Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 30 November 2022

Published 30 November 2022

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2022-11-30.1032
Languages
English, Hindi

;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध

ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध

;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू14द्ध

;बपकरू17द्ध ख्;बपकरू19द्ध;बपकरू4द्ध 1;बपकरू17द्ध44 ;बपकरू24द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू26द्ध

;बपकरू24द्ध;बपकरू27द्ध;बपकरू25द्ध ;बपकरू4द्ध 1;बपकरू25द्ध32;बपकरू26द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्धरु 3;बपकरू25द्ध रु 2;बपकरू25द्ध22

मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभागमद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभागमद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभागमद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 30 नवम्बर, 202230 नवम्बर, 202230 नवम्बर, 202230 नवम्बर, 2022

11/उत्पाद नीति-01-03/2021-9059--------बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-95 सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 11/उत्पाद नीति-01-03/2021-9059 11/उत्पाद नीति-01-03/2021-9059 11/उत्पाद नीति-01-03/2021-9059 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 जैसा अधिसूचना संख्या-11/उत्पाद नीति- 01-03 /2021-2458 दिनांक-5 अप्रैल, 2022 द्वारा संशोधित है, को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती हैः- 1111.... संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभः- संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभः- संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभः- संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभः- (1) यह नियमावली बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) नियमावली, 2022 कहलाएगी। (2) यह नियमावली राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी। (3) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा और सभी लंबित मामलों पर लागू होगा। 2222.... बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 के नियम 14 (जब्त/अधिहृत वस्तुओं का निपटान) में संशोधनः- बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 के नियम 14 (जब्त/अधिहृत वस्तुओं का निपटान) में संशोधनः- बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 के नियम 14 (जब्त/अधिहृत वस्तुओं का निपटान) में संशोधनः- बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 के नियम 14 (जब्त/अधिहृत वस्तुओं का निपटान) में संशोधनः- बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2021 के नियम 14 (दिनांक-5 अप्रैल, 2022 की अधिसूचना द्वारा संशोधित) के "स्पष्टीकरण" के बाद एक परंतुक निम्नलिखित के अनुसार अंतःस्थापित किया जाएगाः- "परन्तु (क) जहाँ कोई व्यक्ति/मालिक पर्याप्त सूचना के बावजूद अधिहरण की कार्यवाही में कलक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष पेश नहीं हुआ है, और

(ख) जहाँ अधिहरण का आदेश, एकपक्षीय पारित किया गया हो, और (ग) जहाँ वस्तु की जब्ती के 90 दिन बीत चुके हैं और कोई व्यक्ति/मालिक न तो कलक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी या आयुक्त उत्पाद से संपर्क स्थापित किया है,

आयुक्त उत्पाद, कलक्टर के प्रतिवेदन पर कलक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को ऐसे सभी मामलों में सार्वजनिक नीलामी की कार्यवाही करने के लिये निदेश दे सकेगा।"बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से, के0के0 पाठक,के0के0 पाठक,के0के0 पाठक,के0के0 पाठक, सरकार के अपर मुख्य सचिव।सरकार के अपर मुख्य सचिव।सरकार के अपर मुख्य सचिव।सरकार के अपर मुख्य सचिव। 2 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 3;बपकरू25द्ध रु 2;बपकरू25द्ध22 30 नवम्बर, 202230 नवम्बर, 202230 नवम्बर, 202230 नवम्बर, 2022 सं॰ 11/उत्पाद नीति-01-03/2021-9059 उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, के0के0 पाठक,के0के0 पाठक,के0के0 पाठक,के0के0 पाठक, सरकार के अपर मुख्य सचिव।सरकार के अपर मुख्य सचिव।सरकार के अपर मुख्य सचिव।सरकार के अपर मुख्य सचिव।

The 30th November, 2022

No. 11/Utpad Niti-01-03/2021/9059—In exercise of the powers conferred under Section-95 of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016 the Government of Bihar is pleased to make the following rules to amend the Bihar Prohibition & Excise Rules, 2021 as further amended vide notification no. 11/Utpad Niti-01-03/2021/2458 dated 05th April 2022:-

1. Short title extent and commencement.-(1) These rules may be called The Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Rules, 2022. (2) These rules shall come into force on the date of their publication in the official gazette. (3) It shall extend to the whole of the State of Bihar and shall apply to all pending cases.

2. Amendment of Rules 14 (Disposal of Seized/Confiscated things) of Bihar Prohibiton and Excise Rules, 2021 : -A proviso after "Explanation" to Rule 14 of Bihar Prohibition and Excise Rules, 2021 (as further amended vide notification dated 05th April 2022) shall be inserted as per the following :- "Provided

a) where no person/owner has appeared before the Collector or the Officer authorized by him, in the confiscation proceeding despite sufficient notice and

b) Where the order of confiscation, therefore, is made ex-parte, and c) Where 90 days have passed since the seizure of the article and no person/owner has approached either the Collector or the Officer authorized by him or the Excise Commissioner,

the Excise Commissioner, upon a report by the Collector, may direct the Collector or the Officer authorized by him to proceed with the public auction in all such cases."

By the order of Governor, Bihar

K.K Pathak,

Additional Chief Secretary to the

Government, Bihar.

————

ख्ःँरु ;बपकरू14द्ध;बपकरू4द्ध ';बपकरू4द्धरु

;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्धरु ;बपकरू4द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू14द्ध म;बपकरू27द्ध ;बपकरू1द्ध' घ्

;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू24द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू26द्ध ;बपकरू5द्ध़;बपकरू5द्धः;बपकरू25द्धण्;बपकरू25द्धः;बपकरू25द्धघ्

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 30 November 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2022-11-30.1032/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2022-11-30.1032.