असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
21 पौष 1944 (श0)
(सं0 पटना 39) पटना, बुधवार, 11 जनवर(cid:547) 2023 laŒ 12@u0fo0,oavk0fo0@SBM-05/2021-5433 Ukxj fodkl ,oa vkokl foHkkx ——— ladYi 23 fnlEcj 2022 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अधीन प्लास्टिक अपशिष्ट का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु अधिसूचित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के नियम 6 (4) द्वारा उक्त नियमावली के प्रावधानों को नियमित करने के उद्देश्य से उपविधि बनाने का निदेश दिया गया। तदालोक में बिहार राज्य के नगर निकाय क्षेत्र में प्लास्टिक अपशिष्ट का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु ''मॉडल बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि 2018'' अधिसूचित की गयी। तदोपरांत भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एकल उपयोग प्लास्टिक के प्रतिबंध एवं इससे संबंधित अन्य प्रावधान हेतु गजट अधिसूचना संख्या-459, दिनांक-12.08.2021 अधिसूचित किया गया है। उक्त के आलोक में ''मॉडल बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि 2018'' में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है।
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-421 में प्रावधान है कि ''नगरपालिका, समय-समय पर, इस अधिनियम के उपबंधो को प्रभावी बनाने के प्रयोजनार्थ, इस अधिनियम के उपबंधों या इसके अधीन बनाये गए नियमों के अनुरूप विनियमन बना सकेगी''।
उक्त अधिनियम की धारा-422 में विनियम बनाने की पूर्ववर्ती शर्त्तो का उल्लेख किया गया है ''इस अधिनियम के अधीन विनियमन बनाने की शक्ति, पूर्व प्रकाशन के पश्चात विनियमनों को बनाने की शर्तों के अधीन तथा निम्नलिखित उत्तरभावी शर्त्तो के अध्यधीन होगी'', यथा-
(क) विनियमन के ऐसे प्रारूप पर आगे तब तक कार्रवाई नही की जायेगी जबतक ऐसे प्रकाशन की तारीख से एक महीने की अवधि न बीत गई हो। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 11 जनवर(cid:547) 2023 उक्त अधिनियम की धारा-423 में निम्नांकित प्रावधान हैः- (i) इस अधिनियम के अधीन, नगरपालिका द्वारा बनाया गया कोई भी विनियमन, तबतक प्रभावी नहीं होगा जबतक कि राज्य सरकार द्वारा उसे अनुमोदित नही ंकर दिया गया हो तथा यह शासकीय गजट में प्रकाशित न हो गया हो।
(ii) कोई विनियमन अनुमोदित करने से पूर्व, राज्य सरकार उसमें ऐसा परिवर्तन कर सकेगी जैसा उसे आवश्यक प्रतीत हो। उक्त अधिनियम की धारा-422 सह पठित धारा-423 के तहत उत्तरभावी शर्त्तो के अनुपालन हेतु मॉडल (संशोधित) उपविधि सभी नगर निकायों की ओर से नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा शासकीय गजट में प्रकाशन उपरांत उक्त अधिनियम की धारा-422 के शर्त्तो के अनुरूप सभी नगर निकाय द्वारा कार्रवाई की जायेगी। गजट प्रकाशन के एक माह के उपरांत इसे नगर निकाय द्वारा अंगीकार किया जाएगा तथा राज्य सरकार द्वारा इसे अंतिम रूप से गजट में प्रकाशित कराया जाएगा।
उक्त बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) मॉडल उपविधि, 2022 के प्रारूप में निम्नांकित बिन्दुओं को समाहित किया गया हैः-
(i) प्लास्टिक अपशिष्ट एवं चिन्हि्त एकल उपयोग प्लास्टिक के प्रबंधन करने की प्रक्रिया का प्रावधान।
(ii) प्लास्टिक शीट/मल्टीलेयर पैकेजिंग का मार्किंग या लेबलिंग करने की प्रक्रिया का प्रावधान। (iii) उत्पादक, रिसाईकलर और विनिर्माता का निबंधन करने का प्रावधान। (iv) प्लास्टिक अपशिष्ट एवं चिन्हित एकल उपयोग प्लास्टिक का संग्रहण, पृथककरण, प्रसंस्करण करने का प्रावधान।
(v) मॉनिटरिंग क्रियाविधि का प्रावधान। (vi) उपयोगकर्त्ता फीस तथा जुर्माना का प्रावधान। (vii) आवेदन तथा वार्षिक रिटर्न का प्रावधान। (viii) स्टेक होल्डर का उारदायित्व का प्रावधान।
राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक- 12.12.2022 को सम्पन्न बैठक में मद सं0- 02 के रुप में ''बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) मॉडल उपविधि, 2022'' की स्वीकृति प्रदान की गई।
अतः ''बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) मॉडल उपविधि, 2022'' की स्वीकृति पर सरकार की सहमति संसुचित की जाती है। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों के विभागाध्यक्षों/प्रमण्डलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/नगर निकायों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय। vkns'k ls]
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