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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 03 January 2023

Published 03 January 2023

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2023-01-03.9
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

(cid:464)बहार गजट

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 10 फाल्गुन 1944 (श0) सं(cid:201)या 09 पटना, बुधवार, ———————— 1 मार्च 2023 (ई0) विषय-सूची पृष्ठ भाग-1— नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-10 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। ---

भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

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भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---

भाग-4—बिहार अधिनियम ---

पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन

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भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 11-11 पूरक

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पूरक-क 12-132 (cid:464)बहार गजट, 1 मार्च 2023 भाग-1 िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन, बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत सूचनाएं।

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सहकारिता विभाग

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अधिसूचनाएं

16 फरवरी 2023

सं0 8/नि॰को॰(रा॰)परि0-246/2017-420--श्री रामाश्रय राम, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी सह प्रबंध निदेशक, खगड़िया सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि0, खगड़िया सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध जिला सहकारी बैंक भवन के मरम्मति एवं रंग रोगन मद में अध्यक्ष एवं अन्य के मिलीभगत से करोड़ों रुपये की हेरा-फेरी, गबन करने संबंधी परिवाद की जाँच जिला पदाधिकारी, खगड़िया से करायी गयी। जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक 1247 दिनांक 16.08.2019 द्वारा संबंधित परिवाद की जाँच त्रिस्तरीय जाँच दल द्वारा करायी गयी। जाँच में श्री राम को पूर्ण रूप से जिम्मेवार माना गया। उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक 3266 दिनांक 06.09.2019 द्वारा श्री राम से स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री राम के स्पष्टीकरण पर निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना का मंतव्य प्राप्त किया गया। निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना द्वारा मंतव्य दिया गया कि तत्कालीन प्रबंध निदेशक द्वारा बैंक के मरम्मती कार्य में स्थापित पारदर्शी प्रक्रिया एवं तकनीकि सहयोग (अभियंता संलग्न करने/MB संधारण) संबंधी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

2- निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक 7689 दिनांक 09.09.2016 द्वारा श्री रामाश्रय राम, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी सह प्रबंध निदेशक, खगड़िया सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि0, खगड़िया के विरूद्ध सरकारी निदेशों/उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं जाँच के क्रम में सहयोग नहीं करने के आरोप में आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी। जिसपर विभागीय पत्रांक 3429 दिनांक 23.09. 2016 द्वारा राम से स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री राम के स्पष्टीकरण पर निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना से मंतव्य प्राप्त किया गया। निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना द्वारा मंतव्य दिया गया कि यदि अन्य बैंकों में रोस्टर नियमों का पालन नहीं किया गया तो एम0डी0 को अपने बैंक में नियमानुसार करना चाहिए था।

श्री रामाश्रय राम के विरूद्ध प्रतिवेदित दोनों मामलों की सम्यक समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री रामाश्रय राम, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, खगड़िया एवं प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, खगड़िया को दोनों मामलों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 14(1) के तहत निन्दन का दण्ड संसूचित किया जाता है। आरोप वर्ष 2014-17 है।

इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से, ऋचा कमल, उप-सचिव।

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17 फरवरी 2023

सं0 01/रा०स्था०(निजी)-09/2021 सह०/430--वित्त (वै॰दा॰नि॰को॰) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-415(22) दिनांक-03.02.2023 के आलोक में श्रीमती अनिता कुमारी, उप मुख्य अंकेक्षक, सहयोग समितियाँ, भूमि विकास बैंक लि॰, पटना को बाँए पैर के घुटना में हुए फ्रैक्चर का ईलाज हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 में निहित प्रावधानानुसार दिनांक-13.12.2022 से 16.01.2023 तक कुल 35 (पैंतीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. उक्त स्वीकृति के पश्चात्‌ 265 (दो सौ पैंसठ) दिनों का उपार्जित अवकाष शेष रहेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ऋचा कमल, उप-सचिव।

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21 फरवरी 2023

सं0 8/नि॰को॰(रा॰)विभागीय-706/2019-467--जिला पदाधिकारी, जमुई के ज्ञापांक 152 दिनांक 07.05.2019 द्वारा श्री मनोज कुमार शर्मा, पूर्व प्रभारी जिला सहकारिता पदाधिकारी, जमुई सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध अधिप्राप्ति कार्य में जानबूझकर लापरवाही एवं शिथिलता बरतने, अधिप्राप्ति योजना का उचित प्रचार प्रसार नहीं करने जिसके कारण किसानों का निबंधन कम हुआ, जिला टास्क फोर्स द्वारा अनुमोदित राईस मिलों के साथ सभी शत प्रतिशत पैक्सों का एकरारनामा नहीं करना, स्थानान्तरण के उपरान्त जिला पदाधिकारी, जमुई के संज्ञान में लाये बिना स्वतः प्रभार त्याग किये जाने आदि आरोपों के लिए आरोप पत्र गठित कर विभाग को भजा गया। उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक 1677 दिनांक 29.04.2019 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री शर्मा से प्राप्त स्पष्टीकरण पर निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना का मंतव्य प्राप्त किया गया। समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 392 दिनांक 28.01.2020 द्वारा श्री मनोज कुमार शर्मा के विरूद्ध विभागीय3 (cid:464)बहार गजट, 1 मार्च 2023 कार्यवाही संचालित की गयी। इस विभागीय कार्यवाही में श्री विरेन्द्र ठाकुर, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को संचालन पदाधिकारी एवं श्री संजीव कुमार सिंह, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जमुई को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, नियुक्त किया गया।

संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर के पत्रांक 324 दिनांक 29.07.2021 द्वारा जाँच/अधिगम समर्पित किया गया जिसमें कोई आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन/अधिगम की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक 2941 दिनांक 11.10.2021 द्वारा आरोप संख्या 2, 3 एवं 4 की पुनः जाँच कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु संचालन पदाधिकारी से अनुरोध किया गया। संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर के पत्रांक 160 दिनांक 15.03.2022 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन/अधिगम में आरोप संख्या 1 को अप्रमाणित बताया गया और आरोप संख्या 2, 3 और 4 के संबंध में कहा गया कि यह आरोपी पदाधिकारी की भूल कही जा सकती है।

विभागीय पत्रांक 1226 दिनांक 01.04.2022 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन/अधिगम की छायाप्रति भेजते हुए श्री शर्मा से जाँच प्रतिवेदन/अधिगम के आलोक में लिखित अभ्यावेदन/निवेदन की माँग की गयी। जिसपर श्री शर्मा द्वारा अपना लिखित अभ्यावेदन/निवेदन विभाग को समर्पित किया गया।

श्री शर्मा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन/अधिगम एवं उनके लिखित अभ्यावेदन/निवेदन की सम्यक समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 के तहत श्री मनोज कुमार शर्मा, पूर्व प्रभारी जिला सहकारिता पदाधिकारी, जमुई सम्प्रति सेवानिवृत्त को निन्दन का दंड संसूचित किया जाता है। आरोप वर्ष 2018-19 है।

इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से, ऋचा कमल, उप-सचिव।

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23 फरवरी 2023

सं0 01/रा०स्था०(स्थानान्तरण)-66/2022 सह०/519--श्री भरत कुमार, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, बुनकर, पटना (अतिरिक्त प्रभार-सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, हस्तकरघा, पटना) को अपने कार्यों के अतिरिक्त राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी, समेकित सहकारी विकास परियोजना, बिहार, पटना एवं श्री श्रीन्द्र नारायण, जिला सहकारिता पदाधिकारी, नालन्दा, बिहारशरीफ (अतिरिक्त प्रभार-सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहारषरीफ/हिलसा/महाप्रबंधक, आई॰सी॰डी॰पी॰, नालन्दा) को अपने कार्यों के अतिरिक्त सचिव, बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिकरण, पटना का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से दिया जाता है।

2. श्री श्रीन्द्र नारायण, जिला सहकारिता पदाधिकारी, नालन्दा, बिहारषरीफ जिला पदाधिकारी, नालन्दा की अनुमति के उपरांत ही मुख्यालय से प्रस्थान करेंगे।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नन्द किशोर, विशेष सचिव।

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निर्वाचन विभाग

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अधिसूचना

20 फरवरी 2023

सं0 ई2-2-047/2010-19--श्री विजय कुमार (बि॰नि॰से॰), उप निर्वाचन पदाधिकारी, अररिया द्वारा स्वास्थ्य कारणों से दिनांक 28.08. 2020 से 16.09.2020 तक कुल 20 दिन तथा दिनांक 07.10.2020 से 11.11.2020 तक कुल 36 दिन अर्थात कुल 56 दिनों के उपभोग किये गये उपार्जित अवकाष की स्वीकृति बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 240 एवं 248 के तहत प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, दिनेष राम, विषेश कार्य पदाधिकारी।

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वाणिज्य-कर विभाग

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अधिसूचनाएं

22 फरवरी 2023

सं0 6/वि0पत्रा0-24-45/2008-694--वाणिज्य-कर विभाग के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-5 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त किया जाता है :-

4
क्र0 स 0 ं पदाधिकारी का नाम/पदनाम ब च/गृह ै जिला वर्तमान पदस्थापन प तिनियुक्ति का कार्यालय ्र
1 2 3 4 5
1 श्री चौधरी राम नरेश राय, राज्य-कर अपर आयुक्त, (अपने वेतनमान में) 36वीं/ दरभंगा राज्य-कर अपर आयुक्त, (अपने वेतनमान म ) ं े वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय, पटना। अपने कार्यो के अतिरिक्त ं राज्य-कर अपर आयुक्त, पटना पूर्वी प्रमंडल, अपील का अतिरिक्त प्रभार (अपने वेतनमान्‌ में)
2 श्रीमती विमला कुमारी, राज्य-कर अपर आयुक्त, (अपने वेतनमान में) 36वीं/ पटना राज्य-कर अपर आयुक्त, (अपने वेतनमान म ) े ं वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय, पटना। श्री पंकज कुमार सिन्हा को राज्य-कर अपर आयुक्त, पटना पश्चिमी प्रमंडल, (प्रशासन) का अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए श्रीमती विमला कुमारी को अपने कार्यो के अतिरिक्त राज्य-कर ं अपर आयुक्त, पटना पश्चिमी प्रमंडल (प्रशासन) का अतिरिक्त प्रभार (अपने वेतनमान्‌ में)
3 श्री सच्चिदानन्द शर्मा, राज्य-कर अपर आयुक्त, (अपने वेतनमान में) (प्रशासन) दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा। 37वीं/ मुंगेर राज्य-कर अपर आयुक्त, (अपने वेतनमान म ) ं े (प्रशासन) दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा। राज्य-कर अपर आयुक्त, (अपने वेतनमान में) (प्रशासन) तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर का अतिरिक्त प्रभार।
4 श्री रंजीत कुमार रजक, राज्य-कर उपायुक्त, वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय, पटना। 48वीं-52वीं /भोजपुर राज्य-कर उपायुक्त, वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय, पटना। अपने कार्यो के अतिरिक्त ं प्रभारी हाजीपुर अंचल, हाजीपुर का अतिरिक्त प्रभार।
5 श्री एस0एम0 इरशाद आरिफ, राज्य-कर उपायुक्त, वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय, पटना। 48वीं-52वीं /पटना राज्य-कर उपायुक्त, वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय, पटना। अपने कार्यो के अतिरिक्त ं प्रभारी पटना मध्य अंचल का अतिरिक्त प्रभार (पटना मध्य अ चल के प्रभारी पदाधिकारी, ं श्री आदित्य नारायण के अवकाश अवधि में)

2. क्रमांक 1 एवं 3 के सामने कॉलम 5 में अंकित प्रतिनियुक्ति/अतिरिक्त प्रभार दिनांक 01.

03.2023 से प्रभावी होगा।

3. क्रमांक 5 के कॉलम 5 में अंकित अतिरिक्त प्रभार श्री आदित्य नारायण प्रभारी पटना मध्य अंचल, पटना की अवकाश अवधि में प्रभावी होगा।

4. शेष क्रमांक 2 एवं 4 में अंकित प्रतिनियुक्ति/अतिरिक्त प्रभार अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगा।

5. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, पंकज कुमार सिन्हा, राज्य-कर अपर आयुक्त-सह-संयुक्त सचिव।

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22 फरवरी 2023

सं0 कौन/भी-120/2011-49/सी--श्री अनिल कुमार, राज्य कर उपायुक्त सम्प्रति आंतरिक वित्तीय सलाहकार, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना द्वारा वाणिज्य-कर पदाधिकारी, भभुआ अंचल, भभुआ के पदस्थापन काल में दिनांक5 (cid:464)बहार गजट, 1 मार्च 2023 13.04.2011 को वाहन सं0-UP67-P/1911 का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वाहन पर Cold Drinks पाया गया एवं इसके विरूद्ध श्री कुमार के द्वारा रू0 11025.00/- (ग्यारह हजार पच्चीस रूपये) शास्ति अधिरोपित करते हुये वाहन को विमुक्त किया गया।

वाहन निरीक्षण एवं शास्ति अधिरोपण में अनियमितता पाये जाने पर श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण के सम्यक्‌ समीक्षोपरान्त असहमत होते हुये विभागीय अधिसूचना सं0-166 दिनांक 02.09.2011 द्वारा निंदन के साथ-साथ असंचयात्मक प्रभाव से पाँच वेतन वृर्द्धियां रोके जाने का दंड संसूचित किया गया।

श्री कुमार द्वारा उक्त शास्ति के विरूद्ध पुनर्विलोकन अभ्यावेदन दायर किया गया, जिसमें कोई नया अभिकथन अथवा तथ्य नहीं रहने के कारण अस्वीकृत करते हुये विभागीय अधिसूचना सं0-166 दिनांक-02.09.2011 द्वारा संसूचित दण्ड को यथावत रखने का निर्णय लिया गया।

उल्लेखनीय है कि उक्त शास्ति के विरूद्ध श्री अनिल कुमार द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-12202/2013 दायर किया गया, जिसमें माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-06.02.2019 को न्याय निर्णय पारित किया गया। माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-12202/2013 में दिनांक 06.02.2019 को पारित न्याय निर्णय का प्रभावी अंश निम्नवत्‌ है :-

"In such view of the matter, the order of punishment vide Memo no. 165 dated 2/9/2011 (Annexure-9) as well as order passed in Memo no. 102 dated 17.05.2018 (Annexure-14) is set aside and this petition is accordingly allowed."

पुनः माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक-08.03.2019 को modified आदेश पारित किया, जो इस प्रकार हैः- "The judgment dated 06.02.2019 is modified to the extent that in second paragraph of first page and in last paragraph of last page in place of Memo No.165 dated 02.09.2011 (Annexure-9), it will be read as Memo No.166 dated 02.09.2011 (Annexure-8).

Accordingly, the judgment dated 06.02.2019 is modified to the aforesaid extent only." संपूर्ण मामले की सम्यक्‌ समीक्षोपरांत सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उक्त न्याय निर्णय के विरूद्ध विभाग द्वारा एल0पी0ए0 संख्या-703/2021दायर किया गया है। इसी मामले में श्री अनिल कुमार द्वारा माननीय पटना न्यायालय के समक्ष एम0जे0सी0संख्या -1953/2021 दायर किया गया है। एम0जे0सी0संख्या-1953/2021 में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-17.02.2023 को न्याय निर्णय पारित किया गया है, जिसका प्रभावी अंश इस प्रकार है :-

The submissions made by the learned counsel for the petitioner gives an impression to this Court that the authorities mock at the orders of the High Court. It absolutely does not stand to reason that if a representation was filed by the petitioner before the Opposite Party No.2 in 2019, why immediate steps were not taken to file L.P.A. against the order dated 06.02.2019 in CWJC No. 12202 of 2013, why after two years the LPA was filed and why till date the LPA is under defect. This amply demonstrates that the authorities though in their show-cause always record that they have highest regards for the orders of this Court but when seen in practicality, it appears that they mock at the orders passes by this Court.

At this stage, the learned counsel appearing for the State seeks some time for seeking proper instructions.

उक्त एम0जे0सी0संख्या-1953/2021 में पारित न्याय निर्णय से संबंधित विद्धान महाधिवक्ता के कार्यालय का पत्रांक 868 दिनांक-17.02.2023 में निदेशित किया गया है किः-The Hon'ble Court after hearing the parties and considering the material on records was pleased to re-notify the contempt application on 24-02-2023 with a direction to show compliance, even Subject to LPA, by filing supplementart show cause before the next date of hearing, failing which concerned officer may be summoned.

You are requested to go through the order dated 17-02-2023 and sent instruction at the earliest, so that supplementary show cause showing compliance of the order dated 06-02-2019 passed in CWJC No.12202/2013 must be filed.

Please treat it as most urgent. विद्धान महाधिवक्ता का कार्यालय के पत्रांक 868 दिनांक-17.02.2023 के आलोक में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-06.02.2019 को सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या- 12202/2013 में पारित न्याय निर्णय के अनुपालन हेतु निम्नांकित निर्णय लिये जाते है :-

1. श्री अनिल कुमार, तत्कालीन वाणिज्य-कर पदाधिकारी, भभुआ अंचल, भभुआ सम्प्रति आंतरिक वित्तीय सलाहकार सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को विभागीय अधिसूचना सं0-166 दिनांक-02.09.2011 द्वारा अधिसूचित निंदन की सजा के साथ-साथ असंचयात्मक प्रभाव से पाँच वेतन वृर्द्धियां रोके जाने के अधिरोपित दंड को निरस्त किया जाता है।6 (cid:464)बहार गजट, 1 मार्च 2023 2. यह निर्णय माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर एल0पी0ए0 संख्या-703/2021 में पारित न्याय निर्णय के फलाफल से प्रभावित होगा।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, पंकज कुमार सिन्हा, राज्य कर अपर आयुक्त-सह-संयुक्त सचिव।

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(cid:274)ामीण (cid:874)वकास (cid:874)वभाग

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अधिसूचनाएं

15 फरवरी 2023

सं0 (cid:274)ा0(cid:874)व0-R-503/07/2021-Section-RDD-RDD—1573718---(cid:302)ी द(cid:547)पक कु मार कौ(cid:871)शक, त(cid:215)काल(cid:547)न (cid:292)खंड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547), घाटकु सु(cid:224)भा, शेखपुरा स(cid:224)(cid:292)(cid:467)त संकाय (cid:874)वपाड(cid:91), पटना के विरुद्ध सरकार(cid:547) रा(cid:871)श का उपयोग अपने (cid:467)नजी काय(cid:607) के (cid:871)लए करने, ल(cid:547) गयी अ(cid:876)(cid:274)म को सामा(cid:219)य रोकड़ बह(cid:547) म(cid:581) दज(cid:91) नह(cid:547)ं करने, सभी रोकड़ बह(cid:547) का (cid:467)नय(cid:871)मत (cid:510)प से संधारण एवं स(cid:215)यापन नह(cid:547)ं करने, (cid:579)धन संबं(cid:876)धत आपू(cid:467)त(cid:91) क(cid:551) (cid:292)(cid:874)वि(cid:231)ट सामा(cid:219)य पंजी म(cid:581) नह(cid:547)ं करने के आरोप(cid:585) पर िजला पदा(cid:876)धकार(cid:547), शेखुपरा के प(cid:287)ांक-1124 (cid:465)दनांक-10.09.2021 द्वारा आरोप प(cid:287) (cid:292)ा(cid:220)त हुआ। उ(cid:200)त (cid:292)(cid:467)तवे(cid:465)दत आरोप(cid:585) पर (cid:302)ी कौशक से (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण (cid:292)ा(cid:220)त (cid:873)कया गया । (cid:292)ा(cid:220)त (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण म(cid:581) उनके द्वारा उ(cid:227)लेख (cid:873)कया गया है (cid:873)क कई माह तक वेतन का भुगतान नह(cid:547)ं हो पाने क(cid:551) ि(cid:232)थ(cid:467)त म(cid:581) आ(cid:876)थ(cid:91)क तंगी से गुजरते हुए अ(cid:876)(cid:274)म (cid:232)व(cid:510)प चेक के मा(cid:218)यम से रा(cid:871)श (cid:292)ा(cid:220)त कर उसे अ(cid:876)(cid:274)म पंजी म(cid:581) (cid:292)(cid:874)वि(cid:231)टय(cid:585) कराने के प(cid:230)चात उ(cid:200)त रा(cid:871)श को नािजर रसीद के मा(cid:218)यम से सरकार(cid:547) कोष म(cid:581) जमा कर अ(cid:876)(cid:274)म पंजी म(cid:581) समायोिजत करा ल(cid:547) गयी ।

(cid:292)ा(cid:220)त (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण एवं आरोप प(cid:287) म(cid:581) धा(cid:464)रत आरोप(cid:585) के समी(cid:162)ोपरांत पाया गया (cid:873)क आरोप गंभीर (cid:874)व(cid:215)तीय अ(cid:467)नय(cid:871)मतता से संबं(cid:876)धत है िजसक(cid:551) गहण जांच हेतु संक(cid:227)प सं(cid:201)या-945267 (cid:465)दनांक-23.05.2022 द्वारा (cid:874)वभागीय काय(cid:91)वाह(cid:547) संचा(cid:871)लत क(cid:551) गयी ।

(cid:302)ी कौ(cid:871)शक के विरुद्ध संचालन पदा(cid:876)धकार(cid:547) द्वारा सम(cid:874)प(cid:91)त जांच (cid:292)(cid:467)तवेदन म(cid:581) उनके विरुद्ध ग(cid:465)ठत आरोप प(cid:287) म(cid:581) संधा(cid:464)रत 11 आरोप(cid:585) म(cid:581) से 02 आरोप पूण(cid:91)त: (cid:292)मा(cid:872)णत एवं 04 आरोप(cid:585) को अंशत: (cid:292)मा(cid:872)णत (cid:292)(cid:467)तवे(cid:465)दत (cid:873)कया गया है। सम(cid:874)प(cid:91)त जांच (cid:292)(cid:467)तवेदन पर आरो(cid:874)पत पदा(cid:876)धकार(cid:547) का (cid:871)ल(cid:872)खत अ(cid:223)यावेदन (cid:292)ा(cid:220)त (cid:873)कया गया । संचालन पदा(cid:876)धकार(cid:547) के जांच (cid:292)(cid:467)तवेदन एवं (cid:302)ी कौ(cid:871)शक के (cid:871)ल(cid:872)खत अ(cid:223)यावेदन क(cid:551) समी(cid:162)ा क(cid:551) गई । समी(cid:162)ोपरांत पाया गया (cid:873)क (cid:873)कसी भी प(cid:464)रि(cid:232)थ(cid:467)त म(cid:581) सरकार(cid:547) रा(cid:871)श का उपयोग (cid:467)नजी (cid:232)वाथ(cid:91) के (cid:871)लए (cid:873)कया जाना (cid:874)व(cid:215)त (cid:874)वभाग के प(cid:464)रप(cid:287) सं(cid:201)या-2561 (cid:465)दनांक-17.04.1998 का (cid:232)प(cid:231)ट उ(cid:227)लंघन है । य(cid:465)द वे आ(cid:876)थ(cid:91)क तंगी से गुजर रहे थे, तो अ(cid:876)(cid:274)म हेतु अ(cid:219)य मा(cid:218)यम उपल(cid:222)ध थे, जैसे ब(cid:583)क से लोन (cid:871)लया जाना इ(cid:215)या(cid:465)द । सरकार(cid:547) रा(cid:871)श का उपयोग अपने (cid:465)हत म(cid:581) करना (cid:874)वत ्त (cid:874)वभाग के आदेश का उ(cid:227)लंघन है । साथ ह(cid:547) इसक(cid:551) (cid:292)(cid:874)वि(cid:231)ट सामा(cid:219)य रोकड़ बह(cid:547) म(cid:581) नह(cid:547)ं कराया जाना एवं रोकड़ बह(cid:547) को अद्यतन स(cid:215)या(cid:874)पत एवं (cid:292)(cid:874)वि(cid:231)ट नह(cid:547)ं कराना, आपू(cid:467)त(cid:91) क(cid:551) गयी डीजल का संधारण नह(cid:547)ं कराना, आरो(cid:874)पत पदा(cid:876)धकार(cid:547) का (cid:874)व(cid:215)तीय मामल(cid:585) म(cid:581) कत्र्तव्य के (cid:292)(cid:467)त घोर लापरवाह(cid:547) का द्योतक है ।

अत: स(cid:224)यक (cid:874)वचारोपरांत (cid:302)ी द(cid:547)पक कु मार कौ(cid:871)शक, त(cid:215)काल(cid:547)न (cid:292)खंड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547), घाटकु सु(cid:224)भा, शेखपुरा स(cid:224)(cid:292)(cid:467)त संकाय (cid:874)वपाड(cid:91), पटना के विरुद्ध गंभीर (cid:874)व(cid:215)तीय अ(cid:467)नय(cid:871)मतता एवं कत(cid:91)(cid:229)य के (cid:292)(cid:467)त लापरवाह(cid:547) के (cid:871)लए ''संचया(cid:215)मक (cid:292)भाव से दो वेतन वृद्धि अवरुद्ध करने का दंड'' (प(cid:287) (cid:467)नग(cid:91)त क(cid:551) (cid:467)त(cid:876)थ से) अ(cid:876)धरो(cid:874)पत (cid:873)कया जाता है। आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:873)क (cid:302)ी द(cid:547)पक कु मार कौ(cid:871)शक क(cid:551) चा(cid:464)र(cid:287)ी म(cid:581) इस दंड क(cid:551) (cid:292)(cid:874)वि(cid:231)ट क(cid:551) जाय। उ(cid:200)त आदेश पर स(cid:162)म (cid:292)ा(cid:876)धकार का अनुमोदन (cid:292)ा(cid:220)त है।

आदेश:-आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:873)क अ(cid:876)धसूचना क(cid:551) (cid:292)(cid:467)त सभी संबं(cid:876)धत(cid:585) को सूचनाथ(cid:91) एवं आव(cid:230)यक कार(cid:91)वाई हेतु भेज द(cid:547) जाय ।

(cid:466)बहार-रा(cid:207)यपाल के आदेश से,

बालामु(cid:510)गन डी0, स(cid:876)चव।7 (cid:464)बहार गजट, 1 मार्च 2023

15 फरवरी 2023

सं0 R-503/126/2022-SECTION 14-RDD-RDD—1573769---(cid:302)ी सोनु कु मार, (cid:292)खंड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547), आरा सदर (भोजपुर) के विरुद्ध (cid:467)नवा(cid:91)चन म(cid:581) (cid:287)ु(cid:465)ट के आरोप पर मु(cid:201)य (cid:467)नवा(cid:91)चन पदा(cid:876)धकार(cid:547), (cid:466)बहार का काया(cid:91)लय के प(cid:287)ांक-420 (cid:465)दनांक-01.08.2022 द्वारा आरोप (cid:292)ा(cid:220)त हुआ ।

(cid:467)नवा(cid:91)चन (cid:874)वभाग द्वारा (cid:292)(cid:467)तवे(cid:465)दत आरोप(cid:585) पर (cid:302)ी कु मार से (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण (cid:292)ा(cid:220)त (cid:873)कया गया । (cid:302)ी कु मार द्वारा (cid:232)प(cid:231)ट (cid:873)कया गया है (cid:873)क (cid:467)नवा(cid:91)चन सूची म(cid:581) (cid:287)ु(cid:465)ट के (cid:871)लए (cid:467)नवा(cid:91)चक (cid:467)नबंधक पदा(cid:876)धकार(cid:547) काया(cid:91)लय के ऑपरेटर (cid:302)ी अ(cid:874)वनाश कु मार एवं सहायक (cid:467)नवा(cid:91)चक (cid:467)नबंधक पदा(cid:876)धकार(cid:547) के ऑपरेटर (cid:302)ी शा(cid:465)हत अ(cid:201)तर िज(cid:224)मेवार है । (cid:467)नवा(cid:91)चन (cid:874)वभाग द्वारा (cid:292)(cid:467)तवे(cid:465)दत आरोप एवं (cid:302)ी कु मार के द्वारा सम(cid:874)प(cid:91)त (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण क(cid:551) समी(cid:162)ा क(cid:551) गयी। समी(cid:162)ोपरांत पाया गया (cid:873)क (cid:467)नवा(cid:91)चन सूची म(cid:581) (cid:287)ु(cid:465)ट के (cid:871)लए (cid:467)नवा(cid:91)चक (cid:467)नबंधक पदा(cid:876)धकार(cid:547) काया(cid:91)लय के ऑपरेटर (cid:302)ी अ(cid:874)वनाश कु मार एवं सहायक (cid:467)नवा(cid:91)चक (cid:467)नबंधक पदा(cid:876)धकार(cid:547) के ऑपरेटर (cid:302)ी शा(cid:465)हत अ(cid:201)तर िज(cid:224)मेवार है। अतएव (cid:302)ी सोनु कु मार, (cid:292)खंड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547), आरा सदर (भोजपुर) को सतक(cid:91) एवं सचेत रहकर काय(cid:91) करने का आदेश (cid:465)दया जाता है ।

आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:873)क (cid:302)ी सोनु कु मार क(cid:551) चा(cid:464)र(cid:287)ी पुि(cid:232)तका म(cid:581) इसक(cid:551) (cid:292)(cid:874)वि(cid:231)ट क(cid:551) जाय।

उ(cid:200)त आदेश पर स(cid:162)म (cid:292)ा(cid:876)धकार का अनुमोदन (cid:292)ा(cid:220)त है।

आदेश:-आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:873)क अ(cid:876)धसूचना क(cid:551) (cid:292)(cid:467)त सभी संबं(cid:876)धत(cid:585) को सूचनाथ(cid:91) एवं आव(cid:230)यक कार(cid:91)वाई हेतु भेज द(cid:547) जाय ।

(cid:466)बहार-रा(cid:207)यपाल के आदेश से,

बालामु(cid:510)गन डी0, स(cid:876)चव।

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15 फरवरी 2023

सं0 (cid:274)ा0(cid:874)व0- R-503/26/2022-Section-14-RDD-RDD—1573832---मो0 आ(cid:871)सफ, त(cid:215)काल(cid:547)न (cid:292)खंड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547), नीमचकबथानी (गया) के विरुद्ध नवपद(cid:232)था(cid:874)पत (cid:232)थान, नीमचकबथानी, गया के पद पर योगदान नह(cid:547)ं करने के आरोप पर (cid:874)वभाग (cid:232)तर पर ग(cid:465)ठत आरोप प(cid:287) (cid:292)ा(cid:220)त हुआ ।

आरोप प(cid:287) म(cid:581) ग(cid:465)ठत आरोप एवं मो0 आ(cid:871)सफ से (cid:292)ा(cid:220)त (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण के समी(cid:162)ोपरांत अ(cid:876)धसूचना सं(cid:201)या- 1162854 (cid:465)दनांक-18.08.2022 द्वारा मो0 आ(cid:871)सफ, त(cid:215)काल(cid:547)न (cid:292)खंड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547), नीमचकबथानी (गया) स(cid:224)(cid:292)(cid:467)त (cid:292)खंड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547), मशरक (सारण) के विरुद्ध ''असंचया(cid:215)मक (cid:292)भाव से तीन वेतन वृद्धि अवरुद्ध करने का दंड'' अ(cid:876)धरो(cid:874)पत (cid:873)कया गया ।

अ(cid:876)धरो(cid:874)पत दंड के विरुद्ध मो0 आ(cid:871)सफ द्वारा (cid:465)दनांक-30.11.2022 को पुन(cid:874)व(cid:91)लोकन आवेदन सम(cid:874)प(cid:91)त (cid:873)कया गया । पुन(cid:874)व(cid:91)लोकन अ(cid:223)यावेदन क(cid:551) समी(cid:162)ा (cid:874)वभाग द्वारा क(cid:551) गयी । समी(cid:162)ोपरांत पाया गया (cid:873)क मो0 आ(cid:871)सफ (cid:622)वारा अपने अ(cid:223)यावेदन म(cid:581) (cid:873)कसी नए त(cid:216)य का उ(cid:227)लेख नह(cid:547)ं (cid:873)कया गया है ।

अत: समी(cid:162)ोपरांत मो0 आ(cid:871)सफ के पुन(cid:874)व(cid:91)चार अ(cid:223)यावेदन को अ(cid:232)वीकृ त (cid:873)कया जाता है । उ(cid:200)त आदेश पर स(cid:162)म (cid:292)ा(cid:876)धकार का अनुमोदन (cid:292)ा(cid:220)त है।

आदेश:-आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:873)क अ(cid:876)धसूचना क(cid:551) (cid:292)(cid:467)त सभी संबं(cid:876)धत(cid:585) को सूचनाथ(cid:91) एवं आव(cid:230)यक कार(cid:91)वाई हेतु भेज द(cid:547) जाय ।

(cid:466)बहार-रा(cid:207)यपाल के आदेश से,

बालामु(cid:510)गन डी0, स(cid:876)चव।

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15 फरवरी 2023

8 (cid:464)बहार गजट, 1 मार्च 2023

(cid:467)नवा(cid:91)चन (cid:874)वभाग द्वारा (cid:292)(cid:467)तवे(cid:465)दत आरोप(cid:585) पर (cid:302)ीमती (cid:292)(cid:163)ा से (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण (cid:292)ा(cid:220)त (cid:873)कया गया । (cid:302)ीमती (cid:292)(cid:163)ा द्वारा (cid:232)प(cid:231)ट (cid:873)कया गया है (cid:873)क (cid:467)नवा(cid:91)चन सूची म(cid:581) (cid:287)ु(cid:465)ट के (cid:871)लए (cid:467)नवा(cid:91)चक (cid:467)नबंधक पदा(cid:876)धकार(cid:547) काया(cid:91)लय के ऑपरेटर (cid:302)ी अ(cid:874)वनाश कु मार एवं सहायक (cid:467)नवा(cid:91)चक (cid:467)नबंधक पदा(cid:876)धकार(cid:547) के ऑपरेटर (cid:302)ी शा(cid:465)हत अ(cid:201)तर िज(cid:224)मेवार है । (cid:467)नवा(cid:91)चन (cid:874)वभाग द्वारा (cid:292)(cid:467)तवे(cid:465)दत आरोप एवं (cid:302)ीमती (cid:292)(cid:163)ा के द्वारा सम(cid:874)प(cid:91)त (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण क(cid:551) समी(cid:162)ा क(cid:551) गयी। समी(cid:162)ोपरांत पाया गया (cid:873)क (cid:467)नवा(cid:91)चन सूची म(cid:581) (cid:287)ु(cid:465)ट के (cid:871)लए (cid:467)नवा(cid:91)चक (cid:467)नबंधक पदा(cid:876)धकार(cid:547) काया(cid:91)लय के ऑपरेटर (cid:302)ी अ(cid:874)वनाश कु मार एवं सहायक (cid:467)नवा(cid:91)चक (cid:467)नबंधक पदा(cid:876)धकार(cid:547) के ऑपरेटर (cid:302)ी शा(cid:465)हत अ(cid:201)तर िज(cid:224)मेवार है। अतएव (cid:302)ीमती शा(cid:871)लनी (cid:292)(cid:163)ा, त(cid:215)काल(cid:547)न (cid:292)खंड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547), आरा सदर (भोजपुर) को सतक(cid:91) एवं सचेत रहकर काय(cid:91) करने का आदेश (cid:465)दया जाता है ।

आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:873)क (cid:302)ीमती (cid:292)(cid:163)ा क(cid:551) चा(cid:464)र(cid:287)ी पुि(cid:232)तका म(cid:581) इसक(cid:551) (cid:292)(cid:874)वि(cid:231)ट क(cid:551) जाय। उ(cid:200)त आदेश पर स(cid:162)म (cid:292)ा(cid:876)धकार का अनुमोदन (cid:292)ा(cid:220)त है।

आदेश:-आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:873)क अ(cid:876)धसूचना क(cid:551) (cid:292)(cid:467)त सभी संबं(cid:876)धत(cid:585) को सूचनाथ(cid:91) एवं आव(cid:230)यक कार(cid:91)वाई हेतु भेज द(cid:547) जाय ।

(cid:466)बहार-रा(cid:207)यपाल के आदेश से,

बालामु(cid:510)गन डी0, स(cid:876)चव।

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15 फरवरी 2023

सं0 (cid:274)ा0(cid:874)व0- 14(पटना) पटना (लोक(cid:871)श0(cid:467)न0)-02/2021—1574979---(cid:302)ी मृ(cid:215)युजंय कु मार, त(cid:215)काल(cid:547)न (cid:292)खंड ंगेर) के विरुद्ध (cid:466)बहार लोक (cid:871)शकायत (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547), फतुहा, पटना स(cid:224)(cid:292)(cid:467)त (cid:292)खंड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547), धरहारा (मु

(cid:467)नवारण अ(cid:876)धकार अ(cid:876)ध(cid:467)नयम के अंतग(cid:91)त दायर प(cid:464)रवाद(cid:585) के संबंध म(cid:581) (cid:465)दनांक-08.12.2020, 21.12.2020 एवं 28.12.2020 को (cid:467)नधा(cid:91)(cid:464)रत सुनवाईय(cid:585) म(cid:581) आदनत अनुपि(cid:232)थत रहने के आरोप पर समाज क(cid:227)याण (cid:874)वभाग, (cid:466)बहार, पटना के प(cid:287)ांक-622 (cid:465)दनांक-09.02.2021 द्वारा प(cid:287) (cid:292)ा(cid:220)त हुआ ।

सामज क(cid:227)याण (cid:874)वभाग द्वारा (cid:292)(cid:467)तवे(cid:465)दत आरोप पर (cid:302)ी कु मार से (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण (cid:292)ा(cid:220)त (cid:873)कया गया । (cid:302)ी कु मार द्वारा (cid:232)प(cid:231)ट (cid:873)कया गया है (cid:873)क आरो(cid:874)पत पदा(cid:876)धकार(cid:547) के द्वारा (cid:292)(cid:467)तवे(cid:465)दत (cid:873)कया गया है (cid:873)क को(cid:874)वड-19 के सं(cid:272)मण को देखते हुए (cid:466)बसवान (BSWAN) के मा(cid:218)यम से िजला पदा(cid:876)धकार(cid:547) (cid:219)यायालय क(cid:551) सुनवाई हो रह(cid:547) है, िजसम(cid:581) अधोह(cid:232)ता(cid:162)र(cid:547) क(cid:551) उपि(cid:232)थ(cid:467)त (cid:467)नि(cid:230)चत (cid:510)प से रहती है । जहां तक उ(cid:200)त तीन (cid:467)त(cid:876)थय(cid:585) क(cid:551) प(cid:464)रवाद सुनवाई म(cid:581) अनुपि(cid:232)थत रहने का (cid:292)(cid:230)न है तो उ(cid:200)त (cid:467)त(cid:876)थय(cid:585) म(cid:581) (cid:874)व(cid:876)ध (cid:229)यव(cid:232)था एवं अ(cid:219)य योजना से संबं(cid:876)धत (cid:232)थल(cid:547)य (cid:467)नर(cid:547)(cid:162)ण म(cid:581) वर(cid:547)य पदा(cid:876)धकार(cid:547) को सहयोग के कारण उपि(cid:232)थत नह(cid:547)ं जो पाया था, परंतु उ(cid:200)त (cid:467)त(cid:876)थय(cid:585) म(cid:581) सुनवाई म(cid:581) संबं(cid:876)धत नोडल पदा(cid:876)धकार(cid:547) एवं (cid:292)खंड के (cid:292)धान (cid:871)ल(cid:874)पक को उपि(cid:232)थत होने हेतु (cid:292)ा(cid:876)धकृ त कर (cid:465)दया गया था ।

समाज क(cid:227)याण (cid:874)वभाग द्वारा (cid:292)(cid:467)तवे(cid:465)दत आरोप एवं (cid:302)ी कु मार के द्वारा सम(cid:874)प(cid:91)त (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण क(cid:551) समी(cid:162)ा क(cid:551) गयी । समी(cid:162)ोपरांत पाया गया (cid:873)क (cid:302)ी मृ(cid:215)युजंय कु मार द्वारा (cid:465)दनांक- 08.12.2020, 21.12.2020 एवं 28.12.2020 को (cid:467)नधा(cid:91)(cid:464)रत सुनवाईय(cid:585) म(cid:581) आदतन अनुपि(cid:232)थत रहने के आरोप के संबंध म(cid:581) कु छ ठोस सा(cid:234)य संल(cid:202)न नह(cid:547)ं (cid:873)कया गया है ।

अतएव (cid:302)ी मृ(cid:215)युजंय कु मार, त(cid:215)काल(cid:547)न (cid:292)खंड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547), फतुहा, पटना स(cid:224)(cid:292)(cid:467)त (cid:292)खंड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547), धरहारा (मु ंगेर) को (cid:466)बहार सरकार(cid:547) सेवक (वग(cid:568)करण, (cid:467)नयं(cid:287)ण एवं अपील) (cid:467)नयमावल(cid:547), 2005 (तृतीय संशोधन (cid:467)नयमावल(cid:547), 2010) के (cid:467)नयम-3 के तहत चेतावनी द(cid:547) जाती है ।

आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:873)क (cid:302)ी मृ(cid:215)युजंय कु मार क(cid:551) चा(cid:464)र(cid:287)ी पुि(cid:232)तका म(cid:581) इस दंड क(cid:551) (cid:292)(cid:874)वि(cid:231)ट क(cid:551) जाय। उ(cid:200)त आदेश पर स(cid:162)म (cid:292)ा(cid:876)धकार का अनुमोदन (cid:292)ा(cid:220)त है।

आदेश:-आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:873)क अ(cid:876)धसूचना क(cid:551) (cid:292)(cid:467)त सभी संबं(cid:876)धत(cid:585) को सूचनाथ(cid:91) एवं आव(cid:230)यक कार(cid:91)वाई हेतु भेज द(cid:547) जाय ।

(cid:466)बहार-रा(cid:207)यपाल के आदेश से,

बालामु(cid:510)गन डी0, स(cid:876)चव।9 (cid:464)बहार गजट, 1 मार्च 2023

15 फरवरी 2023

सं0 (cid:274)ा0(cid:874)व0- 14 ((cid:467)त0)मुज(cid:221)फरपुर-07/2016—1575033---मो0 मोईनुद्दीन, त(cid:215)काल(cid:547)न (cid:292)खंड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547), औराई (मुज(cid:221)फरपुर) एवं (cid:467)नम(cid:91)ल(cid:547) (सुपौल) स(cid:224)(cid:292)(cid:467)त (cid:292)खंड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547), गरखा (सारण) के विरुद्ध (cid:219)यायालय काय(cid:91) के (cid:292)(cid:467)त (cid:871)श(cid:876)थलता, पदा(cid:876)धकार(cid:547) के आदेश का अवहेलना, कत(cid:91)(cid:229)य के (cid:292)(cid:467)त लापरवाह(cid:547), (cid:232)वे(cid:205)छाचा(cid:464)रता, अनुशासनह(cid:547)नता, लोक (cid:871)शकायत (cid:467)नवारण पदा(cid:876)धकार(cid:547) के सम(cid:162) सुनवाई म(cid:581) उपि(cid:232)थत नह(cid:547)ं होने, शौचालय (cid:467)नमा(cid:91)ण के उपरांत (cid:292)ो(cid:215)साहन रा(cid:871)श भुगतान करने म(cid:581) लाभुक(cid:585) को जानबुझकर परेशान करने एवं सरकार(cid:547) काय(cid:91) म(cid:581) लापरवाह(cid:547) बरतने के आरोप पर िजला पदा(cid:876)धकार(cid:547), मुज(cid:221)फरपुर के प(cid:287)ांक- 5462 (cid:465)दनांक- 01.10.2016 एवं िजला पदा(cid:876)धकार(cid:547), सुपौल के प(cid:287)ांक- 418-2 (cid:465)दनांक- 31.05.2019 द्वारा आरोप प(cid:287) (cid:292)ा(cid:220)त हुआ ।

आरोप प(cid:287) म(cid:581) ग(cid:465)ठत आरोप एवं मो0 मोईनुद्दीन से (cid:292)ा(cid:220)त (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण के समी(cid:162)ोपरांत अ(cid:876)धसूचना सं(cid:201)या- 476950 (cid:465)दनांक-29.06.2021 मो0 मोईनुद्दीन, त(cid:215)काल(cid:547)न (cid:292)खंड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547), औराई (मुज(cid:221)फरपुर) एवं (cid:467)नम(cid:91)ल(cid:547) (सुपौल) स(cid:224)(cid:292)(cid:467)त (cid:292)खंड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547), गरखा (सारण) के विरुद्ध ''असंचया(cid:215)मक (cid:292)भाव से दो वेतन वृद्धि अवरुद्ध करने का दंड'' अ(cid:876)धरो(cid:874)पत (cid:873)कया गया ।

अ(cid:876)धरो(cid:874)पत दंड के विरुद्ध काया(cid:91)लय (cid:292)खंड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547), गरखा (सारण) के प(cid:287)ांक- 1287 (cid:465)दनांक- 26.07.2021 द्वारा पुन(cid:874)व(cid:91)लोकन आवेदन सम(cid:874)प(cid:91)त (cid:873)कया गया । पुन(cid:874)व(cid:91)लोकन अ(cid:223)यावेदन क(cid:551) समी(cid:162)ा (cid:874)वभाग द्वारा क(cid:551) गयी । समी(cid:162)ोपरांत पाया गया (cid:873)क मो0 मोईनुद्दीन द्वारा अपने अ(cid:223)यावेदन म(cid:581) (cid:873)कसी नए त(cid:216)य का उ(cid:227)लेख नह(cid:547)ं (cid:873)कया गया है ।

अत: समी(cid:162)ोपरांत मो0 मोईनुद्दीन के पुन(cid:874)व(cid:91)चार अ(cid:223)यावेदन को अ(cid:232)वीकृ त (cid:873)कया जाता है । उ(cid:200)त आदेश पर स(cid:162)म (cid:292)ा(cid:876)धकार का अनुमोदन (cid:292)ा(cid:220)त है।

आदेश:-आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:873)क अ(cid:876)धसूचना क(cid:551) (cid:292)(cid:467)त सभी संबं(cid:876)धत(cid:585) को सूचनाथ(cid:91) एवं आव(cid:230)यक कार(cid:91)वाई हेतु भेज द(cid:547) जाय ।

(cid:466)बहार-रा(cid:207)यपाल के आदेश से,

बालामु(cid:510)गन डी0, स(cid:876)चव।

------

काया(cid:91)लय आदेश

15 फरवरी 2023

सं0 (cid:274)ा0(cid:874)व0- 14(पटना) भोजपुर-06/2015—1575115---(cid:302)ीमती मंजु कु मार(cid:547), त(cid:215)काल(cid:547)न काय(cid:91)पालक दंडा(cid:876)धकार(cid:547), आरा सदर (भोजपुर) स(cid:224)(cid:292)(cid:467)त काय(cid:91)पालक दंडा(cid:876)धकार(cid:547), पटना(cid:871)सट(cid:547) के विरुद्ध अन(cid:876)धकृ त (cid:510)प से मु(cid:201)यालय से अनुपि(cid:232)थत रहने, (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण का जबाव सम(cid:874)प(cid:91)त नह(cid:547)ं करने, उ(cid:205)चा(cid:876)धका(cid:464)रय(cid:585) के आदेश क(cid:551) अवहेलना करने एवं (cid:232)वे(cid:205)छाचा(cid:464)रता बरतने आ(cid:465)द से संबं(cid:876)धत आरोप पर िजला पदा(cid:876)धकार(cid:547), भोजपुर के प(cid:287)ांक-297 (cid:465)दनांक-27.02.2015 के द्वारा आरोप प(cid:287) (cid:292)ा(cid:220)त हुआ ।

आरोप प(cid:287) म(cid:581) ग(cid:465)ठत आरोप एवं (cid:302)ीमती मंजु कु मार(cid:547) से (cid:292)ा(cid:220)त (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण के समी(cid:162)ोपरांत अ(cid:876)धसूचना सं(cid:201)या-1162898 (cid:465)दनांक-18.08.2022 द्वारा (cid:302)ीमती मंजु कु मार(cid:547), त(cid:215)काल(cid:547)न काय(cid:91)पालक दंडा(cid:876)धकार(cid:547), आरा सदर (भोजपुर) स(cid:224)(cid:292)(cid:467)त काय(cid:91)पालक दंडा(cid:876)धकार(cid:547), पटना(cid:871)सट(cid:547) के विरुद्ध ''असंचया(cid:215)मक (cid:292)भाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक एवं (cid:467)नदंन (वष(cid:91) 2015-16) अवम्द्ध करने का दंड'' अ(cid:876)धरो(cid:874)पत (cid:873)कया गया ।

अ(cid:876)धरो(cid:874)पत दंड के विरुद्ध (cid:302)ीमती मंजु कु मार(cid:547) द्वारा (cid:465)दनांक-29.08.2022 को पुन(cid:874)व(cid:91)लोकन आवेदन सम(cid:874)प(cid:91)त (cid:873)कया गया । पुन(cid:874)व(cid:91)लोकन अ(cid:223)यावेदन क(cid:551) समी(cid:162)ा (cid:874)वभाग द्वारा क(cid:551) गयी । समी(cid:162)ोपरांत पाया गया (cid:873)क (cid:302)ीमती मंजु कु मार(cid:547) द्वारा अपने अ(cid:223)यावेदन म(cid:581) कोई नया त(cid:216)य का उ(cid:227)लेख नह(cid:547)ं (cid:873)कया गया है ।10 (cid:464)बहार गजट, 1 मार्च 2023 अत: समी(cid:162)ोपरांत (cid:302)ीमती मंजु कु मार(cid:547) के पुन(cid:874)व(cid:91)चार अ(cid:223)यावेदन को अ(cid:232)वीकृ त (cid:873)कया जाता है । उ(cid:200)त आदेश पर स(cid:162)म (cid:292)ा(cid:876)धकार का अनुमोदन (cid:292)ा(cid:220)त है।

आदेश:-आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:873)क अ(cid:876)धसूचना क(cid:551) (cid:292)(cid:467)त सभी संबं(cid:876)धत(cid:585) को सूचनाथ(cid:91) एवं आव(cid:230)यक कार(cid:91)वाई हेतु भेज द(cid:547) जाय ।

(cid:466)बहार-रा(cid:207)यपाल के आदेश से,

बालामु(cid:510)गन डी0, स(cid:876)चव।

—————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 50—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

11 (cid:464)बहार गजट, 1 मार्च 2023

भाग-9-ख

िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण

सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द । ————— सूचना -------

No. 279---ANKITA W/O Bindhya Mani Prakash Resident of near Harilal Sweets, West Boring Canal Road Vide affidavit no. 670 dated 30-01-2023 will now be known as Ankita Prakash for all purposes in future.

ANKITA.

-------

No. 280---I, Varsha Upadhyay D/o Brahm Murti Upadhyay R/o Flat no. T-2 Om Nirmalaya Appt. Parmanand Path, Nageshwar Colony Boring Road Patna-1 Vide Afd no. 1571 Dated 27.12.2022 have changed my name from Km Varsha Upadhyaya to Varsha Upadhyay for all purposes.

Varsha Upadhyay.

-------

No. 285---I, Kamala Kumari, W/o Late Raja Ram Singh, R/o Orsi, P.O. Dhangaon, P.S. Tarari Bhojpur, Bihar, corresponding address-Qurater No.08, Navneet Bihar Rukanpura, P.O. B.V. College , P.S. Rupaspur, Baily Road, Patna- 14 Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 579 dt 06.02.23 that I have Changed my Surname from Kamala Kumari to Kamala Yadav.

Kamala Kumari.

—————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 50—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

12 (cid:464)बहार गजट, 1 मार्च 2023

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

—————

सं0 कारा/नि0को0(अधी0)-01-05/2020--1781 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग (कारा) ----- संकल्प 27 फरवरी 2023

श्री सुजीत कुमार झा, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, कटिहार सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, औरंगाबाद के विरूद्ध उनके मंडल कारा, कटिहार में पदस्थापन के दौरान दिनांक 30.08.2017 को बंदी मो0 मन्नान (मन्नु), पे0-लतीफ अंसारी के साथ दूसरे बंदी द्वारा की गयी मार-पीट की घटना, दिनांक 01.09.2017 को सोषल मीडिया में वीडियो वायरल होने, दैनिक समाचार पत्रों में खबर प्रकाषित होने एवं इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनलों में इस घटना का प्रसारण होने तथा कारा में प्रतिबंधित सामग्रियों की बरामदगी की घटना में बरती गई लापरवाही एवं कर्त्तव्यहीनता के आरोप के लिए गठित प्रपत्र 'क' के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2241 दिनांक 08.03.2021 द्वारा श्री सुजीत कुमार झा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, कटिहार सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, औरंगाबाद के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई, जिसमें आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को संचालन पदाधिकारी एवं वृत्ताधीक्षक, केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। 2. संचालन पदाधिकारी-सह-आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ के पत्रांक 899 दिनांक 31.03.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री झा के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित कुल 04 आरोपों में से आरोप संख्या-2 को अंशतः प्रमाणित तथा आरोप संख्या-01, 03 एवं 04 को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) के प्रावधान के तहत विभागीय ज्ञापांक 5909 दिनांक 26.05.2022 द्वारा श्री सुजीत कुमार झा को संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए आरोप संख्या-01, 03 एवं 04 के संबंध में संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष से विभागीय समीक्षा में पाई गई असहमति के अभिलेखित बिन्दुओं तथा आरोप संख्या-02 के अंशतः प्रमाणित पाये जाने के आलोक में उनसे पन्द्रह (15) दिनों के अन्दर द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब/लिखित अभ्यावेदन की मांग की गई।

4. तद्‌आलोक में श्री सुजीत कुमार झा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब के सम्यक्‌ विश्लेषणोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक-11271 दिनांक-09.11.2022 द्वारा उन पर निम्नांकित दंड अधिरोपित किया गया :-

''संचयात्मक प्रभाव से चार (04) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड।'' 5. उपर्युक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री सुजीत कुमार झा द्वारा अपने पत्रांक 294 दिनांक 24.01.2023 के माध्यम से पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया है, जिसमें उनका कहना है कि उनके मंडल कारा, कटिहार में पदस्थापन के दौरान एक बंदी द्वारा कथित वीडियो दिनांक-30.08.2017 को वायरल किया गया। इस संबंध में तत्कालीन कारा उप महानिरीक्षक (D.I.G.) द्वारा जाँच की गई थी, परन्तु उन्हें किसी भी रूप में आरोपित नहीं किया गया। विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी-सह-आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ द्वारा उन्हें चार (4) आरोपों में से तीन (3) को पूर्णतः अप्रमाणित किया गया, साथ ही एक (1) आरोप को सिर्फ अंशतः प्रमाणित किया गया तथापि विभागीय संकल्प ज्ञापांक-11271 दिनांक-09.11.2022 द्वारा उन्हें '' संचयात्मक प्रभाव से चार (04) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड '' दिया गया।

श्री झा का अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में कहना है कि वे लगातार कारा हित तथा अपने कर्त्तव्य के प्रति सजग तथा सतर्क रहे हैं। उनका कहना है कि मंडल कारा, कटिहार के बाद मंडल कारा, शिवहर तथा वर्तमान मंडल कारा, औरंगाबाद के अधीक्षक रहने के दरम्यान कभी भी अवैध सामग्री कारा के अन्दर नहीं पहुँचने दिये हैं। मंडल कारा, कटिहार की संरचना ऐसी थी कि बाहर से मोबाईल तथा अन्य अवैध सामग्री फेंकी जाती थी, तथापि उन्होंने कई तलाशी अभियान13 (cid:464)बहार गजट, 1 मार्च 2023 चलाया, उन्होंने कई F.I.R किया। बराबर सीमित संसाधन के बावजूद कारा प्रशासन को कारगर रूप से सम्पन्न किया। श्री झा का कहना है कि विभागीय कार्यवाही में किसी भी साक्षियों ने उनके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, तथापि इतना बड़ा दण्ड अधिरोपित कर देने से वे काफी हतोत्साहित तथा असहज महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे सदा कारा हित तथा प्रशासन को पूर्ण तत्परता से लागू करवाने हेतु तत्पर रहे हैं। श्री झा द्वारा उपरोक्त बातों पर पुनर्विचार कर आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया गया है। 6. श्री झा के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा की गई। श्री झा का अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में कहना है कि मंडल कारा, कटिहार की संरचना ऐसी थी कि बाहर से मोबाईल तथा अन्य अवैध सामग्री फेंकी जाती थी, तथापि उन्होंने कई तलाशी अभियान चलाया, उन्होंने कई F.I.R किया। बराबर सीमित संसाधन के बावजूद कारा प्रशासन को कारगर रूप से सम्पन्न किया। जबकि दिनांक-01.09.2017 को बंदी के साथ मार-पीट की घटना का वीडियो वायरल होने के पश्चात्‌ दिनांक-04.09.2017 को तत्कालीन उप महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना द्वारा मंडल कारा, कटिहार के निरीक्षण में चार (04) स्पीकर सहित एक (01) Audio Player पाया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि कारा के अन्दर बंदियोे द्वारा मोबाईल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसी निषिद्ध सामग्रियों का इस्तेमाल बिना रोक-टोक के किया जा रहा था। स्पष्ट है कि श्री झा द्वारा कारा का सत्‌त निरीक्षण/औचक तलाशी की कार्रवाई नहीं की जा रही थी। साथ ही यह स्पष्ट होता है कि दिनांक-01.09.2017 को वीडियो वायरल होने की घटना के बाद भी श्री झा द्वारा किसी प्रकार की प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, फलस्वरूप दिनांक-04.09.2017 को कारा के अन्दर बंदी कक्ष से प्रतिबंधित सामग्री की बरामदगी हुई है। श्री झा द्वारा अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में पुनः उन्हीं बातों को दोहराया गया है, जिसका उल्लेख उन्होंने पूर्व में अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में किया था। श्री झा से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब के समीक्षोपरान्त उसे स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। तदोपरान्त बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श प्राप्त कर विधिवत्‌ प्रक्रिया का पालन करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के आदेशानुसार दण्ड अधिरोपित किया गया है।

7. उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री सुजीत कुमार झा द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरती गई है। परिणामस्वरूप कारा के अन्दर से वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ तथा प्रतिबंधित सामग्रियाँ बरामद हुई है। इसके लिए विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त कर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री झा को ''संचयात्मक प्रभाव से चार (04) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड'' अधिरोपित किया गया है।

8. अतः श्री सुजीत कुमार झा, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, कटिहार सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, औरंगाबाद के विरूद्ध गठित आरोप की प्र—ति एवं गंभीरता पर विचार करने के उपरांत बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त कर समेकित रूप से उन्हें दिया गया दण्ड न्यायोचित है एवं इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः इनके पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वी—त किया जाता है। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रजनीष कुमार सिंह, संयुक्त सचिव-सह-निदेषक (प्र0)।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 50—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 03 January 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2023-01-03.9/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2023-01-03.9.