Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 25 November 2022

Published 25 November 2022

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2022-11-25.1025
Languages
English, Hindi

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ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध

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4 ख्;बपकरू19द्ध;बपकरू4द्ध 1;बपकरू23द्ध44 ;बपकरू24द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू26द्ध

;बपकरू24द्ध;बपकरू27द्ध;बपकरू25द्ध ;बपकरू4द्ध 1;बपकरू25द्ध25;बपकरू26द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्धरु 25 रु 2;बपकरू25द्ध22

निर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 24 नवम्बर24 नवम्बर24 नवम्बर24 नवम्बर, 2022, 2022, 2022, 2022

सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ Exp-21/2020/((((खंड-63खंड-63खंड-63खंड-63) ) ) ) ककककटिहारटिहारटिहारटिहार----232323239999--------लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग के आदेष संख्या-76/बिहार-वि.स./2020/63/सी.ई.एम.एस.-III दिनांक 63-कटिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से 22.09.2022 से एतद्‌द्‌वारा घोषित किया गया है कि बिहार राज्य के 63-कटिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 63-कटिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 63-कटिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री अषोक कुमार भगत, निवासी-सलामत नगर, वार्ड न श्री अषोक कुमार भगत, निवासी-सलामत नगर, वार्ड न....-19, कटिहार,-19, कटिहार,-19, कटिहार,-19, कटिहार, इस आदेष की श्री अषोक कुमार भगत, निवासी-सलामत नगर, वार्ड न श्री अषोक कुमार भगत, निवासी-सलामत नगर, वार्ड न तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाषित की जाती हैं।

बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेष सेे,राज्यपाल के आदेष सेे,राज्यपाल के आदेष सेे,राज्यपाल के आदेष सेे, मिथिलेष कुमार साहु मिथिलेष कुमार साहु,,,, मिथिलेष कुमार साहु मिथिलेष कुमार साहु संयुक्त सचिवसंयुक्त सचिवसंयुक्त सचिवसंयुक्त सचिव-सह--सह--सह--सह- संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।2 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 25 रु 2;बपकरू25द्ध22 भारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोग ——— आदेशआदेशआदेशआदेश निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001001001001////दिनांकदिनांकदिनांकदिनांक----22222222 सितम्बरसितम्बरसितम्बरसितम्बर, 2022/, 2022/, 2022/, 2022/30303030 आश्विनआश्विनआश्विनआश्विन, 1944(शक), 1944(शक), 1944(शक), 1944(शक) निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110 निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110 निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110

सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 76/बिहार-वि76/बिहार-वि76/बिहार-वि76/बिहार-वि....सससस..../2020/2020/2020/2020////63636363/सी/सी/सी/सी....ईईईई....एमएमएमएम....एसएसएसएस....----III--------यतः,यतः,यतः,यतः, भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 25 सितम्बर, 2020 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पी॰.एन॰./64/2020 के अनुसरण में 63-कटिहार 63-कटिहार 63-कटिहार 63-कटिहार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2020 आयोजित किया गया था; और यतः,यतः,यतः,यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करवाएगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और यतः,यतः,यतः,यतः, बिहार के 63-कटिहार 63-कटिहार 63-कटिहार 63-कटिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2020 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी; और यतः,यतः,यतः,यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, के पत्रांक EXP.-21/2020(खण्ड-63)कटिहार-211, दिनांक 07.01.2021 के तहत उनसे प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, कटिहार जिला निर्वाचन अधिकारी, कटिहार की निर्वाचन व्ययों के लेखा दाखिल करने की जिला निर्वाचन अधिकारी, कटिहार जिला निर्वाचन अधिकारी, कटिहार बाबत रिपोर्ट के अनुसार, श्री अषोक कुमार भगत,श्री अषोक कुमार भगत,श्री अषोक कुमार भगत,श्री अषोक कुमार भगत, जो बिहार के 63-कटिहार 63-कटिहार 63-कटिहार 63-कटिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के तहत, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और यतः, यतः, यतः, यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री अषोक कुमार भगत, श्री अषोक कुमार भगत, श्री अषोक कुमार भगत, श्री अषोक कुमार भगत, को कारण बताओ नोटिस सं. 76/बिहार.वि.स/2020/63/सीईएमएस-III, दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था; और यतः, यतः, यतः, यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री अषोक कुमार भगतश्री अषोक कुमार भगतश्री अषोक कुमार भगतश्री अषोक कुमार भगत को लेखे दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, कटिहारकटिहारकटिहारकटिहार को लेखा प्रस्तुत करने का भी निदेष दिया गया था; और

यतः,यतः,यतः,यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कटिहारकटिहारकटिहारकटिहार ने अपने पत्र स. 341 दिनांक 17.06.2022 से बताया है कि उक्त नोटिस अभ्यर्थी के पुत्र श्री षिवम कुमार एवं पत्नी वीणा देवी द्वारा 11.05.2022 को तामील किया गया था; और यतः,यतः,यतः,यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कटिहार कटिहार कटिहार कटिहार ने आगे अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं. 341 दिनांक 17.06.2022 में यह कहा है कि श्री अषोक कुमार भगत श्री अषोक कुमार भगत श्री अषोक कुमार भगत श्री अषोक कुमार भगत ने न तो कोई इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया न ही निर्वाचन व्ययों के सही लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नोटिस के उत्तर में श्री अषोक कुमार भगत श्री अषोक कुमार भगत श्री अषोक कुमार भगत श्री अषोक कुमार भगत ने विधि के तहत यथा निर्धारित लेखा दाखिल करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; यतः,यतः,यतः,यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है किः- "यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाषित आदेष द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेष की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।";

यतः,यतः,यतः,यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अषोक कुमार श्री अषोक कुमार श्री अषोक कुमार श्री अषोक कुमार भगतभगतभगतभगत, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतःअतःअतःअतः, अबअबअबअब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्‌द्वारा घोषणा करता है कि बिहार के 63-कटिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 बिहार के 63-कटिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले बिहार के 63-कटिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 बिहार के 63-कटिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 अभ्यर्थी श्री अषोक कुमार भगत, निवासी-सलामत नगर, वार्ड न श्री अषोक कुमार भगत, निवासी-सलामत नगर, वार्ड न....-19, कटिहार, -19, कटिहार, -19, कटिहार, -19, कटिहार, इस आदेष की तारीख से तीन वर्ष श्री अषोक कुमार भगत, निवासी-सलामत नगर, वार्ड न श्री अषोक कुमार भगत, निवासी-सलामत नगर, वार्ड न की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, बिनोद कुमारबिनोद कुमारबिनोद कुमारबिनोद कुमार,,,, सचिवसचिवसचिवसचिव,,,,

भारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोग।।।।3 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 25 रु 2;बपकरू25द्ध22

ELECTION COMMISSION OF INDIA

_______

ORDER Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001/Dated: 22 September, 2022/30 Asvina, 1944(Saka) No. 76/BR-LA/2020/63/CEMS-III--WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 63-Katihar Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the letter of Chief Electoral Officer, Bihar dated 07.01.2021, vide letter no. Exp-21/2020(Vol.-63)Katihar/211, on the basis of scrutiny report submitted by the District Election Officer, Katihar, Bihar, Shri Ashok Kumar Bhagat,, a contesting candidate from 63-Katihar Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required by law under Rule 89 sub-rule (1).

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Katihar, Bihar Show-Cause Notice no. 76/बिहार.वि. स/2020/सीईएमएस-III dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Ashok Kumar Bhagat,, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, Shri Ashok Kumar Bhagat, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, District Election Officer, Katihar, vide its letter no. 341/Nir. dated 17.06.2022 informed to the Commission that the said notice was received by the candidate's Son, Shivam Kumar and wife Vina Devi on 11.05.2022;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Katihar, in his Supplementary Report, vide its letter No. 341/Nir. Dated 17.06.2022 has reported that Shri Ashok Kumar Bhagat,, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Ashok Kumar Bhagat,, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure, AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner

required by or under this Act, and

ii. has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order"; NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Ashok Kumar Bhagat,, resident of Village-Salamat Nagar, Ward No. -19, Katihar, a contesting candidate from 63-Katihar Assembly4 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 25 रु 2;बपकरू25द्ध22 Constituency during General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

Order By,

Binod Kumar,

SECRETARY,

ELECTION COMMISSION OF INDIA.

————

ख्-ँरु ;बपकरू14द्ध;बपकरू4द्ध ़;बपकरू4द्धरु

;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्धरु ;बपकरू4द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू14द्ध म;बपकरू27द्ध ;बपकरू1द्ध़घ्

;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू24द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू26द्ध ;बपकरू5द्ध़;बपकरू5द्ध-;बपकरू25द्धध्;बपकरू25द्ध-;बपकरू25द्धघ्

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 25 November 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2022-11-25.1025/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2022-11-25.1025.