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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 02 January 2023

Published 02 January 2023

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2023-01-02.2
Languages
English, Hindi

(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 ;बपकरू464द्ध

;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध

12 1944 ;0द्ध

(0 2) ए ए 2 ;बपकरू547द्ध 2023

विधि विभाग ———— अधिसूचना 2 जनवरी 2023

सं॰ एल॰जी॰-01-16/2022-32/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 27 दिसम्बर 2022 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रूद्र प्रकाश मिश्र, सरकार के सचिव।2 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 2 जनवर(cid:547) 2023 बिहार लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2022 (बिहार अधिनियम 02, 2023) बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 22, 2011) (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए अधिनियम। प्रस्तावना।- चूँकि बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 22, 2011) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा-4(1) (घ) में "आसन्न उत्तरजीवी बहिर्गामी लोकायुक्त" को लोकायुक्त के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन हेतु चयन समिति का सदस्य बनाया गया है ; और चूँकि उक्त अधिनियम की धारा-4(1) (घ) को और अधिक स्पष्ट किया जाना समीचीन है और इसके लिए उक्त अधिनियम में संशोधन अपेक्षित है ; इसलिए, अब भारत गणराज्य के 73वें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।-

(1) यह अधिनियम ''बिहार लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2022'' कहा जा सकेगा। (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 22, 2011) की धारा-4(1)(घ)का

संशोधनः-

बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 22, 2011) धारा-4 (1)(घ) में प्रयुक्त शब्दों "आसन्न उत्तरजीवी बहिर्गामी लोकायुक्त" को "आसन्न पूर्ववर्त्ती उत्तरजीवी अध्यक्ष" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

2 tuojh 2023

सं॰ एल॰जी॰-01-16/2022-33/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक- 27 दिसम्बर, 2022 को अनुमत बिहार लोकायुक्त (संषोधन) अधिनियम, 2022 (बिहार अधिनियम, 02, 2023) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रूद्र प्रकाश मिश्र, सरकार के सचिव।

BIHAR LOKAYUKTA (AMENDMENT) ACT, 2022

(Bihar Act 02, 2023)

AN

ACT

to amend the Bihar Lokayukta Act, 2011

(Bihar Act 22, 2011) (as amended time to time)

preamble :- WHEREAS, In the section-4(1) (d) of Bihar Lokayukta Act, 2011, "Immediate surviving outgoing Lokayukta" has been made the Member of the Selection Committee for the Selection of the Chairman and Members of Lokayukta ; AND WHEREAS, for more clarification of the section-4(1)(d) of the said Act is appropriate and amendment in aforesaid Act is required for this ; NOW THEREFORE, be it enacted by the legislature of the State of Bihar in the Seventy third year of Republic of India as follows :- 1. Short title, extent and commencement –

(1) This Act may be called "The Bihar Lokayukta (amendment) Act, 2022".

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar (3) It shall come in to force from the date of its publication in the official gazette.

3 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 2 जनवर(cid:547) 2023 2. Amendment in Section-4(1)(d) of Bihar Lokayukta Act, 2011 (Bihar Act

22, 2011) :-

The words "Immediate surviving outgoing Lokayukta" referred in Section- 4(1)(d) of Bihar Lokayukta Act, 2011 shall be substituted by the words "Immediately preceding Surviving Chairperson "

————

;बपकरू162द्धए ;बपकरू289द्धए

;बपकरू464द्धए ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध ;बपकरू464द्ध;बपकरू289द्ध

;बपकरू464द्ध ;द्ध 2.571़10.0;बपकरू547द्ध00

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 02 January 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2023-01-02.2/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2023-01-02.2.