(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40
असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
13 पौष 1944 (श0)
(सं0 पटना 18) पटना मंगलवार 3 जनवर(cid:547) 2023
e| fu"ks/k] mRikn ,oa fuca/ku foHkkx ¼fuca/ku ——— vf/klwpuk 2 tuojh 2023
सं॰ FW-1723/13/2022-SEC-9-23—निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 5 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटना जिलान्तर्गत नवसृजित अवर निबंधन कार्यालय बिहटा के क्षेत्राधिकार से मनेर अंचल के 28 राजस्व ग्राम यथा खासपुर (94), खासपुर दियारा बाँध से उत्तर (94), बाग आग (95), छितनावाँ (96), छितनावाँ दियारा बांध से उत्तर (95), चकदाउद (97), शेरपुर (93), शेरपुर दियारा बांध से उत्तर, जंजीरा-31 (04), बगही (01), बगही (02), जंजीरा (05), जंजीरा-35 (160), छितरौली (86), कमला गोपालपुर (87), मिलकी (88), हरशंकरपुर नरहन्ना (89), बाक (90), लोदीपुर (92), लोदीपुर दियारा बांध से उत्तर (92), दरवेशपुर उपरवार (09), व्यापुर (91), व्यापुर दियारा बांध से उत्तर (91), सत्तर (100), सराय (102), बलुआँ (98), रेवा (99) एवं कठौतिया (101) को हटाकर पुनः अवर निबंधन कार्यालय, दानापुर के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित किया जाता है।
2. उक्त क्षेत्राधिकार परिवर्तन के फलस्वरूप अवर निबंधन कार्यालय, दानापुर का क्षेत्राधिकार दानापुर अंचल के सभी राजस्व ग्राम एवं मनेर अंचल के उक्त 28 राजस्व ग्राम तथा अवर निबंधन कार्यालय, बिहटा का क्षेत्राधिकार बिहटा अंचल के सभी राजस्व ग्राम एवं मनेर अंचल के शेष 29 राजस्व ग्राम तक सीमित रहेगा।
3. यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, सरकार के उप सचिव।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,