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;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू14द्ध
23 ख्;बपकरू20द्ध;बपकरू4द्ध 1;बपकरू24द्ध44 ;बपकरू26द्ध;बपकरू27द्ध;बपकरू28द्ध
;बपकरू26द्ध;बपकरू29द्ध;बपकरू27द्ध ;बपकरू4द्ध 1;बपकरू27द्ध ;बपकरू28द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध 14 ;बपकरू1द्ध- 2;बपकरू27द्ध22
बिहार विधबिहार विधबिहार विधबिहार विधाााान सभा सचिवालयन सभा सचिवालयन सभा सचिवालयन सभा सचिवालय ——— अध्अिध्अिध्अिधिसूचनाासूचनाासूचनाासूचना 14 दिस14 दिस14 दिस14 दिसम्बर, 2022म्बर, 2022म्बर, 2022म्बर, 2022
सं॰ वि॰स॰वि॰-21/2022-3966396639663966/वि॰स॰--''बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2022'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक-14 दिसम्बर, 2022 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है । 2 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 14 ;बपकरू1द्ध- 2;बपकरू27द्ध22 बिहार बिहार बिहार बिहार लोकायुक्तलोकायुक्तलोकायुक्तलोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2022(संशोधन) विधेयक, 2022(संशोधन) विधेयक, 2022(संशोधन) विधेयक, 2022 [विविविविससससविविविवि-15-15-15-15/2022/2022/2022/2022] बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 22, 2011) (समय.समय पर यथा संशोधित) कासमय पर यथा संशोधित) कासमय पर यथा संशोधित) कासमय पर यथा संशोधित) का संशोधन संशोधन संशोधन संशोधन बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 22, 2011) (समय बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 22, 2011) (समय बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 22, 2011) (समय करने के लिए विधेयक।करने के लिए विधेयक।करने के लिए विधेयक।करने के लिए विधेयक। प्रस्तावना।- प्रस्तावना।- प्रस्तावना।- प्रस्तावना।- चूँकि बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 22, 2011) (समय.समय पर यथा संशोधित) की धारा.4(1) (घ) में "आसन्न "आसन्न "आसन्न "आसन्न उत्तरजीवी बहिर्गामी लोकायुक्त"उत्तरजीवी बहिर्गामी लोकायुक्त"उत्तरजीवी बहिर्गामी लोकायुक्त"उत्तरजीवी बहिर्गामी लोकायुक्त" को लोकायुक्त के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन हेतु चयन समिति का सदस्य बनाया गया है ; और चूँकि उक्त अधिनियम की धारा.4(1) (घ) को और अधिक स्पष्ट किया जाना समीचीन है और इसके लिए उक्त अधिनियम में संशोधन अपेक्षित है ; इसलिए, अब भारत गणराज्य के 73वें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।-(1) यह अधिनियम ''बिहार लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2022'' कहा जा सकेगा। (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा। 2. बिहार लोकायुक्त अधिनियम, बिहार लोकायुक्त अधिनियम, बिहार लोकायुक्त अधिनियम, बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 22, 2011) की धारा 2011 (बिहार अधिनियम 22, 2011) की धारा.... 4(1)(घ4(1)(घ4(1)(घ4(1)(घ)का संशोधन :- का संशोधन :- का संशोधन :- का संशोधन :- 2011 (बिहार अधिनियम 22, 2011) की धारा 2011 (बिहार अधिनियम 22, 2011) की धारा बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 22, 2011) धारा.4 (1)(घ) में प्रयुक्त शब्दों "आसन्न "आसन्न "आसन्न "आसन्न े "आसन्न पूर्ववर्त्ती उत्तरजीवी अध्यक्ष" ा" ा" ा" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा। उत्तरजीवी बहिर्गामी लोकायुक्त" उत्तरजीवी बहिर्गामी लोकायुक्त" उत्तरजीवी बहिर्गामी लोकायुक्त" उत्तरजीवी बहिर्गामी लोकायुक्त" को "आसन्न पूर्ववर्त्ती उत्तरजीवी अध्यक्ष् े "आसन्न पूर्ववर्त्ती उत्तरजीवी अध्यक्ष् े "आसन्न पूर्ववर्त्ती उत्तरजीवी अध्यक्ष्
उद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतु
चूँकि "बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011" (बिहार अधिनियम 22, 2011) (समय.समय पर यथा संशोधित) के धारा.4(1) (घ) में प्रयुक्त शब्दों "आसन्न उत्तरजीवी बहिर्गामी लोकायुक्त" को और अधिक स्पष्ट करने हेतु उक्त शब्दों को "आसन्न पूर्ववर्त्ती उत्तरजीवी अध्यक्ष" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना समीचीन है। इसके लिए बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 22, 2011) की धारा-4(1)(घ) में संशोधन करना इसका उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।
नीतीश कुमार,नीतीश कुमार,नीतीश कुमार,नीतीश कुमार, भार-साधक सदस्यभार-साधक सदस्यभार-साधक सदस्यभार-साधक सदस्य