िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 (cid:464)बहार गजट
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 21 पौष 1944 (श0) सं(cid:201)या 02 पटना, बुधवार, ———————— 11 जनवरी 2023 (ई0) विषय-सूची पृष्ठ भाग-1— नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-22 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। ---
भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।
---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।
---
भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---
भाग-4—बिहार अधिनियम ---
पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-9—वि(cid:6980)ापन
---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 23-23 पूरक
---
पूरक-क 24-27
2 (cid:464)बहार गजट, 11 जनवरी 2023भाग-1 िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन, बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत सूचनाएं।
—————
वाणिज्य-कर विभाग
-----
अधिसूचनाएं
27 दिसम्बर 2022
सं0 कौन/भी-104/2019-268/सी--वाहन संख्या-BR-01GE/4302 पर लदे माल एवं उनसे सम्बन्धित कागजातों के निष्पादन के क्रम में हो रही घटनाओं से संबंधित रिकॉर्ड एक विडियो क्लिप के रूप में दिनांक 11.03.2019 को वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय, बिहार, पटना को प्राप्त हुआ। विडियो क्लिप प्राप्त होने के उपरान्त मामले की जाँच करायी गयी। जाँच के क्रम में पाया गया कि यह विडियो क्लिप अन्वेषण ब्यूरो, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के संयुक्त जाँच दल द्वारा दिनांक-06.03.2019 को जब्त वाहन संख्या-BR-01GE/4302 के निष्पादन की प्रक्रिया से संबंधित है। उक्त विडियो क्लिप को देखने एवं सुनने से यह स्पष्ट हुआ कि किसी पदाधिकारी के कक्ष में एवं कक्ष के बाहर कार्यालय परिसर में उपरोक्त जब्त वाहन पर लदे माल एवं उनसे सम्बन्धित कागजातों के निष्पादन के क्रम में हो रही घटनाओं को रिकॉर्ड किया गया है। इसमें एक पदाधिकारी श्री बजरंगी प्रसाद, राज्य कर संयुक्त आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा सम्पूर्ण अवधि में मूक श्रोता के रूप में दिख रहे हैं जबकि दो अन्य पदाधिकारी श्री जीतेन्द्र कुमार, राज्य कर सहायक आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा एवं श्री सिकंदर साव, राज्य कर सहायक आयुक्त, दरभंगा अंचल, दरभंगा विभिन्न अवसरों पर किसी व्यक्ति से वार्ता करते दिख रहे हैं। प्रस्तुत मामले में वाहन को जब्त किये जाने का कारण "Prima facie the documents tendered are found to be defective" एवं "the genuineness of the goods in transit (its quantity etc.) and/or tendered documents require further verification" दर्शाया गया है। दिनांक 07.03.2019 को वाहन पर लदे माल का भौतिक सत्यापन श्री सिकन्दर साव, राज्य कर सहायक आयुक्त एवं श्री जीतेन्द्र कुमार, राज्य कर सहायक आयुक्त द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया है। प्रपत्र GST MOV-04 में तैयार भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में 1 (one) old bed broken and Alna (old) Personal (repair) का उल्लेख किया गया, जिसके समर्थन में वाहन चालक द्वारा कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किये गये। भौतिक सत्यापन के उपरान्त तैयार Physical verification report में अलना की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया जबकि प्राप्त विडियो क्लिप में स्पष्ट रूप से इनकी संख्या 10 (दस) सुनी गयी। इस प्रकार यह कृत्य बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 129 एवं संगत नियमावली के नियम 138 का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया। भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में अलना की संख्या का उल्लेख नहीं किये जाने के कारण इस पर शास्ति अधिरोपण की कार्रवाई नहीं हुई फलस्वरूप सरकारी राजस्व की क्षति भी पायी गयी। किसी अर्द्धन्यायिक मामले के निष्पादन का तरीका न्यायिक मामलों की तरह किया जाना अपेक्षित है। निष्पादन की कार्यवाही में किसी प्रकार का गैर जिम्मेदार/अप्रासंगिक वार्तालाप अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया के विरूद्ध है। प्राप्त विडियो क्लिप को देखने एवं सुनने से स्पष्ट होता है कि जप्त वाहन के संदर्भ में कार्यवाही का संचालन श्री सिकन्दर साव, राज्य कर सहायक आयुक्त एवं श्री जीतेन्द्र कुमार, राज्य कर सहायक आयुक्त द्वारा अलग-अलग अवसरों पर अलग-अलग से वार्तालाप किया जा रहा है। इस मामले का निष्पादन Proper Officer अर्थात् श्री जीतेन्द्र कुमार द्वारा ही किया जाना अपेक्षित था परंतु विडियो क्लिप के अनुसार जब्त वाहन के निष्पादन में श्री सिकन्दर साव, राज्य कर सहायक आयुक्त की संलिप्तता भी देखी एवं सुनी गयी। जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3(1)(i) का उल्लंघन पाया गया। वाहन संख्या BR01-GE-4302 के निष्पादन के क्रम मे बरती गयी उक्त अनियमितता एवं गैर जिम्मेदार/अप्रासंगिक वार्तालाप के संबंध मे विडियो क्लिप प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई करते हुए विभागीय पत्रांक-112/सी दिनांक-01.04.2019 द्वारा श्री बजरंगी प्रसाद, तत्कालीन राज्य कर संयुक्त आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण के सम्यक् समीक्षोंपरांत असहमत होते हुए श्री प्रसाद के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए बचाव अभिकथन की मांग की गयी। इनसे प्राप्त बचाव अभिकथन की सम्यक समीक्षा की गयी एवं असहमत होते हुए संकल्प ज्ञापांक-69/सी दिनांक-02.06.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में श्री बजरंगी प्रसाद, राज्य कर संयुक्त आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो मगध प्रमंडल गया के विरूद्ध लगाये गये आरोपो को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(2) के प्रावधानानुसार संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित अप्रमाणित आरोपों से असहमत होते हुये असहमति के बिन्दु सक्षम प्राधिकार3 (cid:464)बहार गजट, 11 जनवरी 2023 द्वारा अभिलेखित किये गये। तत्पश्चात् जांच प्रतिवेदन एवं अभिलेखित असहमति के बिन्दु संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-189/सी॰(अनु॰) दिनांक-11.10.2022 द्वारा श्री प्रसाद से अभ्यावेदन/निवेदन की मांग की गयी। श्री बजरंगी प्रसाद, तत्कालीन राज्य कर संयुक्त आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा सम्प्रति राज्य कर संयुक्त आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, मगध प्रमंडल, गया से प्राप्त अभ्यावेदन/निवेदन के सम्यक समीक्षोपरान्त असहमत होते हुए इन्हें चेतावनी संसूचित किये जाने का निर्णय लिया जाता है। प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, पंकज कुमार सिन्हा, राज्य कर अपर आयुक्त-सह-संयुक्त सचिव।
-----
27 दिसम्बर 2022
सं0 कौन/भी-104/2019-267/सी--वाहन संख्या-BR-01GE/4302 पर लदे माल एवं उनसे सम्बन्धित कागजातों के निष्पादन के क्रम में हो रही घटनाओं से संबंधित रिकॉर्ड एक विडियो क्लिप के रूप में दिनांक 11.03.2019 को वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय, बिहार, पटना को प्राप्त हुआ। विडियो क्लिप प्राप्त होने के उपरान्त मामले की जाँच करायी गयी। जाँच के क्रम में पाया गया कि यह विडियो क्लिप अन्वेषण ब्यूरो, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के संयुक्त जाँच दल द्वारा दिनांक-06.03.2019 को जब्त वाहन संख्या-BR-01GE/4302 के निष्पादन की प्रक्रिया से संबंधित है। उक्त विडियो क्लिप को देखने एवं सुनने से यह स्पष्ट हुआ कि किसी पदाधिकारी के कक्ष में एवं कक्ष के बाहर कार्यालय परिसर में उपरोक्त जब्त वाहन पर लदे माल एवं उनसे सम्बन्धित कागजातों के निष्पादन के क्रम में हो रही घटनाओं को रिकॉर्ड किया गया है। इसमें एक पदाधिकारी श्री बजरंगी प्रसाद, राज्य कर संयुक्त आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा सम्पूर्ण अवधि में मूक श्रोता के रूप में दिख रहे हैं जबकि दो अन्य पदाधिकारी श्री जीतेन्द्र कुमार, राज्य कर सहायक आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा एवं श्री सिकंदर साव, राज्य कर सहायक आयुक्त, दरभंगा अंचल, दरभंगा विभिन्न अवसरों पर किसी व्यक्ति से वार्ता करते दिख रहे हैं। प्रस्तुत मामले में वाहन को जब्त किये जाने का कारण "Prima facie the documents tendered are found to be defective" एवं "the genuineness of the goods in transit (its quantity etc.) and/or tendered documents require further verification" दर्शाया गया है। दिनांक 07.03.2019 को वाहन पर लदे माल का भौतिक सत्यापन श्री सिकन्दर साव, राज्य कर सहायक आयुक्त एवं श्री जीतेन्द्र कुमार, राज्य कर सहायक आयुक्त द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया है। प्रपत्र GST MOV-04 में तैयार भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में 1 (one) old bed broken and Alna (old) Personal (repair) का उल्लेख किया गया, जिसके समर्थन में वाहन चालक द्वारा कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किये गये। भौतिक सत्यापन के उपरान्त तैयार Physical verification report में अलना की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया जबकि प्राप्त विडियो क्लिप में स्पष्ट रूप से इनकी संख्या 10 (दस) सुनी गयी। इस प्रकार यह कृत्य बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 129 एवं संगत नियमावली के नियम 138 का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया। भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में अलना की संख्या का उल्लेख नहीं किये जाने के कारण इस पर शास्ति अधिरोपण की कार्रवाई नहीं हुई फलस्वरूप सरकारी राजस्व की क्षति भी पायी गयी। किसी अर्द्धन्यायिक मामले के निष्पादन का तरीका न्यायिक मामलों की तरह किया जाना अपेक्षित है। निष्पादन की कार्यवाही में किसी प्रकार का गैर जिम्मेदार/अप्रासंगिक वार्तालाप अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया के विरूद्ध है। प्राप्त विडियो क्लिप को देखने एवं सुनने से स्पष्ट होता है कि जप्त वाहन के संदर्भ में कार्यवाही का संचालन श्री सिकन्दर साव, राज्य कर सहायक आयुक्त एवं श्री जीतेन्द्र कुमार, राज्य कर सहायक आयुक्त द्वारा अलग-अलग अवसरों पर अलग-अलग से वार्तालाप किया जा रहा है। इस मामले का निष्पादन Proper Officer अर्थात् श्री जीतेन्द्र कुमार द्वारा ही किया जाना अपेक्षित था परंतु विडियो क्लिप के अनुसार जब्त वाहन के निष्पादन में श्री सिकन्दर साव, राज्य कर सहायक आयुक्त की संलिप्तता भी देखी एवं सुनी गयी। जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3(1)(i) का उल्लंघन पाया गया। वाहन संख्या BR01-GE-4302 के निष्पादन के क्रम मे बरती गयी उक्त अनियमितता एवं गैर जिम्मेदार/अप्रासंगिक वार्तालाप के संबंध मे विडियो क्लिप प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई करते हुए विभागीय पत्रांक-111/सी दिनांक-01.04.2019 द्वारा श्री जीतेन्द्र कुमार, तत्कालीन राज्य कर सहायक आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। प्राप्त स्पष्टीकरण के सम्यक् समीक्षोंपरांत असहमत होते हुए श्री कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए बचाव अभिकथन की मांग की गयी। इनसे प्राप्त बचाव अभिकथन की सम्यक समीक्षा की गयी एवं असहमत होते हुए संकल्प ज्ञापांक-71/सी दिनांक-02.06.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में श्री जीतेन्द्र कुमार, तत्कालीन राज्य कर सहायक आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा सम्प्रति राज्य कर सहायक आयुक्त, मोतिहारी अंचल, मोतिहारी के विरूद्ध लगाये गये आरोपो में से एक आरोप (श्री जीतेन्द्र कुमार एवं एक अन्य पदाधिकारी द्वारा अलग-अलग अवसरों पर अलग-अलग से वार्तालाप करने के आरोप) को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया, जबकि अन्य आरोपों अप्रमाणित करार दिया गया। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(2) के प्रावधानानुसार संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित अप्रमाणित आरोपों से असहमत होते हुये असहमति के बिन्दु सक्षम प्राधिकार द्वारा अभिलेखित किये गये। तत्पश्चात् जांच प्रतिवेदन एवं अभिलेखित असहमति के बिन्दु संलग्न करते हुए विभागीय4 (cid:464)बहार गजट, 11 जनवरी 2023 पत्रांक-191/सी॰(अनु॰) दिनांक-11.10.2022 द्वारा श्री कुमार से अभ्यावेदन/निवेदन की मांग की गयी। श्री जीतेन्द्र कुमार, तत्कालीन राज्य कर सहायक आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा सम्प्रति राज्य कर सहायक आयुक्त, मोतिहारी अंचल, मोतिहारी से प्राप्त अभ्यावेदन/निवेदन को सम्यक समीक्षोपरान्त स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए देय अगली वार्षिक वेतनवृद्धि की तिथि से दो वार्षिक वेतनवृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का निर्णय लिया जाता है। प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, पंकज कुमार सिन्हा, राज्य कर अपर आयुक्त-सह-संयुक्त सचिव।
-----
27 दिसम्बर 2022
सं0 कौन/भी-104/2019-266/सी--वाहन संख्या-BR-01GE/4302 पर लदे माल एवं उनसे सम्बन्धित कागजातों के निष्पादन के क्रम में हो रही घटनाओं से संबंधित रिकॉर्ड एक विडियो क्लिप के रूप में दिनांक 11.03.2019 को वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय, बिहार, पटना को प्राप्त हुआ। विडियो क्लिप प्राप्त होने के उपरान्त मामले की जाँच करायी गयी। जाँच के क्रम में पाया गया कि यह विडियो क्लिप अन्वेषण ब्यूरो, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के संयुक्त जाँच दल द्वारा दिनांक-06.03.2019 को जब्त वाहन संख्या-BR-01GE/4302 के निष्पादन की प्रक्रिया से संबंधित है। उक्त विडियो क्लिप को देखने एवं सुनने से यह स्पष्ट हुआ कि किसी पदाधिकारी के कक्ष में एवं कक्ष के बाहर कार्यालय परिसर में उपरोक्त जब्त वाहन पर लदे माल एवं उनसे सम्बन्धित कागजातों के निष्पादन के क्रम में हो रही घटनाओं को रिकॉर्ड किया गया है। इसमें एक पदाधिकारी श्री बजरंगी प्रसाद, राज्य कर संयुक्त आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा सम्पूर्ण अवधि में मूक श्रोता के रूप में दिख रहे हैं जबकि दो अन्य पदाधिकारी श्री जीतेन्द्र कुमार, राज्य कर सहायक आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा एवं श्री सिकंदर साव, राज्य कर सहायक आयुक्त, दरभंगा अंचल, दरभंगा विभिन्न अवसरों पर किसी व्यक्ति से वार्ता करते दिख रहे हैं। प्रस्तुत मामले में वाहन को जब्त किये जाने का कारण "Prima facie the documents tendered are found to be defective" एवं "the genuineness of the goods in transit (its quantity etc.) and/or tendered documents require further verification" दर्शाया गया है। दिनांक 07.03.2019 को वाहन पर लदे माल का भौतिक सत्यापन श्री सिकन्दर साव, राज्य कर सहायक आयुक्त एवं श्री जीतेन्द्र कुमार, राज्य कर सहायक आयुक्त द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया है। प्रपत्र GST MOV-04 में तैयार भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में 1 (one) old bed broken and Alna (old) Personal (repair) का उल्लेख किया गया, जिसके समर्थन में वाहन चालक द्वारा कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किये गये। भौतिक सत्यापन के उपरान्त तैयार Physical verification report में अलना की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया जबकि प्राप्त विडियो क्लिप में स्पष्ट रूप से इनकी संख्या 10 (दस) सुनी गयी। इस प्रकार यह कृत्य बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 129 एवं संगत नियमावली के नियम 138 का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया। भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में अलना की संख्या का उल्लेख नहीं किये जाने के कारण इस पर शास्ति अधिरोपण की कार्रवाई नहीं हुई फलस्वरूप सरकारी राजस्व की क्षति भी पायी गयी। किसी अर्द्धन्यायिक मामले के निष्पादन का तरीका न्यायिक मामलों की तरह किया जाना अपेक्षित है। निष्पादन की कार्यवाही में किसी प्रकार का गैर जिम्मेदार/अप्रासंगिक वार्तालाप अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया के विरूद्ध है। प्राप्त विडियो क्लिप को देखने एवं सुनने से स्पष्ट होता है कि जप्त वाहन के संदर्भ में कार्यवाही का संचालन श्री सिकन्दर साव, राज्य कर सहायक आयुक्त एवं श्री जीतेन्द्र कुमार, राज्य कर सहायक आयुक्त द्वारा अलग-अलग अवसरों पर अलग-अलग से वार्तालाप किया जा रहा है। इस मामले का निष्पादन Proper Officer अर्थात् श्री जीतेन्द्र कुमार द्वारा ही किया जाना अपेक्षित था परंतु विडियो क्लिप के अनुसार जब्त वाहन के निष्पादन में श्री सिकन्दर साव, राज्य कर सहायक आयुक्त की संलिप्तता भी देखी एवं सुनी गयी। जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3(1)(i) का उल्लंघन पाया गया। वाहन संख्या BR01-GE-4302 के निष्पादन के क्रम मे बरती गयी उक्त अनियमितता एवं गैर जिम्मेदार/अप्रासंगिक वार्तालाप के संबंध मे विडियो क्लिप प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई करते हुए विभागीय पत्रांक-110/सी दिनांक-01.04.2019 द्वारा श्री सिकन्दर साव, तत्कालीन राज्य कर सहायक आयुक्त, दरभंगा अंचल, दरभंगा से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। प्राप्त स्पष्टीकरण के सम्यक् समीक्षोंपरांत असहमत होते हुए श्री साव के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए बचाव अभिकथन की मांग की गयी। इनसे प्राप्त बचाव अभिकथन की सम्यक समीक्षा की गयी एवं असहमत होते हुए संकल्प ज्ञापांक-70/सी दिनांक-02.06.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में श्री सिकन्दर साव, तत्कालीन राज्य कर सहायक, दरभंगा अंचल, दरभंगा सम्प्रति राज्य कर सहायक आयुक्त, बगहा अंचल, बगहा के विरूद्ध लगाये गये आरोपो में से एक आरोप (श्री सिकन्दर साव एवं एक अन्य पदाधिकारी द्वारा अलग-अलग अवसरों पर अलग-अलग से वार्तालाप करने के आरोप) को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया, जबकि अन्य आरोपों अप्रमाणित करार दिया गया। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(2) के प्रावधानानुसार संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित अप्रमाणित आरोपों से असहमत होते हुये असहमति के बिन्दु सक्षम प्राधिकार द्वारा अभिलेखित किये गये। तत्पश्चात् जांच प्रतिवेदन एवं अभिलेखित असहमति के बिन्दु संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-190/सी॰(अनु॰) दिनांक-11.10.2022 द्वारा श्री साव से अभ्यावेदन/निवेदन की मांग की गयी। श्री सिकन्दर साव,5 (cid:464)बहार गजट, 11 जनवरी 2023 तत्कालीन राज्य कर सहायक, दरभंगा अंचल, दरभंगा सम्प्रति राज्य कर सहायक आयुक्त, बगहा अंचल, बगहा से प्राप्त अभ्यावेदन/निवेदन को सम्यक समीक्षोपरान्त स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए देय अगली वार्षिक वेतनवृद्धि की तिथि से एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का निर्णय लिया जाता है। प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, पंकज कुमार सिन्हा, राज्य कर अपर आयुक्त-सह-संयुक्त सचिव।
-----
4 जनवरी 2023
सं0 6/गो0-34-03/2016(खण्ड-1)-68--वाणिज्य-कर विभाग के श्री ध्रुव कुमार मिश्र, राज्य-कर अपर आयुक्त (अपने वेतनमान् में) को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-5 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त किया जाता है :-
| क्र0 स 0 ं | पदाधिकारी का नाम/पदनाम | ग ह ृ जिला | वर्तमान पदस्थापन | अतिरिक्त प्रभार हेतु प तिनियुक्ति का कार्यालय ्र |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री ध्रुव कुमार मिश्र, राज्य-कर अपर आयुक्त (अपने वेतनमान में) | दरभंगा | राज्य-कर अपर आयुक्त (अपने वेतनमान में) प्रशासन, पूर्णियॉ प्रमंडल, पूर्णियॉ। | राज्य-कर अपर आयुक्त प्रषासन, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर का अतिरिक्त प्रभार। |
2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। 3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, पंकज कुमार सिन्हा, राज्य-कर अपर आयुक्त-सह-संयुक्त सचिव।
-----
बिहार विधन सभा सचिवालय
-------
अध्सिूचनाएं
16 दिसम्बर 2022
सं0 शून्यकाल-14/20-878/विस।--सभा सचिवालय के पूर्व निर्गत अध्सिूचना संख्या-शून्यकाल-14/20-609 दिनांक-26.
09.2022 के क्रम में सर्वसाधरण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष, बिहार विधन सभा ने श्री केदार प्रसाद गुप्ता, स॰वि॰स॰ क्षेत्रा संख्या-93 ;कुढ़नीद्ध को अध्सिूचना निर्गत होने की तिथि से वित्तीय वर्ष 2022-23 की शेष अवध् िके लिए बिहार विधन सभा की शून्यकाल समिति का सदस्य मनोनीत किया है ।
अध्यक्ष, बिहार विधन सभा के आदेश से,
पवन कुमार पाण्डेय, प्रभारी सचिव।
----
8 दिसम्बर 2022
सं0 2स्था-201/2022-2631/विस।--वित्त ;वैदानिकोद्ध विभाग, बिहार सरकार, पटना से प्राप्त पत्राांक-2657;22द्ध, दिनांक-17.11.2022 के आलोक में श्रीमती संगीता कुमारी, प्रतिवेदक, बिहार विधन सभा सचिवालय, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 248;कद्ध के तहत दिनांक-11.10.2022 से 19.10.2022 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । अवकाश उपभोग के उपरांत इनके उपार्जित अवकाश कोष में कुल-176 दिनों का अवकाश शेष है ।
आदेश से,
अभय शंकर राय, अवर सचिव।
----
15 दिसम्बर 2022
सं0 2स्था-440/2020-2694/विस।--श्री पवन कुमार सिन्हा, उप सचिव, बिहार विधन सभा, जो वेतन स्तर-12 में प्रतिमाह अंके-1,09,100/- रूपये वेतन पाते हैं, को बिहार राज्य सरकारी सेवक एल॰टी॰सी॰ नियमावली, 1986 तथा इस संबंध् में वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत पत्रा संख्या-4252, दिनांक-22.06.2000 की कंडिका-20 एवं संकल्प संख्या-8043, दिनांक-11.10.2017 की कंडिका-G
6 (cid:464)बहार गजट, 11 जनवरी 2023अध्यक्ष, बिहार विधन सभा के आदेश से,
अभय शंकर राय, अवर सचिव।
----
15 दिसम्बर 2022
सं0 2स्था-277/2017-2696/विस।--श्री असीम कुमार, उप सचिव, बिहार विधन सभा, जो वेतन स्तर-12 में प्रतिमाह अंके-1,09,100/- रूपये वेतन पाते हैं, को बिहार राज्य सरकारी सेवक एल॰टी॰सी॰ नियमावली, 1986 तथा इस संबंध् में वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत पत्रा संख्या-4252, दिनांक-22.06.2000 की कंडिका-20 एवं संकल्प संख्या-8043, दिनांक-11.10.2017 की कंडिका-G
अध्यक्ष, बिहार विधन सभा के आदेश से,
अभय शंकर राय, अवर सचिव।
----
20 दिसम्बर 2022
सं0 2स्था-211/2021-2743/विस।--श्री श्रीरमण सिंह, मुख्य प्रतिवेदक, बिहार विधन सभा, जो वेतन स्तर-13 में प्रतिमाह अंके-1,42,700/- रूपये वेतन पाते हैं, को बिहार राज्य सरकारी सेवक एल॰टी॰सी॰ नियमावली, 1986 तथा इस संबंध् में वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत पत्रा संख्या-4252, दिनांक-22.06.2000 की कंडिका-20 एवं संकल्प संख्या-8043, दिनांक-11.10.2017 की कंडिका-G
अध्यक्ष, बिहार विधन सभा के आदेश से,
अभय शंकर राय, अवर सचिव।
----
सहकारिता विभाग
------
अधिसूचनाएं
25 अक्तूबर 2022
सं0 01/रा०स्था०(स्थानान्तरण)-66/2022 सह०-3534--श्री रंजीत कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्णियाँ (अतिरिक्त प्रभार-महाप्रबंधक, समेकित सहकारी विकास परियोजना, पूर्णियाँ) को अपने कार्यों के अतिरिक्त सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पूर्णियाँ का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से दिया जाता है।
2. इसमे सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सियाराम सिंह, उप-सचिव।
------
15 जुलाई 2022
सं0 01/रा०स्था०निजी-36/2020 सह०/2473--वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1665(22) दिनांक-30.06.2022 के आलोक में श्री श्रीन्द्र नारायण, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, औरंगाबाद को चिकित्सकीय कारणों हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230, 236 एवं 248 में निहित प्रावधानानुसार दिनांक-27.08.20217 (cid:464)बहार गजट, 11 जनवरी 2023 से दिनांक-12.09.2021 तक कुल 17 (सत्रह) दिनों का उपार्जित अवकाश एवं दिनांक-13.09.2021 से दिनांक-15.10.2021 तक कुल 33 (तैंतीस) दिनों का असाधारण अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. उक्त स्वीकृति के पश्चात् कोई उपार्जित अवकाश शेष नहीं रहेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सियाराम सिंह, उप-सचिव।
------
20 सितम्बर 2022
सं0 01/रा०स्था०निजी-15/2021 सह०-3158--श्री विकास रंजन प्रसाद, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ (बिहार सहकारिता प्रषासनिक सेवा संवर्ग, वरीयता क्रमांक-38/18) सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में, की सेवा श्रीमती अनीता देवी, माननीय मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव के रूप में कार्य करने हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सौंपी जाती है। 2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ऋचा कमल, उप-सचिव।
5 दिसम्बर 2022
सं0 01/रा०स्था०(निजी)-56/2022 सह०/3962--वित्त (वै॰दा॰नि॰को॰) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2729(22) दिनांक-25.11.2022 के आलोक में श्री जयनाथ सिंह, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स॰स॰, अरवल को स्वयं की आँख की शल्य चिकित्सा हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम 232, के अधीन संचित 625 (छः सौ पच्चीस) दिन अर्द्धवैतनिक अवकाश के बदले बिहार सेवा संहिता के नियम 234, के अधीन दिनांक-16.09.2022 से 13.10.2022 तक कुल 28 (अठाईस) दिनों की पूर्ण वेतन पर रूपांतरित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. उक्त स्वीकृति के पश्चात् 152 (एक सौ बाबन) दिनों का रूपांतरित अवकाश शेष रहेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सियाराम सिंह, उप-सचिव।
------
23 नवम्बर 2022
सं0 01/रा०स्था०(निजी)-34/2022 सह०/3851--वित्त (वै॰दा॰नि॰को॰) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2628(22) दिनांक-15.11.2022 के आलोक में श्री कामेश्वर ठाकुर, उप मुख्य अंकेक्षक, स॰स॰, बिहार, पटना को अपने पुत्री के विवाह हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 में निहित प्रावधानानुसार दिनांक-14.11.2022 से 11.12.2022 तक कुल 28 (अठाईस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. उक्त स्वीकृति के पश्चात् 272 (दो सौ बहत्तर) दिनों का उपार्जित अवकाश शेष रहेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ऋचा कमल, उप-सचिव।
------
5 दिसम्बर 2022
| क्र॰ सं॰ | पदाधिकारी का नाम /सिविल लिस्ट क्र॰ /गृह जिला | पदनाम | वर्तमान पदस्थापन (अतिरिक्त प्रभार सहित) | अतिरिक्त प्रभार | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | श्री प्रभात कुमार, 26/18, पटना। | सहायक निबंधक, स०स० | उप महाप्रबंधक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰, पटना। | संयुक्त निबंधक, स॰स॰, मगध प्रमंडल, गया/उप निबंधक, स॰स॰, पटना प्रमंडल, पटना। | |
| 2. | श्री संतोष कुमार, पटना। | सहायक निबंधक, स०स० | सहायक निबंधक, स०स० (अ०र०), शेखपुरा (अतिरिक्त प्रभार- जिला सहकारिता पदाधिकारी, शेखपुरा)। । | जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह- सहायक निबंधक, स०स०, लखीसराय। | |
| 3. | श्री राम नरेश पाण्डेय, 34/18, | सहायक निबंधक, | प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, गोपालगंज | जिला सहकारिता पदाधिकारी, मोतिहारी /मुख्य कार्यपालक | |
| सहरसा। | स०स० | (अतिरिक्त प्रभार- जिला सहकारिता पदाधिकारी, गोपालगंज, सहायक निबंधक, स०स०, गोपालगंज)। | पदाधिकारी, तिरहुत सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी स घ ं लि०, मोतिहारी/ सहायक निबंधक, स०स०,मातिहारी एवं सिकरहना/ महाप्रबंधक, आई०सी०डी०पी०, मोतिहारी। | ||
| 4. | श्री मुकेश कुमार, समस्तीपुर। | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स० | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, षिवहर (अतिरिक्त प्रभार- जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सीतामढी)। | प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, सीतामढी। | |
| 5. | श्रीमती व ैशाली चौधरी, मुजफ्फरपुर (उत्तर प्रदेश)। | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स० | जिला अ केक्षण ं पदाधिकारी, स०स०, कटिहार (अतिरिक्त प्रभार- प्रबंध निदेषक, जिला केन्द्रीय सहकारी ब क ं ै लि०, कटिहार)। | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०, पूर्णियाँ। |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सियाराम सिंह, उप-सचिव।
------
गन्ना उद्योग विभाग
------
अधिसूचना
2 दिसम्बर 2022
सं॰ 01/स्था0-राज0-247/2022-2230--बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 66वी॰ संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार ईख सेवा के लिए अनुषंसित निम्नांकित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्त्तों के अधीन पे मैट्रिक्स लेवल-9 ( 53,100-1,67,800) में राज्य सरकार द्वारा समय -समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान ईख पदाधिकारी के रूप में औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए उनके नाम के समक्ष कॉलम-8 में अंकित जिला में व्यवहारिक प्रषिक्षण हेतु पदस्थापित किया जाता हैः-
| क्र॰ सं॰ | अनुक्रमांक | अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम एवं पता | ग ृह जिला | जन्मतिथि | मेधा क्रमांक | आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण रोस्टर | नव पदस्थापित कार्यालय का नाम | अतिरिक्त प्रभार |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 340010 | श्री कुमार कानन, पिता-श्री विजय कुमार सिन्हा, पता- फ्लैट संख्या-405, कृष्णा कुटीर, नया टोला, बाड़ी पथ, थाना-पीरबहोर, पोस्ट-बांकीपुर बिहार, | पटना पटना-800004,, | 05.11.1993 | 228 | 04 | ईख पदाधिकारी, सिवान | |
| 2 | 161850 | श्री षिवम कुमार, पिता-श्री दीनानाथ, पता- कमरा संख्या-5 ब्लॉक- ब, कमिष्नरी कॉलोनी, थाना चौक, सारण, छपरा, बिहार-841301 | कैमुर | 31.01.1997 | 405 | 02 | ईख पदाधिकारी, पूर्णियाँ | |
| 3 | 108592 | श्री चक्रपाणि नारायण दामोदर, पिता- अनिल कुमार, पता- मोहल्ला- छोटा बरियारपुर (बिरसा नगर, पोस्ट-मोतिहारी कोर्ट, थाना-छतौनी, जिला-पूर्वी चम्पारण, बिहार, पिन-845401 | पूर्वी चम्पारण | 27.07.1993 | 437 | 02 | ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर |
2. चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याषा में उपर्युक्त सभी अभ्यर्थी की औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ की जाती है कि चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त नहीं होने पर उनकी सेवा तत्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी। छः माह के अन्दर चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इस औपबंधिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थियों की सेवा अगले छः माह के लिए राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर तब तक विस्तारित होता रहेगा, जब तक कि प्रतिवेदन प्राप्त नही हो जाय।
3. नवनियुक्त ईख पदाधिकारी अपने पद पर पदस्थापित रहते हुए मुख्यालय एवं क्षेत्रीय प्रषिक्षण प्राप्त करेंगे। 4. नवनियुक्त ईख पदाधिकारी क्षेत्रीय/जिला स्तरीय प्रषिक्षण (कोषागार सहित)संबंधित जिला के अधीन प्राप्त करेंगे।
5. बिहार ईख सेवा (भर्ती एवं सेवा र्शों) नियमावली के ज्ञापांक-2159, दिनांक-27.10.2016 के आलोक में तीन माह बिहार लोक प्रषासन एवं प्रषिक्षण संस्थान, पटना में तीन माह क्षेत्रीय कार्यालयों एवं मुख्यालय में तथा छः माह एस0आर0आई0, पूसा/आई0आई0एस0आर0, लखनऊ एवं एन0एस0आई0, कानपुर अथवा अन्य मानक संस्थानों में प्रषिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रषिक्षण के लिए अलग से आदेष निर्गत किया जायेगा।
6. क्षेत्रीय प्रषिक्षण हेतु श्री कानन, नवनियुक्त ईख पदाधिकारी, सिवान ईख पदाधिकारी, गोपालगंज के साथ, श्री कुमार, नवनियुक्त ईख पदाधिकारी, पूर्णिया ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर के साथ एवं श्री दामोदर, नवनियुक्त ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर ईख पदाधिकारी, रामनगर अंचल, बेतिया के साथ संबंद्ध किया जाता है।
7. संबंधित ईख पदाधिकारी को निदेष दिया जाता है कि ईख पेराई सत्र तक नवनियुक्त ईख पदाधिकारी को चीनी मिल से संबंधित कार्य प्रषिक्षण उक्त क्षेत्र में रहकर प्राप्त करायेगें।
8. नवनियुक्त ईख पदाधिकारी द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण-पत्रों के संबंधित बोर्ड/संस्था से सत्यापन के क्रम में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तब इनकी सेवा तत्काल के प्रभाव से रद्द कर दी जायेगी एवं उनके विरुद्व आवष्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकेगी।
9. नवनियुक्त ईख पदाधिकारी की परीक्ष्यमान अवधि 02 वर्षो की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।
10. वित्त विभाग, बिहार पटना के संकल्प संख्या-1964 दिनांक-21.08.2005 एवं पत्रांक-768 पे.को. दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नई अंषदायी पेंषन योजना लागु होगा।
11. नवनियुक्त ईख पदाधिकारी सामान्य प्रषासन विभाग (पूर्व में कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919 दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने/न देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान/प्रभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रुप से प्रस्तुत करेंगे।
12. नवनियुक्त ईख पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान देने हेतु पदस्थापित स्थान पर आने-जाने के लिए कोई भत्ता देय नहीं होगा।
13. नवनियुक्त ईख पदाधिकारी को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तृत करना आवष्यक होगा।
14. नवनियुक्त ईख पदाधिकारी को निदेष दिया जाता है कि नियुक्ति पत्र वितरित होने के उपरांत 15 दिनों के अन्दर निष्चित रूप से योगदान देना सुनिष्चित करेगें, अन्यथा यह समझा जायेगा कि योगदान करने के इच्छुक नहीं है और ऐसी स्थिति में उनकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जायेगी।
15. वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व से किसी नियोक्ता के अंतर्गत सेवारत है, योगदान के समय विरमन पत्र प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी को अन्य सेवा से त्यागपत्र देने की स्थिति मेें सक्षम प्राधिकार द्वारा त्यागपत्र स्वीकृति से संबंधित पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
16. प्रस्ताव पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त है। बिहार-राज्यपाल के आदेष से, पूनम कुमारी, उप-सचिव।
------ मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ------ अधिसूचनाएं 6 दिसम्बर 2022
सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-195/2022-6459--श्री सुशील कुमार सुमन, सहायक निबंधन महानिरीक्षक, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा से स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी, कौन-कौन निबंधन पदाधिकारी दिनांक-26.10.2022 को काली पट्टी बांध कर आये थे या नहीं आये थे। प्रतिवेदन के कॉलम-5 में सहायक निबंधन महानिरीक्षक द्वारा निजी मंतव्य दिया गया है,10 (cid:464)बहार गजट, 11 जनवरी 2023 जबकि वह अपेक्षित नहीं था। इस तरह का मंतव्य देने के लिए विभागीय पत्रांक-5685 दिनांक 28.10.2022 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। सहायक निबंधन महानिरीक्षक, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा के पत्रांक-1225 दिनांक 28.10.2022 द्वारा स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि काली पट्टी के संबंध में सभी निबंधन पदाधिकारियों ने पत्र के माध्यम से अवगत कराया है एवं उसी आधार पर कॉलम-5 में तथ्यों को अंकित किया गया है। साथ ही यह भी उल्लेख किया है कि कॉलम-5 में अंकित मंतव्य उनका नहीं है। श्री सुमन द्वारा निबंधन पदाधिकारियों से प्राप्त पत्र की छायप्रति संलग्न नहीं करने के लिए भूल स्वीकार किया गया है। 2. इस पूरे घटना क्रम, सहायक निबंधन महानिरीक्षक का प्रतिवेदन एवं प्राप्त स्पष्टीकरण पर गौर करने पर यह प्रतीत होता है कि श्री सुमन अपने प्रतिवेदन में निबंधन पदाधिकारियों की अनुषासनहीनता को सही ठहराने के उद्देश्य से निबंधन पदाधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्र के आधार पर ही कॉलम-5 में उनके द्वारा तथ्य अंकित किया गया है। 3. श्री सुशील कुमार सुमन से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं निबंधन पदाधिकारियों द्वारा किये गये कृत्य से स्पष्ट है कि श्री सुशील कुमार सुमन, सहायक निबंधन महानिरीक्षक, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा भी काली पट्टी के लिए उतना ही दोषी जितना निबंधन पदाधिकारी। वरीय पदाधिकारी होने के नाते काली पट्टी लगाकर अनुशासनहीनता प्रदर्शित किये जाने की जानकारी उन्हें समय पूर्व से थी, उन्हें अधीनस्थ पदाधिकारियों को नियम विरूद्ध क्रियाकलाप से रोकना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। इस प्रकार काली पट्टी के लिए सहायक निबंधन महानिरीक्षक, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा दोषी है।
अतएव श्री सुशील कुमार सुमन, सहायक निबंधन महानिरीक्षक, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा से प्राप्त स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत् वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है। यदि पूर्व में कोई दण्ड अधिरोपित हो तो, यह दण्ड उसके बाद प्रभावी होगा।
3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप-सचिव।
------
3 जनवरी 2023
सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-219/2022-55--श्री विशाल सौरव, अवर निबंधक, हलसी (लखीसराय) से दिनांक-22.10.2022 को कार्यालय में दस्तावेज निबंधन हेतु Appointment रहने के बाद एक भी दस्तावेज का निबंधन नहीं किये जाने के कारण विभागीय पत्रांक-5716 दिनांक-29.10.2022 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। अवर निबंधक, हलसी के पत्रांक-246 दिनांक-01.11.2022 द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि दिनांक-22.10.2022 को अवर निबंधन कार्यालय, हलसी में दस्तावेज निबंधन हेतु कोई Appointment नहीं रहने के कारण दस्तावेज का निबंधन नहीं किया गया है, जबकि दिनांक-22.10.2022 को अवर निबंधन कार्यालय, हलसी में 25 Appointment था। बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2008 के आलोक में दस्तावेजों को उसी दिन निबंधित किया जाना है। इस प्रकार अवर निबंधक का स्पष्टीकरण भ्रामक एवं तथ्य से परे है। अतएव श्री विशाल सौरव, अवर निबंधक, हलसी (लखीसराय) से प्राप्त स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत् वर्ष 2022-23 के लिये निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है। यदि पूर्व में कोई दण्ड अधिरोपित हो तो, यह दण्ड उसके बाद प्रभावी होगा। 2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप-सचिव।
------ गृह विभाग (विशेष शाखा) ----- आदेश 30 दिसम्बर 2022 सं0 एल/एच॰जी॰-14-19/2019-14626--महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा कार्यालय, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक-6941, दिनांक-22.12.2022 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 1013(23), दिनांक-08.092022 द्वारा प्रतिवेदन अवकाश आदेयता के आलोक में श्री अनुज कुमार, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, खगड़िया को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 (क) के तहत दिनांक-01.01.2023 से 28.02.2023 तक कुल 59 (उनसठ) दिनाें का विस्तारित उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
आदेश से, अनिमेश पाण्डेय, संयुक्त सचिव।11 (cid:464)बहार गजट, 11 जनवरी 2023 सामान्य प्रशासन विभाग
------
अधिसूचनाएं
8 नवम्बर 2022
सं0 1/सी0-1006/2021-सा0प्र0-19845--श्री तुषार सिंगला, भा0प्र0से0(प0 बंगालः 2015) का श्रीमती नवजोत सिमी, भा0पु0से0 (बी एचः 2018) से सम्पन्न विवाह के आधार पर श्री सिंगला का संवर्ग 'पश्चिम बंगाल' के स्थान पर 'बिहार'किए जाने से संबंधित ओ0ए0 संख्या-1487/2021 (श्री तुषार सिंगला बनाम केन्द्र सरकार एवं पश्चिम बंगाल राज्य) में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण पीठ, नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन थीं।
2. आलोच्य ओ0ए0 का निष्पादन करते हुए माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण पीठ, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 31.08.2022 को न्यायादेश पारित किया गया है। उक्त न्यायादेश के प्रभावी निम्नवत् हैंः-
''9. From the above, it is evident that the applicant has sought inter cadre transfer from West Bengal to Bihar on grounds of his marriage to an IPS Officer of Bihar Cadre. The respondents have rejected the proposal on the ground of shortage of IAS officers in West Bengal. We have seen from the above mentioned judgments that this justification of shortage of officers and their requirement in view of the Covid pandemic situation has not been accepted by the Hon'ble High Court to be justifiaction strong enough not to grant concurrence for inter cadre transfer of the applicant. As far as shortage of officers is concerned as has already been mentioned, West Bengal is like any other State Cadre and is better than many States in that respect. It is also on record that in last few years, a number of officers have come to West Bengal on inter cadre transfer on grounds of marriage and therfore, it is not a fact that officers from the State of West Bengal alone are seeking approval to go on inter cadre transfer to other States on grounds of marriage. At the same time, the reasons of requirement of Administrative Service Officers in view of the ongoing Covid Pandemic situation, is also no more tenable. Needless to mention that this is a covered case by various judgments quoted above. We are of the view that no substantive or tenable justification could be provided by respondent No.2 i.e. State of West Bengal for refusing concurrence to inter Cadre transfer to the applicant."
"10. In view of the above, we find no merit in the refusal of respondent No.2. Accordingly, the impugned order dated 17.06.2021 is quashed and set aside. We are also not inclined to refer the matter back to respondent No.2 for consideration, which would tantamount of further delay and yet another cause of litigation. Th O.A. is allowed. Respondent No.2 is directed to pass necessary orders for relieving the applicant on inter cadre transfer from State of West Bengal to State of Bihar within a period of two months. If such orders are not passed within a period of two months, he shall be deemed to have been relieved by virtue of this order. There shall be no order as to costs."
3. माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण पीठ, नई दिल्ली के प्रासंगिक आदेश के आलोक में श्री तुषार सिंगला द्वारा दिनांक 01.11.2022 के पूर्वाह्न में बिहार संवर्ग में योगदान समर्पित किया गया है।
4. अतएव, श्री तुषार सिंगला, भा0प्र0से0 (2015) द्वारा बिहार संवर्ग में समर्पित योगदान को दिनांक 01.11.2022 के पूर्वाह्न से स्वीकार किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, अपर सचिव।
-------
8 नवम्बर 2022 सं0 1/पी0-1005/2021-सा0प्र0-19847--श्री गजेन्द्र कुमार मिश्रा, भा0प्र0से0 (बी एचः2010), संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- संयुक्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना) को संयुक्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
-------
11 नवम्बर 2022 सं0 1/अ0-1023/2014-सा0प्र0-20043--श्री शीर्षत कपिल अशोक, भा0प्र0से0 (बी एचः2011), जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी(अतिरिक्त प्रभार- बंदोबस्त पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश)12 (cid:464)बहार गजट, 11 जनवरी 2023 नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के तहत दिनांक-19.12.2022 से 31.12.2022 तक कुल 13 (तेरह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. श्री शीर्षत कपिल अशोक की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पदों/दायित्वों के अतिरिक्त प्रभार में उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, अपर सचिव।
-------
15 नवम्बर 2022 सं0 1/पी0-1002/2017-सा0प्र0-20197--श्रीमती शिखा श्रीवास्तव, आई0आर0टी0एस0(2000) सम्प्रति, प्रबंध निदेशक, कम्फेड, पटना, जो प्रतिनियुक्ति के आधार पर बिहार राज्य में सेवारत हैं, की वर्तमान प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 16.11.2022 को समाप्त हो रही है।
2. अतएव, श्रीमती शिखा श्रीवास्तव को प्रभार त्याग की तिथि से पैतृक विभाग/संस्थान (रेलवे बोर्ड, रेल मंत्राालय, भारत सरकार, नई दिल्ली) में योगदान देने हेतु विरमित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, अपर सचिव।
-------
15 नवम्बर 2022 सं0 1/पी0-2003/2019-सा0प्र0-20215--श्री केशवेन्द्र कुमार, भा0प्र0से0(के एलः 2008) सम्प्रति, अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना, जो अंतः संवर्गीय प्रतिनियुक्ति के आधार पर बिहार राज्य में सेवारत हैं, की वर्तमान प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 27.11.2022 को समाप्त हो रही है।
2. अतएव, केशवेन्द्र कुमार को प्रभार त्याग की तिथि से पैतृक संवर्ग (केरल संवर्ग) में योगदान देने हेतु विरमित किया जाता है।
3. साथ ही, श्री कुमार को भारत सरकार के परिपत्रा संख्या-14017/06/2017-ए आई एस-II दिनांक 09.02. 2018 के प्रावधानों के तहत दिनांक 28.11.2022 से 27.01.2023 तक उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, अपर सचिव।
-------
15 नवम्बर 2022 सं0 1/सी0-1012/2021-सा0प्र0-20262--भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को चयन ग्रेड
| क्र. | पदाधिकारी का नाम एवं बैच | वर्तमान पदस्थापन/प्रभार |
| 1. | श्री राम अनुग्रह नारायण सिंह (2007) | अपर सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्राण विभाग, बिहार, पटना । |
| 2 | श्रीमती नीलम चौधरी(2008) | निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग, बिहार, पटना । |
| 3 | श्री सतीश कुमार शर्मा (2008) | बंदोबस्त पदाधिकारी, बिहार शरीफ, नालन्दा। |
| 4 | श्री ऋृषिदेव झा (2008) | बंदोबस्त पदाधिकारी, पूर्णिया । |
| 5 | श्री संजय कुमार उपाध्याय (2008) | नगर आयुक्त, नगर निगम, सारण, छपरा । |
| 6 | श्री राम ईश्वर(2008) | अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना । |
| 7 | श्री ओम प्रकाश यादव(2008) | अपर सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना। |
| 8 | श्री सुरेश चौधरी(2008) | बंदोबस्त पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, अपर सचिव।
-------
16 नवम्बर 2022 सं0 1/अ0-18/2008-सा0प्र0-20294--श्री परमार रवि मनुभाई, भा0प्र0से0 (बी एचः92), अपर मुख्य सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-05,10,11 एवं 20 के तहत दिनांक 26 एवं 27 नवम्बर,2022 के सार्वजनिक अवकाशों का पूर्व लग्न(प्रिफिक्स) के रूप में उपभोग की सहमति के साथ दिनांक 28.11.2022 से 20.12.2022 तक कुल 23(तेईस) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा आलोच्य अवकाश के दौरान दिनांक 05.12.2022 से 20.12.2022 तक निजी खर्च पर ऑस्ट्रेलिया जाने के निमित्त एक्स-इंडिया लीव की अनुमति प्रदान की जाती है।13 (cid:464)बहार गजट, 11 जनवरी 2023 2. श्री मिहिर कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (93), प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना अपने वर्तमान दायित्व/प्रभार के अलावा श्री परमार रवि मनुभाई की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्व के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, अपर सचिव।
-------
16 नवम्बर 2022 सं0 1/अ0-1020/2022-सा0प्र0-20354--श्रीमती शिखा श्रीवास्तव, आई0आर0टी0एस0 ( 2000) सम्प्रति, प्रबंध निदेशक, कम्फेड, पटना, जो प्रतिनियुक्ति के आधार पर बिहार राज्य में सेवारत हैं, की आलोच्य प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 16.11.2022 को समाप्त हो रही है। फलस्वरुप, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-1/पी0 -1002/2017 -सा0प्र0-20197 दिनांक 15.11.2022 द्वारा उन्हेें प्रभार त्याग की तिथि से पैतृक विभाग/संस्थान (रेलवे बोर्ड, रेल मंत्राालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ) में योगदान देने हेतु विरमित किया गया है। तदुनसार, उन्होंने दिनांक 16.11.2022 के अपराह्न से प्रबंध निदेशक, कम्फेड, पटना के प्रभार त्याग किया है।
2. श्रीमती शिखा श्रीवास्तव से संबंधित आलोच्य विरमन आदेश के आलोक में उन्हें दिनांक 17.11.2022 से 6.12.2022 तक कुल 20 (बीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
-------
18 नवम्बर 2022
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, अपर सचिव।
-------
18 नवम्बर 2022 सं0 1/अ0-1012/2016-सा0प्र0-20559--सुश्री जे0 प्रियदर्शिनी, भा0प्र0से0(2015), जिला पदाधिकारी, अरवल को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 21.11.2022 से 09.12.2022 तक कुल 19 (उन्नीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. सुश्री प्रियदर्शिनी की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में, श्री ज्योति कुमार, अपर समाहर्त्ता, अरवल उन्हें प्रदत्त दायित्वों/कार्यों के अतिरिक्त जिला पदाधिकारी, अरवल के प्रभार में भी रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, अपर सचिव।
-------
22 नवम्बर 2022 सं0 1/पी-1001/2022-सा0प्र0-20707--श्री आलोक कुमार, भा0व0से0 (2012), निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएॅं(आई सी डी एस), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना की सेवाएॅंं उनके पैतृक विभाग-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को वापस की जा जाती हैं।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, अपर सचिव।
-------
22 नवम्बर 2022 सं0 1/पी-1001/2022-सा0प्र0-20708--श्री कौशल किशोर भा0प्र0से0(2010), अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएॅंं (आई सी डी एस), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं0 1/पी-1001/2022-सा0प्र0-20709--श्री बैद्यनाथ यादव, भा0प्र0से0 (2007), निबंधक, सहयोग समितियॉंं, बिहार, पटना अगले आदेश तक विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
सं0 1/पी-1001/2022-सा0प्र0-20710--श्री ओम प्रकाश यादव,भा0प्र0से0(2008), विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड(बी बी ओ एस ई), पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, अपर सचिव।14 (cid:464)बहार गजट, 11 जनवरी 2023 22 नवम्बर 2022 सं0 1/अ0-26/2008-सा0प्र0-20717--श्री दयानिधान पाण्डेय, भा0प्र0से0(2006), आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर (अतिरिक्त प्रभार- आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 14.12.2022 से 28.12.2022 तक कुल 15 (पन्द्रह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. श्री पाण्डेय की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में जिला पदाधिकारी, भागलपुर एवं जिला पदाधिकारी, मुंगेर उन्हें प्रदत्त दायित्वों/कार्यों के अतिरिक्त क्रमशः आयुक्त कार्यालय, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर तथा आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के दैनिक कार्यों के प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, अपर सचिव।
-------
24 नवम्बर 2022 सं0 1/अ0-1010/2019-सा0प्र0-20879--श्री शेखर आनन्द, भा0प्र0से0 (बी एचः2018), उप विकास आयुक्त, रोहतास, सासाराम को अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी)नियमावली,1955 के नियम-18 बी के तहत दिनांक 28.11.2022 से 12.12. 2022 तक कुल 15 (पन्द्रह) दिनों के पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, अपर सचिव।
-------
25 नवम्बर 2022 सं0 1/अ0प्र0-1001/2020-सा0प्र0-20928--लाल बहादुर शास्त्राी राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में दिनांक 19.12.2022 से 13.01.2023 तक प्रस्तावित अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण-III में भाग लेने वाले पदाधिकारियों द्वारा धारित निम्नांकित पदों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था अग्ररूपेण की जाती हैः-
| क्रम सं. | प्रशिक्षण के लिए नामित पदाधिकारी एवं पदनाम जिनके लिए प्रभार की संदर्भित व्यवस्था की गयी है | प्रशिक्षण से संबंधित अनुपस्थिति अवधि में स्तंभ-02 के पदों के प्रभार के संबंध में व्यवस्था |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | श्री नवीन कुमार, भा0प्र0से0 (2011), जिला पदाधिकारी, मुुंगेर। | जिला के अपर समाहर्त्ता अथवा उप विकास आयुक्त (जो वरीय हों) प्रभार में रहेंगे। तत्संबंधी आदेश जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा निर्गत किया जायेगा। |
| 2. | श्री उदयन मिश्रा, भा0प्र0से0 (2011), जिला पदाधिकारी, कटिहार। | जिला के अपर समाहर्त्ता अथवा उप विकास आयुक्त (जो वरीय हों) प्रभार मे रहेंगे। तत्संबंधी आदेश जिला पदाधिकारी, कटिहार ं द्वारा निर्गत किया जायेगा। |
| 3. | श्री कौशल कुमार, भा0प्र0से0 (2012), जिला पदाधिकारी, सुपौल। | जिला के अपर समाहर्त्ता अथवा उप विकास आयुक्त (जो वरीय हों) प्रभार में रहेंगे। तत्संबंधी आदेश जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा निर्गत किया जायेगा। |
| 4. | श्रीमती इनायत खान, भा0प्र0से0 (2012), जिला पदाधिकारी, अररिया। | जिला के अपर समाहर्त्ता अथवा उप विकास आयुक्त (जो वरीय हों) प्रभार में रहेंगे। तत्संबंधी आदेश जिला पदाधिकारी, अररिया द्वारा निर्गत किया जायेगा। |
| 5 | श्री कुन्दन कुमार, भा0प्र0से0 (2012), जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया। | जिला के अपर समाहर्त्ता अथवा उप विकास आयुक्त (जो वरीय हों) प्रभार में रहेंगे। तत्संबंधी आदेश जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा निर्गत किया जायेगा। |
| 6 | श्री सुनील कुमार यादव, भा0प्र0से0 (2012), अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना। | नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा आंतरिक रूप से की जायेगी। |
| 7 | श्री अमित कुमार, भा0प्र0से0 (2012), निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, बिहार, पटना | सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा आंतरिक रूप से की जायेगी। |
| 8 | श्री अरविन्द कुमार वर्मा, भा0प्र0से0 (2012), जिला पदाधिकारी, मधुबनी। | जिला के अपर समाहर्त्ता अथवा उप विकास आयुक्त (जो वरीय हों) प्रभार में रहेंगे। तत्संबंधी आदेश जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा निर्गत किया जायेगा। |
| 9 | श्रीमती शैलजा शर्मा, भा0प्र0से0 (2013), अपर सचिव, पथ निर्माण विभाग,बिहार, पटना | पथ निर्माण विभाग द्वारा आंतरिक रूप से की जायेगी। |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, अपर सचिव।15 (cid:464)बहार गजट, 11 जनवरी 2023 25 नवम्बर 2022 सं0 1/अ0-1008/2013-सा0प्र0-20980--श्री पंकज कुमार, भा0प्र0से0 (बी एचः1997), प्रधान सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना(अतिरिक्त प्रभार- जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-5, 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 03 एवं 04 दिसम्बर, 2022 के साप्ताहिक अवकाश का पूर्व लग्न (प्री-फिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 05.12.2022 से 12.12.2022 तक कुल 08 (आठ) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, अपर सचिव।
-------
29 नवम्बर 2022 सं0 1/अ0-1004/2017-सा0प्र0-21171--श्रीमती उदिता सिंह, भा0प्र0से0 (बी एचः 2014), जिला पदाधिकारी, नवादा (अतिरिक्त प्रभार- बंदोबस्त पदाधिकारी, नवादा) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के तहत दिनांक -05.02.2023 से 12.02.2023 तक कुल 08 (आठ) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. श्रीमती उदिता सिंह की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पदों/दायित्वों के अतिरिक्त प्रभार में उप विकास आयुक्त, नवादा रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, अपर सचिव।
-------
29 नवम्बर 2022 सं0 1/अ0-1022/2016-सा0प्र0-21172--श्री शशांक शुभंकर, भा0प्र0से0 (बी एचः 2014), जिला पदाधिकारी, नालन्दा, बिहारशरीफ को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के तहत दिनांक - 05.02.2023 से 12.02.2023 तक कुल 08 (आठ) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. श्री शशांक शुभंकर की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के अतिरिक्त प्रभार में उप विकास आयुक्त, नालन्दा, बिहारशरीफ रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, अपर सचिव।
------
आदेश
1 दिसम्बर 2022
सं0 1/सी0-1006/2019-सा0प्र0-21374--भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत श्रीमती प्रियंका रानी, भा0प्र0से0 (बी एचः2019) (जिन्होंने परिवीक्षावधि को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है तथा जिनकी सेवाएँ भारत सरकार द्वारा सम्पुष्ट कर दी गई हैं) को उनके नाम के सामने अंकित तिथि से अग्रिम के रूप में द्वितीय एवं तृतीय वेतनवृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-
| क्र. | पदाधिकारी का नाम /पदनाम | वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु नियत तिथि | निर्धारित विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने की तिथि | द्वितीय वेतनवृद्धि की तिथि | भा.प्र.से.(वेतन)नियमावली, 2016 के नियम 10 के तहत द्वितीय एवं तृतीय वेतनवृद्धि की अनुमान्य तिथि |
| 1 | श्रीमती प्रियंका रानी, तदेन अनुमंडल पदाधिकारी, विक्रमगंज, रोहतास | वर्ष की पहली जुलाई | 13.04.2021 | 01.07.2021 | 01.07.2021 |
2. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 03.10.2022 की कंडिका-3(ii) के अनुसार संबंधित पदाधिकारियों को द्वितीय वेतनवृद्धि परीक्षा पास किए जाने की तिथि से वास्तविक लाभ के साथ तथा वेतनवृद्धि की अनुमान्य तिथि से वैचारिक रूप से प्रदान की जाएगी। श्रीमती प्रियंका रानी ने विभागीय परीक्षा में दिनांक 13.04.2021 को सफलतापूर्वक उत्तीर्णता प्राप्त की है। नियमानुसार उन्हें दिनांक 01.07.2021 से वास्तविक लाभ के साथ द्वितीय तथा तृतीय वेतनवृद्धि अनुमान्य होगी।
3. संबंधित पदाधिकारी को अग्रिम रुप से तृतीय वेतनवृद्धि की आलोच्य स्वीकृति के फलस्वरुप, वर्ष, 2022 में वेतनवृद्धि देय नहीं होगी तथा चौथी वेतनवृद्धि पंचांग वर्ष,2023 में वेतनवृद्धि के लिए नियत तिथि से देय होगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।16
(cid:464)बहार गजट, 11 जनवरी 2023
अधिसूचनाएं
2 दिसम्बर 2022
सं0 1/अ0-1008/2013-सा0प्र0-21546--श्री पंकज कुमार, भा0प्र0से0 (बी एचः1997), प्रधान सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना(अतिरिक्त प्रभार-जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग) को विभागीय अधिसूचना संख्या-1/अ0-1008/2013-सा0प्र0-20980 दिनांक 25.11.2022 द्वारा दिनांक 03 एवं 04 दिसम्बर, 2022 के साप्ताहिक अवकाश का पूर्व लग्न (प्री-फिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 05.12.2022 से 12.12.2022 तक कुल 08 (आठ) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई है। 2. श्री कुमार की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों से संबंधित कार्यों के निष्पादन हेतु संबंधित विभाग द्वारा आंतरिक व्यवस्था की जाएगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, अपर सचिव।
-------
5 दिसम्बर 2022 सं0 1/अ0-1004/2022-सा0प्र0-21595--श्रीमती प्रियंका रानी, भा0प्र0से0 (बी एचः 2019), सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देकर पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत, को अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-18(डी) के तहत दिनांक- 15.11.2022 से 14.02.2023 तक कुल-92 (बयान्वे) दिनों के शिशु देखभाल छुट्टी (Child Care Leave) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, अपर सचिव।
-------
6 दिसम्बर 2022 सं0 1/अ0-1021/2022-सा0प्र0-21776(ए)--श्रीमती नीलम चौधरी, भा0प्र0से0 (बी एचः2008), निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक -21.11.2022 से 08.12.2022 तक कुल 18(अट्ठारह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
-------
6 दिसम्बर 2022 सं0 1/पी0-1002/2017-सा0प्र0-21791--राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत केन्द्रीय सिविल सेवा के पदाधिकारी- श्री मनीष कुमार, आई0टी0एस0(2000), विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की राज्य प्रतिनियुक्ति अवधि को उनके पैतृक विभाग- दूरसंचार विभाग, संचार मंत्राालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त सहमति के आलोक में दिनांक 01.12.2022 की समाप्ति के पश्चात् उसे दिनांक 01.12.2024 तक विस्तारित की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, अपर सचिव।
-------
15 दिसम्बर 2022 सं0 1/अ0-1003/2022-सा0प्र0-22627--श्री तरनजोत सिंह, भा0प्र0से0 (बी एचः2017), नगर आयुक्त, नालन्दा, बिहारशरीफ को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के तहत दिनांक 15.12.2022 से 22.12.2022 तक कुल 08(आठ) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. श्री तरनजोत सिंह की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के अतिरिक्त प्रभार में उप विकास आयुक्त, नालन्दा, बिहारशरीफ रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, अपर सचिव।
-------
16 दिसम्बर 2022 सं0 1/सी0-1018/2022-सा0प्र0-22725--भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को चयन ग्रेड (विशेष सचिव स्तर-वेतन स्तर-13 - 1,23,100-2,15,900/-) में दिनांक 01.01.2023 या उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती हैः-
| क्र. | पदाधिकारी का नाम एवं बैच | वर्तमान पदस्थापन/प्रभार |
| 1. | श्री राजीव रौशन (2010) | समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, दरभंगा (अतिरिक्त प ्रभार-बंदोबस्त पदाधिकारी, दरभंगा) |
| 2 | श्री कौशल किशोर(2010) | निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएॅं (आई सी डी एस), पटना |
| 3 | श्री कंवल तनुज (2010) | प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना (अतिरिक्त |
| प्रभार-अपर सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना) | ||
| 4 | श्री चन्द्रशेखर सिंह (2010) | समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, पटना (अतिरिक्त प्रभार-बंदोबस्त पदाधिकारी, पटना) |
| 5 | श्रीमती रचना पाटिल (2010) | अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना |
| 6 | श्री अवनीश कुमार सिंह(2010) | समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, जमुई |
| 7 | श्री अनिमेष कुमार पराशर (2010) | मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना |
| 8 | श्री राज कुमार(2010) | समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा (अतिरिक्त प्रभार-बंदोबस्त पदाधिकारी, भोजपुर, आरा) |
| 9 | श्री हिमांशु कुमार राय (2010) | अपर सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना |
करने वाले पदाधिकारी विशेष सचिव स्तर का प्रभार ग्रहण किए जाने की तिथि से विशेष सचिव के रुप में पदनामित होंगे। 3. आलोच्य अधिसूचना दिनांक 01.01.2023 अथवा उसके बाद की प्रभारग्रहण की तिथि से प्रभावी होगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
-------
16 दिसम्बर 2022 सं0 1/अ0-08/2011-सा0प्र0-22727--श्रीमती (डॉ0) वन्दना किनी, भा0प्र0से0 (बी एचः1989), अध्यक्ष-सह- सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के तहत दिनांक 20.12.2022 से 28.12.2022 तक कुल 09(नौ) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, अपर सचिव।
-------
16 दिसम्बर 2022 सं0 1/अ0-1023/2022-सा0प्र0-22731--श्री नितिन कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (बी एचः2018), उप विकास आयुक्त, मधेपुरा को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के तहत दिनांक 01.11.2022 से 20.11.2022 तक कुल 20(बीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, अपर सचिव।
-------
16 दिसम्बर 2022 सं0 1/अ0-1012/2022-सा0प्र0-22732--श्रीमती बन्दना प्रेयषी, भा0प्र0से0 (बी एचः 2003), सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग/जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम, पटना) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 22.12.2022 से 01.01.2023 तक कुल 11 (ग्यारह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. श्रीमती बन्दना प्रेयषी की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पदों/दायित्वों के अतिरिक्त प्रभार में श्री विनय कुमार, भा0प्र0से0 (99), सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना) रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, अपर सचिव।
-------
16 दिसम्बर 2022 सं0 1/सी0-1017/2022-सा0प्र0-22733--श्री गोपाल मीणा, भा0प्र0से0 (बी एच ः 2007), विशेष सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड-लेवल-14- 1,44,200 -2,18,200/-) में दिनांक 01.01.2023 या उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है । सं0 1/सी0-1017/2022-सा0प्र0-22734--श्री जय सिंह, भा0प्र0से0 (बी एच : 2007), निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड-लेवल-14- 1,44,200-2,18,200/-) में दिनांक 01.01.2023 या उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।
सं0 1/सी0-1017/2022-सा0प्र0-22735--श्री मनोज कुमार, भा0प्र0से0 (बी एच ः 2007), निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-विशेष सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड-लेवल-14- 1,44,200-2,18,200/-) में दिनांक 01.01.2023 या उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।18 (cid:464)बहार गजट, 11 जनवरी 2023 सं0 1/सी0-1017/2022-सा0प्र0-22736--श्री संजय कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (बी एच ः 2007), विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड-लेवल-14 - 1,44,200-2,18,200/-) में दिनांक 01.01.2023 या उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।
सं0 1/सी0-1017/2022-सा0प्र0-22737--श्री विनोद सिंह गुंजियाल, भा0प्र0से0 (बी एच ः 2007), निदेशक, छात्रा एवं युवा कल्याण, बिहार, पटना को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड-लेवल-14 - 1,44,200-2,18,200/-) में दिनांक 01.01.2023 या उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है । सं0 1/सी0-1017/2022-सा0प्र0-22738--श्री दिनेश कुमार, भा0प्र0से0 (बी एच : 2007), प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएॅंं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड-लेवल-14- 1,44,200-2,18,200/-) में दिनांक 01.01.2023 या उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।
सं0 1/सी0-1017/2022-सा0प्र0-22739--मो0 सोहैल, भा0प्र0से0 (बी एच ः 2007), विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड-लेवल-14- 1,44,200 -2,18,200/-) में दिनांक 01.01.2023 या उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है । सं0 1/सी0-1017/2022-सा0प्र0-22740/श्री बैद्यनाथ यादव, बी एच ः 2007), निबंधक, सहयोग समितियॉं, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड-लेवल-14 -ृ1,44,200-2,18,200/-) में दिनांक 01.01.2023 या उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।
सं0 1/सी0-1017/2022-सा0प्र0-22741--श्री संजय कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (बी एच ः 2007), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, लखीसराय को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड-लेवल-14- 1,44,200 -2,18,200/-) में दिनांक 01.01.2023 या उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 2. श्री गोपाल मीणा, श्री जय सिंह, श्री मनोज कुमार एवं श्री संजय कुमार सिंह द्वारा अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण-IV पूर्ण नहीं किया गया है । फलतः, उन्हें इस शर्त के साथ सचिव स्तर में प्रोन्नति प्रदान की गयी है कि आगामी सत्रा में स्थान मिलने पर आलोच्य प्रशिक्षण अवश्य पूरा कर लेंगे।
3. श्री बैद्यनाथ यादव(सेवानिवृत्ति की तिथि-28.02.2025) एवं श्री संजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्ति की तिथि-31.01.
2025 ) की शेष सेवावधियॉं तीन वर्ष से कम रहने के कारण भा0प्र0से0 (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-3(2) (पपप) के अंतिम परन्तुक के अनुरुप उनके लिए अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण- IV की पूर्णता अपेक्षित नहीं है। 4. शेष पदाधिकारियों द्वारा अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण- IV पूरा कर लिया गया है। 5. आलोच्य सभी अधिसूचनाएॅंं दिनांक 01.01.2023 अथवा उसके बाद की प्रभारग्रहण की तिथि से प्रभावी होंगी। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, अपर सचिव।
-------
16 दिसम्बर 2022 सं0 1/सी0-1016/2022-सा0प्र0-22742--श्री नर्मदेश्वर लाल भा0प्र0से0 (1998), सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को दिनांक 01.01.2023 या उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से उच्च प्रशासनिक ग्रेड (वेतनमान -स्तर-15- 1,82,200 -2,24,100/-) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।
2. आलोच्य अधिसूचना दिनांक 01.01.2023 अथवा उसके बाद की प्रभारग्रहण की तिथि से प्रभावी होगी। 3. श्री नर्मदेश्वर लाल द्वारा प्रधान सचिव स्तर का प्रभार ग्रहण किए जाने की तिथि से उनके स्तर से धारित सचिव स्तर का पद उनके पदस्थापित रहने तक के लिए प्रधान सचिव स्तर में उत्क्रमित माना जाएगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, अपर सचिव।
-------
16 दिसम्बर 2022 सं0 1/सी0-03/2012(खण्ड)-सा0प्र0-22743--भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित तिथि से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (अपर सचिव स्तर, वेतनमान-लेवल-12-रु.78,800-2,09,200/-) में प्रोन्नति प्रदान की जाती हैः-
| क्र. | पदाधिकारी का नाम एवं बैच | वर्तमान पदस्थापन | प्रोन्नति अनुमान्य किए जाने की तिथि |
| 1 | श्रीमती उदिता सिंह(2014) | समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, नवादा (अतिरिक्त प्रभार-बंदोबस्त पदाधिकारी, नवादा) | 01.01.2023 |
| 2 | श्री रोशन कुशवाहा (2014) | समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, बेगूसराय | 01.01.2023 |
| 3 | श्रीमती अभिलाषा कुमारी शर्मा (2014) | संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना | 01.01.2023 |
| 4 | श्री शशांक शुभंकर (2014) | समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, नालन्दा, बिहार शरीफ | 01.01.2023 |
| 5 | श्री आदित्य प्रकाश (2014) | निदेशक, कृषि, बिहार, पटना | 01.01.2023 |
| 6 | श्री अमित कुमार पाण्डेय(2014) | समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, सिवान (बंदोबस्त पदाधिकारी, सिवान) | 01.01.2023 |
| 7 | श्री यशपाल मीणा (2014) | समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर (अतिरिक्त प भार ्र -बंदोबस्त पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर) | 01.01.2023 |
| 8 | श्री सौरभ जोरवाल (2014) | समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद (अतिरिक्त प्रभार -बंदोबस्त पदाधिकारी, औरंगाबाद) | 01.01.2023 |
| 9 | श्री श्याम बिहारी मीणा (2014) | समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, मधेपुरा | 01.01.2023 |
2. उपर्युक्त भा0प्र0से0 पदाधिकारियों द्वारा अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण-III का प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया गया है। फलस्वरुप, उक्त पदाधिकारियों को इस शर्त के साथ अपर सचिव स्तर में प्रोन्नति दी गयी है कि आगामी सत्रा में स्थान और अनुमति मिलने पर आलोच्य प्रशिक्षण अवश्य पूरा करेंगे ।
3. आलोच्य अधिसूचना के क्रमांक-1 की तालिका के क्रम संख्या-3 की श्रीमती अभिलाषा कुमारी शर्मा (2014) को अपर सचिव के रुप में पदनामित भी किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, अपर सचिव।
-------
16 दिसम्बर 2022 सं0 1/अ0-1024/2022-सा0प्र0-22745--श्री मीनेन्द्र कुमार, भा0प्र0से0 (बी एचः2010), सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के तहत दिनांक -05.01.2023 से 27.01.2023 तक कुल 23(तेईस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. श्री मीनेन्द्र कुमार की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के प्रभार की व्यवस्था बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार, पटना द्वारा आंतरिक रुप से की जाएगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, अपर सचिव।
-------
16 दिसम्बर 2022 सं0 1/अ0-25/2008-सा0प्र0-22747--श्री (डॉ0) वीरेन्द्र प्रसाद यादव, भा0प्र0से0 (बी एचः2004), विशेष सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के तहत दिनांक 29.09.2022 से 20.11.2022 तक कुल 53(तिरेपन) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, अपर सचिव।
-------
19 दिसम्बर 2022 सं0 1/अ0-1017/2014(खंड)-सा0प्र0-22837--सुश्री रंजिता, भा0प्र0से0 (2013), श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना(अतिरिक्त प्रभार- अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन, पटना) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या-17976 दिनांक-06.10.2022 द्वारा दिनांक-26.09.2022 से 26.10.2022 तक कुल 31(इकतीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। 2. सुश्री रंजिता से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में दिनांक 26.09.2022 से 26.10.2022 तक कुल 31 (इकतीस) दिनों के स्वीकृत आलोच्य उपार्जित अवकाश को दिनांक 26.09.2022 से 30.10.2022 तक कुल 35(पैंतीस) दिनों तक संशोधित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, अपर सचिव।
-------
20 दिसम्बर 2022 सं0 1/अ0-1007/2022-सा0प्र0-22946--डॉ0 रणजीत कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (जी जे ः 2008), निदेशक, पंचायती राज, बिहार, पटना की दिनांक 07.01.2023 को समाप्त हो रही बिहार संवर्ग की वर्तमान अंतःसंवर्गीय प्रतिनियुक्ति के20 (cid:464)बहार गजट, 11 जनवरी 2023 फलस्वरुप, उनके द्वारा समर्पित उपार्जित अवकाश के आवेदन के आलोक में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 20.05.1987 तथा भारत सरकार के तत्संबंधी परिपत्रा दिनांक 09.02.2018 के तहत उन्हें दिनांक 08.01.2023 से 08.03.2023 तक दो माह के उपार्जित अवकाश के उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, अपर सचिव।
-------
20 दिसम्बर 2022 सं0 1/अ0-1012/2016-सा0प्र0-22947--श्रीमती जे0 प्रियदर्शिनी, भा0प्र0से0 (बी एचः2015), जिला पदाधिकारी, अरवल को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन वैयक्तिक व्यय पर थाईलैंड की निजी विदेश यात्रा हेतु दिनांक 19.12.2022 से 31.12.2022 तक कुल 13(तेरह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एक्स-इंडिया लीव के रुप मेंं प्रदान की जाती है।
2. श्रीमती जे0 प्रियदर्शिनी की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पदों/दायित्वों के अतिरिक्त प्रभार में श्री ज्योति कुमार, अपर समाहर्त्ता, अरवल रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, अपर सचिव।
-------
23 दिसम्बर 2022 सं0 1/अ0-422/2007-सा0प्र0-23237--श्री बालामुरुगन डी0, भा0प्र0से0 (बी एचः 2005), सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-अध्यक्ष, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 23.12.2022 से 02.01.2023 तक कुल 11(ग्यारह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. श्री बालामुरुगन डी0,की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद (सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना) के अतिरिक्त प्रभार में श्री राहुल कुमार, भा0प्र0से0 (2011), मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीवकोपार्जन (जीविका) प्रोत्साहन सोसाइटी -सह-राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण जीवकोपार्जन-सह-आयुक्त-स्व-रोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- आयुक्त, मनरेगा/ मिशन निदेशक, जल-जीवन-हरियाली) रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
-------
26 दिसम्बर 2022 सं0 1/अ0-1014/2015-सा0प्र0-23332--श्रीमती शैलजा शर्मा, भा0प्र0से0 (बी एचः2013), अपर सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना(अतिरिक्त प्रभार-अपर सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के तहत दिनांक 16.11.2022 से 23.11.2022 तक कुल 08(आठ) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, अपर सचिव।
-------
26 दिसम्बर 2022 सं0 1/अ0-1001/2017-सा0प्र0-23333--श्री सौरभ जोरवाल, भा0प्र0से0 (बी एचः2014), जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के तहत दिनांक 26.12.2022 से 31.12.2022 तक कुल 06(छः) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. श्री सौरभ जोरवाल की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के अतिरिक्त प्रभार में श्री आशिष कुमार सिन्हा, अपर समाहर्त्ता, औरंगाबाद रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, अपर सचिव।
-------
31 दिसम्बर 2022 सं0 1/पी-1001/2022-सा0प्र0-23525--श्री असंगबा चुबा आओ, भा0प्र0से0 (बी एच ः 2003), सचिव, शिक्षा विभाग, विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-जॉंच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना) की केन्द्र सरकार के अधीन संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय के पद पर नियुक्ति के फलस्वरुप, धारित पद/दायित्वों का त्याग किए जाने की तिथि से उन्हें नवपदस्थापन पर योगदान देने हेतु विरमित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, अपर सचिव।21 (cid:464)बहार गजट, 11 जनवरी 2023 31 दिसम्बर 2022 सं0 1/पी-1001/2022-सा0प्र0-23526--श्री विवेक कुमार सिंह,भा0प्र0से0 (बी एच ः1989), विकास आयुक्त, बिहार अगले आदेश तक अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
सं0 1/पी-1001/2022-सा0प्र0-23527--श्रीमती वन्दना किनी, भा0प्र0से0 (बी एच ः1989),अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक मुख्य परामर्शी, बिहार राज्य योजना पर्षद्, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, अपर सचिव।
-------
31 दिसम्बर 2022 सं0 1/पी-1001/2022-सा0प्र0-23528--श्री संजीव हॅंस,भा0प्र0से0(बी एच ः1997), प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना {अतिरिक्त प्रभार-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पॉवर(होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना} अगले आदेश तक प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्राण विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।
सं0 1/पी-1001/2022-सा0प्र0-23529--श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, भा0प्र0से0 (बी एच ः 2000), सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्राण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ महानिरीक्षक, कारा सुधार सेवाएॅंं) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 2. श्री श्रीवास्तव अगले आदेश तक महानिरीक्षक, कारा सुधार सेवाएॅंं, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में बने रहेंगे। सं0 1/पी-1001/2022-सा0प्र0-23530--श्री अभय कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (बी एच ः2004), सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, कम्फेड, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
सं01/पी-1001/2022-सा0प्र0-23531--श्री गोपाल मीणा, भा0प्र0से0 (बी एच :2007), विशेष सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-22733 दिनांक 16.12.2022 द्वारा सचिव स्तर में जिनकी प्रोन्नति दिनांक 01.01.2023 या उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से अधिसूचित है) को स्थानांतरित करते हुए अधिसूचित आलोच्य पद का प्रभार ग्रहण किए जाने की तिथि से अगले आदेश तक आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 2. आलोच्य व्यवस्था के आलोक में मनीष कुमार, भा0प्र0से0(बी एचः2005), आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा (अतिरिक्त प्रभार-आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर) वर्तमान अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएॅंगे।
सं0 1/पी-1001/2022-सा0प्र0-23532--श्री जय सिंह, भा0प्र0से0(बी एच ः2007), निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-22734 दिनांक 16.12.2022 द्वारा सचिव स्तर में जिनकी प्रोन्नति दिनांक 01.01.2023 या उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से अधिसूचित है) को स्थानांतरित करते हुए अधिसूचित आलोच्य पद का प्रभार ग्रहण किए जाने की तिथि से अगले आदेश तक सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं0 1/पी-1001/2022-सा0प्र0-23533--श्री मनोज कुमार, भा0प्र0से0 (बी एच :2007), निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना(अतिरिक्त प्रभार-विशेष सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना) (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-22735 दिनांक 16.12.2022 द्वारा सचिव स्तर में जिनकी प्रोन्नति दिनांक 01.01.2023 या उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से अधिसूचित है) को स्थानांतरित करते हुए अधिसूचित आलोच्य पद का प्रभार ग्रहण किए जाने की तिथि से अगले आदेश तक आयुक्त, पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. श्री कुमार अगले आदेश तक आयुक्त, कोसी प्रमण्डल, सहरसा के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। सं0 1/पी-1001/2022-सा0प्र0-23534--श्री संजय कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (बी एच ः2007), विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना(अतिरिक्त प्रभार-कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना) (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-22736 दिनांक 16.12.2022 द्वारा सचिव स्तर में जिनकी प्रोन्नति दिनांक 01.01.2023 या उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से अधिसूचित है) को स्थानांतरित करते हुए अधिसूचित आलोच्य पद का प्रभार ग्रहण किए जाने की तिथि से अगले आदेश तक सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 2. श्री सिंह अगले आदेश तक कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना के अतिरिक्त प्रभार में बने रहेंगे। सं0 1/पी-1001/2022-सा0प्र0-23535--श्री विनोद सिंह गुंजियाल , भा0प्र0से0 (बी एच :2007), निदेशक, छात्रा एवं युवा कल्याण, बिहार, पटना (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-22737 दिनांक 16.12.2022 द्वारा सचिव स्तर में जिनकी प्रोन्नति दिनांक 01.01.2023 या उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से अधिसूचित है) को स्थानांतरित करते हुए अधिसूचित आलोच्य पद का प्रभार ग्रहण किए जाने की तिथि से अगले आदेश तक सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं0 1/पी-1001/2022-सा0प्र0-23536--मो0 सोहैल, भा0प्र0से0(बी एच :2007), विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-22739 दिनांक 16.12.2022 द्वारा सचिव स्तर में जिनकी प्रोन्नति दिनांक 01.01.2023 या उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से अधिसूचित है) को अधिसूचित आलोच्य पद का पदग्रहण किए जाने की तिथि से अगले आदेश तक सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।22 (cid:464)बहार गजट, 11 जनवरी 2023 सं0 1/पी-1001/2022-सा0प्र0-23537--श्री बैद्यनाथ यादव, भा0प्र0से0 (बी एच ः2007), निबंधक, सहयोग समितियॉं, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना) (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-22740 दिनांक16.12.2022 द्वारा सचिव स्तर में जिनकी प्रोन्नति दिनांक 01.01.2023 या उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से अधिसूचित है) को स्थानांतरित करते हुए अधिसूचित आलोच्य पद का प्रभार ग्रहण किए जाने की तिथि से अगले आदेश तक सचिव,शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 2. श्री बैद्यनाथ यादव अगले आदेश तक राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना एवं प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
सं0 1/पी-1001/2022-सा0प्र0-23538--श्री नन्द किशोर, भा0व0से0 (बी एच ः2006), निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-मिशन निदेशक, बिहार राज्य बागवानी मिशन) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 2. श्री किशोर अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, अपर सचिव।
-------
31 दिसम्बर 2022 सं0 1/पी-1001/2022-सा0प्र0-23539--श्री संजय कुमार सिंह,भा0प्र0से0 (बी एच : 2007), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, लखीसराय (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-22741 दिनांक 16.12.2022 द्वारा सचिव स्तर में जिनकी प्रोन्नति दिनांक 01.01.2023 या उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से अधिसूचित है) को स्थानांतरित करते हुए अधिसूचित आलोच्य पद का प्रभार ग्रहण किए जाने की तिथि से अगले आदेश तक आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. आलोच्य व्यवस्था के आलोक में श्री दयानिधान पाण्डेय, भा0प्र0से0 (बी एच : 2006), आयुक्त, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर (अतिरिक्त प्रभार- आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर) वर्तमान अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएॅंगे।
सं0 1/पी-1001/2022-सा0प्र0-23540-श्री अमरेन्द्र कुमार, भा0प्र0से0 (बी एच :2010), सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, लखीसराय के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973(एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें लखीसराय जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, अपर सचिव।
—————
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।
(cid:464)बहार गजट, 43—571+50-डी0ट(cid:547)0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in
23 (cid:464)बहार गजट, 11 जनवरी 2023भाग-9-ख
िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण
सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द ।
—————
lwpuk
&&&&&&&
No. 1401—I Sushma Kumari, W/O: Sunil Kumar Azad, Vill: Meyar, P.O.: Kairi-Meyar, P.S.: Noorsarai, Nalanda, 803118. Mother's name is wrongly mentioned in my son Shivam Raj CBSE X'th certificate roll no.: 22218683 of year 2022. On his certificate his mother's name is mentioned as Shushma Kumari Whereas correct name is Sushma Kumari. Affidavit no.:30244 Dated 22/10/2022.
Sushma Kumari.
&&&&&&&
No. 1463—I Mona, S/o – Late sunil Kumar Sinha , R/o – Rajni Smriti Behind Ambuja Electro Casting Factory Nasriganj, Dinapur Cum- Khagul, PO- Takiyapar PS- Danapu, Dist- Patna, declare Vide affidavit No 20486 dtd. – 19-10-2022 shall be known by Mona Aarush Sinha.
Mona.
&&&&&&&
No. 1464—I Nishi D/o Chandradeo Rajak, R/o Vill- Barmassiya Buddu Chowk, Po- Katihar, P.s- Sahayak Thana , distt.- Katihar, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No 605 dt. 5.12.2022 that my name is written in my Matric and Intermediate Certificate as Nishi but in Graduation Certificate as Nishi Kashyap which is correct, From now I will be known as Nishi Kashyap for all purposes.
Nishi.
-------
No. 28—I, Rakesh Kumar Shrivastawa S/o Kameshwari Prasad R/oVill. – Karah, P.O.– Harpur, P.S. – Baniyapur, District – Saran, Bihar – 841403 presently residing at C/o Ravinder Nath Shrivastwa House No. 38/8, Hanuman Nagar, Punaichak Patna – 800023 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. – 23106 dated 13. 12. 22 that my name is wrongly written in my son Harsh Ranjan's class 10th passing certificate bearing Roll No. – 7200957 is Rakesh Shrivastawa. In my Aadhaar card bearing Aadhaar No. – 281172429295 is written as Rakesh Kumar Shrivastwa which in incorrect. My correct name is Rakesh Kumar Shrivastawa and I shall be known as Rakesh Kumar Shrivastawa for all purposes.
Rakesh Kumar Shrivastawa.
—————
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।
(cid:464)बहार गजट, 43—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in
24 (cid:464)बहार गजट, 11 जनवरी 2023बिहार गजट
का
पूरक(अ0)
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित
—————
सं0 08/आरोप-01-283/2014 सा॰प्र॰-21922 सामान्य प्रशासन विभाग ------ संकल्प 7 दिसम्बर 2022
श्री बासुदेव दास, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-130/08, तत्कालीन विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी-सह-प्रभारी वरीय पदाधिकारी, सहाय्य आपदा प्रबंधन, पटना समाहणालय, पटना, सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक-1278 दिनांक 29.08.2006 द्वारा वर्ष-2004 में पटना बाढ़ राहत योजना के तहत गलत ढंग से राशि की निकासी एवं फर्जी संस्था को सरकारी राशि का भुगतान करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया। इस संबंध में निगरानी थाना कांड सं॰-008/05 दिनांक 28.05.2005 में इन्हें गिरफ्तार कर कारा में संसीमित किये जाने के फलस्वरूप विभागीय आदेश सं॰-6080 दिनांक 08.07.2005 द्वारा दिनांक 28.05.2005 की तिथि से इन्हें अगले आदेश तक निलंबित कर इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त, पटना निर्धारित किया गया। सी॰डब्ल्यू॰जे॰सी॰सं॰-15387/08 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30.01.2009 के पारित आदेश के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2254 दिनांक 25.03.2009 (जेल की अवधि 28.05.2005 से 16.10.2006 तक छोड़कर) दिनांक 17.06.2010 से निलंबन मुक्त किया गया।
श्री दास के विरूद्ध उक्त प्रतिवेदित आरोपों पर विभागीय संकल्प ज्ञापांक-9215 दिनांक 21.08.2008 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित कर संचालन पदाधिकारी विभागीय जाँच आयुक्त को नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-1025 दिनांक 23.12.2009 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए श्री दास को वृहद दंड देने का अनुशासनिक प्राधिकार का आदेश प्राप्त हुआ। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री दास को वृहद दंड देने के निर्णय के संदर्भ में विभागीय पत्रांक-1943 दिनांक 03.03. 2010 के द्वारा एक सप्ताह के अन्दर द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। श्री दास द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित नहीं किया गया। वृहद दंड देने हेतु निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करने के क्रम में श्री दास दिनांक 31.03.2010 को सेवानिवृत्त हो गये। श्री दास द्वारा उक्त द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव दिनांक 29.03.2010 को दिया गया, जो विभाग में उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात दिनांक 05.04.2010 को प्राप्त हुआ। इस पत्र के द्वारा श्री दास ने द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव देने हेतु कतिपय कागजातों की माँग की गयी।
श्री दास के सेवानिवृत्ति को देखते हुए मामले पर पुनर्विचार कर इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को संकल्प ज्ञापांक-4396 दिनांक 13.05.2010 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी॰) के तहत सम्परिवर्तित किया गया। तत्पश्चात श्री दास के मामले पर पुनर्विचार कर इनका पूर्ण पेंशन जब्त करने का अनुशासनिक प्राधिकार का आदेश प्राप्त हुआ।
श्री दास के पूर्ण पेंशन जब्त करने संबंधी आदेश के संदर्भ में विभागीय पत्रांक-5419 दिनांक 07.06.2010 द्वारा कारण पृच्छा की माँग की गयी। श्री दास ने दिनांक 28.06.2010 को कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया। श्री दास के द्वारा समर्पित कारण पृच्छा की सम्यक समीक्षोपरांत यह पाया गया कि इनके द्वारा समर्पित उत्तर में आरोपों के खंडन में न कोई ठोस तथ्य और न कोई साक्ष्य ही इस संबंध में प्रस्तुत किया गया है। फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री दास के द्वारा समर्पित उत्तर को अस्वी—त करते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी॰) में उल्लेखित प्रावधानों के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग से विभागीय पत्रांक-8778 दिनांक 07.09.2010 द्वारा सहमति की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दंडादेश से असहमति व्यक्त की गयी। आयोग से प्राप्त परामर्श के आलोक में मामले की पुनः समीक्षा कर अनुशासनिक प्राधिकार के आदेशानुसार विभागीय पत्रांक-362 दिनांक 10.01.2011 द्वारा श्री दास का पूर्ण पेंशन जब्त करने का निर्णय लिया गया।25 (cid:464)बहार गजट, 11 जनवरी 2023 श्री दास द्वारा विभागीय पत्रांक-362 दिनांक 10.01.2011 द्वारा पूर्ण पेंशन जब्त करने संबंधी निर्गत पत्र/आदेश को निरस्त करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी॰डब्ल्यू॰जे॰सी॰सं॰-9633/2011 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त वाद में दिनांक 01.09.2022 को न्यायादेश पारित किया गया, जिसका मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत हैः-
" It is astonished to know that disciplinary authority who is Secretary/ State Government without completion the disciplinary enquiry which was launched against the petitioner under Bihar Government Servants (Classification, Control & Appeal) Rules, 2005 (For short Rules, 200) read with Bihar pension Rules in so far as passing of final order in a disciplinary proceedings pursuant to the inquiring office's report, second show cause notice no 07-06-2010 and petitioner's reply dated 28-06-2010. Even to this day, the disciplinary authority has not opened his/her eyes to pass a final order in a disciplinary proceedings in terms of Rule 18 of Rules, 2005 Read with Rule 43 (b) of Bihar Pension Rules. On the other hand, contrary to the aforesaid provisions 100% pension of the petitioner has been forfeited.
In the light of these facts and circumstances, petitioner is entitled to all retiral benefits, if it is not paid to him. Further, he is entitled to pension from the date he has attained age of superannuation and retired from service till date and he is entitled to monthly pension from time to time till passing of final order in a departmental enquiry which was launched against the petitioner. The petitioner is permitted to file additional reply to the second show cause notice in view of later development. Such additional reply/explanation to the second show cause notice be submitted within a period of two months from today. On receipt of additional reply, if any, the disciplinary authority is hereby directed to pass a detailed speaking order in terms of provisions of Rules, 2005 read with the Bihar pension Rules.
The above exercise shall be completed within a period of two months from the date of receipt of petitioner's additional reply against the second show cause notice.
In view of the lapses on the part of the State-official respondents i.e., Secretariat officials of the State of Bihar- Respondent- concerned department is hereby directed to pay cost of Rs.1,00000/- The cost shall be remitted in the Patna High Court Legal Services Committee within a period of two months from the date of receipt of this order."
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में निम्नांकित बिन्दु अनुपालित किया जाना है :- (क) श्री बासुदेव दास को Permit किया गया है कि वे द्वितीय कारण पृच्छा दायर करने में कोई पूरक जबाव विभाग को समर्पित करना चाहे तो सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करा सकते है और विभाग इस संदर्भ में दो महीने के अन्दर बिहार पेंशन रूल्स के अन्तर्गत तार्किक आदेश पारित करे।
(ख) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वादी को सेवान्त लाभ का भुगतान करने एवं जिस तिथि को वे सेवानिवृत हुए है उस तिथि से जबतक उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में अन्तिम आदेश पारित नहीं किया जाता है तबतक उनका मासिक पूर्ण पेंशन बहाल करने का निदेश दिया गया है।
सी॰डब्ल्यू॰जे॰सी॰सं॰-9633/2011 बासुदेव दास बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 01.09.2022 को पारित न्यायादेश के विरूद्ध एल॰पी॰ए॰ दायर करने के बिन्दु पर परामर्श हेतु संचिका विधि विभाग भेजी गयी, जिसके क्रम में विधि विभाग से प्र्र्राप्त परामर्श एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 01.09. 2022 को पारित न्यायादेश की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक विचारोपरांत श्री बासुदेव दास के पेंशन कटौती से संबंधित विभागीय पत्रांक-362 दिनांक 10.01.2011 को आदेश निर्गत की तिथि से निरस्त करने का निर्णय लिया गया है।
उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में श्री बासुदेव दास, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-130/08, तत्कालीन विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी-सह-प्रभारी वरीय पदाधिकारी, सहाय्य आपदा प्रबंधन, पटना समाहणालय, पटना, सम्प्रति सेवानिवृत्त के पेंशन कटौती से संबंधित विभागीय पत्रांक-362 दिनांक 10.01.2011 को आदेश निर्गत की तिथि से निरस्त किया जाता है।
पारित न्यायादेश के अनुरूप श्री दास द्वारा समर्पित पूरक द्वितीय कारण पृच्छा के संबंध में अलग से तार्किक आदेश पारित किया जायेगा। आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मो0 सिराजुद्दीन अंसारी, अवर सचिव।26 (cid:464)बहार गजट, 11 जनवरी 2023 सं0 08/आरोप-01-26/2021 सा॰प्र॰-22479
------
14 दिसम्बर 2022
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-5010 दिनांक 24.11.2021 द्वारा श्री सुशील कुमार, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-160/2019 (683/2011), तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, नालन्दा के विरूद्ध अधिप्राप्ति वर्ष 2013-14 में प्रमादी मिलर से नियमानुसार बैंक गारन्टी/Deed of Pledge प्राप्त नहीं किये जाने, मिलराें से राशि वसुल नहीं हो पाने, प्रशासनिक विफलता, निगम मुख्यालय के निदेशों की अवहेलना आदि आरोप प्रतिवेदित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई का अनुरोध किया गया।
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से प्राप्त आरोप पत्र के आलोक में आरोप पत्र को पुनर्गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक 15099 दिनांक 16.12.2021 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु 15 दिनों का समय प्रदान करने का अनुरोध किया गया। विभागीय पत्रांक 1910 दिनांक 14.02.2022 द्वारा पुनः उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त क्रम में श्री कुमार द्वारा कहा गया कि बैंक गारन्टी/Deed of Pledge प्राप्त करने में उन्हीं प्रक्रिया का पालन किया गया है, जो निगम द्वारा निर्गत पत्र में निहित है। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा कोई पत्र निर्गत किया गया है तो संबंधित पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। तदुपरांत विभागीय पत्रांक 3688 दिनांक 10.03.2022 द्वारा श्री कुमार का आवेदन संलग्न करते हुुए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से वांछित अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया एवं पत्र की प्रतिलिपि श्री कुमार को देते हुए अभिलेख प्राप्त कर शीघ्र स्पष्टीकरण समर्पित करने का अनुरोध किया गया। पुनः स्मारित किये जाने के बावजूद श्री कुमार से स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा। तदुपरांत पुरे मामले की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी एवं आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए मामले की वृहद जाँच की आवश्यकता पायी गयी।
अतएव श्री सुशील कुमार, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-160/2019 (683/2011), तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, नालन्दा के विरूद्ध गठित आरोपों की विस्तृत जाँच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17 (2) के प्रावधानों के तहत कराने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी, मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना तथा प्रस्तुतीकरण/उपस्थापन पदाधिकारी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा नामित कोई वरीय पदाधिकारी होगें।
श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है वे अपना बचाव बयान/पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित करना सुनिश्चित करेगेंं एवं जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होगें। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मो0 सिराजुद्दीन अंसारी, अवर सचिव।
------ सं0 कारा/नि0को0 (अधी0)-01-56/2022--135 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग (कारा) ------ संकल्प 4 जनवरी 2023
चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि दिनांक 08.11.2022 को वृत्ताधीक्षक, शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर द्वारा मंडल कारा, दरभंगा का किये गये औचक निरीक्षण में कतिपय अनियमितता पायी गई; यथा-वार्ड आवंटन के नाम पर बंदियों से अवैध वसूली, कारा में Wet कैन्टीन का संचालन, अधीक्षक एवं उपाधीक्षक के संरक्षण में कुछ दबंग बंदियों एवं कक्षपालों द्वारा कारा का संचालन किया जा रहा था एवं अन्य बंदियों से अवैध वसूली तथा बंदियों को प्रताड़ित कर उनका आर्थिक दोहन किया जा रहा था। काराधीक्षक एवं उपाधीक्षक तथा संबंधित कक्षपालों की भूमिका संदेहास्पद पायी गई है तथा उनका दबंग बंदियों से आपराधिक साठ-गाँठ भी परिलक्षित होता है। यह अत्यंत गंभीर स्थिति है तथा इसमें श्री धीरज कुमार, अधीक्षक, उपकारा, बेनीपुर अतिरिक्त प्रभार मंडल कारा, दरभंगा द्वारा अपने कर्त्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही एवं अनुषासनहीनता बरती गई है। साथ ही श्री कुमार का यह कृत्य उनकी प्रषासनिक विफलता एवं इस अवैध अनाचार में गहरी संलिप्तता का द्योतक है।
श्री कुमार का यह कृत्य बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम-796 (i), (ii) एवं 797 (xiv) तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3 (1) (2) के विहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।
2. अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री धीरज कुमार, अधीक्षक, उपकारा, बेनीपुर अतिरिक्त प्रभार मंडल कारा, दरभंगा के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र 'क' में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।27 (cid:464)बहार गजट, 11 जनवरी 2023 3. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17(2) के तहत आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को संचालन पदाधिकारी तथा अधीक्षक, शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।
4. श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।
5. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे। 6. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रजनीष कुमार सिंह, संयुक्त सचिव-सह-निदेषक (प्र0)।