(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 ;बपकरू464द्ध
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परिवहन विभाग
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अधिसूचना
9 दिसम्बर 2022
सं॰ 05/स्था0-(नियुक्ति)-01-15/2022/9514—बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार परिवहन सेवा के अन्तर्गत अपर जिला परिवहन पदाधिकारी एवं समकक्ष पद पर नियुक्ति हेतु 30 चयनित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्त्तों के अधीन वेतन लेवल-7 एवं अनुमान्य भत्तों सहित औपबंधिक रूप से परीक्ष्यमान रूप में नियुक्त करते हुए परिवहन विभाग (मुख्यालय) में योगदान करने का निदेश दिया जाता हैः-
| क्रं0 सं0 | नाम | जन्म तिथि | गृह जिला | संयुक्त मेधा क्रमांक | अनुशंसित कोटि |
| 1 | AAKASH | 06-04-1997 | मोतिहारी | 13 | अनारक्षित |
| 2 | SALIL PRASHANT | 15-12-1993 | वैशाली | 15 | अनारक्षित |
| 3 | SNEHA AGARWAL | 31-05-1997 | पटना | 19 | अनारक्षित |
| 4 | PRATEEK KUMAR | 15-02-1996 | मधुबनी | 26 | अनारक्षित |
| 5 | VIVEKANAND MISHRA | 17-11-1994 | सुपौल | 31 | अनारक्षित |
| 6 | ZEESHAN AHMAD | 01-08-1995 | दरभंगा | 34 | अनारक्षित |
| 7 | DIBYA PRAKASH | 20-04-1991 | हजारीबाग (झारखंड) | 35 | अनारक्षित |
| 8 | KARISHMA SINGH | 10-09-1992 | पटना | 36 | अनारक्षित |
| 9 | SHARDA NANDAN RAJU | 14-12-1985 | पटना | 43 | पिछड़ा वर्ग |
| 10 | ALOK RAJ SINGH | 13-12-1996 | भोजपुर | 44 | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग |
| 11 | RISHAV ANAND | 27-02-1997 | बेगूसराय | 46 | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग |
| 12 | SAURAV KUMAR | 05-01-1996 | नालंदा | 60 | पिछड़ा वर्ग |
| 13 | BABY KUMARI | 08-05-1993 | औरंगाबाद | 67 | अनारक्षित |
| 14 | RUCHI PRIYA | 02-10-1991 | रोहतास | 68 | अनारक्षित |
| 15 | RAJU KUMAR | 10-09-1998 | बेतिया | 76 | अत्यंत पिछड़ा वर्ग |
| 16 | GAURAV LAL | 28-04-1996 | गया | 108 | पिछड़ा वर्ग (FFD) |
| 17 | NISHA RAJ | 19-11-1998 | समस्तीपुर | 132 | अत्यंत पिछड़ा वर्ग |
| 18 | CHANDNI SRIKRISHNA | 21-11-1994 | पटना | 139 | अत्यंत पिछड़ा वर्ग |
| 19 | SAKSHI PRIYA | 23-10-1997 | मुजफ्फरपुर | 149 | पिछड़ा वर्ग |
| 20 | NAVENDU SHEKHAR | 12-12-1994 | बेतिया | 173 | अनुसूचित जाति |
| 21 | PINKU KUMAR | 05-07-1990 | गोपालगंज | 192 | अत्यंत पिछड़ा वर्ग |
| 22 | PALLAVI KUMARI | 04-05-1991 | गया | 205 | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग |
| 23 | YASHI GUPTA | 12-08-1995 | शिवहर | 207 | पिछड़े वर्गो की महिलाएँ |
| 24 | SULEMAN ALAM | 22-05-1994 | मोतिहारी | 234 | अत्यंत पिछड़ा वर्ग |
| 25 | AMAR JYOTI | 06-02-1997 | पटना | 297 | अनुसूचित जाति |
| 26 | JITENDRA KUMAR | 10-12-1991 | रोहतास | 355 | अनुसूचित जाति |
| 27 | AMIT KUMAR | 05-11-1991 | नालंदा | 489 | अनारक्षित (दृष्टि दिव्यांग) |
| 28 | BASUNDHARA PRIYADARSHINI | 30-11-1990 | दरभंगा | 660 | अनुसूचित जाति |
| 29 | SONAM KUMARI | 17-10-1993 | रोहतास | 771 | अनुसूचित जाति |
| 30 | AJAY KUMAR HANSDA | 06-08-1995 | मधेपुरा | 795 | अनुसूचित जन- जाति |
2. सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों की परीक्ष्यमान अवधि 2 वर्षो की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।
3. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित शपथ-पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्ट्या सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।
4. अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों का संबंधित बोर्ड/संस्था से सत्यापन तथा चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तब संबंधित पदाधिकारी की सेवा तत्कालिक प्रभाव से रद्द कर दी जायेगी एवं उनके विरूद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकेगी। 5्र. प्रत्येक अभ्यर्थी योगदान करने के समय सिविल सर्जन से प्राप्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे, अन्यथा उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा।3 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 12 (cid:465)दस(cid:224)बर 2022 6. प्रत्येक अभ्यर्थी योगदान करने के समय इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके विरूद्ध कोई अपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। यदि पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं अन्य समर्पित प्रमाण-पत्र में प्रतिकूल बातें पायी जाती है, तो उनकी पात्रता रद्द करने का अधिकार नियोक्ता का होगा।
7. सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919, दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने/न देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान करते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
8. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं0-1964, दिनांक- 31.08.2005 एवं 768, दिनांक-03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना (NPS) लागू होगी। 9. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
10. पूर्व से सेवार्त अभ्यर्थी विधिवत् रूप से विरमित/त्याग पत्र स्वीकृत होने के पश्चात ही उनका योगदान स्वीकार किया जायेगा।
11. सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि निर्गत अधिसूचना के आलोक में अपना योगदान परिवहन विभाग (मुख्यालय) में समर्पित करेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, पंकज कुमार पाल, सचिव।