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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 02 January 2023

Published 02 January 2023

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2023-01-02.106
Languages
English, Hindi

(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 12 माघ 1944 (श0)

(सं0 पटना 106) पटना बुधवार 1 फरवर(cid:547) 2023 संचिका संख्या-12/प॰08-06/2011-1729(12) (SHSB/PM/249/2009/P-V) स्वास्थ्य विभाग ———

संकल्प

8 fnlEcj 2022

विषयः राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, अतिविशिष्ट अस्पताल (Super Specialty Hospital), जिला (सदर) अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेफरल अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्र तथा BIMHAS के लिए आवश्यक औषधियों की सूची (EDL) में संशोधन। स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या 12/प0-08-06/2011-291(12), दिनांक 21.03.2018 के द्वारा ं, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों, जिला अस्पतालों, अनुमंडलीय अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो प्राथमिक/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के वाह्‌य रोगी कक्ष तथा अन्तर्वासी रोगी कक्ष के मरीजों के लिए आवश्यक औषधियाँ अधिसूचित की गयी हैं।2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 1 फरवर(cid:547) 2023 दिनांक 05.02.2021 के द्वारा स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्तर पर टेलिमेडिसिन सेवा प्रारंभ करने हेतु आवश्यक औषधियों की सूची (EDL) अधिसूचित की गई है।

3. उपर्युक्त संकल्पों से निर्णित आवश्यक औषधियों की सूची (EDL) में 387 Drug Formulations है। सरकारी अस्पतालों हेतु अधिसूचित उक्त आवश्यक औषधियों की सूची को संशोधित कर कतिपय औषधियों के विलोपन एवं नये औषधियों का समावेशन करने की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा National List of Essential Medicines (NLEM) 2022 जारी किया गया है। भारत सरकार द्वारा DVDMS में Comprehensiveness of EDL सूचकांक रखा गया है तथा यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का एक Mandatory Conditionality भी है।

4. उल्लेखनीय है कि सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को आवश्यक औषधियाँ निःशुल्क उपलब्ध कराने की सरकार की प्राथमिकता एवं राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की प्रतिबद्धता के कारण सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या में सत्‌त वृद्धि हुई है। अतः इसे दृष्टिपथ में रखते हुये भी टेक्निकल कोर कमिटी के सदस्यों द्वारा National List of Essential Medicine (NLEM) एवं Indian Public Health Standards (IPHS) इत्यादि में शामिल औषधियों के आधार पर बिहार की आवश्यक औषधियों की सूची (State EDL) में कई गंभीर बीमारियों एवं अन्य जीवन रक्षक औषधियों का समावेशन करते हुये Dispersal of drugs at different health facilities को अधिकाधिक औचित्यपूर्ण बनाने हेतु औषधियों को पुनव्र्यवस्थित कर नई आवश्यक औषधि की सूची (EDL) को अधिसूचित करने की आवश्यकता समझी गयी है।

5. राज्य के सरकारी अस्पतालों के व्यवहार हेतु अधिसूचित आवश्यक दवाओं की सूची को संशोधित कर नये सिरे से आवश्यक औषधियों की सूची (EDL) तैयार करने हेतु निदेशक प्रमुख (नर्सिंग), स्वास्थ्य सेवायें, बिहार की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभागीय आदेश ज्ञापांक 12/प॰क॰-09-17/2017-1302(12), दिनांक 26.08.2022 द्वारा पुनर्गठित टेक्निकल कोर कमिटि के सदस्यों तथा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के विभागाध्यक्षों एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन के पदाधिकारियों की दिनांक 16.09.2022 एवं दिनांक 29.09.2022 को बैठक आयोजित की गयी। इस बैठक में पूर्व से अधिसूचित EDL, NLEM, IPHS एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में निहित औषधियों की सूची के गहन समीक्षोपरान्त एवं औषधियों के औचित्यपूर्ण एवं विवेकपूर्ण उपयोग (Rational use of drugs) को दृष्टिपथ में रखते हुये स्वास्थ्य विभागीय विभिन्न संकल्पों द्वारा पूर्व से अधिसूचित आवश्यक औषधियों की सूची को Therapeutic category wise संशोधित करते हुये स्वास्थ्य संस्थानवार आवश्यक औषधियों की नई समेकित सूची के रूप में अधिसूचित करने की अनुशंसा की गयी है।

6. अतः टेक्निकल कोर कमिटि की उपर्युक्त अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य

क्र॰ स्वास्थ्य संस्थान चिन्हि्‌त आवश्यक औषधियों (Drug Formulations) की संख्या
वाह्‌य रोगी कक्ष (औषधि) अंतर्वासी रोगी कक्ष (औषधि) Total Drug Formulations in EDL – 611
1 चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल 356 256
2 जिला (सदर) अस्पताल 287 169
3 अनुमंडलीय अस्पताल 212 101
4 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 212 97
5 रेफरल अस्पताल 203 98
6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 201 93
7 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 180 -
8 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 140 53
9 हेल्थ एण्ड वेलनेश सेन्टर 151 -
10 स्वास्थ्य उपकेन्द्र (टेलिमेडिसीन ) 97 -
11 स्वास्थ्य उपकेन्द्र (एल-1) 72 -
12 स्वास्थ्य उपकेन्द्र (Other than HWC, Telemedicine & L1) 32 -
13 बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं सहबद्ध विज्ञान संस्थान कोईलवर, भोजपुर (BIMHAS) 144 -
3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 1 फरवर(cid:547) 2023

लिया है :-

(i) स्वास्थ्य विभागीय संकल्प ज्ञापांक 291(12), दिनांक 21.03.2018 द्वारा अधिसूचित Medical Devices वर्तमान EDL में भी यथावत्‌ रहेगा।

(ii) अस्पताल के वाह्‌य रोगी कक्ष हेतु अधिसूचित आवश्यक दवायें, मरीज हित में आवश्यकतानुसार अंतर्वासी रोगी कक्ष में भी उपयोग में लायी जा सकेगी। परन्तु, इन दवाओं के भंडारण एवं वितरण संबंधी प्रविष्टि विहित प्रपत्र/पंजी के साथ-साथ DVDMS में किया जाना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार वाह्‌य रोगी कक्ष एवं अंतर्वासी रोगी कक्ष की औषधियाँ ऑपरेशन थियेटर में उपयोग की जा सकेंगी।

(iii) पटना जिला में अवस्थित सभी अतिविशिष्ट अस्पताल (Super Specialty Hospital) हेतु राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के संबंध में अधिसूचित आवश्यक औषधियों की सूची (EDL) प्रभावी होगी तथा वे तद्‌नुसार उन सभी औषधियों एवं Medical Devices का आवश्यकतानुसार उपयोग कर सकेगें।

(iv) जिलों के विभिन्न प्रखंडों में अवस्थित स्वास्थ्य उपकेन्द्र के लिए आवश्यक औषधियों की सूची में निहित औषधियाँ आवश्यकतानुसार रखे जा सकेगें एवं इन औषधियों को संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर तैनात सी.

एच.ओ./ए.एन.एम. द्वारा 15 दिनों के लिए आवश्यकतानुसार अधियाचित औषधियों को प्राप्त किया जा सकेगा। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर औषधियों की आपूर्ति एवं उसके खपत का ब्योरा DVDMS पोर्टल पर ए.एन.एम. द्वारा किया जायेगा।4 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 1 फरवर(cid:547) 2023 उल्लेखनीय है कि NMHP की औषधियाँ मानसिक रोगों के उपचार के लिए है, अतएव NMHP की सभी औषधियों का आवश्यकतानुसार उपयोग अन्य अस्पतालों के साथ-साथ बिमहास में मानसिक रोग के उपचार के लिए किया जा सकेगा। इस प्रकार बिमहास में मानसिक रोगों के उपचार के लिए 144 प्रकार की औषधियाँ EDL के रूप में अधिसूचित है।

(ix) Health & Wellness Centre के रूप में विकसित स्वास्थ्य संस्थानों हेतु भारत सरकार के Operational Guidelines में निहित मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मिर्गी, दमा जैसी बीमारियों के उपचार एवं Palliative Care की औषधियों को आवश्यक औषधि की सूची (EDL) के रूप में अधिसूचित है। Health & Wellness Centre के लिए चिन्हि्‌त आवश्यक औषधियों मेंं उच्चतर स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा प्रेस्क्राईब किये जाने वाली औषधियों को भी अधिसूचित गया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र मेें आवासित मरीजों को अनुवर्तन (Follow-up) के क्रम में सुविधाजनक रूप से औषधियाँ उपलब्ध करायी जा सके। (x) उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में Surgical Items यथा- Adhesive Tape, Cotton, Bandage, Dressing Gauze, Catgut & Sutures, Needle, IV Set, Antiseptic & Disinfectant इत्यादि को भारत सरकार द्वारा औषधियों की श्रेणी से हटाकर Medical Devices की श्रेणी में लाते हुये Medical Devices Rule, 2017 अधिसूचित किया गया है। अतः इनका मानक उक्त Medical Devices Rule, 2017 के नियम 7 के प्रावधानान्तर्गत मान्य एवं स्वीकार्य होगा।

(xi) अतएव राज्य के सरकारी अस्पतालों हेतु अधिसूचित आवश्यक औषधियों एवं Medical Devices का मानक निम्नरूपेण होगा -

औषधियों का मानक :- "The standards of quality of drugs included in Essential Drug List (EDL) shall be as set out in the Second Schedule to the Drugs and Cosmetics Act, 1940 and relevant provisions of Drugs and Cosmetics Rules, 1945 thereunder".

Medical Devices का मानक :- "The standards of Medical Devices included in Essential Drug List (EDL) shall be as set out in Rule- 7 of Medical Devices Rules, 2017"

(xii) आवश्यक औषधियों की सूची (EDL) में निहित औषधियों की सरकारी अस्पतालों में निरंतर आपूूर्ति श्रृंखला बनाये रखने की सुदृढ़ व्यवस्था BMSICL के स्तर से की जायेगीा। BMSICL द्वारा ससमय औषधियों के दर अनुबंध कार्य पूर्ण किया जायेगा। यदि किसी औषधि का कई बार निविदा करने के बावजूद दर अनुबंध नहीं हो पाता है तो स्वास्थ्य संस्थानों में औषधियों की उपलब्धता बनाये रखने के लिए सरकार के Pharmaceuticals Purchase Policy के तहत Central Public Sector Enterprises (CPSEs) अथवा अन्य राज्यों के Medical Corporation/Medical Institution of National repute से औषधियों की अधिप्राप्ति की दिशा में नियमसंगत कार्रवाई BMSICL के स्तर से की जायेगी।

(xiii) BMSICL के स्तर से औषधियों का दर अनुबंध नहीं रहने की स्थिति में अथवा दर अनुबंध के बावजूद अनुपलब्धता के कारण आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में BMSICL द्वारा तत्क्षण उक्त औषधियों का Non Availability Certificate जिलों को निर्गत किया जायेगा। सरकारी अस्पतालों में औषधियों की निरंतर उपलब्धता बनाये रखने हेतु BMSICL के द्वारा जारी किये गये Non Availability Certificate के आधार पर सिविल सर्जन/मेडिकल कॉलेज द्वारा बिहार वित्त नियमावली एवं विभागीय क्रय अनुदेशों का अनुपालन करते हुये स्थानीय स्तर पर औषधियों का क्रय किया जा जायेगा।5 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 1 फरवर(cid:547) 2023 (xiv) BMSICL से औषधियों की आपूर्ति प्राप्त करने हेतु प्रत्येक तिमाही में निर्धारित अवधि तक स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा DVDMS के माध्यम से Indent किया जायेगा। Indent करने के पूर्व औषधियों की आवश्यकता का आकलन विगत वर्ष में औषधियों की हुई खपत के आधार पर संबंधित स्वास्थ्य संस्थान के उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(xv) जिला के सभी स्वास्थ्य संस्थानों के औषधि भंडार में कार्यरत फार्मासिस्ट/भंडारपाल/मूल्यांकन एवं अनुश्रवण पदाधिकारी/कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा औषधियों की अधियाचना, प्राप्ति एवं वितरण से संबंधित प्रविष्टियाँ ई-औषधि (DVDMS)के साथ-साथ निर्धारित प्रपत्रों में अनिवार्य रूप से किया जायेगा। सिविल सर्जन/अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/स्टोर इन्चार्ज द्वारा भंडारपंजी में अंकित प्रविष्टियों का DVDMS पर अंकित प्रविष्टियों से मिलान कर सत्यापित किया जाएगा।

(xvi) सरकारी अस्पतालों के अधीक्षक, उपाधीक्षक एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी तथा स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर पदस्थापित ए॰एन॰एम॰ का दायित्व होगा कि आपूरित औषधियों/सामग्रियों का समुचित सदुपयोग सुनिश्चित हो सके और किसी भी परिस्थिति में औषधियों/सामग्रियों का दुरूपयोग, नष्ट एवं तिथिवाद जैसी स्थिति उत्पन्न नही होने पाये।

(xvii) औषधियों का भंडारण एवं प्रबंधन ''प्रथम अवसान (First Expire) - प्रथम बहिर्गमन (First Out)'' अर्थात्‌ FEFO के आधार पर करें। जिन वस्तुओं में अवसान की तिथि नहीं हो, उन्हें FIFO (First in First Out- पहले आया-पहले गया) के अनुसार वितरित किया जाए।

(xviii) क्षतिग्रस्त एवं कालातीत हो चुके औषधियों को मुख्य स्टॉक से अलग काटूॅन रखे एवं काटूॅन के उपर लाल स्याही से "Expired drugs, Not for Use" अथवा "Damaged drugs, Not for Use" स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए। इन औषधियों को Inventory List से अविलम्ब हटाकर स्थापित प्रक्रियाओं के तहत निपटान किया जाए।

9. टेक्निकल कोर कमिटि की अनुशंसा के आलोक में EDL में शामिल किये गये उपर्युक्त आवश्यक औषधियों का मानक "The standards of quality of drugs included in Essential Drug List (EDL) shall be as set out in the Second Schedule to the Drugs and Cosmetics Act, 1940 and relevant provisions of Drugs and Cosmetics Rules, 1945 thereunder" के अनुरूप होगा। आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र की असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार (SHSB),बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (BMSICL) तथा स्वास्थ्य विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, सभी जिला पदाधिकारियों, सिविल सर्जनों एवं जिला स्वास्थ्य समितियों को दी जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, प्रत्यय अमृत,

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 106-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 02 January 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2023-01-02.106/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2023-01-02.106.