(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 ;बपकरू464द्ध
;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध
12 1944 ;0द्ध
(0 100) ए ए 1 ;बपकरू547द्ध 2023
आपदा प्रबंधन विभाग
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अधिसूचना
28 जनवरी 2023
ર્શ્રીŒ 2/स्था0-01-24/2008/417/आ0प्र0—बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य के रूप में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0 326/आ0प्र0 दिनांक 05.02.2018 द्वारा श्री पारस नाथ राय, भा0पु0से0 (सेवानिवृा) को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (2005 का 53) की धारा-14 की उपधारा 2(b) के अन्तर्गत उनके पदभार ग्रहण की तिथि 05.02.2018 से 5 वर्ष अथवा अगले आदेश तक मनोनित किया गया था। इनका कार्यकाल दिनांक 04.02.2023 को समाप्त हो रहा है।
पुनः सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के आलोक में श्री पारस नाथ राय, पिता-स्व0 शिव शंकर राय, स्थायी पता-उपासना, रोड नं0-2, रामाकृष्णापुरम्, दानापुर, पोस्ट-दानापुर, पटना वर्त्तमान पता-एम0-18 स्टैंड रोड, पटना-800001 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (2005 का 53) की धारा-14 की उपधारा 2(b) के अन्तर्गत दिनांक 05.02.2023 से 2 वर्ष अथवा अगले आदेश तक, जो भी पूर्व घटित हो (आपदा प्रबंधन विभाग के अधिसूचना संख्या-1360/आ0प्र0 दिनांक-07.06.2008 द्वारा अधिसूचित), को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य के रूप में पुर्नमनोनित किया जाता है।
2. श्री राय को सेवा शर्त्ते एवं देय वेतन आपदा प्रबंधन (राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्त्ते एवं भत्तों का संदाय) नियमावली, 2008, समय-समय पर यथा संशोधित के अधीन शासित होंगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,ह0/- राजेश चौधरी, सरकार के संयुक्त सचिव।