(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 11 अ(cid:274)हायण 1944 (श0)
(सं0 पटना 1050) पटना, शु(cid:272)वार, 2 (cid:464)दस(cid:224)बर 2022 laŒ 12/न0वि0एवंआ0वि0/SBM-23/2022 4903/u0fo0 ,oa vk0fo0 uxj fodkl ,oa vkokl foHkkx ——— ladYi 22 uoEcj 2022 (SBM-U 2.0) 1204.80 ₹37.90
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आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन-शहरी योजना के पश्चात्् स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 योजना प्रारंभ की गई है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी नगर निकायों को कचरा मुक्त शहर (Garbage Free City) का दर्जा प्राप्त हो, इसके अतिरिक्त सभी घरों में कचरे का पृथक्करण सूखे एवं गीले कचरे के रूप में अलग-अलग हो, सभी घरों एवं परिसरों से कचरे का उठाव सुनिश्चित हो, सभी तरह के कचरे का 100% वैज्ञानिक पद्धति से प्रबंधन किया जाना एवं स्वच्छ भराव क्षेत्र (Sanitary Landfill) में सुरक्षित निपटान हो, सभी Legacy Waste Dumpsite का उपचार (Remediation) किया जाना और इसे हरित क्षेत्र में2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 2 (cid:465)दस(cid:224)बर 2022 बदलना एवं उपभोग किए हुए पानी एवं Faecal Sludge का प्रबंधन करना ताकि बिना उपचार किया हुआ जल भूमिगत जल श्रोतों को प्रदूषित नहीं कर सके। इसके अतिरिक्त कचरे के प्रसंस्करण के लिए Material Recovery Facility (MRF), Transfer station, Compost Plant, Bio-Methanation Plant, Refuse Derived Fuel Processing Facility, Plastic Waste Processing Facility, Waste to Energy and Sanitary Landfill का निर्माण किया जाना है।
निर्माण एवं विध्वंस कचरा (Construction and Demolition (C&D) Waste) के प्रसंस्करण के लिए प्रसंस्करण संयंत्र लगाया जाना है एवं सभी Legacy Waste Dumpsite को जैव खनन (Bio-Mining) के द्वारा खत्म किया जाना है।
स्थायी स्वच्छता (Sustainable Sanitation) के तहत व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक शौचालय/सार्वजनिक शौचालय एवं मुत्रालय को कार्यरत बनाये रखने हेतु पुनः संयोजन (Retrofitting) करना, सैप्टिक टैंक को प्रस्तावित समय अंतराल पर Desludging करवाना एवं Septage के उपचार हेतु एक लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए Sewage Treatment Plant (STP) Cum Faecal Septage treatment plant (FSTP) का निर्माण किया जाना है। भारत सरकार द्वारा परियोजना निधि में कुल ₹1204.80 करोड़, जिसके अन्तर्गत शौचालय निर्माण के अन्तर्गत ₹37.90 करोड़, प्रयुक्त जल प्रबंधन के अन्तर्गत ₹666.5 करोड़, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अन्तर्गत ₹341.10 करोड़, सूचना, शिक्षा, संचार और व्यवहार परिवर्तन के अन्तर्गत ₹106.0 करोड़ एवं क्षमतावर्धन, कौशल विकास और ज्ञान प्रबन्धन के अन्तर्गत ₹53.30 करोड़ की राशि आवंटित किया जाना है जिससे राज्य के शहरी स्थानीय निकायों को परियोजना आधारित वित्त पोषण किया जाना है तथा केन्द्रांश के अनुपातिक राज्यांश के राशि का व्यय राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। (a) (Sustainable Solid Waste Management) सभी सार्वजनिक स्थल एवं शहरों को साफ एवं Garbage Free City बनाने के लिए शहर के सार्वजनिक स्थलों पर साफ-सफाई एवं स्वच्छता को बनाये रखना एवं नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के 100% वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करना। ठोस अपशिष्ट से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करना एवं सिंगल यूज प्लास्टिक अपशिष्ट को चरणबद्ध तरीके से हटाना। ठोस कचरे के 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण के साथ सभी शहरो को स्वच्छ और कचरा मुक्त बनाना। (b) (Sustainable Sanitation) सभी नगर निकायों में खुले में शौच मुक्त स्थिति बनाये रखना। (c) (Used Water Management) यह सुनिश्चित किया जाना है कि कोई भी अनुपचारित उपयोग किया हुआ जल पर्यावरण में नहीं छोड़ा जाता है और 1 लाख से कम आबादी वाले सभी शहरों में उपयोग किए गए पानी को सुरक्षित रूप से उपचारित किया जाना है साथ ही उपयोग किए गए उपचारित पानी का अधिकतम पुनः उपयोग सुनिश्चित किया जाना है।
(d) जन आंदोलन बनाने और स्वच्छ व्यवहार को संस्थागत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर नागरिकों के साथ जागरूकता अभियान चलाना।
(e) स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम संबंधी जानकारी को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए क्षमता वृद्धि करना।
यह योजना राज्य के सभी नगर निकायों में 1 अक्टूबर, 2026 तक कार्यान्वित होगी। यह केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा नगर निकायों के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा, जिसमें व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक शौचालय/सार्वजनिक शौचालय एवं मुत्रालय, प्रयुक्त जल प्रबंधन , ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सूचना, शिक्षा, संचार और व्यवहार परिवर्तन, क्षमतावर्धन, कौशल विकास और ज्ञान प्रबन्धन हेतु निम्नरूपेण अंशदान दिया जाएगा :-
3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 2 (cid:465)दस(cid:224)बर 2022| (%) | (%) | |||
| 1 | व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक शौचालय /सार्वजनिक शौचालय (Individual Household Latrine, Community Toilet/ Public Toilet) | 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर निकायों के लिए | 25 | 75 |
| 1 से 10 लाख आबादी वाले नगर निकायों के लिए | 33 | 67 | ||
| 1 लाख से कम आबादी वाले नगर निकायों के लिए | 50 | 50 | ||
| 2 | प्रयुक्त जल प्रबंधन (Used Water Management) | 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर निकायों के लिए | - | - |
| 1 से 10 लाख आबादी वाले नगर निकायों के लिए | - | - | ||
| 1 लाख से कम आबादी वाले नगर निकायों के लिए | 50 | 50 | ||
| 3 | ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) | 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर निकायों के लिए | 25 | 75 |
| 1 से 10 लाख आबादी वाले नगर निकायों के लिए | 33 | 67 | ||
| 1 लाख से कम आबादी वाले नगर निकायों के लिए | 50 | 50 |
| (%) | (%) | |||
| 1 | सूचना, शिक्षा, संचार और व्यवहार परिवर्तन (Information, Education, Communication & Behavior Change) | सभी नगर निकायों के लिए | 60 | 40 |
| 2 | क्षमतावर्धन, कौशल विकास और ज्ञान प ्रबंधन (Capacity Building, Skill Development & Knowledge Management ) | सभी नगर निकायों के लिए | 60 | 40 |
स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु Material Recovery Facility (MRF), Refuse Derived Fuel (RDF), Compost Plant, Bio-Methanation Plant, Waste to Energy, Plastic Waste Management Plant, Legacy Waste Remediation, प्रयुक्त जल प्रबंधन के तहत Sewage Treatment Plant cum Faecal Septage Treatment Plant बनाया जाना है।
प्रयुक्त जल प्रबंधन एक लाख से कम आबादी वाले नगर निकायों में हीं कार्यान्वित किया जाएगा।4 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 2 (cid:465)दस(cid:224)बर 2022 (i) (SHPC) ।- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के लिए जारी मार्गदर्शिका की कंडिका-3.2.1 के आलोक में राज्य उच्च स्तरीय समिति (SHPC) के गठन के प्रावधान के आलोक में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की रणनीति बनाने, नियामक के अनुपालनों की निगरानी, मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समग्र योजना का अनुमोदन, परियोजना प्रगति की समीक्षा और कार्यान्वयन के उद्देश्य से राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अधिसूचना संख्या-1655, दिनांक-30.03.2022 द्वारा राज्य उच्च स्तरीय समिति (SHPC) का गठन किया गया है।
(ii) (SLTC) स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 की मार्गदर्शिका की कंडिका-3.2.2 के आलोक में राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) के गठन के प्रावधान के आलोक में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के परियोजनाओं के समीक्षा एवं स्वीकृति हेतु अधिसूचना संख्या-1656, दिनांक-30.03.2022 द्वारा राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) का गठन किया गया है। (iii) (DLC) स्वच्छ भारत मिशन शहरी एवं ग्रामीण के बीच Convergence के लिए जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमिटी (DLC) का प्रावधान है। (iv) नगर निकाय स्तर पर योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी की होती है।
(v) राज्य और नगर निकाय स्तर पर मिशन की वास्तविक निगरानी की जायेगी। तृतीय पक्ष निगरानी तथा समीक्षा को बढ़ावा दिया जायेगा। जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में निकायों की योजनाओं का अनुश्रवण किया जायेगा। अतः आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका एवं समय-समय पर प्राप्त होने वाले दिशानिर्देशों के आलोक में राज्य के सभी नगर निकायों में स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (SBM-U 2.0) योजना के कार्यान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति तथा केन्द्रांश ₹1204.80 करोड़ (एक हजार दो सौ चार करोड़ अस्सी लाख रूपया) (व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक शौचालय/सार्वजनिक शौचालय के अन्तर्गत ₹37.90 करोड़, प्रयुक्त जल प्रबंधन के अन्तर्गत ₹666.5 करोड़, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अन्तर्गत ₹341.10 करोड़, सूचना, शिक्षा, संचार और व्यवहार परिवर्तन के अन्तर्गत ₹106.0 करोड़ एवं क्षमतावर्धन, कौशल विकास और ज्ञान प्रबन्धन के अन्तर्गत ₹53.30 करोड़ की राशि) एवं इसके अनुपातिक राज्यांश यथा व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक शौचालय/सार्वजनिक शौचालय एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अन्तर्गत 10(दस) लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए 75%, एक लाख से 10 (दस) लाख तक आबादी वाले शहरों के लिए 67%, एक लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए 50%; प्रयुक्त जल प्रबंधन के अन्तर्गत एक लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए 50%; सूचना, शिक्षा, संचार और व्यवहार परिवर्तन एवं क्षमतावर्धन, कौशल विकास और ज्ञान प्रबन्धन के अन्तर्गत सभी शहरों के लिए 40% की राशि के व्यय की सैद्धांतिक स्वीकृति संसूचित की जाती है।
राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक-15.11.2022 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या-02 के रूप में उक्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त है। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों के विभागाध्यक्षों/प्रमण्डलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/नगर निकायों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय। , सरकार के अपर सचिव।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 1050-571+200-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in