;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध
ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू14द्ध
;बपकरू17द्ध ख्;बपकरू19द्ध;बपकरू4द्ध 1;बपकरू17द्ध44 ;बपकरू24द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू26द्ध
;बपकरू24द्ध;बपकरू27द्ध;बपकरू25द्ध ;बपकरू4द्ध 1;बपकरू25द्ध33;बपकरू2द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू31द्ध;बपकरू4द्ध 3;बपकरू25द्ध ष् 2;बपकरू25द्ध22
निर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभाग
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अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
22229 नवम्बर9 नवम्बर9 नवम्बर9 नवम्बर 2022202220222022
सं॰ ः सं॰ ः सं॰ ः सं॰ ः Exp-21/2020/(खंड-209)खंड-209)खंड-209)खंड-209) करगहर-240करगहर-240करगहर-240करगहर-240—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग के आदेष संख्या- 76/बिहार-वि.स./2020/209/सी.ई.एम.एस.-III दिनांक 03.10.2022 से एतद्द्वारा घोशित किया गया है कि बिहार राज्य के 209-करगहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 209-करगहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री रवि पटेल, श्री रवि पटेल, श्री रवि पटेल, श्री रवि पटेल, 209-करगहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 209-करगहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 ग्राम- रसलपुर(कमरहरी), पोस्टथाना- मोहनिया, जिला- कैमूर(भभूआ), इस आदेष की तारीख से तीन वर्श की अवधि के लिए निवासी-निवासी-निवासी-निवासी-ग्राम- रसलपुर(कमरहरी), पोस्टथाना- मोहनिया, जिला- कैमूर(भभूआ), ग्राम- रसलपुर(कमरहरी), पोस्टथाना- मोहनिया, जिला- कैमूर(भभूआ), ग्राम- रसलपुर(कमरहरी), पोस्टथाना- मोहनिया, जिला- कैमूर(भभूआ), संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिशद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाषित की जाती हैं।
बिहार-राज्यपाल के आदेष सेे, मिथिलेष कुमार साहु, संयुक्त सचिव -सह- संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।2 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू24द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू26द्ध 30 ष् 2;बपकरू25द्ध22 भारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोग ——— आदेशआदेशआदेशआदेश 3 अक्टूबर, 20223 अक्टूबर, 20223 अक्टूबर, 20223 अक्टूबर, 2022
76/7ि6/7ि6/7ि6/बिहार-विबहार-विबहार-विबहार-वि....सससस..../2020/209/सी/2020/209/सी/2020/209/सी/2020/209/सी....ईईईई....एमएमएमएम....एसएसएसएस....----III—यतः,यतः,यतः,यतः, भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 25 सितम्बर, 2020 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पी॰.एन॰. /64/2020 के अनुसरण में 209-करगहर209-करगहर209-करगहर209-करगहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2020 आयोजित किया गया था; और
यतः,यतः,यतः,यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करवाएगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और यतः,यतः,यतः,यतः, बिहार के 209-करगहर 209-करगहर 209-करगहर 209-करगहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2020 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 10 नवंबर, 2020 को घोशित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी; और
यतः,यतः,यतः,यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, के पत्रांक EXP.-21/2020(खण्ड-209) करगहर-7808, दिनांक 23.12.2020 के तहत उनसे प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतासजिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतासजिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतासजिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतास की निर्वाचन व्ययों के लेखा दाखिल करने की बाबत रिपोर्ट दिनांक 16.12.2020 के अनुसार, श्री रवि पटेल,श्री रवि पटेल,श्री रवि पटेल,श्री रवि पटेल, जो बिहार के 209-करगहर209-करगहर209-करगहर209-करगहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के तहत, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और यतः, यतः, यतः, यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री रवि पटेलश्री रवि पटेलश्री रवि पटेलश्री रवि पटेल को कारण बताओ नोटिस सं. 76/बिहार.वि.स/2020/2009/सीईएमएस-III, दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था; और
यतः, यतः, यतः, यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री रवि पटेलश्री रवि पटेलश्री रवि पटेलश्री रवि पटेल को लेखे दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पश्ट करते हुए आयोग को लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतासरोहतासरोहतासरोहतास को लेखा प्रस्तुत करने का भी निदेष दिया गया था; और यतः,यतः,यतः,यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतासरोहतासरोहतासरोहतास ने अपने पत्र सं॰ 535/निर्वा॰ दिनांक 14.05.2022 से बताया है कि उक्त नोटिस श्री रवि पटेल को दिनांक 22222222....07070707....2021202120212021 को तामील किया गया था; और
यतः,यतः,यतः,यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रोहतास रोहतास रोहतास रोहतास ने आगे अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं. 535/निर्वा॰, दिनांक 14.05.2022 में यह कहा है कि श्री रवि पटेल श्री रवि पटेल श्री रवि पटेल श्री रवि पटेल ने न तो कोई इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया न ही निर्वाचन व्ययों के सही लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नोटिस के उत्तर में श्री रवि पटेलश्री रवि पटेलश्री रवि पटेलश्री रवि पटेल ने विधि के तहत यथा निर्धारित लेखा दाखिल करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पश्टीकरण दिया है; और
यतः,यतः,यतः,यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है किः-
"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -
(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाषित आदेष द्वारा उसको निरर्हित घोशित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेष की तारीख से तीन वर्श की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।";
यतः,यतः,यतः,यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री रवि पटेलश्री रवि पटेलश्री रवि पटेलश्री रवि पटेल, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और अतःअतःअतःअतः, अबअबअबअब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोशणा करता है कि बिहार के 209-करगहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020ाान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020ाान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020ाान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री रवि पटेल, निवासी-ग्राम-श्री रवि पटेल, निवासी-ग्राम-श्री रवि पटेल, निवासी-ग्राम-श्री रवि पटेल, निवासी-ग्राम-रसलपुररसलपुररसलपुररसलपुर (कमरहरी(कमरहरी(कमरहरी(कमरहरी), ), ), ), बिहार के 209-करगहर विध् बिहार के 209-करगहर विध् बिहार के 209-करगहर विध् पोस्टथाना-मोहनिया, जिला-पोस्टथाना-मोहनिया, जिला-पोस्टथाना-मोहनिया, जिला-पोस्टथाना-मोहनिया, जिला-कैमूरकैमूरकैमूरकैमूर (भभूआ), (भभूआ), (भभूआ), (भभूआ), इस आदेष की तारीख से तीन वर्श की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिशद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।
आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, बिनोद कुमार,बिनोद कुमार,बिनोद कुमार,बिनोद कुमार, स्स्स्स्चिवचिवचिवचिव,,,, भारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोग।।।।3 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू24द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू26द्ध 30 ष् 2;बपकरू25द्ध22
ELECTION COMMISSION OF INDIA
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ORDER
The 3rd October 2022
No. 76/BR-LA/2020/209/CEMS-III—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020.
AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;
AND, WHEREAS, the result of the said election along with 209-Kargahar Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;
AND WHEREAS, As per the letter of Chief Electoral Officer, Bihar dated 23rd December, 2020, vide letter no. Exp-21/2020(Vol.-209)Kargahar/7808, on the basis of scrutiny report dt. 16.12.2020 submitted by the District Election Officer, Rohtas, Bihar, Shri Ravi Patel, a contesting candidate from 209-Kargahar Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required by law under Rule 89 sub-rule (1).
AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Rohtas, Bihar Show-Cause Notice no. 76/बिहार/वि.स/2020/209/सीईएमएस-III dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Ravi Patel, for not lodging the account of Election Expenses;
AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, Shri Ravi Patel was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;
AND WHEREAS, District Election Officer, Rohtas, vide its letter no. 535/Nir. Dated 14.05.2022 informed to the Commission that the said notice was received by Shri Ravi Patel on 22.07.2021;
AND WHEREAS, the District Election Officer, Rohtas, in his Supplementary Report, vide its letter No. 535/Nir. Dated 14.05.2022 has reported that Shri Ravi Patel, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, in the response of notice of the Election Commission of India, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure;
AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Ravi Patel, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,
AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:- "If the Election Commission is satisfied that a person-
i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the
manner required by or under this Act, and
ii. has no good reason or justification for the failure,
the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare
him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three
years from the date of the order";
4 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू24द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू26द्ध 30 ष् 2;बपकरू25द्ध22NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Ravi Patel, resident of Village- Rasalpur (Kamrhari), Post+Police Station- Mohaniya, District- Kaamour(Babuva), a contesting candidate from 209-Kargahar Assembly Constituency during General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.
By Order, BINOD KUMAR, SECRETARY, ELECTION COMMISSION OF INDIA.
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ख्;बपकरू5द्धँ;बपकरू8द्ध ;बपकरू10द्ध;बपकरू13द्ध ;बपकरू17द्ध;बपकरू18द्ध;बपकरू13द्ध;बपकरू8द्ध
;बपकरू20द्ध;बपकरू13द्ध;बपकरू8द्ध ;बपकरू13द्ध ;बपकरू27द्ध;बपकरू13द्ध;बपकरू13द्ध ;बपकरू28द्ध;बपकरू13द्ध;बपकरू10द्ध म ;बपकरू17द्ध;बपकरू20द्ध;बपकरू18द्धघ् ;बपकरू20द्ध;बपकरू13द्ध ख्;बपकरू13द्ध;बपकरू13द्ध;बपकरू2द्ध ;बपकरू10द्ध571़-;बपकरू5द्ध;द्ध;;बपकरू5द्ध;घ् Website: http://egazette.bih.nic.in