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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 05 January 2023

Published 05 January 2023

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2023-01-05.32
Languages
English, Hindi
(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

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15 1944 ;0द्ध

(0 32) ए ;बपकरू232द्धए 5 ;बपकरू547द्ध 2023

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

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अधिसूचना

30 दिसम्बर 2022

सं॰ 03/स्था0 रा0अ0 (64वीं पदस्थापन)-29/2021/692(3)रा0—बिहार लोक सेवा आयोग की 64वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाफल के आधार पर बिहार राजस्व सेवा में नियुक्ति हेतु अनुशंसित एवं विभागीय अधिसूचना सं0-401, दिनांक-15.11.2021 के माध्यम से राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड पद पर नवनियुक्त तथा सम्प्रति विभाग में पदस्थापन हेतु प्रतिक्षारत सुश्री कुमारी निशु सिंह (अनुक्रमांक-568926, मेधा क्रमांक-504, जन्म तिथि-14.03.1995, गृह जिला-सारण) को राजस्व अधिकारी के पद पर अंचल कार्यालय-पटना सदर, पटना में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

2. (i). सुश्री सिंह को निदेश दिया जाता है कि जिला समाहर्त्ता, पटना के समक्ष अविलम्ब योगदान

समर्पित करें। योगदान के समय फोटो युक्त नियुक्ति पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत किये जाने/दिखाये जाने पर

हीं योगदान स्वीकृत किया जा सकेगा।

(ii). योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत

स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(iii) सामान्य प्रशासन विभाग (तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प सं0-1919 दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने/न देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान/प्रभार ग्रहण के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 3. (i) नवनियुक्त/नवपदस्थापित अधिकारी का पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में औपबंधिक रूप से नियुक्ति एवं पदस्थापन की गयी है। (ii) नवनियुक्त/नवपदस्थापित अधिकारी द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के संबंध में कोई भिन्न सूचना पाये जाने एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में प्रतिकूल तथ्य प्रतिवेदित होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी की सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी एवं उनके विरूद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। 2 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 5 जनवर(cid:547) 2023 (iii) नवनियुक्त/नवपदस्थापित राजस्व अधिकारी का परीक्ष्यमान अवधि 2 वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी। (iv) नवनियुक्त/नवपदस्थापित राजस्व अधिकारी को विभाग में योगदान की तिथि (दिनांक-

07.06.2022 के पूर्वाह्‌न) से ही उनके वेतनादि का भुगतान विभाग स्तर से प्रेषित अनुपस्थिति विवरणी के

आधार पर संबंधित नवपदस्थापन कार्यालय से किया जाएगा। अनुपस्थिति विवरणी के संबंध में अलग से

सूचना दी जायेगी।

4. नवनियुक्त/नवपदस्थापित अधिकारी को पदस्थापन स्थान पर योगदान करने हेतु आने-जाने के

लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

5. वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0-1964, दिनांक-21.08.2005 एवं पत्रांक-768 पे0को0,

दिनांक-03.07.2007 के आलोक में नवनियुक्त/नवपदस्थापित अधिकारी की सेवा नई अंशदायी पेंशन

योजना के प्रावधानों से आच्छादित होंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,0/- कंचन कपूर, सरकार के संयुक्त सचिव।

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;बपकरू162द्धए ;बपकरू289द्धए ;बपकरू464द्धए ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध ;बपकरू464द्ध;बपकरू289द्ध ;बपकरू464द्ध ;द्ध 32.571़10.0;बपकरू547द्ध00 Website: http://egazette.bih.nic.in
Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 05 January 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2023-01-05.32/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2023-01-05.32.