतन निरोधात्मक उपायों एवं सामान्य मानक प्रक्रिया का ध्यान रसामान्य मानक प्रक्रिया का ध्यान रसामान्य मानक प्रक्रिया का ध्यान रसामान्य मानक प्रक्रिया का ध्यान रखेंगे तथा यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि मतदान एवं मतगणना केन्द्र पर खेंगे तथा यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि मतदान एवं मतगणना केन्द्र पर खेंगे तथा यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि मतदान एवं मतगणना केन्द्र पर खेंगे तथा यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि मतदान एवं मतगणना केन्द्र पर भीड़-भाड़ की स्थिति उत्पन्न न हो एवं सामाजिक दूरी बनी रहे। पंक्तिबद्ध होने की स्थिति में एक-दूसरे के बीच भीड़-भाड़ की स्थिति उत्पन्न न हो एवं सामाजिक दूरी बनी रहे। पंक्तिबद्ध होने की स्थिति में एक-दूसरे के बीच भीड़-भाड़ की स्थिति उत्पन्न न हो एवं सामाजिक दूरी बनी रहे। पंक्तिबद्ध होने की स्थिति में एक-दूसरे के बीच भीड़-भाड़ की स्थिति उत्पन्न न हो एवं सामाजिक दूरी बनी रहे। पंक्तिबद्ध होने की स्थिति में एक-दूसरे के बीच मानक दूरी बनाये रखा जाय तथा मतदाताओं के हाथ को हैंड सेनिटाईजर/ साबुन पानी से साफ किये जाने आदि साफ किये जाने आदि साफ किये जाने आदि साफ किये जाने आदि मानक दूरी बनाये रखा जाय तथा मतदाताओं के हाथ को हैंड सेनिटाईजर/ साबुन पानी से मानक दूरी बनाये रखा जाय तथा मतदाताओं के हाथ को हैंड सेनिटाईजर/ साबुन पानी से मानक दूरी बनाये रखा जाय तथा मतदाताओं के हाथ को हैंड सेनिटाईजर/ साबुन पानी से4 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 23 :रु 2;बपकरू26द्ध22 की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय। मतदान केन्द्र पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए संलग्न की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय। मतदान केन्द्र पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए संलग्न की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय। मतदान केन्द्र पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए संलग्न की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय। मतदान केन्द्र पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए संलग्न परिशिष्ट में अंकित व्यवस्थाएॅ भी सुनिश्चित की जाएगी। हैंड सेनिटाईजेशन/ साबुन-पानी से हाथ साफ कराने के परिशिष्ट में अंकित व्यवस्थाएॅ भी सुनिश्चित की जाएगी। हैंड सेनिटाईजेशन/ साबुन-पानी से हाथ साफ कराने के परिशिष्ट में अंकित व्यवस्थाएॅ भी सुनिश्चित की जाएगी। हैंड सेनिटाईजेशन/ साबुन-पानी से हाथ साफ कराने के परिशिष्ट में अंकित व्यवस्थाएॅ भी सुनिश्चित की जाएगी। हैंड सेनिटाईजेशन/ साबुन-पानी से हाथ साफ कराने के लिए निर्वाचन पदाधिकारी एक अतिरिक्त कम ीर् की व्यवस्था करेंगे, जिसके भुगतान के लिए प्राधिकार द्वारा राशि का लिए निर्वाचन पदाधिकारी एक अतिरिक्त कर्मी की व्यवस्था करेंगे, जिसके भुगतान के लिए प्राधिकार द्वारा राशि का ीर् की व्यवस्था करेंगे, जिसके भुगतान के लिए प्राधिकार द्वारा राशि का ीर् की व्यवस्था करेंगे, जिसके भुगतान के लिए प्राधिकार द्वारा राशि का लिए निर्वाचन पदाधिकारी एक अतिरिक्त कम लिए निर्वाचन पदाधिकारी एक अतिरिक्त कम आवंटन किया जाएगा। आवंटन किया जाएगा। आवंटन किया जाएगा। आवंटन किया जाएगा।

14. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात्‌ दिनांक 26.12.2022 तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश ''सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका'' के पृष्ठ 122-129 पर देखे जा सकते हैं।

आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, पुरूषोत्तम पासवान,पुरूषोत्तम पासवान,पुरूषोत्तम पासवान,पुरूषोत्तम पासवान, सचिव।सचिव।सचिव।सचिव।

क्र0क्र0क्र0क्र0 जिला प्रखंड समिति का नाम अभ्युक्ति
1 2 3 4 5
1 पूर्वी चम्पारण रक्सौल मुस्कान नारी शक्ति महिला स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड, रक्सौल
2 औरंगाबाद औरंगाबाद प्रकाश कृषक सेवा स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड, शाहपुर
3 गोपालगंज हथुआ हिमालय जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड
4 गोपालगंज गोपालगंज सदर वैष्णव जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड
5 गोपालगंज भोरे समृद्धि जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड
6 सिवान मैरवा व्यवसायिक सहयोग बचत एवं साख स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड, मैरवा
7 पूर्णिया भवानीपुर तान्या जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड, भवानीपुर
8 पूर्णिया कसवा सत्यम्‌ जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड, गढ़बनैली, कसवा
9 पूर्णिया रूपौली उन्नति जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड, तेलडीहा, रूपौली
10 पूर्णिया बायसी शक्ति जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड, बायसी
11 पूर्णिया के० नगर धरती जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड, मजरा, के० नगर
12 पूर्णिया जलालगढ़ आस्था जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड, जलालगढ़
13 पूर्णिया डगरूआ शिखर जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड, बेलगच्छी, डगरूआ
14 पूर्णिया पूर्णिया पूर्व मुस्कान जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड, महराजपुर, पूर्णिया पूर्व
15 पूर्णिया श्रीनगर जीवन जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड, जगेली, श्रीनगर
16 पूर्णिया बैसा आदर्श जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड, रौटा, बैसा
17 जमुई सिकन्दरा म ंजुला कृषक स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड
18 बक्सर ब्रह्मपुर ब्रह्मेश्वर नाथ कृषक सेवा स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड
19 बक्सर ब्रह्मपुर माँ विन्ध्यावासिनी कृषक सेवा स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड
5 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 23 :रु 2;बपकरू26द्ध22

अनुलग्नक-अनुलग्नक-अनुलग्नक-अनुलग्नक-2222 ............................................................................समिति का निर्वाचनसमिति का निर्वाचनसमिति का निर्वाचनसमिति का निर्वाचन

प्रपत्रप्रपत्रप्रपत्रप्रपत्र- ई॰-1- ई॰-1- ई॰-1- ई॰-1 सूचना का प्रपत्रसूचना का प्रपत्रसूचना का प्रपत्रसूचना का प्रपत्र

जिला ................................., प्रखंड .................................के अन्तर्गत.................................(समिति का नाम) के अध्यक्ष एवं प्रबंध समिति के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक.........................को किया जाना है,

मैं................................................................निर्वाचन पदाधिकारी एतद्‌ द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-

(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचनाआम सूचनाआम सूचनाआम सूचना

पदपदपदपद निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
1 2

(ii) अध्यक्ष/ सचिव के पद को छोड़कर आरक्षित एवं अनारक्षित सभी कोटियों में अलग-अलग पदों की कुल संख्या के 50% के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50% से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं पद सम्बन्धित कोटि की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। किसी कोटि में महिला सदस्य नहीं रहने की स्थिति में ये पद रिक्त रहेंगे। (iii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय........................................... (स्थान का नाम) अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर सकने की स्थिति में...........................................................(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) को .......................................................... (स्थान का नाम) पर दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्र दिनांक ...............................................(नामांकन पत्र दाखिला की तिथि) 11 बजे पूर्वाह्‌न से 03 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है। (iv) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक..................................से दिनांक........................ .......तक .....................बजे से....................बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। (v) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक.........................को.................................... (स्थान का नाम) पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी एवं लगातार चलती रहेगी। (vi) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.......................................को अपराह्न ............ बजे के पूर्व तक ........................... ...... (स्थान का नाम) पर दाखिल की जा सकती है। *(vii) प्रपत्र-ई 6 तथा प्रपत्र- ई 7 जारी किये जाने के पश्चात्‌ विधिमान्य अभ्यर्थियों को प्रतीक आवंटन किया जाएगा। (viii) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक............................................को निम्नांकित मतदान केन्द्र/ केन्द्रों पर 07ः00 बजे पूर्वाह्न से 04ः30 बजे अपराह्न तक होगाः- मतदान केन्द्र संख्या मतदान केन्द्र का नाम मतदान केन्द्र संख्या मतदान केन्द्र का नाम मतदान केन्द्र संख्या मतदान केन्द्र का नाम मतदान केन्द्र संख्या मतदान केन्द्र का नाम (1) (2) (3) (ix) मतगणना दिनांक ...................................को ...........................बजे से .................................................. (स्थान का नाम) में की जायेगी। सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को मतगणना केन्द्र के स्थान की सूचना ससमय उपलब्ध करा दी जायेगी। स्थान - तिथि - निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर ........................................................................................................................................................................................................................ *जो लागू न हों, उसे काट दें।6 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 23 :रु 2;बपकरू26द्ध22 परिशिष्टपरिशिष्टपरिशिष्टपरिशिष्ट मतदान केन्द्र पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए की जाने वाली व्यवस्थाएँः- मतदान केन्द्र पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए की जाने वाली व्यवस्थाएँः- मतदान केन्द्र पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए की जाने वाली व्यवस्थाएँः- मतदान केन्द्र पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए की जाने वाली व्यवस्थाएँः-

1. मतदान केन्द्र को मतदान के एक दिन पूर्व सेनिटाईज किया जाएगा। बैलेट बॉक्स एवं सेनिटाईज करने योग्य अन्य सामग्रियों को भी सेनिटाईज किया जाएगा।

2. मतदान केन्द्र पर कार्यरत मतदान कर्मियों एवं सुरक्षा कर्मियों के लिए मास्क एवं डिस्पोज़ेेबल ग्लब्स उपलब्ध कराये जाएँगे।

3. मतदान केन्द्र परिसर में मतदाता के प्रवेश के वक्त ही उनके हाथों को साबुन-पानी से धोने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए एक प्लास्टिक की बाल्टी, मग एवं साबुन की व्यवस्था की जाएगी।

4. मतदान केन्द्र परिसर में प्रवेश के वक्त प्रत्येक मतदाता की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। 5. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक मतदाता मास्क अथवा गमछा या अन्य कपड़े से मुँह-नाक ढके हों। केवल मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने हेतु इसे हटाया जा सकेगा। उस वक्त भी मतदान केन्द्र में उपस्थित सभी व्यक्तियों से मतदाता को कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखना जरूरी होगा। 6. मतदान केन्द्र पर लगने वाली कतार में सामाजिक दूरी का पालन हो सके, इसके लिए कम-से-कम एक मीटर की दूरी पर गोल घेरा बनाया जाएगा, जिसमें मतदाता खड़े होंगे।

7. मतदान हेतु कमरे में प्रवेश करते वक्त प्रत्येक मतदाता के हाथों को हैंड सेनिटाईजर से सेनिटाईज किया जाएगा।

8. वोटिंग स्टीक को पकड़ने के लिए टिश्यू पेपर की व्यवस्था की जाएगी। वोटिंग करने के पश्चात्‌ मतदाता द्वारा इस्तेमाल की गई टिश्यू पेपर को डस्टबीन में डाल दिया जाएगा। इसे अन्यत्रा नहीं फेंका जाएगा। 9. मतदान के पश्चात्‌ कमरे से बाहर निकलने वाले मतदाताओं के हाथों को हैंड सेनिटाईजर से पुनः सेनिटाईज किया जाएगा।

10. पीठासीन पदाधिकारी एवं मतदान कर्मी द्वारा भी मतपत्र देने में नियमानुकूल सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा।

11. मतदान कार्य समाप्ति के पश्चात्‌ मतदान कर्मी डिस्पोसेबल ग्लब्स/मास्क एवं प्रयुक्त टिश्यु पेपर इत्यादि का सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप डिस्पोजल कराएँगे। जिला पदाधिकारी इसके लिए सिविल सर्जन के माध्यम से व्यवस्था कराएँगे।

12. मतदान केन्द्र पर उपर्युक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निरोधात्मक उपायों एवं सामान्य मानक प्रक्रिया का भी ध्यान रखा जाएगा।

————

ख्-ँरु ;बपकरू14द्ध;बपकरू4द्ध ़;बपकरू4द्धरु

;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्धरु ;बपकरू4द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू14द्ध म;बपकरू28द्ध ;बपकरू1द्ध़ घ्

;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू25द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध ;बपकरू5द्ध़;बपकरू5द्ध-;बपकरू26द्धध्;बपकरू26द्ध-;बपकरू26द्धघ्

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 23 November 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2022-11-23.1005/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2022-11-23.1005.