;बपकरू464द्ध
;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध
29 ;बपकरू274द्ध 1944 ;0द्ध
(0 1098) ए ए 20 ;बपकरू464द्ध;बपकरू224द्ध 2022
जल संसाधन विभाग
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अधिसूचना
8 सितम्बर 2022
सं॰ 22/नि0सि0(औ0)17-09/2017/2183—श्री सुनील कुमार वैश्य, (आई0डी0-3809) तत्कालीन सहायक अभियंता, सोन नहर प्रमंडल, खगौल द्वारा अपने उक्त पदस्थापन काल में बरती गई अनियमितता की जाँच विभागीय उड़नदस्ता अंचल-02 द्वारा की गई। जिसके सम्यक समीक्षोपरांत निम्न आरोप के संबंध में विभागीय पत्रांक-62, दिनांक 14.02.17 द्वारा श्री वैश्य से स्पष्टीकरण किया गया।
आरोप सं0-(1)-नगर परिषद, खगौल द्वारा विभागीय भूमि बदलपुरा थाना सं०-52, प्लॉट सं०-413, 414, 415, 416 में अवैध निर्माण की सूचना आपके द्वारा उच्चाधिकारियों को नहीं दी गई। उक्त अवैध निर्माण की सूचना खगौल की जनता द्वारा माननीय विभागीय मंत्री को दिनांक 08.01.2013 को परिवाद के द्वारा मिली।
आरोप सं0-(2)-कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमंडल, खगौल, पटना द्वारा पत्रांक-795, दिनांक 26.04.12 में दिये गये आदेश के आलोक में आपके द्वारा अवैध निर्माण रोकने हेतु ससमय कार्रवाई नहीं की गई। आरोप सं0-(3)-कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमंडल, खगौल के पत्रांक-446, दिनांक 16.03.13 में दिये 2 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 20 (cid:465)दस(cid:224)बर 2022 को प्रमाणित पाया गया। उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री वैश्य के विरूद्ध "निन्दन की सजा एवं दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक" का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया। उक्त निर्णय के आलोक में श्री सुनील कुमार वैश्य (आई0डी0-3809), तत0 सहायक अभियंता, सोन नहर प्रमंडल, खगौल को विभागीय अधिसूचना सं0-2593 दिनांक 13.12.2019 द्वारा निम्न दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया :-
(i) निन्दन की सजा (आरोप वर्ष 2013-2014)। (ii) दो (02) वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक। उक्त दण्ड के आलोक में श्री वैश्य द्वारा पुनर्विलोकन याचिका समर्पित की गई, जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री वैश्य द्वारा अपने पुनर्विलोकन अर्जी में उसी बात को पुनः दोहराया गया है जिसका वर्णन पूर्व में उनके द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण में अंकित है। उक्त के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा श्री वैश्य के पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकार करने का निर्णय लिया गया।
उक्त निर्णय के आलोक में श्री सुनील कुमार वैश्य, (आई0डी0-3809) तत्कालीन सहायक अभियंता, सोन नहर प्रमंडल, खगौल के विरूद्ध अधिसूचना सं0-2593 दिनांक 13.12.2019 द्वारा संसूचित दण्ड को बरकरार रखते हुए श्री वैश्य द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकार किया जाता है। उक्त आदेश श्री वैश्य को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संतोष कुमार सिन्हा, सरकार के अवर सचिव।