(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 ;बपकरू464द्ध
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(0 1065) ए ;बपकरू272द्धए 9 ;बपकरू464द्ध;बपकरू224द्ध 2022
सं॰ 03/AMRUT-03-20/2022/4909
नगर विकास एवं आवास विभाग
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23 uoEcj 2022
विषयः-आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के प्रावधानों एवं समय-समय पर प्राप्त होने वाले दिशानिर्देशों के आलोक में राज्य के सभी नगर निकायों में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन-2.0 (AMRUT-2.0) योजना के कार्यान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति, राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (SHPSC) एवं राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) के गठन की मंजूरी तथा केन्द्रांश की राशि रूपया 26,20,00,00,000/-(छब्बीस सौ बीस करोड़) मात्र एवं इसके अनुपातिक राज्यांश यथा 10 (दस) लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए परियोजना लागत का 75%, एक लाख से 10 (दस) लाख तक आबादी वाले शहरों के लिए परियोजना लागत का दो तिहाई तथा एक लाख से कम आबादी वाले शहर के लिए परियोजना लागत का 50% की राशि के व्यय की सैद्धांतिक स्वीकृति। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना की समाप्ति के पश्चात अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन-2.0 (AMRUT-2.0) योजना प्रारंभ की गयी है, जिसके अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य के नगर निकायों में जल संरक्षण, जल स्रोतों का पुनरूद्धार, पुनर्चक्रण, पेय जलापूर्ति एवं उपयोग किए गए पानी को उपचारित कर पुनर्प्रयोग तथा वर्षा जल संग्रहण का कार्यान्वयन एवं हरित क्षेत्र और सुव्यवस्थित खुले मैदान (अर्थात पार्क) विकसित करके शहरों की भव्यता में वृद्धि किया जाना है तथा इसके साथ ही राज्य के पुराने AMRUT शहर में सीवरेज/सेप्टेज कनेक्शन सुलभ किया जाना है। इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा परियोजना निधि में कुल रूपया 26,20,00,00,000/-(छब्बीस सौ बीस करोड़) मात्र की राशि आवंटित किया जाना है, जिससे राज्य के शहरी स्थानीय निकायों का परियोजना आधारित विा पोषण किया जाना है तथा केन्द्रांश के अनुपातिक राज्यांश की राशि का व्यय राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है।2 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 9 (cid:465)दस(cid:224)बर 2022 2. यह योजना राज्य के सभी नगर निकायों में वर्ष 2025-26 तक कार्यान्वित की जाएगी। इस केन्द्र प्रायोजित योजना में चार घटकों में निधि प्राप्त होनी है :- परियोजना निधि, सुधारों के लिए प्रोत्साहन, प्रचार एवं प्रसार तथा प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय।
इस योजना में राज्यांश का प्रावधान निम्नरूपेण है :-
(क) 10 (दस) लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए भारत सरकार से अनुदान के रूप में परियोजना लागत का 25% राशि वित्त पोषित होगी जबकि 75% राज्य सरकार को वहन करना होगा।
(ख) एक लाख से 10 (दस) लाख तक आबादी वाले शहरों के लिए परियोजना लागत का एक तिहाई राशि भारत सरकार द्वारा जबकि दो तिहाई राज्य सरकार को वहन करना होगा।
(ग) एक लाख से कम आबादी वाले शहर के लिए परियोजना लागत का 50% राशि भारत सरकार द्वारा जबकि 50% राज्य सरकार को वहन करना होगा।
3. जलापूर्ति, जल संरक्षण, जल स्रोतों का पुनरूद्धार, पुनर्चक्रण एवं उपयोग किए गए पानी को उपचारित कर पुनर्प्रयोग तथा वर्षा जल संग्रहण, पार्क विकास राज्य के सभी नगर निकायों में जबकि सिवरेज एवं सेप्टेज पुराने 27 अमृत शहर में कार्यान्वित की जायेगी। पूर्व से कार्यान्वित की जा रही AMRUT योजना, पूर्व निर्गत दिशानिर्देश के अनुसार वित्त पोषित होता रहेगा।
योजना के अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन हेतु त्रिस्तरीय समिति होगी जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर APEX Committee, राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (State High Powered Steering Committee-SHPSC) तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी॰पी॰आर॰) के तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन हेतु राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (State Level Technical Committee-SLTC) के गठन किये जाने का प्रावधान है।
(क) राष्ट्रीय स्तर पर APEX Committee का गठन-
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में और संबंधित मंत्रालयों और संगठनों के प्रतिनिधियों से बनी APEX Committee इस मिशन का पर्यवेक्षण करेगी, जिसका गठन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाना है।
(ख) राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (SHPSC) का गठन-
राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (State High Powered Steering Committee-SHPSC) इस मिशन के कार्यक्रम का संचालन करेगी, जिसका गठन निम्नवत् होगा :-
i. मुख्य सचिव, बिहार अध्यक्ष ii. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, (वित्त विभाग) सदस्य iii. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, (नगर विकास एवं आवास विभाग) सदस्य सचिव iv. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग) सदस्य v. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सदस्य (ग्रामीण विकास विभाग)
vi. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रतिनिधि सदस्य vii. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, सदस्य भारत सरकार के प्रतिनिधि viii. राज्य मिशन निदेशक, सदस्य (नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नामित)
नोटः- बिहार में इस योजना के सुचारू कार्यान्वयन हेतु आवश्यकतानुसार राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (SHPSC) में अध्यक्ष की सहमति से किसी विभाग के प्रतिनिधि को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है।3 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 9 (cid:465)दस(cid:224)बर 2022 (ग) राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (State Level Technical Committee-SLTC) का गठन :- इस योजना के अंतर्गत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी॰पी॰आर॰) के तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन हेतु राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) का गठन निम्नरूपेण किया जायेगा :-
i. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव अध्यक्ष
(नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार)
ii जल-संसाधन विभाग, बिहार सरकार के प्रतिनिधि सदस्य iii लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार के प्रतिनिधि सदस्य iv ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार के प्रतिनिधि सदस्य v वित्त विभाग, बिहार सरकार के प्रतिनिधि सदस्य vi राज्य मिशन निदेशक, (नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा नामित) सदस्य vii अभियंता प्रमुख, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार सदस्य सचिव viii प्रबंध निदेशक, बुडको सदस्य
4. राज्य और शहरी निकाय स्तर पर योजना की लगातार निगरानी की जायेगी। इसके लिए परियोजना विकास प्रबंधन परामर्शी (PDMC) का चयन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, सूचना और डाटा को पब्लिक डोमेन में नागरिकों के साथ साझा किया जायेगा तथा तृतीय पक्ष निगरानी (Third Party Inspection) तथा समीक्षा को बढ़ावा दिया जायेगा। Independent Review Monitoring Agency (IRMA) द्वारा बाह्य निगरानी की जायेगी।
निकाय स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमिटि (DLAMC) द्वारा योजना का अनुश्रवण किया जाएगा।
5. इस योजना से संबंधित केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका में अंकित प्रावधानों के आलोक में योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।
6. अतः आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के प्रावधानों एवं समय-समय पर प्राप्त होने वाले दिशानिर्देशों के आलोक में राज्य के सभी नगर निकायों में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन-2.0 (AMRUT-2.0) योजना के कार्यान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति, राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (SHPSC) एवं राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) के गठन की मंजूरी तथा केन्द्रांश की राशि रूपया 26,20,00,00,000/-(छब्बीस सौ बीस करोड़) मात्र एवं इसके अनुपातिक राज्यांश यथा 10 (दस) लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए परियोजना लागत का 75%, एक लाख से 10 (दस) लाख तक आबादी वाले शहरों के लिए परियोजना लागत का दो तिहाई तथा एक लाख से कम आबादी वाले शहर के लिए परियोजना लागत का 50% की राशि के व्यय की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करने पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है।
7. उपरोक्त पर दिनांक-15.11.2022 को सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के मद संख्या- 01 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।
8. आदेषः-आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों के विभागाध्यक्षों/प्रमण्डलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/संबंधित नगर निकायों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय। /-