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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 02 December 2022

Published 02 December 2022

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2022-12-02.1049
Languages
English, Hindi

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(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

असाधारण अंक

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

11 अ(cid:274)हायण 1944 (श0)

(सं0 पटना 1049) पटना, शु(cid:272)वार, 2 (cid:464)दस(cid:224)बर 2022 ———

21 uoEcj 2022

सं॰ पर्या०/वन-28/2021-860(ई॰)/प०व०ज०प०—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-3(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-1533(ई०) दिनांक-14.09.2006 के अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वी—ति प्राप्त करने के पश्चात्‌ ही पर्यावरण को प्रभावित करने वाली नई परियोजनाओं या क्रियाकलापों का अपेक्षित निर्माण या विनिर्दिष्ट सूचीबद्ध विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों का विस्तार या आधुनिकीकरण प्रक्रिया या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन सहित क्षमता में परिवर्धन किया जा सकता है। पूर्व पर्यावरणीय स्वी—ति प्राप्त करने हेतु राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (State Environment Impact Assessment Authority) गठित किया गया है, जिसके द्वारा भारत सरकार की उपरोक्त अधिसूचना की अनुसूची में प्रवर्ग 'ख' में सम्मिलित परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वी—ति प्रदान की जाती है।

2. पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-90(ई०) दिनांक-27.01.2012 द्वारा पर्यावरणीय स्वी—ति हेतु सूक्ष्म परीक्षण शुल्क (Scrutiny Fee) का निर्धारण किया गया है। इस अधिसूचना में पर्यावरणीय स्वी—ति हेतु समर्पित किये जाने वाले आवेदनों पर परियोजना लागत के आधार पर सूक्ष्म परीक्षण शुल्क (Scrutiny Fee) का निर्धारण किया गया है।

3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापांक F.No.-22- 1/2019.IA-III दिनांक-11.06.2018 द्वारा विभिन्न प्रक्रियाओं के संपादन के लिए अलग-अलग आवेदन दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

4. उपरोक्त के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक्‌ विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि सौंपे गएकृत्य (Terms of Reference-TOR) में संशोधन, पर्यावरणीय स्वी—ति में संशोधन, सौंपे गए कृत्य (Terms of Reference-TOR) की वैधता अवधि के विस्तार, पर्यावरणीय स्वी—ति की वैधता अवधि के विस्तार, पर्यावरणीय स्वी—ति के हस्तानांतरण तथा सौंपे गए कृत्य (Terms of Reference-TOR) के हस्तानांतरण के लिए प्राप्त आवेदनों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए अलग-अलग शुल्क निम्नवत्‌ होगीः- 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 2 (cid:465)दस(cid:224)बर 2022

Sl. No. Category of the project Scrutiny Fee
01 सौंपे गए कृत्य में संशोधन हेतु आवेदन (Application for Amendment in Terms of Reference- TOR) 10,000/-
02 पर्यावरणीय स्वी—ति में संशोधन हेतु आवेदन for Amendment in Environment (Application Clearance-EC) 15,000/-
03 सौंपे गए कृत्य की वैधता अवधि के विस्तार हेतु आवेदन (Application for Extention of Validity of Terms of Reference-TOR) 10,000/-
04 पर्यावरणीय स्वी—ति की वैधता अवधि के विस्तार हेतु आवेदन for Extension of Validity of (Application Environment Clearance-EC) 25,000/-
05 पर्यावरणीय स्वी—ति के हस्तानांतरण हेतु आवेदन for Transfer of Environment (Application Clearance-EC) 15,000/-
06 सौंपे गए कृत्य के हस्तानांतरण हेतु आवेदन (Application for Transfer of Terms of Reference) 10,000/-

5. परियोजना प्रतिनिधि द्वारा 'सूक्ष्म परीक्षण शुल्क' का भुगतान ऑनलाईन पोर्टल (Online Portal) के माध्यम सेे, जो सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार, पटना के पक्ष में भुगतेय होगी, किया जायेगा। इसकी प्रति पर्यावरणीय स्वी—ति हेतु आवेदन के साथ संलग्न किया जायेगा।

6- सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार, पटना ऑनलाईन पोर्टल (Online Portal) के माध्यम सेे प्राप्त 'सूक्ष्म परीक्षण शुल्क' गैर-कर राजस्व के रूप में jkT; ljdkj ds [kkrs esa tek djk;saxsA

fcgkj&jkTiky ds vkns'k ls] vjfoUn dqekj pkS/kjh] ljdkj ds iz/kku lfpoA ————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 1049-571+500-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 02 December 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2022-12-02.1049/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2022-12-02.1049.