Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 15 December 2022

Published 15 December 2022

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2022-12-15.1082
Languages
English, Hindi
(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

;बपकरू464द्ध

;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध

24 ;बपकरू274द्ध 1944 ;0द्ध

(0 1082) ए ;बपकरू232द्धए 15 ;बपकरू464द्ध;बपकरू224द्ध 2022

बिहार विधान सभा सचिवालय

————

अधिसूचना

15 दिसम्बर 2022

सं॰ विसवि-24/2022-3993/विस।—''बिहार तकनीकी सेवा आयोग ;संशोध्नद्ध विध्ेयक, 2022'', जो बिहार विधन सभा में दिनांक-15 दिसम्बर, 2022 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधन सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है । आदेष से, पवन कुमार पाण्डेय, प्रभारी सचिव। 2 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 15 (cid:465)दस(cid:224)बर 2022 बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2022 [विसवि-18/2022] बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

प्रस्तावना :-चूँकि बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग गठित है एवं उक्त अधिनियम की धारा-8 में संशोधन समीचीन है ;

इसलिए, भारत-गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियम हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।-(i) यह अधिनियम ''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2022'' कहा जायेगा।

( ii) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। ( iii) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) की धारा-8 का

संशोधन।-उक्त अधिनियम, की धारा-8 में परन्तुक निम्नलिखित रूप में जोड़ा जायेगाः-"परन्तु, आयोग, स्वास्थ्य

विभाग के अधीन बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग एवं बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्सा

पदाधिकारियों के सभी पदों पर नियुक्ति हेतु चयन एवं अनुशंसा कर सकेगा।"

उद्देश्य एवं हेतु चूँकि बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) (समय-समय पर यथा संशोधित) के धारा-8 में आयोग द्वारा इस अधिनियम की अनुसूची में यथा सम्मिलित, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में समूह 'ख' एवं 'ग' के सभी तकनीकी सेवाओं/ संवर्गों/पदों पर नियुक्ति हेतु चयन एवं अनुशंसा किये जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुसूची को समय-समय पर अधिसूचना द्वारा संशोधित किये जाने का प्रावधान है। स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा-8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग एवं बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों के कतिपय पदों को उक्त अधिनियम की अनुसूची में शामिल किया गया है। ऐसी स्थिति में बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा-8 में एक परन्तुक निम्नवत्‌ जोड़ा जाना अपेक्षित है :- "परन्तु, आयोग, स्वास्थ्य विभाग के अधीन बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग एवं बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों के सभी पदों पर नियुक्ति हेतु चयन एवं अनुशंसा कर सकेगा। "इसके लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) (समय-समय पर यथा संशोधित) को संशोधित करना इसका उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(नीतीश नीनी (नीतीश कुमार) तीकुमार) भार-साधक सदस्य। पटना,

प्रभारी सचिवदिनांक-15 दिसम्बर, 2022 बिहार विधन सभा। ———— ;बपकरू162द्धए ;बपकरू289द्धए ;बपकरू464द्धए ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध ;बपकरू464द्ध;बपकरू289द्ध ;बपकरू464द्ध ;द्ध 1082.571़10.0;बपकरू547द्ध00 Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 15 December 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2022-12-15.1082/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2022-12-15.1082.