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(0 1058) ए ए 6 ;बपकरू464द्ध;बपकरू224द्ध 2022
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
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कार्यालय आदेष
29 नवम्बर 2022
| क्र॰ | अभ्यर्थी का नाम | मृत सरकारी सेवक का नाम/पदनाम/पदस्थापन स्थान | अभ्यर्थी का जन्म तिथि | गृह जिला | अभ्यर्थी का फोटो | जिला |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | श्री आशीष कुमार | भाई-स्व॰ गुलशन कुमार/ कक्षपाल/उप कारा, बगहा, पश्चिम चम्पारण | 07.12.1999 | बाँका | कटिहार | |
| 2. | श्री अरूण कुमार सिंह | स्व॰ गजेन्द्र प्रसाद सिंह/ परिचारी/शिविर मंडल कारा, फुलवारी शरीफ, पटना | 16.03.1996 | सारण | गोपालगंज |
2. संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा अनुकम्पा के आधार पर अनुशंसित निम्नवर्गीय लिपिक को चिन्हित प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में नियुक्त किया जायेगा। चिन्हित प्रखण्ड कार्यालयों (सूची संलग्न) से संबंधित सूची (विभागीय पत्रांक-222 दिनांक-24.01.2020 एवं पत्रांक-1269 दिनांक-13.06.2017) की छायाप्रति संलग्न।
3. सभी अनुशंंसित निम्नवर्गीय लिपिक का परीक्ष्यमान अवधि योगदान की तिथि से दो वर्षों की होगी। 4. सभी अनुशंसित निम्नवर्गीय लिपिक को औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जायेगा। सभी संबंधितो द्वारा समर्पित कागजात/प्रमाण पत्र की सम्पुष्टि के क्रम में यदि में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो तत्काल प्रभाव से नियुक्ति को रद्द करते हुए संबंधित अभ्यर्थी के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
5. अनुशंसित निम्नवर्गीय लिपिक के द्वारा संबंधित सहायक निदेशक/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के समक्ष स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात/प्रमाण पत्रों के जाँचोपरान्त एव उचित पहचान से संतुष्ट होने के पश्चात ही नियमानुसार योगदान स्वीकृत किया जायेगा।
6. सभी अनुशंसित निम्नवर्गीय लिपिक नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से 01 माह के अंदर संबंधित सहायक निदेशक/जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में अपना योगदान समर्पित करेंगे। 01 माह की अवधि बीत जाने के बाद विभागीय अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
7. सभी अनुशंसित निम्नवर्गीय लिपिक पर बिहार समाहरणालय लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्ते) नियमावली-2011 एवं संशोधन नियमावली-2013 लागू होगी।
8. सभी अनुशंसित निम्नवर्गीय लिपिक सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का परिपत्र संख्या-11462 दिनांक-24.08.2016 के कंडिका-5 (ख) के आलोक में परिवीक्षा अवधि में टंकण एवं कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा एवं हिन्दी टिप्पणी एवं प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। उसके पश्चात ही उन्हें वेतनवृद्धि का लाभ देय होगा। 9. सभी अनुशंसित निम्नवर्गीय लिपिक सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919 दिनांक- 18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने संबंधी घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से योगदान के समय प्रस्तुत करेंगे। 10. दिनांक-01 सितम्बर 2005 से नई पेंशन स्कीम लागू है, अतएव इनके मामले में नई पेंशन स्कीम लागू होगी।
11. सभी अनुशंसित निम्नवर्गीय लिपिक का दस्तावेज (Dossier) एवं सभी प्रमाण पत्र मूल में संलग्न है।
विश्वासभाजन डा॰ सफीना ए॰एन॰, सरकार के प्रधान सचिव।