Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 02 January 2023

Published 02 January 2023

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2023-01-02.99
Languages
English, Hindi
(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

;बपकरू464द्ध

;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध

12 1944 ;0द्ध

(0 99) ए ए 1 ;बपकरू547द्ध 2023

सं0-2/आ-70-07/2019 गृ0आ0 13194 गृह विभाग (आरक्षी शाखा) ——— ladYi 30 fnlEcj 2022

स्व0 जफर जावेद खाँ, तत्कालीन पुलिस निरीक्षक को पुलिस निरीक्षक/परिचारी प्रवर एवं समकक्ष कोटि से पुलिस उपाधीक्षक की कोटि में प्रोन्नति प्रदान करने हेतु सर्वप्रथम पुलिस मुख्यालय के पत्रांक-2519/एक्स0पी0 दिनांक 31.10.2018 द्वारा महानिदेशक पर्षद की अनुशंसा विभाग को उपलब्ध कराई गई, जिसके आधार पर स्व0 खाँ एवं अन्य को पुलिस उपाधीक्षक की कोटि में प्रोन्नति हेतु विभागीय पत्रांक-11579 दिनांक 14.12.2018 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से विभागीय प्रोन्नति समिति (आयोग सहित) की बैठक आहूत करने का अनुरोध किया गया।2. विभागीय प्रोन्नति समिति (आयोग सहित) की दिनांक 28.12.2018 को आहूत बैठक में स्व0 खाँ को पुलिस निरीक्षक एवं समकक्ष कोटि से पुलिस उपाधीक्षक की कोटि में प्रोन्नति हेतु ''अनुशंसित'' किया गया, जिसके आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0-933 दिनांक 29.01.2019 द्वारा स्व0 खाँ को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर आदेश निर्गत की तिथि से औपबंधिक प्रोन्नति प्रदान करते हुए नियुक्त किया गया। 3. स्व0 खाँ को पुलिस निरीक्षक/परिचारी प्रवर एवं समकक्ष कोटि से पुलिस उपाधीक्षक की कोटि में प्रोन्नति दिये जाने के पष्चात्‌ इनके विरूद्ध अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी-चतुर्थ, गोपालगंज के कार्यालय ज्ञापांक-52 दिनांक 19.09.2018 तदनुसार टी0आर0 नं0-1541/2018 के माध्यम से अजमानतीय अधिपत्र निर्गत किये जाने का मामला संज्ञान में आया तो इसकी समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि स्व0 जाफर जावेद खाँ के विरूद्ध अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-चतुर्थ के कार्यालय ज्ञापांक-52, दिनांक 19.09.2018 तदनुसार टी०आर० नं०-1541/2018 के माध्यम से अजमानतीय अधिपत्र निर्गत किया गया है तथा श्री स्व0 खाँ दिनांक 19.09. 2018 से ही अपने कर्त्‌व्य से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित है। पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, गोपालगंज के ज्ञापांक-8420, दिनांक 06.12.2018 के माध्यम से श्री खाँ से संबंधित सूचना/अभिलेख पुलिस उप महानिरीक्षक, सारण क्षेत्र, छपरा को भेजा गया था, जिसके आलोक में सारण क्षेत्रादेश संख्या-270/18 के माध्यम से श्री खाँ को पुलिस उप-महानिरीक्षक, सारण क्षेत्र, छपरा के द्वारा निलंबित किया गया है। 2 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 1 फरवर(cid:547) 2023 4. उक्त के क्रम में विभागीय पत्रांक-9569 दिनांक 13.11.2019 द्वारा स्व0 खाँ के निलंबन की अद्यतन स्थिति की जानकारी देते हुए इनके विरूद्ध उपलब्ध तथ्यों के आधार पर महानिदेशक पर्षद की अद्यतन अनुशंसा उपलब्ध कराने का अनुरोध पुलिस मुख्यालय से किया गया, जिसके आलोक में पुलिस मुख्यालय ने अपने पत्रांक-1795 दिनांक 10.08. 2022 द्वारा सूचित किया गया कि स्व0 खाँ दिनांक 30.06.2019 को बार्धक्य सेवानिवृत हो गए तथा दिनांक 08.05.2021 को इनकी कोरोना से मृत्यु हो गई।

5. उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-9919 दिनांक 28.09.2022 द्वारा स्व0 खाँ को पुलिस निरीक्षक एवं समकक्ष कोटि से पुलिस उपाधीक्षक की कोटि में प्रोन्नति हेतु महानिदेशक पर्षद के द्वारा पूर्व में की गई अनुंशसा के संबंध में पुनः महानिदेशक पर्षद की बैठक आहूत कर उचित निर्णय लेते हुए बैठक की कार्यवाही उपलब्ध कराने का निदेश पुलिस मुख्यालय को दिया गया।

6. पुलिस मुख्यालय के पत्रांक-2557 दिनांक 01.11.2022 द्वारा स्व0 खाँ को पुलिस निरीक्षक एवं समकक्ष कोटि से पुलिस उपाधीक्षक की कोटि में देय प्रोन्नति के संबंध में दिनांक 18.08.2022 को आयोजित महानिदेशक पर्षद की बैठक का वृत उपलब्ध कराया गया। महानिदेशक पर्षद ने दिनांक 18.08.2022 को आयोजित बैठक में स्व0 खाँ के विरूद्ध अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-चतुर्थ के कार्यालय ज्ञापांक-52, दिनांक 19.09.2018 तदनुसार टी०आर० नं०-1541/2018 के माध्यम से अजमानतीय अधिपत्र निर्गत रहने, दिनांक 19.09.2018 से ही अपने कर्त्‌तव्य से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने, सारण क्षेत्रादेश संख्या-270/18 के माध्यम से श्री खाँ को पुलिस उप-महानिरीक्षक, सारण क्षेत्र, छपरा के द्वारा निलंबित किये जाने एवं उनकी मृत्यु हो जाने के करण स्व0 खाँ को पुलिस निरीक्षक एवं समकक्ष कोटि से पुलिस उपाधीक्षक की कोटि में दी गई प्रोन्नति को अप्रभावी एवं रद्‌द करने की अनुशंसा की गई। 7. महानिदेशक पर्षद की उक्त अनुशंसा एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-8811 दिनांक 18.07.2017 के आलोक में स्व0 जफर जावेद खाँ को पुलिस निरीक्षक/परिचारी प्रवर एवं समकक्ष कोटि से पुलिस उपाधीक्षक की कोटि (बिहार पुलिस सेवा संवर्ग के पुलिस उपाधीक्षक के पद वेतनमान लेवल-9 में) में विभागीय अधिसूचना सं0-933 दिनांक 29.01.2019 के क्रमांक-64 द्वारा दी गई औपबंधिक प्रोन्नति को उसके प्रभावी तिथि से अप्रभावी एवं रद्‌द करते हुए इनकी सेवा पुलिस महानिदेषक का कार्यालय, बिहार, पटना को अधिसूचना निर्गत की तिथि से वापस की जाती है।

8. उक्त आदेष में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेष से, सुधांशु कुमार चौबे, सरकार के उप सचिव।

————

;बपकरू162द्धए ;बपकरू289द्धए ;बपकरू464द्धए ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध ;बपकरू464द्ध;बपकरू289द्ध ;बपकरू464द्ध ;द्ध 99.571़10.0;बपकरू547द्ध00 Website: http://egazette.bih.nic.in
Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 02 January 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2023-01-02.99/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2023-01-02.99.