Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 19 December 2022

Published 19 December 2022

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2022-12-19.1091
Languages
English, Hindi

;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध

ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध

;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू14द्ध

2;बपकरू18द्ध ख्;बपकरू20द्ध;बपकरू4द्ध 1;बपकरू24द्ध44 ;बपकरू26द्ध;बपकरू27द्ध;बपकरू28द्ध

;बपकरू26द्ध;बपकरू29द्ध;बपकरू27द्ध ;बपकरू4द्ध 1;बपकरू27द्ध;बपकरू24द्ध1;बपकरू28द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्धरु 1;बपकरू24द्ध ;बपकरू1द्धःरु 2;बपकरू27द्ध22

ककककारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालयारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालयारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालयारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग गृह विभाग गृह विभाग गृह विभाग ((((काराकाराकाराकारा)))) ———— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 8888 दिसम्बर, 2022दिसम्बर, 2022दिसम्बर, 2022दिसम्बर, 2022

सं॰ कारा/स्था0 (अधी0) 01-11/2022-13259--बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आयोग के पत्रांक-22 दिनांक-02.09.2022 द्वारा बिहार कारा सेवा के काराधीक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन वेतन स्तर-9 में (राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य जीवन भत्तों के साथ) औपबंधिक रूप से परीक्ष्यमान काराधीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है :-

क्र0क्र0क्र0क्र0 अभ्यर्थियों का नाम ग ग ग ग ृह जिला संयुक्त संयुक्त संयुक्त संयुक्त मेधाक्रम आवंटित आरक्षण रोस्टर रिक्ति आवंटित आरक्षण रोस्टर रिक्ति आवंटित आरक्षण रोस्टर रिक्ति आवंटित आरक्षण रोस्टर रिक्ति
1 2 3 4 5
1 श्री अनिल कुमार प0 चम्पारण 218 अ0पि0वर्ग
2 श्री अरविन्द कुमार साह सीवान 1124 अनु0जनजाति

औपबंधिक रूप से की जाती है।

3. अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के संबंधित बोर्ड/संस्था से सत्यापन तथा पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो संबंधित अभ्यर्थी की सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के तत्कालिक प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी एवं उनके विरूद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई भी की जायेगी।

4. सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।5. सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अपना योगदान महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को निश्चित रूप से समर्पित करेंगे। तत्पश्चात्‌ उन्हें व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु संलग्न कारा में योगदान करने के लिए विरमित किया जायेगा। निर्धारित 2 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 1;बपकरू24द्ध ;बपकरू1द्धःरु 2;बपकरू27द्ध22 अवधि में योगदान नहीं करने अथवा योगदान अवधि के विस्तार हेतु समुचित कारण एवं उसके साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द करने पर नियमानुसार विचार किया जा सकता है। 6. जिन अभ्यर्थियों ने प्रमाण पत्रों के जाँच के क्रम में वांछित कागजात यथा-सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत शपथ पत्र/शैक्षणिक/जाति/आवासीय प्रमाण-पत्र/प्रवेष पत्र/पूर्व सेवा से संबंधित नियोक्ता द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र/बी.पी.एस.सी. द्वारा निर्गत प्रवेष पत्र इत्यादि समर्पित नहीं किया है, वे योगदान के समय उक्त वांछित कागजात निश्चित रूप से समर्पित करेंगे अन्यथा उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

7. प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति संबंधी निर्गत अधिसूचना की प्रति उपलब्ध करायी जा रही है, जिसे मूल रूप से संबंधित प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

8. सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प सं0-1919 दिनांक 18.01.76 के अनुपालन में दहेज न लेने/न देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

9. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवष्यक होगा।

10. बिहार पेंषन (संषोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक-31.08.2005 एवं 768 दिनांक-03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंषदायी पेंषन योजना लागू होगी।

11. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश से---- संजीव जमुआर,संजीव जमुआर,संजीव जमुआर,संजीव जमुआर, उप सचिवउप सचिवउप सचिवउप सचिव।।।।

————

ख्श्ँरु ;बपकरू14द्ध;बपकरू4द्ध ़ए;बपकरू4द्धरु

;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्धरु ;बपकरू4द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू14द्ध म;बपकरू29द्ध ़;बपकरू1द्धएघ्

;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू28द्ध ;बपकरू5द्ध़;बपकरू5द्धश्;बपकरू27द्ध0;बपकरू27द्धश्;बपकरू27द्धघ्

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 19 December 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2022-12-19.1091/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2022-12-19.1091.