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(0 105) ए ए 1 ;बपकरू547द्ध 2023
सं॰ वि0(27) पे0 को0(भ0नि0ब्याज)-20/2021-108(पें॰)—वि0, वित्त विभाग ——— संकल्प 30 जनवरी 2023 विषय : वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 01 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2023 तक 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) के निर्धारण के सम्बन्ध में । वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक-1098(पें0)/वि0, दिनांक 01.11.2022 द्वारा सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि में वित्तीय वर्ष 2022-23 के तृतीय तिमाही दिनांक 01.10.2022 से 31.12.2022 तक की अवधि के लिए केन्द्र सरकार के अनुरूप ब्याज दर 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) लागू किया गया है ।
(2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के संकल्प- F.No.-5(4)-B(PD)/2021, दिनांक 03.01.2023 द्वारा सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2023 तक की अवधि के लिये ब्याज दर 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) निर्धारित की गयी है ।
(3) अतः राज्य सरकार के निर्णयानुसार अभिदाताओं के सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि खाता में संचित राशि पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान दिनांक 01.01.2023 से 2 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 1 फरवर(cid:547) 2023 (4) पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान परिषद्/बिहार विधान सभा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के अंशदान की राशि पर ब्याज की उक्त दर के निर्धारण के सम्बन्ध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद्/माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा का अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित कार्यालय/सचिवालय द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा । आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में किया जाय ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मुकेश कुमार लाल विशेष सचिव।