निबंधन la[;k पी0टी0-40
बिहार गजट
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-89 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।
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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। ---
भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण।
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भाग-4—बिहार अधिनियम ---
विषय-सूची पृष्ठ
पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-9—वि(cid:6980)ापन ---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। ---
पूरक
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पूरक-क 90-912 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022 भाग-1 नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।
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विधि विभाग
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अधिसूचनाएं
20 जुलाई 2021
एस0ओ0 1, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री प्रदीप कुमार, नोटरी, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-334 दिनांक-16.01.2019 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/नोट-130/2018/3799/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
20 जुलाई 2021
एस0ओ0 1, दिनांक 12 जनवरी 2022 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-130/2018/3799/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
The 20th July 2021
S.O. 1, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Pradeep Kumar Notary Public, Motihari (East Champaran) whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 334/J dated-16.01.2019 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/Not-130/2018/3799/J) By Order of the Governor of Bihar, Balram Mandal, Joint Secretary Incharge, (Competent Authority).
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15 दिसम्बर 2021
एस0ओ0 2, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री राम इकबाल पूर्वे नोटरी, सीतामढ़ी का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-6001 दिनांक-05.12.1989 द्वारा की गयी थी, के निधन के कारण नोटरीज3 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022 अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-35/1988/6865/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
15 दिसम्बर 2021
एस0ओ0 2, दिनांक 12 जनवरी 2022 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-35/1988/6865/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 15th December 2021
S.O. 2, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Ram Ekbal Purbey Notary Public, Sitamarhi whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 6001 /J dated-05.12.1989 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952 due to death.
(File No.-A/A.B.-35/1988/6865/J) By Order of the Governor of Bihar Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary- Cum- Additional Legal Remembrancer (Competent Authority).
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7 जुलाई 2021
एस0ओ0 3, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, श्री अजहर हुसैन, नोटरी, मोतिहारी का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-943/जे0 दिनांक-12.03.1997 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/नोट-15/1995/3493/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
7 जुलाई 2021
एस0ओ0 3, दिनांक 12 जनवरी 2022 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-15/1995/3493/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।4 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022
The 7th July 2021
S.O. 3, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Azhar Hussain Notary Public, Motihari whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 943/J dated- 12.03.1997 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/Not-15/1995/3493/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer, (Competent Authority).
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28 अप्रील 2021
एस0ओ0 4, दिनांक 12 जनवरी 2022--विधि विभागीय अधिसूचना संख्या-4881 दिनांक-04.09.2020, जिसके द्वारा श्री अनंत सिंह-II, अधिवक्ता-सह-नोटरी, व्यवहार न्यायालय, आरा, भोजपुर का नाम नोटरी पंजी से हटाया गया था, को निरस्त किया जाता है।
2. विधि विभागीय अधिसूचना सं0-7430/जे0 दिनांक-04.10.2013 यथावत प्रभावी रहेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट(एस)-44/2001/2535/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
28 अप्रील 2021
एस0ओ0 4, दिनांक 12 जनवरी 2022 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट(एस)-44/2001/2535/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 28th April 2021
S.O. 4, dated the 12th January 2022---The name of Sri Anant Singh II, Advocated-cum-Notary Civil Court, Ara, Bhojpur was removed from notary register vide Law Departmental notification no.-4881, dated-04.09.2020, is hereby cancelled . 2. Notification No.-7430/J dated-04.10.2013 of Law Department shall remain in force.
(File No.-A/Not(s)-44/2001/2535/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer, (Competent Authority).
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5 मार्च 2021
एस0ओ0 5, दिनांक 12 जनवरी 2022--विधि विभागीय अधिसूचना संख्या-537 दिनांक-23.01.2020, जिसके द्वारा श्री सुरेश प्रसाद, अधिवक्ता-सह-नोटरी, व्यवहार न्यायालय, दरभंगा का नाम नोटरी पंजी से हटाया गया था, को निरस्त किया जाता है।5 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022 2. विधि विभागीय अधिसूचना सं0-7459/जे0 दिनांक-08.10.2012 यथावत प्रभावी रहेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट(एस)-48/2003/1435/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
5 मार्च 2021
एस0ओ0 5, दिनांक 12 जनवरी 2022 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट(एस)-48/2003/1435/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 5th March 2021
S.O. 5, dated the 12th January 2022---The name of Sri Suresh Prasad, Advocated-cum-Notary Civil Court, Darbhanga was removed from notary register vide Law Departmental notification no.-537, dated-23.01.2020, is hereby cancelled .
2. Notification No.-7459/J dated-08.10.2012 of Law Department shall remain in force.
(File No.-A/Not(s)-48/2003/1435/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer, (Competent Authority).
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2 जुलाई 2021
एस0ओ0 6, दिनांक 12 जनवरी 2022--विधि विभागीय अधिसूचना संख्या-2981 दिनांक-25.06.2021, जिसके द्वारा श्री जाहिद हुसैन अंसारी, अधिवक्ता-सह-नोटरी, मोतिहारी का नाम नोटरी पंजी से हटाया गया था, को निरस्त किया जाता है।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-37/1984/3173/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
2 जुलाई 2021
एस0ओ0 6, दिनांक 12 जनवरी 2022 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-37/1984/3173/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।6 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022
The 2nd July 2021
S.O. 6, dated the 12th January 2022---The Law Departmental notification no.- 2981, dated-25.06.2021, by which the name of Sri Jahid Hussain Ansari, Advocate- cum-Notary, Motihari was removed from Notary Register, is hereby cancelled.
(File No.-A/A.B.-37/1984/3173/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer, (Competent Authority).
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12 जनवरी 2021
एस0ओ0 7, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री मोजीबुर रहमान, नोटरी, किशनगंज का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-1167 दिनांक-11.03.1993 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-17/1991/254/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
12 जनवरी 2021
एस0ओ0 7, दिनांक 12 जनवरी 2022 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-17/1991/254/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 12th January 2021
S.O. 7, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Mojibur Rahman Notary Public, Kishanganj whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 1167 /J dated-11.03.1993 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A./A.B.-17/1991/254/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer, (Competent Authority).
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12 जनवरी 2021
एस0ओ0 8, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री महेन्द्र उपाध्याय, नोटरी, कैमूर (भभुआ) का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी7 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022 के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-3242 दिनांक-18.09.2001 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/नोट-4/1994/256/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
12 जनवरी 2021
एस0ओ0 8, दिनांक 12 जनवरी 2022 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-4/1994/256/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 12th January 2021
S.O. 8, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Mahendra Upadhayay Notary Public, Kaimur, Bhabhua whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 3291/J dated-18.09.2001 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/Not-04/1994/256/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer, (Competent Authority).
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25 अक्तूबर 2021
एस0ओ0 9, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री सुरेश प्रसाद, नोटरी, बेतिया, प0 चम्पारण का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-2047/जे0 दिनांक-16.04.1998 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-81/1986/5754/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
25 अक्तूबर 2021
एस0ओ0 9, दिनांक 12 जनवरी 2022 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-81/1986/5754/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।8 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022 The 25th October 2021
S.O. 9, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Suresh Prasad. Notary Public, Bettiah, West Champaran whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 2047/J dated16.04.1988 from the notary register maintained for Notaries under Section- 4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/A.B.-81/1986/5754/J) By Order of the Governor of Bihar, Balram Mandal, Joint Secretary Incharge, (Competent Authority).
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17 नवम्बर 2021
एस0ओ0 10, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री सैयद इमदाद इमाम रजा, नोटरी, सारण (छपरा) का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-844/जे0 दिनांक-17.02.1988 द्वारा की गयी थी, उनके निधन के कारण नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/मुक0-01/2010/6161/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
17 नवम्बर 2021
एस0ओ0 10, दिनांक 12 जनवरी 2022 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/मुक0-01/2010/6161/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
The 17th November 2021
S.O. 10, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Syed Imdad Imam Raza, Notary Public, Saran (Chapra) whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 844/J dated17.02.1988 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952 due to his death.
(File No.-A/Muk-01/2010/6161/J) By Order of the Governor of Bihar, Balram Mandal, Joint Secretary Incharge, (Competent Authority).
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17 नवम्बर 2021
एस0ओ0 11, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री प्रद्युम्न नाथ, नोटरी, सारण (छपरा) का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के9 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022 रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-4454/जे0, दिनांक-22.10.2003 द्वारा की गयी थी, उनके निधन के कारण नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/नोट-51/1999/6160/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
17 नवम्बर 2021
एस0ओ0 11, दिनांक 12 जनवरी 2022 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-51/1999/6160/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
The 17th November 2021
S.O. 11, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Pradumna Nath, Notary Public, Saran (Chapra) whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 4454/J dated 22.10.2003 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act,, 1952 due to his death.
(File No.-A/Not-51/1999/6160/J) By Order of the Governor of Bihar, Balram Mandal, Joint Secretary Incharge, (Competent Authority).
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2 दिसम्बर 2021
एस0ओ0 12, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री श्रीपति पाण्डेय नोटरी, बक्सर का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-7291 दिनांक-03.10.2012 द्वारा की गयी थी, उनके निधन के कारण नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/नोट-26/1992/6526/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
2 दिसम्बर 2021
एस0ओ0 12, दिनांक 12 जनवरी 2022 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-26/1992/6526/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
The 2nd December 2021
S.O. 12, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Sripati Pandey Notary Public, Buxar whose appointment had10 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022 been made as notary under Law Department's Notification memo no. 7291/J dated 03-10-2012 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952 due to his death.
(File No.-A/Not-26/1992/6526/J)
By Order of the Governor of Bihar, Balram Mandal, Joint Secretary Incharge, (Competent Authority).
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23 दिसम्बर 2021
एस0ओ0 13, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-847/जे0, दिनांक-08.03.2006 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री आशीर्वाद कुमार भारतीय, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-08.03.2021 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय/व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री आशीर्वाद कुमार भारतीय | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा | 08.03.2006 | एमबी॰ए॰ एल0एल0बी0 | शेखपुरा जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस॰)-39/2002/7096/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
23 दिसम्बर 2021
एस0ओ0 13, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस॰)-39/2002/7096/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-
अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 23rd December 2021
S.O. 13, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ashirbad Kumar Bhartiya and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 847/J dated 08.03.2006 to practice as notary again for the next five year from 08.03.2021.
11 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Ashirbad Kumar Bhartiya | Advocate- cum-Notary Civil Court Sheikhpura | 08-03-2006 | B.A L.L.B | Sheikhpura Distt.- |
(File no. -A/Not(S)-39/2002/7096/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer, (Competent Authority).
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2 दिसम्बर 2021
एस0ओ0 14, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1570/जे0, दिनांक-23.03.1988 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री रमेश चन्द्र सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-23.03.2020 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री रमेश चन्द्र सिंह | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, भभुआ | 23.03.1988 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | क मूर (भभुआ) ै जिला |
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-13/87/6527जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
2 दिसम्बर 2021
एस0ओ0 14, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-13/87/6527जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।12 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022 The 2nd December 2021
S.O. 14, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ramesh Chandra Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 1570/J dated 23-03-1988 to practice as notary again for the next five year from 23-03-2020
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Ramesh chandra singh | Advocate- cum-Notary Civil Court Bhabhua | 23-03-88 | B.A L.L.B | kaimur (Bhabhua) Distt.- |
(File no. -A/AB-13./87/6527/J) By Order of the Governor of Bihar, Balram Mandal, Joint Secretary Incharge, (Competent Authority).
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15 दिसम्बर 2021
एस0ओ0 15, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2778/जे0, दिनांक-08.06.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री मिथिलेश कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-08.06.2019 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री मिथिलेश क मार ु | अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडल न्यायालय, सिमरी बख्तियारपुर, जिला-सहरसा | 08.06.2004 | बी0कॉम0 एल0एल0बी0 | सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल जिला-सहरसा |
(सं0 सं0-ए0/नोट-08/2002/6868/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।13 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022
15 दिसम्बर 2021
एस0ओ0 15, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-08/2002/6868/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
The 15th December 2021
S.O. 15, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Mithilesh Kumar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 2778/J dated 08.06.2004 to practice as notary again for the next five year from 08.06.2019
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Mithilesh Kumar | Advocate- cum-Notary Subdivisional Court, Simri Bakhtiyarpur Distt.-Saharsa | 08.06.2004 | B.Com L.L.B. | Simri Bakhtiyarpur Subdivisional Distt.- Saharsa |
(File no. -A/Not-08/2002/6868/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary, (Competent Authority).
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22 दिसम्बर 2021
एस0ओ0 16, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4593/जे0, दिनांक-14.10.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राजेन्द्र चौधरी, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-14.10.2019 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।14 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री राजेन्द्र चौधरी | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, भागलपुर | 14.10.2004 | बी॰एस॰सी॰ एल0एल0बी0 | भागलपुर जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-08/2011(पार्ट)/7070/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
22 दिसम्बर 2021
एस0ओ0 16, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-08/2011(पार्ट)/7070/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
The 22nd December 2021
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Rajendra Chaudhary | Advocate- cum-Notary Civil Court Bhagalpur | 14-10-2004 | B.Sc L.L.B | Bhagalpur Distt.- |
S.O. 16, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Rajendra Chaudhary and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 4593/J dated 14.10.2004 to practice as notary again for the next five year from 14.10.2019 Residental/ professional address
(File no. -A/Not-8/2011 (Part)/7070/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary, (Competent Authority).
15 बिहार गजट, 12 जनवरी 202222 दिसम्बर 2021
एस0ओ0 17, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1394/जे0, दिनांक-09.04.2002 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री सतीश चन्द्र मिश्रा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-09.04.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय/व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री सतीश चन्द्र मिश्रा | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, सारण (छपरा) | 09.04.2002 | एमबी॰ए॰ एल0एल0बी0 | सारण जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-38/1998/7072/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
22 दिसम्बर 2021
एस0ओ0 17, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-38/1998/7072/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
The 22nd December 2021
S.O. 17, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Satish Chandra Mishra and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 1394/J dated 09.04.2002 to practice as notary again for the next five year from 09.04.2017.
16 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Satish Chandra Mishra | Advocate-cum- Notary Civil Court Saran, Chapra | 09-04-2002 | B.A L.L.B | Saran, Chapra Distt.- |
(File no. -A/Not-38/1998/7072/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer, (Competent Authority).
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25 नवम्बर 2021
एस0ओ0 18, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-427/जे0, दिनांक-01.02.2002 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री गिरीश चन्द्र झा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-01.02.2022 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री गिरीश चन्द्र झा | अधिवक्ता-सह-नोटरी अनु0 व्यवहार न्यायालय, नवगछिया, जिला-भागलपुर | 01.02.2002 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | नवगछिया अनुमंडल जिला-भागलपुर |
(सं0 सं0-ए0/नोट-91/1998/6351/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
25 नवम्बर 2021
एस0ओ0 18, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-91/1998/6351/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।17 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022
The 25th November 2021
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Girish Chandra Jha | Advocate- cum-Notary Sub-divisional Civil Court Naugachia, Distt.- Bhagalpur | 01.02.2002 | B.A. L.L.B. | Naugachia Sub- division Distt.- Bhagalpur |
S.O. 18, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Girish Chandra Jha and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 427/J dated 01.02.2002 to practice as notary again for the next five year from 01.02.2022 Residental/ professional address
(File no. -A/Not-91/1998/6351/J) By Order of the Governor of Bihar, Balram Mandal, Joint Secretary Incharge, (Competent Authority).
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25 नवम्बर 2021
एस0ओ0 19, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2688/जे0, दिनांक-01.06.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री मनोज कुमार सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-01.06.2019 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री मनोज क मार सिंह ु | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, सहरसा | 01.06.2004 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | सहरसा जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-20/1997/6347/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।18 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022
25 नवम्बर 2021
एस0ओ0 19, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-20/1997/6347/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
The 25th November 2021
S.O. 19, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Manoj Kumar Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 2688/J dated 01.06.2004 to practice as notary again for the next five year from 01.06.2019
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Manoj Kumar Singh | Advocate-cum- Notary Civil Court Saharsa | 01.06.2004 | B.A. L.L.B. | Saharsa Distt.- |
(File no. -A/Not-20/1997/6347/J) By Order of the Governor of Bihar, Balram Mandal, Joint Secretary Incharge, (Competent Authority).
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2 दिसम्बर 2021
एस0ओ0 20, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-865/जे0, दिनांक-15.02.1990 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री नीतिश्वर सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-15.02.2022 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।19 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022
| ल ेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री नीतिश्वर सिंह | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, सीतामढ़ी | 15.02.1990 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | सीतामढ़ी जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-07/88(अंश)/6528/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
2 दिसम्बर 2021
एस0ओ0 20, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-07/88(अंश)/6528/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
The 2nd December 2021
S.O. 20, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Nitishwar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 865/J dated 15.02.1990 to practice as notary again for the next five year from 15.02.2022
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Nitishwar singh | Advocate- cum-Notary Civil Court Sitamarhi | 15-02-1990 | BA L.L.B | Sitamarhi Distt.- |
By Order of the Governor of Bihar, Balram Mandal, Joint Secretary Incharge, (Competent Authority).
20 बिहार गजट, 12 जनवरी 20222 दिसम्बर 2021
एस0ओ0 21, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3313/जे0, दिनांक-25.05.1989 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री बच्चा प्रसाद सिन्हा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-25.05.2021 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री बच्चा प्रसाद सिन्हा | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, सीतामढ़ी | 25.05.1989 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | सीतामढ़ी जिला |
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-72/1987/6529/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
2 दिसम्बर 2021
एस0ओ0 21, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-72/1987/6529/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
The 2nd December 2021
S.O. 21, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Bachha Pd. Sinha and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3313/J dated 25.05.1989 to practice as notary again for the next five year from 25.05.2021
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Bachha pd. singh | Advocate- cum-Notary Civil Court Sitamarhi | 25-05-1989 | B.A L.L.B | Sitamarhi Distt.- |
(File no. -A/AB-72/87/6529/J) By Order of the Governor of Bihar, Balram Mandal, Joint Secretary Incharge, (Competent Authority).
21 बिहार गजट, 12 जनवरी 20222 दिसम्बर 2021
एस0ओ0 22, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3929/जे0, दिनांक-27.11.2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री मनोज कुमार झा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-27.11.2021 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री मनोज क मार झा ु | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, नवगछिया अनुमंडल, जिला-भागलपुर | 27.11.2001 | भागलपुर, जिलान्तर्गत नवगछिया अनुमंडल |
(सं0 सं0-ए0/नोट-10/99(अंश)/6530/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
2 दिसम्बर 2021
एस0ओ0 22, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-10/99(अंश)/6530/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
The 2nd December 2021
S.O. 22, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Manoj Kumar Jha and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3929/J dated 27.11.2001 to practice as notary again for the next five year from 27.11.2021.
22 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification Area in which Notary to practice | Remarks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Manoj Kumar Jha | Advocate- cum-Notary Civil Court Naugachia,Di st-Bhagalpur | 27.11.2001 | Naugachia Subdivision Distt- Bhagalpur |
(File no. -A/Not-10/99 (Part)/6530/J) By Order of the Governor of Bihar, Balram Mandal, Joint Secretary Incharge, (Competent Authority).
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17 नवम्बर 2021
एस0ओ0 23, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3624/जे0, दिनांक-18.10.2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री जय प्रकाश नारायण सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-18.10.2021 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री जय प्रकाश नारायण सिंह | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बांका | 18.10.2001 | एम0ए0 एल0एल0बी0 | बांका जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-34/1999/6157/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
17 नवम्बर 2021
एस0ओ0 23, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-34/1999/6157/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।23 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022
The 17th November 2021
S.O. 23, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Jai Prakash Narayan Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3624/J dated 18.10.2001 to practice as notary again for the next five year from 18.10.2021.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Jai Prakash Narayan Singh | Advocate- cum-Notary Civil Court Banka | 18.10.2001 | M.A. L.L.B. | Banak Distt.- |
(File no. -A/Not-34/1999/6157/J) By Order of the Governor of Bihar, Balram Mandal, Joint Secretary Incharge, (Competent Authority).
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17 नवम्बर 2021
एस0ओ0 24, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3784/जे0, दिनांक-05.11.1998 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राय अजय शंकर प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-05.11.2021 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री राय अजय शंकर प्रसाद | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मुंगेर | 05.11.1998 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | मंगेर जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-67/1993/6156/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।24 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022
17 नवम्बर 2021
एस0ओ0 24, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-67/1993/6156/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
The 17th November 2021
S.O. 24, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ray Ajay Shankar Prasad and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3784/J dated 05.11.1998 to practice as notary again for the next five year from 05.11.2021.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Shri Ray Ajay Shankar Prasad | Advocate- cum-Notary Civil Court Munger | 05.11.1998 | B.A. L.L.B. | Munger Distt.- |
(File no. -A/Not-.67/1993/6156/J) By Order of the Governor of Bihar, Balram Mandal, Joint Secretary Incharge, (Competent Authority).
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17 नवम्बर 2021
एस0ओ0 25, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4253/जे0, दिनांक-28.12.2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री पुनेश्वर मंडल, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-28.12.2021 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।25 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022
| ल ेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री पुनेश्वर मंडल | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बांका | 28.12.2001 | बांका जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-71/1998(पार्ट)/6163/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
17 नवम्बर 2021
एस0ओ0 25, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-71/1998(पार्ट)/6163/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
The 17th November 2021
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Puneshwar Mandal | Advocate- cum-Notary Civil Court Banka | 28.12.2001 | . | Banak Distt.- |
S.O. 25, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Puneshwar Mandal and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 4253/J dated 28.12.2001 to practice as notary again for the next five year from 28.12.2021 Residental/ professional address
(File no. -A/Not-71/1998(Part)/6163/J) By Order of the Governor of Bihar, Balram Mandal, Joint Secretary Incharge, (Competent Authority).
26 बिहार गजट, 12 जनवरी 202218 नवम्बर 2021
एस0ओ0 26, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-433/जे0, दिनांक-01.02.2002 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री शंभूनाथ पाण्डेय, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-01.02.2022 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री शंभूनाथ पाण्डेय | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, आरा, भोजपुर | 01.02.2002 | एल0एल0बी0 | भोजपुर (आरा) जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-72/1993/6186/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
18 नवम्बर 2021
एस0ओ0 26, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-72/1993/6186/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
The 18th November 2021
S.O. 26, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Shambhu Nath Pandey and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 433/J dated 01.02.2002 to practice as notary again for the next five year from 01.02.2022.
27 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Shambhu Nath Pandey | Advocate- cum-Notary Civil Court Ara, Bhojpur | 01.02.2002 | L.L.B. | Bhojpur (Ara) Distt.- |
(File no. -A/Not-72/1993/6186/J) By Order of the Governor of Bihar, Balram Mandal, Joint Secretary Incharge, (Competent Authority).
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23 नवम्बर 2021
एस0ओ0 27, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3650/जे0, दिनांक-18.10.2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री विधान चन्द्र सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-18.10.2021 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री विधान चन्द्र सिंह | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, लखीसराय | 18.10.2001 | बी0ए0 बी0एल0 | लखीसराय जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-50/1999/6253/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
23 नवम्बर 2021
एस0ओ0 27, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-50/1999/6253/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।28 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022 The 23rd November 2021
S.O. 27, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Bidhan Chandra Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3650/J dated 18.10.2001 to practice as notary again for the next five year from 18.10.2021
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Bidhan Chandra Singh | Advocate- cum-Notary Civil Court Lakhisarai | 18.10.2001 | B.A. B.L. | Lakhisarai Distt.- |
(File no. -A/Not-50/1999/6253/J) By Order of the Governor of Bihar, Balram Mandal, Joint Secretary Incharge, (Competent Authority).
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23 नवम्बर 2021
एस0ओ0 28, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3480/जे0, दिनांक-24.10.2002 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अविनाश चन्द्र वर्मा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-24.10.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री अविनाश चन्द्र वर्मा | अधिवक्ता-सह-नोटरी माधो बिहारी लेन, सलेमपुर, छपरा, जिला-सारण | 24.10.2002 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | सारण जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-60/2000/6252/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।29 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022
23 नवम्बर 2021
एस0ओ0 28, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-60/2000/6252/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
The 23rd November 2021
S.O. 28, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Avinash Chandra Verma and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3480/J dated 24.10.2002 to practice as notary again for the next five year from 24.102017
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Avinash Chandra Verma | Advocate- cum-Notary Madho Bihari Lane, Salempur, Chapra | 24.10.2002 | B.Sc. L.L.B. | Saran Distt.- |
(File no. -A/Not-60/2000/6252/J) By Order of the Governor of Bihar, Balram Mandal, Joint Secretary Incharge, (Competent Authority).
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16 नवम्बर 2021
एस0ओ0 29, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7291/जे0, दिनांक-03.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री बिरेन्द्र कुमार तिवारी अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-03.10.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।30 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री बिरेन्द्र क मार तिवारी ु | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, डुमराँव, बक्सर | 03.10.2012 | एम0ए0 एल0एल0बी0 | बक्सर जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-07/2012/6134/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
16 नवम्बर 2021
एस0ओ0 29, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-07/2012/6134/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
The 23rd November 2021
S.O. 29, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Birendra Kumar Tiwary and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7291/J dated 03.10.2012 to practice as notary again for the next five year from 03-10.2017
| Name of Notary | Residental/ profession al address | Date of which the name Birendra Kumar Tiwary of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Birendra Kumar Tiwary | Advocate- cum-Notary Civil Court Dumraon, Buxar | 03.10.2012 | M.A. L.L.B. | Buxar Distt.- |
By Order of the Governor of Bihar, Balram Mandal, Joint Secretary Incharge, (Competent Authority).
31 बिहार गजट, 12 जनवरी 20225 नवम्बर 2021
एस0ओ0 30, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3999/जे0, दिनांक-07.08.1993 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री मदन प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को विभागीय अधिसूचना सं0-2271 दिनांक-06.04.2021 द्वारा दिनांक-07.08.2017 से पुनः आगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जा चुका है। श्री प्रसाद के उक्त नोटरी व्यवसाय प्रमाण पत्र का क्षेत्र रक्सौल अनुमंडल से विस्तारित करते हुए नोटरी
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री मदन प्रसाद | अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, रक्सौल | 07.08.1993 | बी0ए0 बी0एल0 | पूर्वी चम्पारण जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-16/1992/6052/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
5 नवम्बर 2021
एस0ओ0 30, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-16/1992/6052/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
The 5th November 2021
S.O. 30, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar has pleased to authorise Shri Madan Prasad and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3999/J dated 07.08.1993 to practice as notary for the next five year from 07.08.2017 wide departmental Notification No.-2271 dated 06.04.2021.
In accordance with the provision of Rules 8'A' of Notary Rules, 1956 notary practice certificate of Shri Prasad is extends from Raxaul subdivision to entire East Champaran district32 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Madan Prasad | Advocate-cum- Notary Subdivisional Civil Court Raxual, Motihari | 07.08.1993 | B.A. B.L. | East Champaran Distt.- |
By Order of the Governor of Bihar, Balram Mandal, Joint Secretary Incharge, (Competent Authority).
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2 नवम्बर 2021
एस0ओ0 31, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1809/जे0, दिनांक-13.04.1992 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री सदानन्द यादव, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-13.04.2021 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री सदानन्द यादव | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, सहरसा | 13.04.1992 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | सहरसा जिला |
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0(अंश)-64/90/5970/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
2 नवम्बर 2021
एस0ओ0 31, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0(अंश)-64/90/5970/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
The 2nd November 2021
S.O. 31, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to33 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022 authorise Shri Sadanand Yadav and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 1809/J dated 13.04.1992 to practice as notary again for the next five year from 13.04.2021
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Sadanand Yadav | Advocate- cum-Notary Civil Court Saharsa | 13.04.1992 | B.A. L.L.B. | Saharsa Distt.- |
(File no. -A/A.B.-64/92(Part)/5970/J) By Order of the Governor of Bihar, Balram Mandal, Joint Secretary Incharge, (Competent Authority).
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25 अक्तूबर 2021
एस0ओ0 32, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7092/जे0, दिनांक-20.12.1994 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री शेख सबीउल हक, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-21.12.2020 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री शेख सबीउल हक | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बारसोई, कटिहार | 20.12.1994 | बी0ए0 बी0एल0 | बारसोई अनुमंडल कटिहार जिलान्तर्गत |
(सं0 सं0-ए0/नोट-13/2007/5755/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
25 अक्तूबर 2021
एस0ओ0 32, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-13/2007/5755/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।34 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022 The 25th October 2021
S.O. 32, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Sekh Sabiul Haque and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7092/J dated 20.12.1994 to practice as notary again for the next five year from 21.12.2020
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Shekh Sabiul Haque | Advocate-cum- Notary Civil Court Barsoi, Katihar | 20.12.1994 | B.A. B.L. | Barsoi Subdivision Under Katihar District |
(File no. -A/Not-13/2007/5755/J) By Order of the Governor of Bihar, Balram Mandal, Joint Secretary Incharge, (Competent Authority).
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27 सितम्बर 2021
एस0ओ0 33, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1182/जे0, दिनांक-07.04.1998 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री सज्जन कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-07.04.2021 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री सज्जन कुमार | अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडल न्यायालय, उदाकिशुनगंज अनुमंडल, जिला-मधेपुरा | 07.04.1998 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | उदाकिशुनगंज अनुमंडल जिला-मधेपुरा |
(सं0 सं0-ए0/नोट-55/1995/5397/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।35 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022
27 सितम्बर 2021
एस0ओ0 33, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-55/1995/5397/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
The 27th September 2021
S.O. 33, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Sajjan Kumar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 1182/J dated 07.04.1998 to practice as notary again for the next five year from 07.04.2021.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Sajjan Kumar | Advocate-cum- Notary Subdivisional Court Udakishunganj (D-Madhepura) | 07.04.1998 | B.Sc. L.L.B. | Udakishuganj Sub division Under Madhepura District |
(File no. -A/Not-55/1995/5397/J) By Order of the Governor of Bihar, Balram Mandal, Joint Secretary Incharge, (Competent Authority).
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8 अक्तूबर 2021
एस0ओ0 34, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7296/जे0, दिनांक-03.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्रीमती निर्मला कुमारी श्रीवास्तव, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-03.10.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।36 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्रीमती निर्मला क मारी श्रीवास्तव ु | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, नवादा | 03.10.2012 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | नवादा जिला |
2. श्रीमती श्रीवास्तव को दिनांक-26.03.2019 से 25.03.2020 तक के लिए नोटरी कार्य से निलंबित किया गया था। अतः उक्त अवधि में यह व्यवसाय प्रमाण पत्र अप्रभावी था।
(सं0 सं0-ए0/नोट-25/2012/5632/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
8 अक्तूबर 2021
एस0ओ0 34, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-25/2012/5632/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
The 8th October 2021
S.O. 34, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Smt. Nirmala Kumari Srivastava and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7296/J dated 03.10.2012 to practice as notary again for the next five year from 03.10.2017
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Smt. Nirmala Kumari Srivastava | Advocate- cum-Notary Civil Court Nawadah | 03.10.2012 | B.A. L.L.B. | Nawadah Distt.- |
2. As Smt. Srivastava had been suspended from practice from 26.03.2019 to 25.03.2020 therefore this certificate was not in force during the said period.
(File no. -A/Not-25/2012/5632/J) By Order of the Governor of Bihar, Balram Mandal, Joint Secretary Incharge, (Competent Authority).
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6 अक्तूबर 2021
एस0ओ0 35, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3828/जे0, दिनांक-24.08.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अर्जुन प्रसाद श्रीवास्तव, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-24.08.2019 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री अर्जुन प्रसाद श्रीवास्तव | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण | 24.08.2004 | एम0ए0 एल0एल0बी0 | पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-28/2001/5561/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
6 अक्तूबर 2021
एस0ओ0 35, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-28/2001/5561/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
The 6th October 2021
S.O. 35, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Arjun Prasad Srivastava and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3828/J dated 24.08.2004 to practice as notary again for the next five year from 24.08.2019.
38 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification Area in which Notary to practice | Remarks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Arjun Prasad Srivastava | Advocate- cum-Notary Civil Court Motihari, East Champararn | 24.08.2004 | M.A. L.L.B. | East Champaran (Motihari) Distt.- |
(File no. -A/Not-28/2001/5561/J) By Order of the Governor of Bihar, Balram Mandal, Joint Secretary Incharge, (Competent Authority).
-------
27 सितम्बर 2021
एस0ओ0 36, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3997/जे0, दिनांक-08.09.1992 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री उमेश कुमार शाही, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-08.09.2016 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री उमेश कुमार शाही | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, हिलसा | 08.09.1992 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | हिलसा अनुमंडल नालन्दा जिलान्तर्गत |
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-65/1990/5395/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
27 सितम्बर 2021
एस0ओ0 36, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-65/1990/5395/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।39 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022
The 27th September 2021
S.O. 36, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Umesh Kumar Shahi and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3997/J dated 08.09.1992 to practice as notary again for the next five year from 08.09.2016
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Umesh Kumar Shahi | Advocate-cum- Notary Civil Court Hilsa | 08.09.1992 | B.A. L.L.B. | Hilsa Subdivision Under Nalanda District |
(File no. -A/ A.B.-65/1990/5395/J) By Order of the Governor of Bihar, Balram Mandal, Joint Secretary Incharge, (Competent Authority).
-------
27 सितम्बर 2021
एस0ओ0 37, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2342/जे0, दिनांक-11.07.2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री विश्वनाथ सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-11.07.2019 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री विश्वनाथ सिंह | अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडल न्यायालय, सोनपुर, जिला-सारण, छपरा | 11.07.2001 | बी0ए0(ऑ0) एल0एल0बी0 | सोनपुर अनुमंडल जिला-सारण |
(सं0 सं0-ए0/नोट-09/1996/5393/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।40 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022
27 सितम्बर 2021
एस0ओ0 37, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-09/1996/5393/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
The 27th September 2021
S.O. 37, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Vishwnath Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 2342/J dated 11.07.2001 to practice as notary again for the next five year from 11.07.2019
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Vishwnath Singh | Advocate- cum-Notary Sonepur (Saran) | 11.07.2001 | B.A. (H) L.L.B. | Sonepur Subdivision Under Distt.-Saran |
(File no. -A/Not-09/1996/5393/J) By Order of the Governor of Bihar, Balram Mandal, Joint Secretary Incharge, (Competent Authority).
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27 सितम्बर 2021
एस0ओ0 38, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2027/जे0, दिनांक-13.06.2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री प्रदीप कुमार झा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-13.06.2021 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।41 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022
| ल ेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री प्रदीप क मार झा ु | अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडलीय न्यायालय, नवगछिया, जिला-भागलपुर | 13.06.2001 | बीएम0ए0(प्रतिष्ठा) एल0एल0बी0 | नवगछिया अनुमंडल जिला-भागपुर |
(सं0 सं0-ए0/नोट-32/97/5394/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
27 सितम्बर 2021
एस0ओ0 38, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-32/97/5394/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
The 27th September 2021
S.O. 38, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Pradip Kumar Jha and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 2027/J dated 13.06.2001 to practice as notary again for the next five year from 13.06.2021
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Pradip Kumar Jha | Advocate-cum- Notary Subdivisional Court Naugachia, Distt.-Bhagalpur | 13.06.2001 | B.A. (H) L.L.B. | Naugachia Subdivision Distt.- Bhagalpur |
(File no. -A/Not-32/1997/5394/J) By Order of the Governor of Bihar, Balram Mandal, Joint Secretary Incharge, (Competent Authority).
42 बिहार गजट, 12 जनवरी 202224 सितम्बर 2021
एस0ओ0 39, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4771/जे0, दिनांक-28.11.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राजेश नाथ मल्लिक, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-28.10.2019 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री राजेश नाथ मल्लिक | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, सहरसा | 28.10.2004 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | सहरसा जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-20/2001/5354/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
24 सितम्बर 2021
एस0ओ0 39, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-20/2001/5354/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
The 24th September 2021
S.O. 39, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Rajesh Nath Mallick and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 4771/J dated 28.10.2004 to practice as notary again for the next five year from 28.10.2019.
43 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022| Name of Notary | Residental/ profession al address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sri Rajesh Nath Mallick | Advocate- cum-Notary Civil Court Saharsa | 28.10.2004 | B.A. L.L.B. | Saharsa Distt.- |
(File no. -A/Not-20/2001/5354/J) By Order of the Governor of Bihar, Balram Mandal, Joint Secretary Incharge, (Competent Authority).
-------
22 सितम्बर 2021
एस0ओ0 40, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2592/जे0, दिनांक-09.06.1992 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री श्रीनिवास सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-09.06.2021 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री श्रीनिवास सिंह | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बिक्रमगंज, रोहतास | 09.06.1992 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | बिक्रमगंज अनुमंडल रोहतास जिलान्तर्गत |
(सं0 सं0-ए0/नोट-45/1991/5334/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
22 सितम्बर 2021
एस0ओ0 40, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-45/1991/5334/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
The 22nd September 2021
S.O. 40, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to44
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Shriniwas Singh | Advocate- cum-Notary Civil Court Bikramganj, Rohtas | 09.06.1992 | B.Sc. L.L.B. | Bikramganj Subdivision Under Rohtas District |
बिहार गजट, 12 जनवरी 2022 authorise Shri Shriniwas Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 2595/J dated 09.06.1992 to practice as notary again for the next five year from 09.06.2021 Residental/ professional address
(File no. -A/Not-45/1991/5334/J) By Order of the Governor of Bihar, Balram Mandal, Joint Secretary Incharge, (Competent Authority).
-------
8 सितम्बर 2021
एस0ओ0 41, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4905/जे0, दिनांक-12.10.1993 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री शिव लोचन साह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-12.10.2019 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री शिव लोचन साह | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मोतिहारी | 12.10.1993 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-70/1991/5063/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।45 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022
8 सितम्बर 2021
एस0ओ0 41, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-70/1991/5063/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
The 8th September 2021
S.O. 41, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Shiv Lochan Sah and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 4905/J dated 12.10.1993 to practice as notary again for the next five year from 12.10.2019
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Shiv Lochan Sah | Advocate- cum-Notary Civil Court Motihari | 12.10.1993 | B.A. L.L.B. | East Champaran (Motihari) Distt.- |
By Order of the Governor of Bihar, Balram Mandal, Joint Secretary Incharge, (Competent Authority).
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8 सितम्बर 2021
एस0ओ0 42, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-6093/जे0, दिनांक-22.10.1991 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री जाहिद हुसैन अंसारी, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-22.10.2020 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।46 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री जाहिद हुसैन अंसारी | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मोतिहारी | 22.10.1991 | बी0एल0 | पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) जिला |
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-37/1984/5062/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
8 सितम्बर 2021
एस0ओ0 42, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-37/1984/5062/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
The 8th September 2021
S.O. 42, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Jahid Hussain Ansari and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 6093/J dated 22.10.1991 to practice as notary again for the next five year from 22.10.2020.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification Area in which Notary to practice | Remarks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Jahid Hussain Ansari | Advocate-cum- Notary Civil Court Motihari | 22.10.1991 | B.L. | East Champaran (Motihari) Distt.- |
(File no. -A/A.B.-37/1984/5062/J) By Order of the Governor of Bihar, Balram Mandal, Joint Secretary Incharge, (Competent Authority).
47 बिहार गजट, 12 जनवरी 20228 सितम्बर 2021
एस0ओ0 43, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-5364/जे0, दिनांक-23.10.89 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री गौरी शंकर कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-23.10.2021 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री गौरी शंकर क मार ु | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मोतिहारी | 23.10.1989 | बी0एल0 | पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) जिला |
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-40/1988/5054/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
8 सितम्बर 2021
एस0ओ0 43, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-40/1988/5054/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
The 8th September 2021
S.O. 43, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Gauri Shankar Kumar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 5364/J dated 23.10.1989 to practice as notary again for the next five year from 23.10.2021.
48 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Gauri Shankar Kumar | Advocate- cum-Notary Civil Court Motihari, East Champaran | 23.10.89 | B.L. | East Champaran (Motihari) Distt.- |
(File no. -A/A.B.-40/1988/5054/J) By Order of the Governor of Bihar, Balram Mandal, Joint Secretary Incharge, (Competent Authority).
-------
7 सितम्बर 2021
एस0ओ0 44, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1796/जे0, दिनांक-04.04.2008 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्रीमती अनिता कुमारी, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.04.2018 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्रीमती अनिता क मारी ु | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, नवादा | 04.04.2008 | एम0ए0 एल0एल0बी0 | नवादा जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-47/2003/5014/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
7 सितम्बर 2021
एस0ओ0 44, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-47/2003/5014/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।49 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022
The 7th September 2021
S.O. 44, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shrimati Anita Kumari and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 1796/J dated 04.04.2008 to practice as notary again for the next five year from 04.04.2018
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shrimati Anita Kumari | Advocate-cum- Notary Civil Court Nawadah | 04.04.2008 | M.A. L.L.B. | Nawadah Distt.- |
(File no. -A/Not(s)-47/2003/5014/J) By Order of the Governor of Bihar, Balram Mandal, Joint Secretary Incharge, (Competent Authority).
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3 सितम्बर 2021
एस0ओ0 45, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3073/जे0, दिनांक-04.09.2002 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री जय प्रकाश मिश्र, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.09.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री जय प्रकाश मिश्र | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मोतिहारी | 04.09.2002 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-70/2000/4966/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।50 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022
3 सितम्बर 2021
एस0ओ0 45, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-70/2000/4966/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
The 3rd September 2021
S.O. 45, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Jai Prakash Mishra and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3073/J dated 04.09.2002 to practice as notary again for the next five year from 04.09.2017.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Jai Prakash Mishra | Advocate- cum-Notary Civil Court Motihari | 04.09.2002 | B.A. L.L.B. | East Champaran (Motihari) Distt.- |
(File no. -A/Not-70/2000/4966/J) By Order of the Governor of Bihar, Balram Mandal, Joint Secretary Incharge, (Competent Authority).
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1 सितम्बर 2021
एस0ओ0 46, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3584/जे0, दिनांक-01.11.02 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री विनोद कुमार सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-01.11.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।51 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022
| ल ेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री विनोद क मार सिंह ु | अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, दानापुर, पटना | 01.11.2002 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | दानापुर अनुमंडल (जिला-पटना) |
(सं0 सं0-ए0/नोट-18/2001/4909/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
1 सितम्बर 2021
एस0ओ0 46, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-18/2001/4909/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
The 1st September 2021
S.O. 46, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Vinod Kumar Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3584/J dated 01.11.2002 to practice as notary again for the next five year from 01.11.2017.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Vinod Kumar Singh | Advocate- cum-Notary Subdivisional Civil Court Danapur | 01.11.02 | B.A. L.L.B. | Danapur Subdivision Under Patna Distt.- |
(File no. -A/Not-18/2001/4909/J) By Order of the Governor of Bihar, Balram Mandal, Joint Secretary Incharge, (Competent Authority).
52 बिहार गजट, 12 जनवरी 20221 सितम्बर 2021
एस0ओ0 47, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3869/जे0, दिनांक-05.09.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री रामनाथ सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-05.09.2018 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री रामनाथ सिंह | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, दानापुर | 05.09.03 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | दानापुर अनुमंडल (जिला-पटना) |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-83/2002/4910/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
1 सितम्बर 2021
एस0ओ0 47, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-83/2002/4910/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
The 1st September 2021
S.O. 47, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ram Nath Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in53 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022 Law Department Notification No. 3869/J dated 05.09.2003 to practice as notary again for the next five year from 05.09.2018.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Ram Nath Singh | Advocate- cum-Notary Civil Court Danapur | 05.09.2003 | B.A. L.L.B. | Danapur Sub- Division Under Patna Distt.- |
(File no. -A/Not(s)-83/2002/4910/J) By Order of the Governor of Bihar, Balram Mandal, Joint Secretary Incharge, (Competent Authority).
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1 सितम्बर 2021
एस0ओ0 48, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3861/जे0, दिनांक-25.08.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री विनोद कुमार नं0-1, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-25.08.2019 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री विनोद क मार नं0-1 ु | अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, बाढ़, पटना | 25.08.04 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | बाढ़ अनुमंडल (पटना जिलान्तर्गत) |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-82/2002/4907/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।54 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022
1 सितम्बर 2021
एस0ओ0 48, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-82/2002/4907/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
The 1st September 2021
S.O. 48, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Binod Kumar No.-1 and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3861/J dated 25.08.2004 to practice as notary again for the next five year from 25.08.2019.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Binod Kumar No.-1 | Advocate- cum-Notary Subdivisional Civil Court Barh, Patna | 25.08.2004 | B.A. L.L.B. | Barh sub- division Under Patna District |
(File no. -A/Not(s)-82/2002/4907/J) By Order of the Governor of Bihar, Balram Mandal, Joint Secretary Incharge, (Competent Authority).
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27 अगस्त 2021
एस0ओ0 49, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3137/जे0, दिनांक-12.09.2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री महेश कुमार पंडित अधिवक्ता, जिनका55 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022 नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-12.09.2021 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री महेश कुमार पंडित | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मुंगेर | 12.09.2021 | बी0कॉम0 एल0एल0बी0 | मुंगेर जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-59/1998/4824/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
27 अगस्त 2021
एस0ओ0 49, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-59/1998/4824/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
The 27th August 2021
S.O. 49, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Mahesh Kumar Pandit and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3137/J dated 12.09.2001 to practice as notary again for the next five year from 12.09.2021.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Mahesh Kumar Pandit | Advocate- cum-Notary Civil Court Munger | 12.09.2001 | B.Com. L.L.B. | Munger Distt.- |
(File no. -A/Not-59/1998/4824/J) By Order of the Governor of Bihar, Balram Mandal, Joint Secretary Incharge, (Competent Authority).
56 बिहार गजट, 12 जनवरी 202227 अगस्त 2021
एस0ओ0 50, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-5182/जे0, दिनांक-27.11.1999 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री प्रभुनाथ सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-27.12.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री प्रभुनाथ सिंह | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, गोपालगंज | 27.11.1999 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | गोपालगंज जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-62/1996/4823/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
27 अगस्त 2021
एस0ओ0 50, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-62/1996/4823/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
The 27th August 2021
S.O. 50, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Prabhunath Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in57 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022 Law Department Notification No. 5182/J dated 27.11.1999 to practice as notary again for the next five year from 27.12.2017.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Prabhunath Singh | Advocate- cum-Notary Civil Court Gopalganj | 27.11.1999 | B.A. L.L.B. | Gopalganj Distt.- |
(File no. -A/Not-62/1996/4823/J) By Order of the Governor of Bihar, Balram Mandal, Joint Secretary Incharge, (Competent Authority).
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27 अगस्त 2021
एस0ओ0 51, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2523/जे0, दिनांक-25.07.2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राजकुमार अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-25.07.2021 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री राजकुमार | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा | 25.07.2001 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | शेखपुरा जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-42/1998/4822/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
27 अगस्त 2021
एस0ओ0 51, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-42/1998/4822/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।58 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022 The 27th August 2021
S.O. 51, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Rajkumar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 2523/J dated 25.07.2001 to practice as notary again for the next five year from 25.07.2021
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Rajkumar | Advocate- cum-Notary Civil Court Sheikhpura | 25.07.2001 | B.Sc. L.L.B. | Sheikhpura Distt.- |
(File no. -A/Not-42/1998/4822/J) By Order of the Governor of Bihar, Balram Mandal, Joint Secretary Incharge, (Competent Authority).
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5 अगस्त 2021
एस0ओ0 52, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2694/जे0, दिनांक-11.08.2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री शशि भूषण गुप्ता, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-11.08.2021 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री शशि भूषण गुप्ता | अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडलीय न्यायालय, खड़गपुर, जिला-मुंगेर | 11.08.2001 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | मुंगेर जिलान्तर्गत खड़गपुर अनुमंडल |
(सं0 सं0-ए0/नोट-05/1999/4183/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।59 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022
5 अगस्त 2021
एस0ओ0 52, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-05/1999/4183/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
The 5th August 2021
S.O. 52, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Shashi Bhushan Gupta and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 2694/J dated 11.08.2001 to practice as notary again for the next five year from 11-08-2021.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Shashi Bhushan Gupta | Advocate- cum-Notary Subdivisional Court Kharagpur, Distt.-Munger | 11.08.2001 | B.A. L.L.B. | Kharagpur Sub-division Distt.-Munger |
(File no. -A/Not-05/1999/4183/J) By Order of the Governor of Bihar, Balram Mandal, Joint Secretary Incharge, (Competent Authority).
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2 अगस्त 2021
एस0ओ0 53, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1072/जे0, दिनांक-07.03.1992 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री शशि भूषण, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-07.03.2021 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।60 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री शशि भूषण अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा | 07.03.1992 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | मधेपुरा जिला |
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-40/1991/4054/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
2 अगस्त 2021
एस0ओ0 53, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-40/1991/4054/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
The 2nd August 2021
S.O. 53, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Shashi Bhushan and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 1072/J dated 07.03.1992 to practice as notary again for the next five year from 07.03.2021.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Shashi Bhushan | Advocate- cum-Notary Civil Court Madhepura | 07.03.1992 | B.Sc. L.L.B. | Madhepura Distt.- |
(File no. -A/A.B.-40/1991/4054/J) By Order of the Governor of Bihar, Balram Mandal, Joint Secretary Incharge, (Competent Authority).
61 बिहार गजट, 12 जनवरी 202230 जुलाई 2021
एस0ओ0 54, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7296/जे0, दिनांक-03.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री संजय कुमार सिन्हा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-03.10.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री संजय क मार सिन्हा ु | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, नवादा | 03.10.2012 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | नवादा जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-26/2012/4039/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
30 जुलाई 2021
एस0ओ0 54, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-26/2012/4039/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
The 30th July 2021
S.O. 54, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Sanjay Kumar Sinha and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in62 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022 Law Department Notification No. 7296/J dated 03.10.2012 to practice as notary again for the next five year from 03.10.2017.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification Area in which Notary to practice | Remarks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Sanjay Kumar Sinha | Advocate-cum- Notary Civil Court Nawadah | 03.10.2012 | B.A. L.L.B. | Nawadah Distt.- |
(File no. -A/Not-26/2012/4039/J) By Order of the Governor of Bihar, Balram Mandal, Joint Secretary Incharge, (Competent Authority).
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30 जुलाई 2021
एस0ओ0 55, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7296/जे0, दिनांक-03.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री संजय कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-03.10.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री संजय क मार ु | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, नवादा | 03.10.2017 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | नवादा जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-39/2012/4038/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
30 जुलाई 2021
एस0ओ0 55, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-39/2012/4038/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।63 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022
The 30th July 2021
S.O. 55, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Sanjay Kumar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7296/J dated 03.10.2012 to practice as notary again for the next five year from 03.10.2017.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Sanjay Kumar | Advocate- cum-Notary Civil Court Nawadah | 03.10.2012 | B.A. L.L.B. | Nawadah Distt.- |
(File no. -A/Not-39/2012/4038/J) By Order of the Governor of Bihar, Balram Mandal, Joint Secretary Incharge, (Competent Authority).
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30 जुलाई 2021
एस0ओ0 56, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7296/जे0, दिनांक-03.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अरविन्द कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-03.10.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री अरविन्द कुमार | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, नवादा | 03.10.2012 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | नवादा जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-27/2012/4037/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।64 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022
30 जुलाई 2021
एस0ओ0 56, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-27/2012/4037/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
The 30th July 2021
S.O. 56, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Arbind Kumar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7296/J dated 03.10.2012 to practice as notary again for the next five year from 03.10.2017.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Arbind Kumar | Advocate- cum-Notary Civil Court Nawadah | 03.10.2012 | B.Sc. L.L.B. | Nawadah Distt.- |
(File no. -A/Not-27/2012/4037/J) By Order of the Governor of Bihar, Balram Mandal, Joint Secretary Incharge, (Competent Authority).
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30 जुलाई 2021
एस0ओ0 57, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2848/जे0, दिनांक-19.08.2002 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री सत्येन्द्र प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-19.08.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।65 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022
| ल ेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री सत्येन्द्र प्रसाद | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, पटना | 19.08.2002 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | पटना जिला |
2. श्री प्रसाद के नोटरी व्यवसाय प्रमाण पत्र को दिनांक-30.05.2018 से 30.11.2018 तक के लिए निलंबित किया गया था। अतः उक्त अवधि में यह व्यवसाय प्रमाण पत्र अप्रभावी था।
(सं0 सं0-ए0/नोट-23/2000/4036/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
30 जुलाई 2021
एस0ओ0 57, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-23/2000/4036/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
The 30th July 2021
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Satyendar Prasad | Advocate- cum-Notary Civil Court Patna | 19.08.20 02 | B.A. L.L.B. | Patna Distt.- |
S.O. 57, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Satyendar Prasad and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 2848 /J dated 19.08.2002 to practice as notary again for the next five year from 19-08-2017 Residental/ professional address
66बिहार गजट, 12 जनवरी 2022 2. The notary practice certificate of Shri Prasad was suspended from 30.05.2018 to 30.11.2018. Therefore, this certificate was eneffective during the said period.
(File no. -A/Not-23/2000/4036/J) By Order of the Governor of Bihar, Balram Mandal, Joint Secretary Incharge, (Competent Authority).
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29 जुलाई 2021
एस0ओ0 58, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2153/जे0, दिनांक-07.07.1995 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अनवारूल हक अंसारी, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-07.07.2021 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री अनवारूल हक अंसारी | अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडलीय न्यायालय, फुलपरास, जिला-मधुबनी | 07.07.1995 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | मधुबनी जिलान्तर्गत फुलपरास अनुमंडल |
(सं0 सं0-ए0/नोट-60/1993/4001/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
29 जुलाई 2021
एस0ओ0 58, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-60/1993/4001/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव, (सक्षम प्राधिकार)।
The 29th July 2021
S.O. 58, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Anwarul Haque Ansari and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 5153/J dated 07.07.1995 to practice as notary again for the next five year from 07.07.202167 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Anwarul Haque Ansari | Advocate- cum-Notary Subdivisional Court Phulparas, Distt.- Madhubani | 07.07.1995 | B.A. L.L.B. | Phulparas subdivision Distt.- Madhubani |
(File no. -A/Not-60/1993/4001/J) By Order of the Governor of Bihar, Balram Mandal, Joint Secretary Incharge, (Competent Authority).
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4 जून 2021
एस0ओ0 59, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2711/जे0, दिनांक-23.06.1994 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राजेन्द्र कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-23.06.2020 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री राजेन्द्र क मार ु | अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, रक्सौल, पू0 चम्पारण | 23.06.1954 | बी0ए0 बी0एल0 | रक्सौल अनुमंडल (पू0 चम्पारण जिलान्तर्गत) |
(सं0 सं0-ए0/नोट-30/1992/2685/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।
4 जून 2021
एस0ओ0 59, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-30/1992/2685/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।68 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022
The 4th June 2021
S.O. 59, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Rajendra Kumar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 2711/J dated 230.06.1994 to practice as notary again for the next five year from 23.06.2020.
| Name of Notary | Residental/ profession al address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Rajendra Kumar | Advocate- cum-Notary Subdivisiona Civil Court Raxaul, E. Champaran | 23.06.1994 | B.A. B.L. | Raxaul Sub- division under East Champaran, District |
(File no. -A/Not-30/1992/2685/J) By order of the Governor of Bihar, Urmiljeet Kaur, Joint Secretary, (Competent Authority).
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10 जून 2021
एस0ओ0 60, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3921/जे0, दिनांक-10.09.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अनंत सिंह-II अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-10.09.2018 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री अनंत सिंह II | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, आरा, भोजपुर | 10.09.03 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | भोजपुर (आरा) जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-44/2001/2740/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।69 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022
10 जून 2021
एस0ओ0 60, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-44/2001/2740/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।
The 10th June 2021
S.O. 60, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Anant Singh-II and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No.-3921/J dated 10.09.2003 to practice as notary again for the next five year from 10-09-2018.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Anant Singh-II | Advocate-cum- Notary Civil Court Ara, Bhojpur | 10.09.2003 | B.A. L.L.B. | Bhojpur (Ara) Distt.- |
(File no. -A/Not(s)-44/2001/2740/J) By order of the Governor of Bihar, Urmiljeet Kaur, Joint Secretary, (Competent Authority).
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10 जून 2021
एस0ओ0 61, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-5169/जे0, दिनांक-24.12.03 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री कौशल किशोर पाण्डेय, अधिवक्ता, जिनका70 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022 नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-24.12.2018 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री कौशल किशोर पाण्डेय | अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, बाढ़, पटना | 24.12.2003 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | बाढ़ अनुमंडल (पटना जिलान्तर्गत) |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-48/2001/2741/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।
10 जून 2021
एस0ओ0 61, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-48/2001/2741/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।
The 10th June 2021
S.O. 61, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Kaushal Kishore Pandey and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 5169/J dated 24.12.2003 to practice as notary again for the next five year from 24.12.2018.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification Area in which Notary to practice | Remarks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Kaushal Kishore Pandey | Advocate- cum-Notary Subdivisional Civil Court, Barh, Patna | 24-12-03 | B.A. L.L.B. | Barh Sub- division Under Patna District |
(File no. -A/Not(s)/48/2001/2741/J) By order of the Governor of Bihar, Urmiljeet Kaur, Joint Secretary, (Competent Authority).
71 बिहार गजट, 12 जनवरी 202210 मई 2021
एस0ओ0 62, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7266/जे0, दिनांक-01.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अशोक कुमार वर्मा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-01.10.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री अशोक क मार वर्मा ु | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मोतिहारी | 01.10.2012 | बी॰ए॰ बी॰एल॰ | पू॰चम्पारण (मोतिहारी) जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-14/2001/2579/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।
10 मई 2021
एस0ओ0 62, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-14/2001/2579/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।
The 10th May 2021
S.O. 62, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ashok kumar Verma and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and72 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022 sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. .7266J dated .01-10-2012 to practice as notary again for the next five year from 01-10-2017.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Ashok Kumar Verma | Advocate- cum-Notary Civil Court Motihari East. Champaran | 01-10-2012 | B.A B.L. | East. Champaran (Motihari) Distt.- |
(File no. -A/Not-14/2001/2579/J) By order of the Governor of Bihar, Urmiljeet Kaur, Joint Secretary, (Competent Authority).
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17 फरवरी 2021
एस0ओ0 63, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1967/जे0, दिनांक-27.05.2000 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री सुदर्शन सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-27.08.2018 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री सुदर्शन सिंह अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, सासाराम, रोहतास | 27.05.2000 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | रोहतास जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-36/1995/1054/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।73 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022
17 फरवरी 2021
एस0ओ0 63, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-36/1995/1054/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।
The 17th February 2021
S.O. 63, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Sudarshan Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 1967/J dated 27.05.2000 to practice as notary again for the next five year from 27-05-2018.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Sudarshan Singh | Advocate- cum-Notary Civil Court Sasaram, Rohtas | 27.05.2000 | B.Sc. L.L.B. | Rohtas Distt.- |
(File no. -A/Not-36/1995/1054/J) By order of the Governor of Bihar, Urmiljeet Kaur, Joint Secretary, (Competent Authority).
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4 फरवरी 2021
एस0ओ0 64, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2497/जे0, दिनांक-08.05.1991 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री सुरेश कुमार पाण्डेय, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-08.05.2020 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।74 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री सुरेश कुमार पाण्डेय | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, सिवान | 08.05.1991 | बी0ए0 बी0एल0 | सिवान जिला |
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-15/1985 पार्ट/736/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।
4 फरवरी 2021
एस0ओ0 64, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-15/1985 पार्ट/736/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।
The 4th February 2021
S.O. 64, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Suresh Kumar Pandey and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 2497 /J dated 08.05.1991 to practice as notary again for the next five year from 08.05.2020.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Suresh Kumar Pandey | Advocate-cum- Notary Civil Court, Siwan | 08.05.1991 | B.A. B.L. | Siwan Distt.- |
(File no. -A/ A.B.-15/1985 Part/736/J) By order of the Governor of Bihar, Urmiljeet Kaur, Joint Secretary, (Competent Authority).
75 बिहार गजट, 12 जनवरी 20224 फरवरी 2021
एस0ओ0 65, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4612/जे0, दिनांक-23.08.1985 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री जगत नारायण शर्मा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-23.08.2020 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री जगत नारायण शर्मा | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, सिवान | 23.08.1985 | बी0ए0 बी0एल0 | सिवान जिला |
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-58/1984/735/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।
4 फरवरी 2021
एस0ओ0 65, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-58/1984/735/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।
The 4th February 2021
S.O. 65, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Jagat Narayan Sharma and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 4612/J dated 23.08.1985 to practice as notary again for the next five year from 23.08.2020.
76 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Jagat Narayan Sharma | Advocate- cum-Notary Civil Court Siwan | 23.08.1985 | B.A. B.L. | Siwan Distt.- |
(File no. -A/A.B.58/1984/735/J) By order of the Governor of Bihar, Urmiljeet Kaur, Joint Secretary, (Competent Authority).
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22 जनवरी 2021
एस0ओ0 66, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7347/जे0, दिनांक-04.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री उमा शंकर शर्मा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.10.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री उमा शंकर शर्मा | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, जहानाबाद | 04.10.2012 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | जहानाबाद जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-78/2012/483/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।
22 जनवरी 2021
एस0ओ0 66, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-78/2012/483/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।77 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022
The 22nd January 2021
S.O. 66, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Uma Shankar Sharma and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7347/J dated 04.10.2012 to practice as notary again for the next five year from 04.10.2017
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Uma Shankar Sharma | Advocate- cum-Notary Civil Court Jehanabad | 04.10.2012 | B.A. L.L.B. | Jehanabad Distt.- |
(File no. -A/Not-78/2012/483/J) By order of the Governor of Bihar, Urmiljeet Kaur, Joint Secretary, (Competent Authority).
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4 फरवरी 2021
एस0ओ0 67, दिनांक 12 जनवरी 2022--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-822/जे0, दिनांक-24.02.1994 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री हरिश्चन्द्र झा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-24.02.2020 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री हरिश्चन्द्र झा | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मधुबनी | 24.02.1994 | बी0ए0 बी0एल0 | मधुबनी जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-106/1992/734/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।78 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022
4 फरवरी 2021
एस0ओ0 67, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-106/1992/734/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।
The 4th February 2021
S.O. 67, dated the 12th January 2022---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Harish Chandra Jha and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 822/J dated 24.02.1994 to practice as notary again for the next five year from 24.02.2020.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Harish Chandra Jha | Advocate- cum-Notary Civil Court Madhubani | 24.02.1994 | B.A. B.L. | Madhubani Distt.- |
(File no. -A/Not-106/1992/734/J) By order of the Governor of Bihar, Urmiljeet Kaur, Joint Secretary, (Competent Authority).
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बिहार विधन सभा सचिवालय
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अध्सिूचनाएं
20 दिसम्बर 2021
सं0 2स्था-03/2021-2502/विस।--प्रधन महालेखाकार ;लेखा एवं हकदारीद्ध का कार्यालय, बिहार पटना से प्राप्त पत्राांक-LR No. : 061020211200937 के आलोक में श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, वरीय प्रतिवेदक, बिहार विधन सभा सचिवालय, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 248 ;कद्ध के तहत दिनांक-15.11.2021 से 26.11.2021 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने के साथ-साथ उक्त संहिता के नियम 159 के तहत दिनांक-27.11.2021 से 28.11.2021 तक सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की भी अनुमति दी जा सकती है । इसके उपार्जित अवकाश कोष में शेष 288 दिनों की छुट्टी संग्रहित रहेगा ।
आदेश से,
अभय शंकर राय, अवर सचिव।79 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022
20 दिसम्बर 2021
सं0 1स्था॰-214/2021-2495/वि॰स॰।-बिहार विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-1996, दिनांक-06.
10.2021 द्वारा नियुक्त प्रशासनिक संवर्ग के प्रशाखा पदाधिकारी श्रीमती पूनम कुमारी को उनके योगदान की तिथि 16.10.2021 के पूर्वा० से वेतन स्तर-9 के प्रवेश वेतन 53100/- रुपये में अन्य अनुमान्य भत्तों सहित योगदान स्वीकार किया जाता है। अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से, पवन कुमार सिन्हा, उप-सचिव।
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10 दिसम्बर 2021
सं0 2स्था॰-172/2018-2433/वि॰स॰।--श्री सुनील कुमार, अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय जो वेतन स्तर-12 में 1,05,900/- रूपये प्रतिमाह वेतन पाते हैं, की बिहार राज्य सरकारी सेवक एल.टी.सी. नियमावली-1986 तथा इस संबंध में वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत पत्र संख्या-4252, दिनांक-22.06.2000 की कंडिका-20 एवं संकल्प संख्या-8043, दिनांक-11.10.2017 की कंडिका-G के अन्तर्गत ब्लॉक वर्ष 2018-21 में एल.टी.सी. सुविधा के तहत दिनांक-09.12.2021 से 12.12.2021 तक पटना से बैंगलुरू (कर्नाटक) एवं बैंगलुरू (कर्नाटक) से पटना की यात्रा को उनके अनुरोध के आलोक में विखंडित किया जाता है । साथ ही उक्त यात्रा के निमित्त दिनांक-09.12.2021 एवं 10.12.2021 के आकस्मिक अवकाश को विखंडित किया जाता है।
आदेश से, अभय शंकर राय, अवर सचिव।
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10 दिसम्बर 2021
सं0 2स्था॰-181/2018-2430/वि॰स॰।--श्री अनिल कुमार जायसवाल, उप सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय जो वेतन स्तर-12 में 1,05,900/- रूपये प्रतिमाह वेतन पाते हैं, को बिहार राज्य सरकारी सेवक एल.टी.सी. नियमावली-1986 तथा इस संबंध में वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत पत्र संख्या-4252, दिनांक 22.06.2000 की कंडिका-20 एवं संकल्प संख्या-8043, दिनांक 11.10.2017 की कंडिका-G के अन्तर्गत ब्लॉक वर्ष 2018-21 में एल.टी.सी. सुविधा के तहत दिनांक 19.12.2021 से 23.12.2021 तक पटना से मुम्बई (महाराष्ट्र) एवं मुम्बई (महाराष्ट्र) से पटना की यात्रा के निमित्त दिनांक 20.12. 2021 से 23.12.2021 तक आकस्मिक अवकाश तथा 19.12.2021 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से, अभय शंकर राय, अवर सचिव।
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8 दिसम्बर 2021
सं0 2स्था॰-211/2018-2423/वि॰स॰।--श्री अभय शंकर राय, अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय जो वेतन स्तर-12 में 1,05,900/- रूपये प्रतिमाह वेतन पाते हैं, को बिहार राज्य सरकारी सेवक एल.टी.सी. नियमावली-1986 तथा इस संबंध में वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत पत्र संख्या-4252, दिनांक-22.06.2000 की कंडिका-20 एवं संकल्प संख्या-8043, दिनांक-11.10.2017 की कंडिका-G के अन्तर्गत ब्लॉक वर्ष 2018-21 में एल.टी.सी. सुविधा के तहत दिनांक-25.12.2021 से 30.12.2021 तक पटना से इंदौर (मध्यप्रदेश) एवं इंदौर (मध्यप्रदेश) से पटना की यात्रा के निमित्त दिनांक-27.12.2021 से 30.12.2021 तक आकस्मिक अवकाश तथा दिनांक-25.12.2021 एवं 26.12.2021 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है।
अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से, प्रवीन कुमार श्रीवास्तव, अवर सचिव।
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8 दिसम्बर 2021
सं0 2स्था॰-115/2020-2421/वि॰स॰।--श्री शिव पुजन प्रसाद, अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय जो वेतन स्तर-12 में 1,05,900/- रूपये प्रतिमाह वेतन पाते हैं, को बिहार राज्य सरकारी सेवक एल.टी.सी. नियमावली-1986 तथा इस संबंध में वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत पत्र संख्या-4252, दिनांक-22.06.2000 की कंडिका-20 एवं संकल्प संख्या-8043, दिनांक-11.10.2017 की कंडिका-G के अन्तर्गत ब्लॉक वर्ष 2018-21 में एल.टी.सी. सुविधा के तहत दिनांक-09.12.2021 से 13.12.2021 तक पटना से दिल्ली एवं दिल्ली से पटना की यात्रा के निमित्त दिनांक-09.12.2021, 10. 12.2021 एवं 13.12.2021 को आकस्मिक अवकाश तथा दिनांक-11.12.2021 एवं 12.12.2021 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है।
अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से, अभय शंकर राय, अवर सचिव।80 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022
6 दिसम्बर 2021
सं0 1स्था-163/2021-2389/विस ।--श्री प्रभात चन्द्र, माननीय उपाध्यक्ष के आप्त सचिव ;सरकारीद्ध, बिहार विधन सभा, जो वेतन स्तर-11 में 83,300/- रुपये प्रतिमाह वेतन पाते हैं, को बिहार राज्य सरकारी सेवक लीव ट्रेवल कन्सेशन नियमावली, 1986 के तहत ब्लॉक वर्ष 2018-2021 में वित्त विभाग के संकल्प सं-8043, दिनांक 11.10.2017 की कंडिका 3 ;Gद्ध के अन्तर्गत परिवार के सदस्यों के साथ देश के अन्दर पटना से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ;दिग्लीपुरद्ध तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ;दिग्लीपुरद्ध से पटना वापसी की यात्राा के निमित्त छुट्टी रियायत ;एलटीसीद्ध भत्ता की सुविध प्रदान की जाती है । उक्त यात्राा के निमित्त दिनांक 10.12.2021, 13.12.2021, 14.12.2021, 15.12.2021, 16.12.2021 तथा 17.12.2021 को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 11.12.2021, 12.12.2021, 18.12.2021 एवं 19.12.2021 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है । साथ ही दिनांक 09.12.2021 के संध्याकाल से दिनांक 19.12. 2021 तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है ।
अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से, अभय शंकर राय, अवर सचिव।
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2 दिसम्बर 2021
सं0 2स्था॰-132/18-2368/वि॰स॰।--श्री प्रवीन कुमार श्रवास्तव, अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय जो वेतन स्तर-11 में 76,200/- रूपये प्रतिमाह वेतन पाते हैं, को बिहार राज्य सरकारी सेवक एल.टी.सी. नियमावली-1986 तथा इस संबंध में वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत पत्र संख्या-4252, दिनांक-22.06.2000 की कंडिका-20 एवं संकल्प संख्या-8043, दिनांक-11.10.2017 की कंडिका-G के अन्तर्गत ब्लॉक वर्ष 2018-21 में एल.टी.सी. सुविधा के तहत दिनांक-22.12.2021 से 26.12.2021 तक पटना से भोपाल (मध्यप्रदेश) एवं भोपाल (मध्यप्रदेश) से पटना की यात्रा के निमित्त दिनांक-22.12.2021 से 24.12.2021 को आकस्मिक अवकाश तथा 25.12.2021 एवं 26.12.2021 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है।
अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से, अभय शंकर राय, अवर सचिव।
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2 दिसम्बर 2021
सं0 बिविविस-01/2020-1252/विस।--सर्वसाधरण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि अध्सिूचना संख्या-857, दिनांक-31 मार्च, 2021 के क्रम में श्री अमन भूषण हजारी, सविस, क्षेत्रा संख्या-78, कुशेश्वरस्थान को वर्ष 2021-2022 ;31 मार्च, 20222 तकद्ध के लिए गठित बिहार विरासत विकास समिति की शेष अवध् िके लिए सदस्य मनोनीत किया जाता है ।
अध्यक्ष, बिहार विधन-सभा के आदेश से,
शैलेन्द्र सिंह, सचिव।
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2 दिसम्बर 2021
सं0 2स्था॰-58/2015-2356/वि॰स॰।--श्री अमलेन्द्र प्रसाद महतो, अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय जो वेतन स्तर-12 में 1,05,900/- रूपये प्रतिमाह वेतन पाते हैं, को बिहार राज्य सरकारी सेवक एल.टी.सी. नियमावली-1986 तथा इस संबंध में वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत पत्र संख्या-4252, दिनांक-22.06.2000 की कंडिका-20 एवं संकल्प संख्या-8043, दिनांक-11.10.2017 की कंडिका-G के अन्तर्गत ब्लॉक वर्ष 2018-21 में एल.टी.सी. सुविधा के तहत दिनांक-04.12.2021 से 07.12.2021 तक पटना से वैष्णो देवी (जम्मू-कश्मीर) एवं वैष्णो देवी (जम्मू-कश्मीर) से पटना की यात्रा के निमित्त दिनांक-06.12.2021 एवं 07.12.2021 को आकस्मिक अवकाश तथा 04.12.2021 एवं 05.12.2021 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है।
अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से, अभय शंकर राय, अवर सचिव।
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2 दिसम्बर 2021
सं0 2स्था॰-60/2015-2358/वि॰स॰।--श्रीमती पूनम सिन्हा, अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय जो वेतन स्तर-12 में 99,800/- रूपये प्रतिमाह वेतन पाती हैं, को बिहार राज्य सरकारी सेवक एल.टी.सी. नियमावली-1986 तथा इस संबंध में वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत पत्र संख्या-4252, दिनांक 22.06.2000 की कंडिका-20 एवं संकल्प81 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022 संख्या-8043, दिनांक 11.10.2017 की कंडिका-G के अन्तर्गत ब्लॉक वर्ष 2018-21 में एल.टी.सी. सुविधा के तहत दिनांक 19.11.2021 से 22.11.2021 तक पटना से दिल्ली एवं दिल्ली से पटना की यात्रा के निमित्त दिनांक 19.11.2021 एवं 22.11.2021 को आकस्मिक अवकाश तथा दिनांक 20.11.2021 एवं 21.11.2021 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है।
अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से, अभय शंकर राय, अवर सचिव।
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सामान्य प्रशासन विभाग
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अधिसूचनाएं
22 नवम्बर 2021
सं0 1/अ0-1014/2021-सा0प्र0-13773--सुश्री अमृषा बैंस, भा0प्र0से0 (बी एचः2018), उप विकास आयुक्त-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, अरवल को उनके विवाह एवं तदुपरान्त, दुबई एवं मालदीव की निजी विदेश यात्राा के निमित्त अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन उपार्जित छुट्टियॉंं निम्नवत् प्रदान की जाती हैंः-
(क) विवाह के निमित्त उपार्जित छुट्टी दिनांक 23.11.2021 से 11.12.2021 तक कुल 19 (उन्नीस) दिन। (ख) विवाहोपरान्त निजी विदेश यात्राा के निमित्त उपार्जित छुट्टी (एक्स-इण्डिया लीव के रुप में) दिनांक 12.01.2022 से 23.01.2022 तक कुल 12 (बारह) दिन। 2. सुश्री बैंस की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में अपर समाहर्त्ता, अरवल उन्हें प्रदत्त दायित्वों/कार्यो के अलावा उप विकास आयुक्त-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, अरवल के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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23 नवम्बर 2021
सं0 1/अ0-14/2012(खंड)-सा0प्र0-13843--श्री अतुल प्रसाद, भा0प्र0से0 (बी एचः1987), अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को पोर्ट ब्लेयर की यात्राा हेतु दिनांक 01 एवं 02 जनवरी, 2022 के सार्वजनिक अवकाशों का पश्च लग्न (सफिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 31.12.2021 के लिए 01(एक) दिन के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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25 नवम्बर 2021
सं0 1/पी-1004/2021-सा0प्र0-14034--डॉ0 गोपाल सिंह, भा0व0से0(2003) वन संरक्षक, पटना(अतिरिक्त प्रभार-मुख्य मंत्राी के विशेष कार्य पदाधिकारी) को अगले आदेश तक विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्य मंत्राी सचिवालय, बिहार,पटना के रुप में पदस्थापित किया जाता है। 2. डॉ0 सिंह अगले आदेश तक क्षेत्राीय मुख्य वन संरक्षक, पटना एवं वन संरक्षक, पटना पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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25 नवम्बर 2021
सं0 1/पी-1004/2021-सा0प्र0-14035--श्री रमण कुमार,भा0प्र0से0(बी एच :2009) प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अवास बोर्ड, पटना) को कार्मिक, एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-9//152021-EO-(MM-1) दिनांक 15.11.2021 द्वारा माननीय केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री (श्री गिरिराज सिंह), भारत सरकार, नई दिल्ली का आप्त सचिव नियुक्त किए जाने के आलोक में उन्हें नव-पदस्थापन पर योगदान हेतु विरमित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।82 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022
25 नवम्बर 2021
सं0 1/पी-1004/2021-सा0प्र0-14036--श्री हिमांशु शर्मा, भा0प्र0से0 (बी एच ः2011) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना को कार्मिक, एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-6/35/2021-EO (MM-1) दिनांक 28.10.2021 द्वारा माननीय राज्य मंत्राी (डॉ0 जितेन्द्र सिंह), कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्राालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का आप्त सचिव नियुक्त किए जाने के आलोक में उन्हें नव-पदस्थापन पर योगदान हेतु विरमित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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25 नवम्बर 2021
सं0 1/पी-1004/2021-सा0प्र0-14037--श्री आनन्द किशोर, भा0प्र0से0(1996), अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना(अतिरिक्त प्रभार-प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार,पटना/प्रबंध निदेशक, पटना मेट्रो रेल निगम लिमिटेड, पटना) अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना एवं प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।
सं0 1/पी-1004/2021-सा0प्र0-14038--श्री अनिमेष कुमार पराशर, भा0प्र0से0 (2010), अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना अगले आदेश तक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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25 नवम्बर 2021
सं0 1/पी-1020/2014-सा0प्र0-14039--श्री सन्नी सिन्हा, आई0आर0एस0एस0, अपर सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना दिनांक 01.12.2021 के प्रभाव से अगले आदेश तक प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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26 नवम्बर 2021
सं0 1/पी-1004/2021-सा0प्र0-14091--डॉ0 गोपाल सिंह, भा0व0से0(2003) क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना(अतिरिक्त प्रभार-मुख्य मंत्राी के विशेष कार्य पदाधिकारी) को अगले आदेश तक विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार,पटना के रुप में पदस्थापित किया जाता है। 2. डॉ0 सिंह अगले आदेश तक क्षेत्राीय मुख्य वन संरक्षक, पटना एवं वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। 3. इस संदर्भ में पूर्व में निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-1/पी- 1004/2021-सा0प्र0-14034 दिनांक 25.11.2021 को विलोपित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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1 दिसम्बर 2021
सं0 1/पी-1005/2021-सा0प्र0-14306--श्री अंशुल अग्रवाल, भा0प्र0से0(2016), संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार,पटना अगले आदेश तक परियोजना निदेशक, बिहार राज्य एड्स नियंत्राण सोसाइटी, पटना एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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1 दिसम्बर 2021
सं0 1/एल0-45/95-सा0प्र0-14308--श्री ब्रजेश मेहरोत्रा, भा0प्र0से0 (बी एचः 89), अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, पटना क्ष्अतिरिक्त प्रभार-अपर मुख्य सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्रा विकास प्राधिकार (बियाडा), पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आइडा), पटनाद्व को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन वैयक्तिक व्यय पर लंदन की सपरिवार निजी विदेश यात्राा हेतु दिनांक 23.12.2021 से 07.01.2022 तक कुल 16(सोलह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एक्स-इंडिया लीव के रुप मेंं प्रदान की जाती है।83 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022 2. श्री एस0 सिद्धार्थ, भा0प्र0से0 (91), अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना अपने कार्यों के अलावा श्री ब्रजेश मेहरोत्राा की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पदों/दायित्वों के प्रभार में भी रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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1 दिसम्बर 2021
सं0 1/एल0-65/2000-सा0प्र0-14309--श्री नर्मदेश्वर लाल, भा0प्र0से0 (बी एचः1998), सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 27.12.2021 से 31.12.2021 तक कुल 05(पाँच) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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3 दिसम्बर 2021
सं0 1/सी0-1020/2015-सा0 प्र0-14421--श्री संतोष कुमार मल्ल, भा0प्र0से0(1997), सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (बेल्ट्रॉन)/सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना/जॉंच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/स्थानिक आयुक्त का कार्यालय, बिहार भवन, नई दिल्ली में विशेष कार्य पदाधिकारी) को दिनांक 01.01.2022 के प्रभाव से उच्च प्रशासनिक ग्रेड (वेतनमान -स्तर-15- 1,82,200 -2,24,100/-) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।
सं0 1/सी0-1020/2015-सा0प्र0-14422--श्री पंकज कुमार, भा0प्र0से0 (1997), सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पथ विकास निगम, पटना/जॉंच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना) को दिनांक 01.01.2022 के प्रभाव से उच्च प्रशासनिक ग्रेड (वेतनमान-स्तर -15- 1,82,200 -2,24,100/-) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।
सं0 1/सी0-1020/2015-सा0प्र0-14423--श्री संजीव हंस, भा0प्र0से0 (1997), सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना(अतिरिक्त प्रभार-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पॉवर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना/सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना) को दिनांक 01.01.2022 के प्रभाव से उच्च प्रशासनिक ग्रेड(वेतनमान-स्तर-15- 1,82,200 -2,24,100/-) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।
सं0 1/सी0-1020/2015-सा0प्र0-14424--श्रीमती सफीना ए0 एन0, भा0प्र0से0 (1997), सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना(अतिरिक्त प्रभार-जॉंच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना) को दिनांक 01.01.2022 के प्रभाव से उच्च प्रशासनिक ग्रेड (वेतनमान-स्तर-15- 1,82,200-2,24,100/-) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । सं0 1/सी0-1020/2015-सा0प्र0-14425--श्री रॉबर्ट एल0 चोंग्थू, भा0प्र0से0 (1997), राज्यपाल के सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना को दिनांक 01.01.2022 के प्रभाव से उच्च प्रशासनिक ग्रेड (वेतनमान-स्तर- 15- 1,82,200 -2,24,100/-) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।
2. ऊपर्युक्त सभी अधिसूचनाएॅंं दिनांक 01.01.2022 अथवा उसके बाद के प्रभारग्रहण की तिथि के प्रभाव से प्रभावी होंगी।
3. आलोच्य अधिसूचनाओं से संबंधित सभी पदाधिकारियों द्वारा प्रधान सचिव स्तर का प्रभार ग्रहण किए जाने की तिथि को उनके स्तर से धारित सचिव स्तर का मूल पद उक्त पद पर उनके पदस्थापन तक के लिए प्रधान सचिव स्तर में उत्क्रमित माने जाएॅंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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3 दिसम्बर 2021
सं0 1/सी0-1012/2021-सा0प्र0-14432--भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को दिनांक 01.01.2022 के प्रभाव से चयन ग्रेड (विशेष सचिव स्तर-वेतन स्तर -13- 1,23,100-2,15,900/-) में प्रोन्नति प्रदान की जाती हैः-
| क्र. | पदाधिकारी का नाम एवं बैच | वर्तमान पदस्थापन/प्रभार |
| 1. | श्री एम0 रामचंदु्रडु (2009) | अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना । |
| 2 | श्रीमती सीमा त्रिापाठी(2009) | राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना । |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।84 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022
9 दिसम्बर 2021
सं0 1/सी0-03/2012(खण्ड)-सा0प्र0-14776--भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित तिथि से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (अपर सचिव स्तर, वेतनमान -लेवल-12-रु.78,800-2,09,200/-) में प्रोन्नति दी जाती हैः-
| क्र. | पदाधिकारी का नाम एवं बैच | वर्तमान पदस्थापन | प्रोन्नति की तिथि |
| 1 | श्री कौशल कुमार (2012) | समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, सहरसा | दिनांक 01.01.2021 के प्रभाव से |
| 2 | श्री कुन्दन कुमार(2012) | समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया | दिनांक 01.01.2021 के प्रभाव से |
| 3 | श्रीमती इनायत खान(2012) | समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, शेखपुरा | दिनांक 01.01.2021 के प्रभाव से |
| 4 | श्री अरविन्द कुमार वर्मा (2012) | समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, बेगूसराय | दिनांक 01.01.2021 के प्रभाव से |
| 5 | श्री सुनील कुमार यादव (2012) | समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी | दिनांक 01.01.2021 के प्रभाव से |
| 6 | श्री अमित कुमार (2012) | समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, मधुबनी(अतिरिक्त प ्रभार-बंदोबस्त पदाधिकारी, मधुबनी) | दिनांक 01.01.2021 के प्रभाव से |
| 7 | श्री योगेन्द्र सिंह (2013) | समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, नालन्दा, बिहार शरीफ | दिनांक 01.01.2022 के प्रभाव से |
| 8 | श्री नवल किशोर चौधरी(2013) | समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, गोपालगंज (अतिरिक्त -बंदोबस्त पदाधिकारी, गोपालगंज) | दिनांक 01.01.2022 के प्रभाव से प्रभार |
| 9 | श्री सुब्रत कुमार सेन(2013) | समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, भागलपुर (अतिरिक्त प्रभार - बंदोबस्त पदाधिकारी, भागलपुर) | दिनांक 01.01.2022 के प्रभाव से |
| 10 | श्रीमती शैलजा शर्मा (2013) | संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-लघु जल संसाधन विभाग) | दिनांक 01.01.2022 के प्रभाव से |
| 11 | श्री धर्मेन्द्र कुमार (2013) | समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम (अतिरिक्त प्रभार -बंदोबस्त पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम) | दिनांक 01.01.2022 के प्रभाव से |
| 12 | श्री नवदीप शुक्ला (2013) | समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, कैमूर, भभुआ (अतिरिक्त प ्रभार-बंदोबस्त पदाधिकारी, कैमूर, भभुआ) | दिनांक 01.01.2022 के प्रभाव से |
| 13 | सुश्री रंजिता (2013) | श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-निदेशक, नियोजन एवं प ्रशिक्षण /अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन) | दिनांक 01.01.2022 के प्रभाव से |
| 14 | श्री आनन्द शर्मा(2013) | संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना) | दिनांक 01.01.2022 के प्रभाव से |
2. श्री योगेन्द्र सिंह(2013) को छोड़कर अन्य भा0प्र0से0 पदाधिकारियों द्वारा अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण-III का प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया गया है । फलस्वरुप, ऊपर की तालिका में शामिल ऐसे सभी पदाधिकारियों को इस शर्त के साथ अपर सचिव स्तर में प्रोन्नति दी गयी है कि आगामी सत्रा में स्थान और अनुमति मिलने पर आलोच्य प्रशिक्षण को अवश्य पूरा कर लेंगे।
3. क्रमांक-1 की तालिका के श्रीमती शैलजा शर्मा और श्री आनन्द शर्मा को अपर सचिव के रुप में पदनामित भी किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।85 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022
10 दिसम्बर 2021
सं0 1/अ0-1018/2014(खंड-1)-सा0प्र0-14824--स्वर्गीय पंकज कुमार सिंह, IP & TBWS (प्रतिनियुक्ति के आधार पर बिहार सरकार के अधीन सेवारत केन्द्रीय सिविल सेवा के पदाधिकारी), भूतपूर्व निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना-जिनकी मृत्यु दिनांक 13.04.2021 से दिनांक 27.04.2021 तक अंतर्वासी रोगी के रूप में चिकित्सारत रहने की अवधि में दिनांक 27.04.2021 को हुई थी, के पक्ष में अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-12, 13 एवं 20 के अधीन दिनांक-13.04.2021 से दिनांक-27.04.2021 तक 30 दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश के बदले कुल 15 दिनों का रूपांतरित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।
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20 दिसम्बर 2021
सं0 1/एल0-45/95-सा0प्र0-16175--विभागीय अधिसूचना संख्या-14308 दिनांक 01.12.2021 द्वारा श्री ब्रजेश मेहरोत्रा, भा0प्र0से0 (बी एचः 89), अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, पटना {अतिरिक्त प्रभार-अपर मुख्य सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्रा विकास प्राधिकार (बियाडा), पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आइडा), पटना} को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन वैयक्तिक व्यय पर लंदन की सपरिवार निजी विदेश यात्राा हेतु दिनांक 23.12.2021 से 07.01.2022 तक कुल 16(सोलह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एक्स-इंडिया लीव के रुप मेंं प्रदान की गयी थी। 2. श्री ब्रजेश मेहरोत्रा से प्राप्त अनुरोध ( ओमिक्रॉन वायरस की गंभीरता के कारण यात्राा स्थगित करने की सूचना) के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-14308 दिनांक-01.12.2021 द्वारा प्रदत्त आलोच्य उपार्जित अवकाश/एक्स-इंडिया लीव की स्वीकृति निरस्त की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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22 दिसम्बर 2021
सं0 1/अ0-1017/2014(खंड)-सा0प्र0-16258--सुश्री रंजिता ,भा0प्र0से0(2013), श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण / अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 21.04.2021 से 30. 05.2021 तक कुल 40 दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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21 दिसम्बर 2021
सं0 1/अ0-16/2008-सा0प्र0-16263--श्री असंगबा चुबा आओ, भा0प्र0से0(2003), सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 20.12.2021 से 29. 12.2021 तक कुल 10 (दस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. श्री असंगबा चुबा आओ की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद के प्रभार की व्यवस्था शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा आन्तरिक रूप से की जाएगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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21 दिसम्बर 2021
सं0 1/अ0-1011/2018-सा0प्र0-16266--श्री विजय प्रकाश मीणा, भा0प्र0से0(2016), उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, वैशाली, हाजीपुर को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 20.12.2021 से 05.01.2022 तक कुल 17 (सत्राह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. श्री मीणा की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में अपर समाहर्त्ता, वैशाली, हाजीपुर को अपने प्रदत्त दायित्वों/कार्यों के अतिरिक्त उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, वैशाली, हाजीपुर के प्रभार में भी रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।86 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022
23 दिसम्बर 2021
सं0 1/पी-1004/2021-सा0प्र0-16363--श्री संदीप पौण्डरीक, भा0प्र0से0 (1993) (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी के उपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान देकर पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत) को अगले आदेश तक प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 2. श्री पौण्डरीक अगले आदेश तक प्रधान सचिव, बिहार राज्य योजना पर्षद्, पटना एवं परियोजना निदेशक, बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाइटी, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। 3. उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में श्री आमिर सुबहानी, भा0प्र0से0(87) (विकास आयुक्त, बिहार/अतिरिक्त प्रभार-महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान,-बिपार्ड, पटना/निगरानी विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/परियोजना निदेशक, बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाइटी/अपर मुख्य सचिव, बिहार राज्य योजना पर्षद्, पटना) अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना, अपर मुख्य सचिव, बिहार राज्य योजना पर्षद्, पटना और परियोजना निदेशक, बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाइटी, पटना के अतिरिक्त प्रभारों से मुक्त हो जाएॅंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।
———— जल संसाधन विभाग --------
अधिसूचना
29 दिसम्बर 2021
सं0 7/विविध-012-1017/14-1617--श्री राकेश रंजन की नियुक्ति सहायक अभियंता (असैनिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं0-02/2011) के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-169 दिनांक-23.09.2013 के क्रमांक-41 द्वारा अनुशंसित एवं पथ निर्माण विभाग के पत्रांक- 8775 (एस) दिनांक-14.11.2013 द्वारा जल संसाधन विभाग को अंतिम रूप से आवंटन की अनुशंसा क्रमांक-259 के आलोक में विभागीय पत्रांक-149 दिनांक-13.02.14 के क्रमांक-20 के द्वारा जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना में करते हुये इनका पदस्थापन मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर परिक्षेत्र में किया गया था ।
2. श्री राकेश रंजन के नियुक्ति के फलस्वरूप उनके द्वारा नियुक्ति सह पदस्थापित स्थल यथा मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर परिक्षेत्र के कार्यालय में योगदान नही देने के कारण एवं नियुक्ति सह पदस्थापन पत्र की कंडिका-4 का अनुपालन नही किये जाने तथा कतिपय बार योगदान हेतु दिनांक-31.05.15 तक अंतिम रूप से अवधि विस्तारित किये जाने के बावजूद भी योगदान नही किये जाने तथा कंडिका-6 के आलोक में सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त/कार्यरत अभियंता नही मानते हुये विभागीय पत्रांक-149 दिनांक-13.02.14 के क्रमांक-20 के द्वारा श्री राकेश रंजन को सहायक अभियंता के पद पर की गयी नियुक्ति को रद्द किया जाता है ।
3. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।
4. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा ।
आदेश से,
संजीव शैलेश, उप-सचिव-1 (प्रबंधन)।
------- बाँका समाहरणालय (जिला सामान्य शाखा) ------ आदेश 31 जुलाई 2021
सं0 541--पुलिस अधीक्षक, बाँका के पत्रांक-1071/रा0क0 दिनांक 03.05.2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि बाँका थाना के पु0अ0नि0 श्री रामप्रीत पासवान को ग्रामीणों के द्वारा शराब के साथ पकड़ा गया तथा इससे संबंधित एक वायरल विडियो भी प्राप्त हुआ, जिसमें बाँका जिला बल के पु0अ0नि0 श्री रामप्रीत पासवान के द्वारा बोतल में देशी शराब को लेकर छीना झपटी करते हुए देखा जा रहा है। उक्त घटना का सत्यापन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बाँका एवं पुलिस निरीक्षक-सह-थाना अध्यक्ष, बाँका थाना द्वारा कराया गया। जाँचोपरान्त उक्त घटना की पुष्टि हुई तथा पुलिस निरीक्षक -सह-थानाध्यक्ष, बाँका थाना के बयान पर पु0अ0नि0 श्री रामप्रीत पासवान एवं चौकीदार श्री योगेन्द्र पासवान 01/08 के विरूद्ध बाँका थाना कांड संख्या-323/30 दिनांक 27.04.2020 की धारा 30(ए) बिहार महानिषेद्य एवं उत्पाद (संशोधित) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया था।87 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022 कांड का पर्यवेक्षण अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बाँका द्वारा कराया गया। अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण के क्रम में कांड के प्राथमिकी अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप सत्य पाया गया। जब्त शराब की जाँच करायी गयी तथा वायरल विडियों को भी सी0डी0 में प्रदर्श हेतु सुरक्षित रखा गया है। इस प्रकार 01/08 श्री योगेन्द्र पासवान, चौकीदार द्वारा पु0अ0नि0 श्री रामप्रीत पासवान को अवैध रूप से शराब लाकर देने की पुष्टि हुई है। इस कांड में आरोप पत्र संख्या-131/20 दिनांक 30.04.2020 समर्पित किया गया है। बिहार सरकार द्वारा सम्पूर्ण राज्य में मद्यनिषेध अधिनियम-2016 अधिसूचित की गई है जिसके तहत सभी पुलिस कर्मियों से शराब सेवन नहीं करने/शराब सेवन को रोकने/शराब नहीं रखने तथा शराबबंदी को सफल बनाने का शपथ पत्र प्राप्त किया गया है। इसके बावजूद चौकीदार श्री पासवान के द्वारा पु0अ0नि0 श्री रामप्रीत पासवान को शराब लाकर देने अथवा शराब अपने पास रखना सरकार के मद्यनिषेध कानून को लागू करने की दिशा में जानबुझकर बाधा उत्पन्न करने की चेष्टा की गई है। श्री योगेन्द्र पासवान के इस कृत्य से न सिर्फ पुलिस की छवि आम जनता में धूमिल हुई है बल्कि उसका यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 3(1)(i)(ii)(iii) का उल्लंघन है। पुलिस अधीक्षक, बाँका द्वारा पुलिस महानिदेशक, बिहार के ज्ञापांक-58/गो0 दिनांक 26.03.2019 के आलोक में श्री योगेन्द्र पासवान, चौकीदार-01/08 को सेवा से बर्खास्त करने की अनुशंसा की गई है। यह इनके कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता, कर्त्तव्यहीनता, मनमानेपन एवं एक आयोग्य पुलिस कर्मी होने का परिचायक है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य एवं पुलिस अधीक्षक, बाँका के अनुशंसा के आलोक में श्री योगेन्द्र पासवान, चौकीदार-01/08 को बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उक्त चौकीदार का मुख्यालय थाना अमरपुर निर्धारित किया गया है। श्री योगेन्द्र पासवान, चौकीदार-01/08 के विरूद्ध गंभीर प्रकृति का आरोप है। इसलिए इसकी सम्यक, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील), नियमावली 2005 के तहत विभागीय कार्यवाही संस्थित करने का आदेश दिया गया। पुलिस अधीक्षक, बाँका के द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया एवं विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु जिलादेश संख्या-390/सा0 दिनांक-10.07.2020 द्वारा अपर समाहर्त्ता -सह-लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बाँका को संचालन पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय बाँका को प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी नामित किया गया। उक्त विभागीय कार्रवाई में आरोपी चौकीदार श्री योगेन्द्र पासवान का स्पष्टीकरण एवं संचालन पदाधिकारी का मंतव्य निम्न प्रकार है :- आरोपी का स्पष्टीकरण :-
दिनांक 28.08.2020 को समर्पित आरोपी का स्पष्टीकरणः-श्रीमान (संचालन पदाधिकारी) के ज्ञापांक-200 दिनांक 20.
07.2020 के आलोक में आरोप के संबंध में निवेदनपूर्वक समर्पित करना है कि इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय बाँका के ज्ञापांक-3970 दिनांक 02.05.2020 के द्वारा मुझसे स्पष्टीकरण पूछा गया था। मेरे द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है कि पुलिस अवर निरीक्षक श्री रामप्रीत पासवान मोटरसाईकिल से समुखिया मैदान आकर मुझे बुलाया। मै वरीय पदाधिकारी के आदेश को मानते हुए जब वहाँ गया तो रामप्रीत सर ने मुझे 300/-(तीन सौ) रू0 देते हुए कहा कि जाओ एकसिंघा के बुच्चो लैया के यहाँ शराब मिलता है लेकर आओ। मैं एक निम्न वर्गीय चतुर्थ श्रेणी का चौकीदार हूँ और वरीय पदाधिकारी के आदेश का अवहेलना नहीं कर सका। श्रीमान के समक्ष ईमानदारी के साथ यह कहना चाहता हूँ कि शराब बंदी के संबंध में मेरे द्वारा ग्राम-डोमाखाड़ में शराब रखने बेचने की सूचना थानाध्यक्ष, बाँका को दिया भी गया है जिसके अनुसार कार्रवाई हुआ था। पुलिस अधिकारी पुलिस अवर निरीक्षक श्री रामप्रीत पासवान द्वारा दिनांक 27.04.2020 को फोन से मुझे समुखियामोड़ मैदान में बुलाये। वरीय पुलिस अधिकारी के बुलाने पर मैने समझा कि कोई आवश्यक कार्य से बुला रहे हैं। घटना स्थल पर पहुँचने पर पुलिस अवर निरीक्षक श्री रामप्रीत पासवान द्वारा मुझे 300 सौ रूपया देकर कहा कि एकसिंघा के बुच्चो लैया के यहाँ से शराब लाकर दो। मैं आदेश की अवहेलना नहीं कर पाया। मैंने जानबुझकर ऐसा नहीं किया है। मुझे इसके लिए विवश किया गया। ऐसा करना मेरा उद्देश्य नहीं था। पुलिस अवर निरीक्षक श्री रामप्रीत पासवान, बाँका द्वारा ही मझे इस घटना में फँसा दिया गया और जिसके चलते मैं घोर आर्थिक एवं मानसिक एवं पारिवारिक कठिनाइयों में उलझ गया हूँ। मुख्य दोषी पुलिस अवर निरीक्षक श्री रामप्रीत पासवान ही है। मुझे रात में फोन से बुलाकर एवं दवाब देकर मुझसे ऐसा कार्य कराया गया। जानबुझकर श्री रामप्रीत पासवान द्वारा मुझे फँस दिया गया है। उक्त घटना के कारण मुझे निलंबित किया गया है। मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ। मुझे 04 पुत्री एवं 03 पुत्र है। एक पुत्री की शादी कर दिया है शेष 07 नाबालिग पुत्र एवं पुत्री तथा पत्नी मेरे उपर आश्रित है। सभी बच्चा अभी पढ़ रहा है। परिवार में अन्य कोई जिविकोपार्जन करने वाला नहीं है। मैं भूमिहीन हूँ। मात्र 2-3 डी0 जमीन है जिसपर खपड़ा का मकान है। मैं भाई में अकेला हूँ। माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है। मेरे सिवाय परिवार का देखभाल व भरण-पोषण करने वाला कोई नहीं है। बाल-बच्चों का जीवन बर्वाद हो जायेगा। बाल बच्चे शिक्षा से वंचित हो जायेंगे। इस घटना से मैं काफी दुखी, लज्जित व परेशान हूँ। मैं वर्ष 1990 में सेवा में बहाल हुआ। नियुक्ति के बाद इस घटना को छोड़कर मेेरे विरूद्ध पूर्व में कोई आरोप नहीं रहा है। मैं साधारण पढ़ा लिखा व सप्तम पास हूँ। मैं अपनी सेवा निष्ठापूर्वक करता रहा हूँ। महाल को लेकर बराबर आवश्यक सूचना थानाध्यक्ष महोदय को देता रहा हूँ। शराब के कारोबार से मेरा कोई संबंध नहीं है। काफी बड़ा महाल है। मेरे महाल में कुल 06 गाँव पड़ता है। एक गाँव से दूसरा गाँव दूरी पर पड़ता है। शराब के कारोबार से मेरा कोई संंबंध नहीं है। अपनी सेवा सत्यनिष्ठा से करता रहा हूँ। कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा रखता हूँ एवं ऐसा कार्य पूर्व में कभी नहीं किया है जो88 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022 सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय हो। मात्र इस घटना का आरोप मेरे विरूद्ध है जो पुलिस अवर निरीक्षक श्री रामप्रीम पासवान बाँका के कारण हुआ है। पूर्व में मेरे द्वारा ऐसा चूक नहीं हुआ है। पहला ऐसा घटना हुआ है जिसके लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार कर क्षमा करने के कृपा की जाय। मुझे आगे निष्ठापूर्वक सेवा प्रदान करने हेतु एक अवसर दिया जाय। आगे इस प्रकार की घटना की पुनरावृति मेरे द्वारा नहीं होगी। इनके द्वारा स्पष्टीकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है। पुनः दिनांक 15.09.2020 को उनके द्वारा आवेदन देकर सूचित किया गया है कि मेरे विरूद्ध विभागीय कार्यवाही विडियो वायरल होने के परिणाम स्वरूप की जा रही है। वायरल विडियो में मुझे शराब लाते या मेरे कब्जे से शराब जब्त होने का कोई प्रमाण नहीं है। न्याय हेतु श्रीमान को वायरल विडियो का अवलोकन किया जाना उचित है। घटना तिथि 27.04.2020 को श्री रामप्रीत पासवान, पुलिस अवर निरीक्षक, बाँका द्वारा मुझे फोन कर यह बताया गया कि ग्राम-गढुटीकर में छापामारी करना है। इसलिए जल्दी आओ। घटनास्थल पर पहुँचने पर पाया के श्री रामप्रीत पासवान को ग्रामीण लोग घेरे हुए हैं एवं शराब रखने का विडियो बना रहे है। उनके पास पहुँचने पर ग्रामीण लोग मेरा भी श्री रामप्रीत पासवान के साथ विडियो बनाने लगे जिसके कारण मैं दोषी बन गया हूँ। वायरल विडियो के आधार पर मुझसे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। स्पष्टीकरण में मुझे डी0एस0पी0 साहब एवं थानाध्यक्ष महोदय, बाँका द्वारा डराकर व भय दिखाकर दवाब दिया गया कि स्पष्टीकरण में इस बात को लिखो के मैने ही बुच्चो लैया के यहाँ से शराब लाकर श्री रामप्रीत पासवन को दिया है। बड़े पुलिस पदाधिकारी के दवाब में डर व भय से ऐसा स्पष्टीकरण में लिखने के लिए मजबूर हो गया। श्रीमान के द्वारा जब विभागीय कार्यवाही में पक्ष रखने हेतु पहला नोटिस मिला तो पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष दवाब में दिये गये स्पष्टीकरण में कही गयी बातों को श्रीमान के समक्ष भी वही बाते रखने हेतु लाचार हो गया। सच्चाई यह है कि ना तो मैं शराब पीता हूँ और ना ही इसके कारोबार में रहता हूँ। इसके पहले मेरे विरूद्ध कोई विभागीय कार्रवाई नहीं चला है। मैं एक छोटा सरकारी सेवक हूँ। पूर्व में जो भी शराब लाने के आरोप के संबंध में स्पष्टीकरण दिया है वह दवाब व डर के कारण ही दिया गया है। मैं गरीब असहाय व्यक्ति हूँ। बाल-बच्चों के लिए भूखमरी हो गयी है। श्रीमान के द्वारा जब दूसरा नोटिस दिया गया है तो साहस करके सच्चाई में यह बात रख रहा हूँ। इसके लिए मुझे पुलिस पदाधिकारियेां द्वारा प्रताड़ित भी किया जा सकता है। उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा उपस्थित होकर आरोपी कर्मी पर लगाये गये आरोप में अपनी सहमति दी गई है। संचालन पदाधिकारी का मंतव्य :- आरोपी के विरूद्ध लगाये गये आरोप की जाँच/सत्यापन साक्षी क्रमशः 01. प्रवाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय गोपनीय शाखा, बाँका। 02. पु0अ0नि0(प्रथम) पुलिस केन्द्र, बाँका। 03. पु0नि0-सह-थानाध्यक्ष, बाँका। 04. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बाँका के द्वारा कराया गया जो निम्नवत् है :-
1. श्री अभिषेक कुमार, प्रवाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय, बाँका के द्वारा दिनांक-04.09.2020 को विभागीय कार्यवाही संबंधी अभिलेख संचिका 04/2020-21 विरूद्ध श्री योगेन्द्र पासवान, 01/08 निलंबित चौकीदार थाना, बाँका के संचालन के क्रम में प्रदर्श हेतु चिन्हि्त पुलिस अधीक्षक, बाँका का कार्यालय ज्ञापांक-3991/गोपनीय दिनांक 03.02.2020 एवं ज्ञापांक -3970 दिनांक 02.05.2020 पर श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, पुलिस अधीक्षक महोदय बाँका का हस्ताक्षर है, सत्यापित किया गया है।
2. श्री गोपाल पाठक, पु0अ0नि0 र0अ0नि0 प्रथम, पुलिस केन्द्र, बाँका के द्वारा दिनांक 04.09.2020 को विभागीय कार्यवाही संबंधी अभिलेख संचिका 04/2020-21 विरूद्ध श्री योगेन्द्र पासवान, 01/08 निलंबित चौकीदार थाना, बाँका के संचालन के क्रम में प्रदर्श हेतु चिन्हि्त पुलिस अधीक्षक, बाँका का कार्यालय ज्ञापांक-1233/गोपनीय दिनांक-26.05.2020 पर पुलिस अधीक्षक बाँका का हस्ताक्षर है, सत्यापित किया गया है।
3. श्री संजय कुमार, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), बाँका (प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी) के द्वारा दिनांक 04.09.2020 को श्री योगेन्द्र पासवान, 01/08 निलंबित चौकीदार थाना, बाँका के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में लगाये गये आरोप एवं साक्ष्यों मेें सहमति दी गयी है एवं आरोपी कर्मी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण से वे (प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी) सहमत नहीं हैं।
4. श्री दिनेश चन्द्र श्रीवास्तव, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बाँका के द्वारा दिनांक- 04.09.2020 को विभागीय कार्यवाही संबंधी अभिलेख संचिका 04/2020-21 विरूद्ध श्री योगेन्द्र पासवान, 01/08 निलंबित चौकीदार थाना, बाँका के विरूद्ध बाँका थाना कांड संख्या-323/20 दिनांक 27.04.2020 धारा-30(ए) बिहार उत्पाद एवं मद्य निषेध अधिनियम 2016 को पर्यवेक्षण उपरान्त आरोपी कर्मी पर लगाये गये आरोप पर सहमति दी गई। इस प्रकार सभी साक्षी ने लगाये गये आरोप के प्रदर्श को सत्यापित किया है।
आरोपी कर्मी द्वारा दिनांक 28.08.2020 को समर्पित किये गये स्पष्टीकरण एवं दिनांक 15.09.2020 को समर्पित किये गये स्पष्टीकरण में भिन्नता है। आरोपी कर्मी श्री योगेन्द्र पासवान के द्वारा प्रथम स्पष्टीकरण में अपने ऊपर लगाये गये आरोप को स्वीकार किया गया जबकि दूसरे स्पष्टीकरण में बड़े पुलिस पदाधिकारी के दवाब में डर एवं भय से ऐसा स्पष्टीकरण में लिखने हेतु मजबूर हो गया, प्रतिवेदित किया गया है। उक्त आरोप में आरोपी दोषी प्रतीत होते है। अतः उक्त वर्णित सभी विन्दुओं पर गम्भीरता से विचार करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 यथा संशोधित-2007 के नियम 14(XI) में निहित शक्तियॉ के तहत प्रमाणित आरोप मे मैं सुहर्ष89 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022 भगत, भा0प्र0से0 समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, बांका यथावर्णित आरोपों के कारणों से आरोप में श्री योगेन्द्र पासवान, चौकीदार, 01/08 अंचल- बाँका थाना बाँका को आदेश निर्गत की तिथि से सरकारी सेवा से बर्खास्त (Dismiss) (जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी) का दण्ड अधिरोपित करता हॅॅॅू।
श्री योगेन्द्र पासवान, चौकीदार से संबंधित विवरणी निम्नवत है :- 1. आरोपित सरकारी सेवक का नाम ः- श्री योगेन्द्र पासवान 2. पिता का नाम ः- स्व0 गोविन्द पासवान 3. पदनाम ः- चौकीदार 01/08 4. वर्त्तमान पदस्थापन ः- बाँका अंचल-बाँका 5. वेतन वैण्ड/गेड पे/वेतन स्तर ः- लेवल-3 6. जन्म तिथि ः- 06.04.1964 7. नियुक्ति तिथि ः- 01.01.1990 8. सेवा निवृति कि तिथि ः- 30.04.2024 9. स्थायी पता ः- सा0-एकसिंघा थानाजिला-बांका
आदेश से, (ह0) अस्पष्ट,समाहर्त्ता -सह-जिला पदाधिकारी, बाँका। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना }kjk प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 39—571+25-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in90 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022
बिहार गजट
का
पूरक(अ0)
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित
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सं0 08/आरोप-01-10/2017,सा॰प्र॰-16570 सामान्य प्रशासन विभाग ------ संकल्प 29 दिसम्बर 2021 श्री सुबोध कुमार, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-1176/11, तत्कालीन अचंलाधिकारी, राजगीर, नालन्दा के विरूद्ध वर्ष-2010-11 में मलमास मेला राजगीर का सुरक्षित जमा राशि 68,13,750.00/-(अड़सठ लाख तेरह हजार सात सौ पचास) रूपया के विरूद्ध मो0 1,25,51,000.00/-(एक करोड़ पच्चीस लाख एकावन हजार) रूपया में बंदोबस्ती की स्वीकृति प्रदान करने, बन्दोबस्ती के उपरांत स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क की वसूली नहीं किये जाने एवं बन्दोबस्तदार से वसूली की कार्रवाई नहीं किये जाने संबंधी आरोप पत्र राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-114 दिनांक 03.02.2017 एवं समाहर्त्ता, नालन्दा के पत्रांक-1313 दिनांक 12.05.2018 द्वारा आरोप पत्र अनुशासनिक कार्रवाई हेतु उपलब्ध प्राप्त हुआ। प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोंपरांत विभागीय पत्रांक-6842 दिनांक 24.07.2020 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके क्रम में श्री कुमार द्वारा अपना स्पष्टीकरण (पत्रांक-शुन्य दिनांक 16.09.2020) समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि बन्दोबस्तदार से राशि की वसूली दायित्व उनके अनुवर्ती पदाधिकारियों का है। श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-914 दिनांक 21.01.2021 द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना से उनके स्पष्टीकरण पर मंतव्य की माँग की गयी। उक्त के आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-511 दिनांक 10.08. 2021 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ। श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, श्री कुमार का स्पष्टीकरण एवं प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि अपर समाहर्त्ता, नालन्दा का पत्रांक-39 (मु॰) दिनांक 20.03.2010 में स्पष्टतः निदेश दिया गया है, कि प्रश्नगत सैरात का सक्षम स्वी—ति की प्रत्याशा में औपबंधिक परवाना निर्गत किया जाय एवं निर्धारित स्टाम्प शुल्क तथा निबंधन शुल्क प्राप्त कर दो दिनों के अन्दर एकरारनामा करा लिया गया। डाक की आधी राशि बन्दोबस्तीदार को परवाना निर्गत करने की तिथि से 10 दिनों के अन्दर वसूल कर वांछित अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करने का आदेश है साथ ही यह सरकारी राशि की क्षति नहीं होना चाहिए इसकी जिम्मेवारी उनकी होगी का उल्लेख है। राजगीर मलमास मेला वर्ष-2010-11 की बन्दोबस्ती मो॰1,25,51,000.00/-(एक करोड़ पच्चीस लाख एकावन हजार) रूपया पर डाक की स्वी—ति प्रदान की गयी थी। बन्दोबस्तदार द्वारा कुल राशि का 50 प्रतिशत राशि अंचल नजारत, राजगीर में जमा कर दिया गया था। डाक की शेष आधी राशि को परवाना निर्गत करने की तिथि से 10 दिनों के अन्दर वसूल किया जाना था, जो कि श्री कुमार के पदस्थापन अवधि दिनांक 04.04.2010 तक जमा नहीं किया गया। अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राशि की वसूली हेतु श्री कुमार द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया बन्दोबस्तदार को कोई नोटिस तक जारी नहीं किया गया, जो उनके लापरवाही, कर्त्तव्यहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है। श्री कुमार का यह — त्य बिहार आचार नियमावली-1976 के नियम-3 (1) के संगत प्रावधानों के प्रतिकूल है। उपुर्यक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री सुबोध कुमार, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-1176/11, तत्कालीन अचंलाधिकारी, राजगीर, नालन्दा का स्पष्टीकरण अस्वीकार करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14 में अंकित तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :- (i) निन्दन (आरोप वर्ष 2010-11) तथा (ii) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।91 बिहार गजट, 12 जनवरी 2022 आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मो0 सिराजुद्दीन अंसारी, अवर सचिव।
------ सं0 08/आरोप-01-11/2016, सा॰प्र॰-16746 ------ संकल्प 31 दिसम्बर 2021 श्री बुद्ध प्रकाश, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-1277/11, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर आरा, भोजपुर के विरूद्ध बिहार विधान सभा आम निर्वाचन-2015 के अवसर पर 194-आरा विधान सभा क्षेत्र के मतदान केन्द्र सं॰-192 में प्रयुक्त ई॰वी॰एम॰ संग्रहण के दौरान कार्य मे लापरवाही बरतने संबंधी आरोपों के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-259 दिनांक 03.03.2016 द्वारा आरोप पत्र अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ। उक्त प्रतिवेदित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-13083 दिनांक 23.09.2016 द्वारा श्री प्रकाश से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के आलोक में उनका स्पष्टीकरण (दिनांक 24.10.2016) प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा कंडिकावार स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदित आरोपों से इन्कार किया गया। श्री प्रकाश से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-6483 दिनांक 30.05.2017 द्वारा जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा से मंतव्य की माँग की गयी। जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के पत्रांक-1922 दिनांक 17.10.2019 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें प्रतिवेदित किया गया कि ''श्री बुद्ध प्रकाश, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-1277/11, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर आरा-सह-निर्वाची पदाधिकारी, 194-आरा विधान सभा क्षेत्र ने यद्यपि अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि निर्वाचन कार्य सुचारू रूप से सम्पादित कराना अकेले निर्वाची पदाधिकारी के वश की बात नहीं है, इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि निर्वाचन से संबंधित सभी सांविधिक कार्य की जिम्मेवारी निर्वाची पदाधिकारी की होती है। अतः इन्हें निर्वाची पदाधिकारी की जिम्मेवारी से पूर्णतः मुक्त नहीं किया जा सकता है।'' आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा प्रतिवेदित आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप पत्र पुनर्गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया। उक्त आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-12596 दिनांक 26.10.2021 द्वारा श्री प्रकाश से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उनके द्वारा अपने स्पष्टीकरण में हू-ब-हू वही बातें कही गयी, जो उनके द्वारा पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण में कही गयी थी, जिसपर जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा का मंतव्य प्राप्त है। उपर्युक्त वर्णित स्थिति में श्री प्रकाश के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण तथा जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा से प्राप्त मंतव्य के आलोक में निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में श्री बुद्ध प्रकाश, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-1277/11 तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, भोजपुर, आरा द्वारा बरती गयी लापरवाही के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-14 में उल्लेखित निम्नांकित दंड संसूचित एवं अधिरोपित किया जाता है :- (i) निन्दन (आरोप वर्ष-2015-16) तथा (ii) एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक। आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मो0 सिराजुद्दीन अंसारी, अवर सचिव। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना }kjk प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 39—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in