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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 04 January 2023

Published 04 January 2023

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2023-01-04.25
Languages
English, Hindi

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सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ अ0पा0-34/2022-अ0पा0-34/2022-अ0पा0-34/2022-अ0पा0-34/2022-877877877877 वित्त विभागवित्त विभागवित्त विभागवित्त विभाग ——— संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 26 दिसम्बर, 202226 दिसम्बर, 202226 दिसम्बर, 202226 दिसम्बर, 2022

बिहार लोक वित्त एवं नीति संस्थान (Bihar Institute of Public Finance and Policy) की की की की विषयः-विषयः-विषयः-विषयः- बिहार लोक वित्त एवं नीति संस्थान बिहार लोक वित्त एवं नीति संस्थान बिहार लोक वित्त एवं नीति संस्थान स्थापना के संबंध में।स्थापना के संबंध में।स्थापना के संबंध में।स्थापना के संबंध में। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (National Institute of Public Finance and Policy) की तर्ज पर बिहार सरकार के वित्त विभाग को शोध सहायता प्रदान करने तथा वित्तीय मामलों में अनुसंधान संस्था के रूप में कार्य करने हेतु वर्ष 2008 में एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इन्स्टीच्यूट (ADRI) के अंतर्गत लोक वित्त एवं आर्थिक नीति केन्द्र (CEPPF) की स्थापना की गई थी। इस केन्द्र का मुख्य कार्य वित्तीय मामलों में अनुसंधान कार्य करने के साथ राज्य सरकार को आर्थिक मामलों में सुझाव एवं सहयोग प्रदान करना था।

2222.... वर्तमान परिस्थिति में राज्य सरकार के कार्याें में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। चूकि लोक वित्त एवं आर्थिक नीति केन्द्र (CEPPF) आद्री का एक केन्द्र है एवं इसपर आद्री के नियम लागू हैं, जिसके कारण इस केन्द्र के पेशेवर कार्य-कलाप तथा प्रशासनिक कार्यों में व्यवहारिक कठिनाई हो रही थी। इस केन्द्र के गुणवत्ता के स्तर को और बेहतर बनाने तथा कालबद्ध तरीके से दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित कराने के लिए इस संस्था के संगठन एवं प्रशासन को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता महसूस हो रही थी।

3333.... अतः लोक वित्त एवं आर्थिक नीति केन्द्र (CEPPF) को आद्री से पृथक करते हुए तथा संगठन को अधिक स्वायत एवं सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन एक नई संस्था ''''बिहार लोक वित्त एवं बिहार लोक वित्त एवं बिहार लोक वित्त एवं बिहार लोक वित्त एवं नीति संस्थानीति संस्थानीति संस्थानीति संस्थान न न न (Bihar Institute of Public Finance and Policy)' स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

4444.... यह संस्था मुख्य रूप से वित्तीय मामलों में एक अनुसंधान केन्द्र के रूप में कार्य करेगा तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये जानेवाले निम्न प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करेगा :

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1. राज्य सरकार के राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) की वर्तमान स्थिति की समीक्षा एवं उसके निवारण के लिए उपाय तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न प्रतिवेदन तैयार करना।

2. सरकार के कर एवं गैर कर राजस्व की स्थिति का मूल्यांकन और इसके आंतरिक श्रोतों में वृद्धि के तरीकों का सुझाव।

3. सरकार की अल्पकालिक/मध्यकालिक/दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में प्रभावी एवं व्यवहारमूलक ऋण प्रबंधन रणनीति की पहचान करना और ऐसी रणनीतियों को कार्यान्वित करने में सरकार की भूमिका की जाँच करना एवं सुझाव देना।

4. राज्य सरकार के व्यय की उपयोगिता का अध्ययन और प्रस्तावित व्यय के उद्‌देश्यों की पूर्ति में होनेवाली संस्थागत कठिनाईओं को दूर करने के लिए सुझाव।

5. केन्द्र-राज्य वित्तीय संबंधों की समीक्षा तथा केन्द्र के समक्ष राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए आवश्यक सुझाव देना एवं केन्द्रीय वित्त आयोग के लिए राज्य सरकार को ज्ञापन तैयार करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।

6. आर्थिक सर्वेक्षण, हरित बजट, बाल बजट, जेंडर बजट, एफ.आर.बी.एम प्रतिवेदन आदि का नियमित रूप से तैयार करने में वित्त विभाग के साथ सहयोग करना।

7. राज्य सरकार के उपयोग हेतु फॉर्म और समेकित आर्थिक डाटा बैंक का संकलन। 8. लोक वित्त के विषयाें पर राष्ट्रीय और अन्र्तराष्ट्रीय गोष्ठी/सेमिनार आयोजित करना एवं राज्य के बाहर के विशेषज्ञों को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करना।

9. संस्थान स्वायत्त अकादमिक संस्था के रूप में कार्य करेगा, आर्थिक सुझाव देगा और वित्त विभाग/राज्य सरकार, राष्ट्रीय और अन्र्तराष्ट्रीय विकास संगठनों द्वारा समय-समय पर समनुदेशित आर्थिक शोध कार्य करेगा।

5555.... इस संस्थान का अपना नियम एवं विनियम (Rules and Regulations) तथा संगम ज्ञापन (Memorandum of Association) होगा, जिसकी प्रति अनुलग्नक-अनुलग्नक-अनुलग्नक-अनुलग्नक-1111 एवं 2एवं 2एवं 2एवं 2 के रूप में संलग्न है। 6666....इस संस्थान का प्रशासी विभाग वित्त विभाग होगा एवं इसके पदेन अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग होंगे। संस्थान के सफल संचालन के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होेगा, जिसके निदेशन एवं नियंत्रण में यह संस्थान कार्य करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स निम्न प्रकार होगा :-

(i) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग - पदेन अध्यक्ष (ii) निदेशक, बिहार लोक वित्त एवं नीति संस्थान - सदस्य सचिव (iii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव - सदस्य योजना एवं विकास विभाग (iv) सचिव (संंसाधन) - सदस्य (v) सचिव (व्यय) - सदस्य (vi) राष्ट्रीय स्तर के तीन विख्यात अर्थशास्त्री - सदस्य

अर्थशास्त्रियों का मनोनयन संस्थान के अध्यक्ष की सहमति से राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। इनमें एक महिला सदस्य होंगी।

7777.... इस संस्थान के अंतर्गत स्वीकृत पद वही होंगे, जो वर्तमान में लोक वित्त एवं आर्थिक नीति केन्द्र के लिए हैं। लोक वित्त एवं आर्थिक नीति केन्द्र (CEPPF) के सभी पद लोक वित्त एवं नीति संस्थान (BIPFP) में स्थानांतरित कर दिए जायेंगे।

8888.... नये संस्थान (बिहार लोक वित्त एवं नीति संस्थान) के लिए शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक कर्मियों के चयन हेतु एक चयन समिति का गठन किया जायेगा। इस समिति के अध्यक्ष संस्थान के अध्यक्ष होंगे। यह चयन समिति CEPPF में वर्तमान में कार्यरत कर्मियों का उनके अनुभव एवं योग्यता के आधार पर चयन करेगी। बिहार लोक वित्त एवं नीति संस्थान में कार्यरत शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक, कर्मी राज्य सरकार का सेवी नहीं होगा। संस्थान के कर्मियों की सेवा-शर्त्त का निर्धारण वित्त विभाग के परामर्श से बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

9999.... लोक वित्त एवं आर्थिक नीति केन्द्र (CEPPF) की सभी परिसंपति और देयताएं (Assets and Liabilities) नये संस्थान को हस्तांतरित की जायेंगी।

10101010.... इस संस्थान के संचालन के लिए वित्त विभाग द्वारा प्रतिवर्ष अनुदान (Grants-in-Aid) के रूप में राशि उपलब्ध कराई जायेगी। यह अनुदान की राशि स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में नया बजट शीर्ष खोलकर उपलब्ध कराई जायेगी।3 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू24द्ध4 ष् 2;बपकरू24द्ध22 11111111.... बिहार लोक वित्त एवं नीति संस्थान 01 अप्रैल, 2023 से कार्य करेगी। इसके साथ ही लोक वित्त एवं आर्थिक नीति केन्द्र (CEPPF) से संबंधित सभी तरह के पूर्व में निर्गत राज्य सरकार के संकल्प/अधिसूचना/आदेश/निदेश को दिनांक 01.04.2023 से विलोपित माना जायेगा। राज्य सरकार आद्री के अंन्तर्गत गठित लोक वित्त एवं आर्थिक नीति केन्द्र (CEPPF) से किसी भी प्रकार का कार्य नहीं लेगी। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार आदेशः-आदेशः-आदेशः-आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।ेजी जाय।ेजी जाय।ेजी जाय। के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भ के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भ के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भ

आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, एस0 सिद्धार्थ,एस0 सिद्धार्थ,एस0 सिद्धार्थ,एस0 सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिवअपर मुख्य सचिवअपर मुख्य सचिवअपर मुख्य सचिव।।।।

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Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 04 January 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2023-01-04.25/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2023-01-04.25.