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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 15 December 2022

Published 15 December 2022

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2022-12-15.1083
Languages
English, Hindi
(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

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24 ;बपकरू274द्ध 1944 ;0द्ध

(0 1083) ए ;बपकरू232द्धए 15 ;बपकरू464द्ध;बपकरू224द्ध 2022

बिहार विधान सभा सचिवालय

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अधिसूचना

15 दिसम्बर 2022

सं॰ विसवि-23/2022-3996/विस।—''बिहार नगरपालिका ;संशोध्नद्ध विध्ेयक, 2022'', जो बिहार विधन सभा में दिनांक-15 दिसम्बर, 2022 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधन सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावलीके नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है । आदेष से, पवन कुमार पाण्डेय, प्रभारी सचिव। 2 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 15 (cid:465)दस(cid:224)बर 2022 बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2022 [विसवि-19/2022] बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) का संशोधन करने के लिए विधेयक। भारत-गणराज्य के तिहतरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हाेंः- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।- (1) यह अधिनियम बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जा सकेगा। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा। 2. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-435 का संशोधन।- (i) उक्त अधिनियम की धारा 435 के उपधारा (3) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :- ''(3) नगरपालिका पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी ऐसे स्थायी अतिक्रमण एवं अवरोध को हटाने हेतु पन्द्रह दिन पूर्व नोटिस निर्गत करेगा। पन्द्रह दिनों के अन्दर ऐसे स्थायी अतिक्रमण या अवरोध के संबंध में नगरपालिका पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी को कारण सहित संतुष्ट करने में विफल रहने पर नगरपालिका पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा अतिक्रमण/अवरोध हटाने का आदेष पारित कर अतिक्रमण हटाया जा सकेगा और संबंधित अतिक्रमणकत्र्ता को जुर्माना से दंडित कर सकेगा अथवा ऐसे अतिक्रमण को हटाने में होनेवाले व्यय की वसूली अतिक्रमणकत्र्ता से किया जा सकेगा। दंड एवं जुर्माना की वसूली नहीं होने की स्थिति में ऐसे अतिक्रमणकत्र्ता से होल्डिंग के बकाया के रूप में वसूली की जायेगी। परन्तु यह कि नगरपालिका पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा अस्थायी प्रकार के अतिक्रमण एवं अवरोध को चौबीस घंटे की नोटिस देकर हटा सकेगी।''

उद्‌देष्य एवं हेतु राज्य के नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत सार्वजनिक मार्ग, पगडंडी, ड्रेनेज, सिवरेज एवं पार्क पर स्थायी या अस्थायी संरचना द्वारा अतिक्रमण एवं अवरोध पर प्रभावी रूप से नियंत्रण किया जाना आवष्यक है। इसके लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) (समय-समय पर यथा संषोधित) की धारा 435 की उपधारा (3) को संषोधित करना इसका उद्‌देष्य है, जिसे अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(तेजस्वी प्रसाद यादव) भार-साधक सदस्य। पटना,

प्रभारी सचिव, दिनांक-15 दिसम्बर, 2022

बिहार विधन सभा।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 15 December 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2022-12-15.1083/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2022-12-15.1083.