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गृह विभागगृह विभागगृह विभागगृह विभाग (विशेष शाखा)(विशेष शाखा)(विशेष शाखा)(विशेष शाखा) ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 10 अक्तूबर, 202210 अक्तूबर, 202210 अक्तूबर, 202210 अक्तूबर, 2022 सं॰ स्टे0/झा0/वि0-61/2006 भाग-2-11441--राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 16(1)(b) के तहत् पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् के लिए बिहार से सदस्यों के रूप में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार एवं श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय मंत्री, वित्त, वाणिज्य-कर एवं संसदीय कार्य विभाग, बिहार को नामित किया जाता है।
2. राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 16(4)(C) के तहत् अतिरिक्त सलाहकार के रूप में अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार को नामित किया जाता है।
बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश से,,,, विकास वैभव,विकास वैभव,विकास वैभव,विकास वैभव, सरकार के विशेष सचिवसरकार के विशेष सचिवसरकार के विशेष सचिवसरकार के विशेष सचिव।।।।