Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 28 November 2022

Published 28 November 2022

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2022-11-28.1026
Languages
English, Hindi

(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 ;बपकरू464द्ध

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पंचायती राज विभाग

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अधिसूचना

23 नवम्बर 2022

सं॰ 2प/मु॰-03-10/2020/11251/पं॰रा॰—बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-152 (5) के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों एवं ग्राम कचहरियों हेतु लोक प्रहरी तंत्र स्थापित किये जाने का प्रावधान है। इस हेतु सरकार द्वारा सभी प्रमंडलीय आयुक्त को अगले आदेश तक अपने-अपने जिले के लिए लोक प्रहरी घोषित करने का निर्णय लिया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा-18(5), धारा-44(4), धारा-70(5) एवं धारा-97(5) के अधीन प्राप्त शिकायतों की जाँच एवं सुनवाई लोक प्रहरी द्वारा की जायेगी। सुनवाई के समय लोक प्रहरी द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का पालन किया जाएगा। लोक प्रहरी से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार संबंधित पंचायत/ग्राम कचहरी के प्रधान/उप-प्रधान को उसके पद से हटाने संबंधी आदेश पारित करेगी। 3. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मिहिर कुमार सिंह, प्रधान सचिव।

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;बपकरू464द्ध ;द्ध 1026.571़500.0;बपकरू547द्ध00

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 28 November 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2022-11-28.1026/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2022-11-28.1026.