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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 29 November 2022

Published 29 November 2022

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2022-11-29.1029
Languages
English, Hindi

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सं॰ 2/आरोप-01-12/2022सं॰ 2/आरोप-01-12/2022सं॰ 2/आरोप-01-12/2022सं॰ 2/आरोप-01-12/2022 सा॰प्र॰-19653सा॰प्र॰-19653सा॰प्र॰-19653सा॰प्र॰-19653 सामान्य प्रशासन विभागसामान्य प्रशासन विभागसामान्य प्रशासन विभागसामान्य प्रशासन विभाग ——— संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 7 नवम्बर7 नवम्बर7 नवम्बर7 नवम्बर, 2022, 2022, 2022, 2022

श्री अभिनय भास्कर (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 658/19, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्‌य निगम, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध अपने पदस्थापन अवधि में 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने, नव पदस्थापन स्थान का प्रभार ग्रहण नहीं करने एवं इसके विरूद्ध प्रतिकूल टिप्पणी करने इत्यादि आरोपों के लिए बिहार राज्य खाद्य निगम एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना के पत्रांक 3359 दिनांक 09.05.2022 द्वारा गठित आरोप-पत्र उपलब्ध कराया गया। बिहार राज्य खाद्य निगम एवं असैनिक आपूर्ति निगम से प्राप्त आरोप-पत्र एवं संचिका में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप-पत्र पुनर्गठित किया गया।

विभागीय पत्रांक 11289 दिनांक 07.07.2022 द्वारा श्री भास्कर के विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप-पत्र में अंतर्विष्ट आरोपों पर स्पष्टीकरण की गयी। श्री भास्कर के पत्र दिनांक 21.09.2022 द्वारा कंडिकावार स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। इनके द्वारा अपने स्पष्टीकरण में मुख्यतया कहा गया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के तहत आवंटित खाद्य के उठाव हेतु भारत सरकार से अवधि विस्तार हेतु ससमय अनुरोध नहीं किये जाने के कारण से खाद्यान्न व्ययगत हो गया। स्थानीय विपरीत कारणों से किसी न किसी जिला का खाद्यान्न व्ययगत होता रहता है, किन्तु इसके आलोक में इन्हें आरोपित बनाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध वरीय पदाधिकारियों को प्रतिकूल टिप्पणी किये जाने के संंबंध में इनके द्वारा कहा गया कि गलतियों के लिए इन्हें पक्ष रखे जाने का अवसर नहीं दिया गया एवं इनका स्थानांतरण कर दिया गया। इनके ससुर जो उनके साथ रहते हैं, उनके सर्जरी के कारण से अवकाश अवधि विस्तारित करना पड़ा।प्रतिवेदित आरोपों एवं श्री भास्कर के स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपान्त पाया गया कि श्री भास्कर द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन में लापरवाही एवं उदासीनता के लिए खाद्यान्न उठाव हेतु अवधि विस्तार नहीं किये जाने का उल्लेख किया गया है, जो तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता है। श्री भास्कर को दूरभाष एवं वाट्‌सएप के माध्यम से समय-समय पर उस संदर्भ में ध्यान आ—ष्ट कराने एवं स्मारित किये जाने के बावजूद भी खाद्यान्न उठाव में शीघ्रता नहीं लाई गई। उल्लेखनीय है कि उक्त योजना गरीब जनता के 2 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 2;बपकरू23द्ध रु 2;बपकरू26द्ध22 कल्याणार्थ भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित है, किन्तु श्री भास्कर द्वारा र्काव्यहीनता बरते जाने के कारण आवंटित खाद्यान्न में से 57299.66 क्वीं0 गेहूँ तथा 97048.47 क्वीं0 चावल अर्थात 154348.13 क्वीं0 खाद्यान्न व्ययगत हो गया। श्री भास्कर द्वारा मुजफ्फरपुर से शिवहर जिला में जिला प्रबंधक के पद पर स्थानांतरण के विरूद्ध प्रतिकूल टिप्पणी के साथ आवेदन दिया गया। इनके द्वारा दिये गये आवेदन में एक वरीय पदाधिकारी के विपरीत अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया। उनका यह आचरण आचार नियमावली, 1976 के नियम-3 के संगत प्रावधानों के विपरीत है। उपर्युक्त वर्णित तथ्याें के आलोक में अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए एवं श्री भास्कर के स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए इनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत नियम-14 में अंकित ((((i) निन्दन (आरोप वर्ष 2021-22) एवं ) निन्दन (आरोप वर्ष 2021-22) एवं ) निन्दन (आरोप वर्ष 2021-22) एवं ) निन्दन (आरोप वर्ष 2021-22) एवं ((((ii) असंचयात्मक प्रभ्) असंचयात्मक प्रभ्) असंचयात्मक प्रभ्) असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोकााव से एक वेतनवृद्धि पर रोकााव से एक वेतनवृद्धि पर रोकााव से एक वेतनवृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः अनुषासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अभिनय भास्कर (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 658/19, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्‌य निगम, मुजफ्फरपुर के स्पष्टीकरण को अस्वी—त करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत्‌ नियम-14 में अंकित निम्नलिखित दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :- ((((i) निन्दन (आरोप वर्ष 2021-22), ) निन्दन (आरोप वर्ष 2021-22), ) निन्दन (आरोप वर्ष 2021-22), ) निन्दन (आरोप वर्ष 2021-22), ((((ii) असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक। ) असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक। ) असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक। ) असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक।

जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित किया आदेष :-आदेष :-आदेष :-आदेष :- आदेष दिया आदेष दिया आदेष दिया आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय। जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय। जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय। जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से, शिवमहादेव प्रसाद,शिवमहादेव प्रसाद,शिवमहादेव प्रसाद,शिवमहादेव प्रसाद, सरकार के अवर सचिव।सरकार के अवर सचिव।सरकार के अवर सचिव।सरकार के अवर सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 29 November 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2022-11-29.1029/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2022-11-29.1029.