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मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभागमद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभागमद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभागमद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 12 सितम्बर12 सितम्बर12 सितम्बर12 सितम्बर, 2022, 2022, 2022, 2022
सं0-11/अधि0 कार्या0-01-06/2016-7052--बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-12 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के पदाधिकारियों से भिन्न निम्नलिखित पदाधिकारियों को उत्पाद पदाधिकारी के रूप में तुरत के प्रभाव से नियुक्त करती हैः- 1. जिला परिवहन पदाधिकारी- संपूर्ण जिला के लिए। 2. मोटनयान निरीक्षक- संपूर्ण जिला के लिए। 3. प्रवर्तन अवर निरीक्षक- प्रतिनियुक्त जिला के लिए।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, के0के0 पाठक, सरकार के अपर मुख्य सचिव।
The 12th September 2022
No.11/Adhi. Karya.-01-06/2016-7052--In exercise of the powers conferred under Section-12 of the Bihar Prohibition and Excise Act, 2016, the State Government hereby appoints the following officers other than the officers of the Prohibition, Excise and Registration Departement as the "Excise Officer" under the Act with immediate effect:- 1. District Transport Officer - for the entire District. 2. Moter Vehicle Inspector - for the entire District. 3. Enforcement Sub Inspector - for the Deputed District.