(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40
असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 21 अ(cid:274)हायण 1944 (श0)
(सं0 पटना 1069) पटना, सोमवार, 12 (cid:464)दस(cid:224)बर 2022 सं॰ 2/एम10-84/2022-1661 शिक्षा विभाग ——— संकल्प 8 दिसम्बर 2022
सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या-14009/2006 एवं अन्य समरुप वादों में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 30.04.2013 को पारित आदेश तथा सिविल अपील संख्या-7364/2014 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05.05.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के विज्ञापन संख्या-01/87 के तहत 2 व्याख्याता के पद पर नियुक्ति के उपरान्त बिहार राज्य के अंतर्गत कार्यरत/सेवानिवृति-226 व्याख्याताओं को अवर शिक्षा सेवा (शिक्षण शाखा) मानते हुए बिहार शिक्षा सेवा (वर्ग-2) में संविलयित किया जाता है।
2. 2 व्याख्याता के उक्त 226 पदों को बिहार शिक्षा सेवा (वर्ग-2) में संविलयित किया जाता है। 3. परिणामी लाभ के उपरान्त उक्त पद मरणशील होगें। 4. परिणामी लाभ देने की कार्रवाई अलग से की जाऐगी। 5. वित्त विभाग एवं विधि विभाग की सहमति प्राप्त है। 6. मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।