;बपकरू464द्ध
;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध
16 ;बपकरू274द्ध 1944 ;0द्ध
(0 1061) ए ए 7 ;बपकरू464द्ध;बपकरू224द्ध 2022
सं॰ 14/सं0 सं0-14/विविध-09/2015/1692(14)/स्वा॰
स्वास्थ्य विभाग
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ladYi
1 vxLr 2022
विषयः-बिहार पुलिस मुख्यालय के नियंत्रणाधीन कार्यालयों/इकाईयों में पदस्थापित अनुचर (चतुर्थ वर्ग
परिचारी)/ लिपिक/सहायक की चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं राज्य से बाहर चिकित्सा के उपरान्त
संबंधित संस्थान की अनुशंसा पर प्रत्येक चेकअप की अनुमति तथा बाध्यकारी परिस्थिति में कराए
गए ईलाज की घटनोत्तर स्वीकृति की शक्ति, जो वर्त्तमान में सचिव/प्रधान सचिव, गृह विभाग में
निहित है, को पुलिस महानिदेशक को प्रत्यायोजित करने के सम्बन्ध में।
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0-946(14), दिनांक-14.08.2015 द्वारा राज्य के सरकारी कर्मियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शन/दिशा निर्देश दिया गया है।
2. उक्त विभागीय संकल्प के कंडिका-5 की अनुसार राज्य के बाहर बिना पुर्वानुमति के बाध्यकारी परिस्थिति में कराये गये ईलाज के घटनोत्तर स्वीकृति की शक्ति प्रशासी विभाग के सचिव/प्रधान सचिव में निहित है। 3. उपर्युक्त वर्णित संकल्प की कंडिका-6(ii) एवं (iii) के प्रावधानानुसार रूपये पचास हजार से ऊपर के चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति की शक्ति भी, निर्धारित स्तरों की अनुशंसा/सहमति के उपरांत विभाग की सचिव/प्रधान सचिव में निहित है। उक्त संकल्प की कंडिका 6(V) के प्रावधानानुसार चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृति की शक्ति संबंधित प्रशासी विभाग के सचिव/प्रधान सचिव में निहित है।
4. स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-536(14),दिनांक-11.04.2017 द्वारा बिहार पुलिस के सिपाही से पुलिस निरीक्षक कोटि तक के कर्मियों/पदाधिकारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति एवं पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों के राज्य से बाहर चिकित्सा के उपरान्त संबंधित संस्थान की अनुशंसा पर प्रत्येक चेकअप की अनुमति तथा बाध्यकारी परिस्थिति में कराए गए ईलाज की घटनोत्तर स्वीकृति की शक्ति, जो वर्त्तमान में सचिव/प्रधान सचिव, गृह विभाग में निहित है, को पुलिस महानिदेशक, बिहार, को प्रत्यायोजित की गई है। 2 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 7 (cid:465)दस(cid:224)बर 2022 घटनोत्तर स्वीकृति की शक्ति, जो वर्त्तमान में सचिव/प्रधान सचिव, गृह विभाग में निहित है, को पुलिस महानिदेशक, बिहार को प्रत्यायोजित की जाये ताकि उनके चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावा का ससमय निष्पादन त्वरित ढंग से किया जा सके।
6. वर्णित स्थिति में बिहार पुलिस मुख्यालय के नियंत्रणाधीन कार्यालयों/इकाईयों में पदस्थापित अनुचर (चतुर्थ वर्ग परिचारी)/लिपिक/सहायक की चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं राज्य से बाहर चिकित्सा के उपरान्त संबंधित संस्थान की अनुशंसा पर प्रत्येक चेकअप की अनुमति तथा बाध्यकारी परिस्थिति में कराए गए ईलाज की घटनोत्तर स्वीकृति की शक्ति, जो वर्त्तमान मे सचिव/प्रधान सचिव, गृह विभाग में निहित है, को पुलिस महानिदेशक, बिहार को प्रत्यायोजित की जाती है।
7. पूर्व निर्गत संकल्प, परिपत्र एवं आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे। 8. यह संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी। आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।