(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 ;बपकरू464द्ध
;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध
24 ;बपकरू274द्ध 1944 ;0द्ध
(0 1081) ए ;बपकरू232द्धए 15 ;बपकरू464द्ध;बपकरू224द्ध 2022
बिहार विधान सभा सचिवालय
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अधिसूचना
15 दिसम्बर 2022
सं॰ विसवि-18/2022-3990/विस।—''बिहार विनियोग अध्किाई व्यय ;1989-90द्ध विध्ेयक, 2022'', जो बिहार विधन सभा में दिनांक-15 दिसम्बर, 2022 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधन सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।
आदेष से, पवन कुमार पाण्डेय, सचिव।2 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 15 (cid:465)दस(cid:224)बर 2022
बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1989-90) विधेयक, 2022
[विसवि-17/2022]
बिहार राज्य की संचित निधि में से कुछ अतिरिक्त राशियों का वर्ष 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवा के लिए, शोधन और विनियोग नियमित करने के लिए विधेयक। भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
1. संक्षिप्त नाम। - यह अधिनियम बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1989-90) अधिनियम, 2022 कहा जा सकेगा।
2. 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से 34,46,983 रूपये की निकासी। बिहार राज्य की संचित निधि से अनुसूची के स्तम्भ-8 में उल्लिखित राशि से अनधिक राशि, जोे कुल मिलाकर रू0 34,46,983/-(चौंतीस लाख छियालीस हजार नौ सौ तिरासी) हैं, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान आने वाले अनेक भारों, जो उस वर्ष की सेवाओं के लिए अनुदत राशियों से अधिक थे, की पूर्ति के लिए शोधित की जा सकेगी और प्रयोग में लायी जा सकेगी।
3. विनियोग। - इस अधिनियम के द्वारा जिस राशि को बिहार राज्य की संचित निधि से शोधित और प्रयुक्त करने का प्राधिकार दिया गया है, उन्हें वर्ष 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उक्त अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजन के निमित विनियुक्त किया गया समझा जायेगा।
अनुसूची
(देखें धाराएं 2 एवं 3)
| वित्तीय वर्ष 1989-90 | अधिकाई व्यय की रकम (रूपये में) | ||||||
| क्रम संख्या | अनुदान/ विनियोग संख्या | सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है। | विभाग का नाम | राजस्व/पूंजी | बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान | राज्य की संचित निधि पर भारित | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 27 | परिवार कल्याण | स्वास्थ्य | राजस्व | 3446983 | - | 3446983 |
| कुल | 3446983 | - | 3446983 |
राज्य की संचित निधि से कोई राशि 'भारतीय संविधान' के अनुच्छेद-204 के अधीन बनी विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं। वित्तीय वर्ष 1989-90 में, बिहार विधान मंडल से स्वीकृत राशि से, अपरिहार्य कारणों से, किए गए अधिकाई व्यय को लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन संख्या-707 में समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में विनियमित करने की आवश्यकता है।
31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान लोक लेखा समिति द्वारा विनियमन हेतु अनुशंसित अधिकाई व्यय के लिए 34,46,983 रूपये (चौंतीस लाख छियालीस हजार नौ सौ तिरासी) की राशि का शोधन और विनियोग बिहार विधान मंडल से प्राधिकृत कराया जाना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ट है।
(विजय कुमार चौधरी) भार-साधक सदस्य पटना,
दिनांक-15 दिसम्बर, 2022
प्रभारी सचिव, बिहार विधन सभा।