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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 12 January 2023

Published 12 January 2023

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2023-01-12.49
Languages
English, Hindi

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ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध

;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू14द्ध

22 ;बपकरू19द्ध 1;बपकरू22द्ध44 ;बपकरू24द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू26द्ध

;बपकरू24द्ध;बपकरू27द्ध;बपकरू25द्ध ;बपकरू4द्ध 4;बपकरू22द्ध;बपकरू26द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू30द्ध;बपकरू31द्ध;बपकरू14द्ध;बपकरू4द्ध 12 2;बपकरू25द्ध23

सं॰ पि0व0/4/वि0यो0-22-03/2022-67सं॰ पि0व0/4/वि0यो0-22-03/2022-67सं॰ पि0व0/4/वि0यो0-22-03/2022-67सं॰ पि0व0/4/वि0यो0-22-03/2022-67 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ——— संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 10 जनवरी, 202310 जनवरी, 202310 जनवरी, 202310 जनवरी, 2023

विषय विषय विषय विषय :-राज्य योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्य के सरकारी विद्यालय, सरकार द्वारा मान्यता ः-राज्य योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्य के सरकारी विद्यालय, सरकार द्वारा मान्यता ः-राज्य योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्य के सरकारी विद्यालय, सरकार द्वारा मान्यता ः-राज्य योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्य के सरकारी विद्यालय, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में कक्षा-कक्षा-कक्षा-कक्षा-I सेसेसेसे X तक अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के तक अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में तक अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के तक अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु बिहार छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत ''मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत र्गत ''मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत र्गत ''मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत र्गत ''मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु बिहार छात्रवृत्ति योजना के अन्त छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु बिहार छात्रवृत्ति योजना के अन्त छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु बिहार छात्रवृत्ति योजना के अन्त पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना'' के संचालन एवं दिशा-निर्देश तथा योजना का संचालन शिक्षा विभाग के पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना'' के संचालन एवं दिशा-निर्देश तथा योजना का संचालन शिक्षा विभाग के एवं दिशा-निर्देश तथा योजना का संचालन शिक्षा विभाग के एवं दिशा-निर्देश तथा योजना का संचालन शिक्षा विभाग के पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना'' के संचालन पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना'' के संचालन माध्यम से कराने कीमाध्यम से कराने कीमाध्यम से कराने कीमाध्यम से कराने की स्वीकृति।स्वीकृति।स्वीकृति।स्वीकृति। राज्य के सरकारी विद्यालय, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में कक्षा-I से X तक अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृति प्रदान करने के लिए केन्द्र प्रायोजित अन्य पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संचालित है। वस्तुस्थिति यह है कि उक्त केेन्द्र प्रायोजित योजना (50ः50) के तहत होने वाले प्रतिवर्ष व्यय का लगभग 99 प्रतिशत व्यय राज्य योजना से किया जाता है। 2. विभागीय संकल्प संख्या-2565 दिनांक-21.12.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 से अन्य पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (नवीकरण/नवीन) का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से की जा रही है।

3. समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-BC-12013/10/2020-BC-I दिनांक-05.05.2022 के द्वारा PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India (PM YASASVI) for OBC & Others से संबंधित नयी मार्गदर्शिका के अनुसार PM Yasasvi योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत मात्र कक्षा-IX तथा X के पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को ही लाभान्वित किये जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त नई मार्गदर्शिका के अनुसार कक्षा-I से VIII तक के पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की छात्र/छात्राएँ प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति से वंचित हो जायेंगी। 4. अतः सम्यक विचारोपरान्त वर्तमान में संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की भाँति ही आगे भी जारी रखने के उ६ेश्य से राज्य योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्य के सरकारी विद्यालय, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में कक्षा-I से X तक अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु ''मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग2 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 12 2;बपकरू25द्ध23 प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना'' का संचालन एवं दिशा-निर्देश तथा योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5555.... योजना के संबंध में दिशा-निर्देश-योजना के संबंध में दिशा-निर्देश-योजना के संबंध में दिशा-निर्देश-योजना के संबंध में दिशा-निर्देश-

I. कार्यक्षेत्र-कार्यक्षेत्र-कार्यक्षेत्र-कार्यक्षेत्र- पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के विद्यालय (कक्षा-I से X) जाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दिया जायेगा। II. पात्रता-पात्रता-पात्रता-पात्रता- (क) बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिये। (ख) जाति पिछड़ा वर्ग अथवा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत होना चाहिए।

(ग) अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं तथा पिछड़ा वर्ग के छात्राओं के लिए कोई आय अधिसीमा नहीं होगी। पिछड़े वर्ग के छात्रों को आर्थिक आधार पर उनके माता-पिता/अभिभावक की सभी स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय अधिकतम रू0 3.00 लाख (रू0 तीन लाख) मात्र के अन्तर्गत होने पर ही छात्रवृत्ति देय होगी।

नोट 1. जहां तक माता-पिता दोनों में से एक (या विवाहित बेरोजगार लड़की के पति के मामले में) जीवित है तो केवल माता-पिता/पति, जैसी भी स्थिति हो, की सभी स्त्रोतों से आय की गणना की जाएगी तथा यहां तक की किसी और सदस्यों के उपार्जन की गणना नहीं की जाएगी। आयकर घोषणा प्रपत्र में इसी आधार पर घोषणा की जानी है। केवल उसी मामले में जहां माता-पिता दोनों (या विवाहित लेकिन बेरोजगार छात्रा के मामलें में उसके पति) की मृत्यु हो गई है तो उसके /उसकी अध्ययन में मदद करने वाले छात्र के अभिभावक की आय पर विचार किया जाएगा। ऐसे छात्र जिनके माता-पिता की आय, उपार्जन करने वाले माता-पिता में से किसी एक के असामयिक निधन से प्रभावित हुई हो, और जिसके परिणामस्वरूप वे इस योजना के अंतर्गत निर्धारित आय की अधिकतम सीमा के अंतर्गत आते हो तो वे ऐसी दुखद घटना के महीने से पात्रता की अन्य शर्तों को पूरा करने पर पात्र होंगे। ऐसे छात्रों से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्रों पर अंतिम तारीख के समाप्त होने के बाद भी प्राप्त होने पर अनुकम्पा के आधार पर विचार किया जा सकता है।

नोट-2. छात्र के माता-पिता द्वारा प्राप्त मकान किराये भत्ते की आय की संगणना से छूट प्रदान की जाएगी यदि उसे आयकर के उद्‌देश्य से छूट देने की अनुमति हो गई हो। नोट-3. आय के प्रमाण-पत्र को प्राप्त करना केवल एक बार अपेक्षित है, अर्थात उन पाठयक्रमों में प्रवेश के समय पर जो एक वर्ष से अधिक समय तक जारी रहते हैं।

III. अध्ययन की संस्था-अध्ययन की संस्था-अध्ययन की संस्था-अध्ययन की संस्था- छात्रवृत्ति राज्य के सरकारी विद्यालय, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में कक्षा-I से X तक के पाठ्‌यक्रमों के लिए युक्ति संगत होगी।

IV. अध्ययन की अवधि और पाठ्‌यक्रम-अध्ययन की अवधि और पाठ्‌यक्रम-अध्ययन की अवधि और पाठ्‌यक्रम-अध्ययन की अवधि और पाठ्‌यक्रम- (क) दिवा छात्र/छात्राओं तथा छात्रावासों में रहने वाले छात्र/छात्राओं दोनों के मामले में कक्षा-I से X तक की किसी कक्षा में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जा सकती हैं।

(ख) छात्र/छात्राओं को उपस्थिति में नियमित होना चाहिए। छात्रवृत्ति हेतु शैक्षणिक वर्ष में दिनांक-01 अप्रैल से 30 सितंबर की अवधि के दौरान उपस्थिति कम से कम 75% होनी चाहिए। यह शर्त शिक्षा विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बालिका पोषाक योजना एवं मुख्यमंत्री बालक/बालिका साईकिल योजना के लिए निर्धारित दिशा-निर्देश के अनुरूप शिथिल किया जा सकेगा।

V. छात्रवृत्ति की राशिछात्रवृत्ति की राशिछात्रवृत्ति की राशिछात्रवृत्ति की राशि----

क्र॰ वर्ग छात्रवृत्ति की दर (वार्षिक)
1 कक्षा-I से IV रू 600/-
2 कक्षा-V से VI रू0 1200/-
3 कक्षा-VII से X रू0 1800/-
4 कक्षा I से X तक (छात्रावासी) रू0 3000/-
3 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 12 2;बपकरू25द्ध23

VI. भुगतान-भुगतान-भुगतान-भुगतान-

(क) योजनान्तर्गत प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्ति एकमुश्त प्रदान की जायेगी। (ख) केवल ऐसे मामलों में सिवाय जहां विद्यार्थी देर से प्रवेश करते हैं और शैक्षिक वर्ष के बीच में जल्दी स्कूल छोड़ देते हैं, छात्रवृत्ति की राशि छुट्‌टियों की अवधि को छोड़कर प्रवेश पाने की तारीख से विद्यालय छोड़ने की तारीख तक की मासिक गणना आधारित देय होगी।

VII. छात्रवृत्ति के लिए अन्य शर्त-छात्रवृत्ति के लिए अन्य शर्त-छात्रवृत्ति के लिए अन्य शर्त-छात्रवृत्ति के लिए अन्य शर्त-

(क)इस योजना के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाने वाले अपरिहार्य कारणों के मामले के सिवाय यदि कोई छात्र/छात्रा वार्षिक प्रोन्नति प्राप्त करने में असफल रहता है तो छात्रवृत्ति रोक दी जाएगी अर्थात एक कक्षा के लिए एक बार ही अनुमान्य छात्रवृत्ति देय होगी।

(ख) यदि कोई छात्र/छात्रा विद्यालय के अनुशासन या छात्रवृत्ति की किसी शर्त का उल्लंघन करता है तो छात्रवृत्ति रोक दी जाएगी और यहां तक की रद्‌द कर दी जाएगी बशर्ते की सक्षम विद्यालय प्राधिकारी इससे संतुष्ट हो। यदि इस योजना को नियंत्रित करने वाले इन विनियमों के उल्लंघन के कारणों से विधिवत्‌ रूप से संतुष्ट हो तो छात्रवृत्ति रद्‌द किया जा सकता है। (ग) इस योजना के अंतर्गत लाभों को प्राप्त कर रहे छात्र/छात्राओं को किसी अन्य प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की योजना के अंतर्गत लाभों को प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

VIII. क्रियान्वयन एजेंसीक्रियान्वयन एजेंसीक्रियान्वयन एजेंसीक्रियान्वयन एजेंसी

योजना का क्रियान्वयन शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा किया जायेगा।

IX. योजना का क्रियान्वयन-योजना का क्रियान्वयन-योजना का क्रियान्वयन-योजना का क्रियान्वयन-

(क) चयन-चयन-चयन-चयन-शिक्षा विभाग, बिहार, पटना छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्र/छात्राओं के चयन के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करेंगे।

(ख) छात्रवृत्ति का भुगतान-छात्रवृत्ति का भुगतान-छात्रवृत्ति का भुगतान-छात्रवृत्ति का भुगतान-सत्यापनोपरान्त छात्रवृत्ति का भुगतान शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा विहित प्रक्रिया के तहत किया जायेगा। पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से किया जायेगा।

(ग) अनुश्रवण-अनुश्रवण-अनुश्रवण-अनुश्रवण-इस योजना के वित्तीय तथा वास्तविक निष्पादन का अनुश्रवण योजना की क्रियान्वयन एजेंसी शिक्षा विभाग के माध्यम से की जाएगी। इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी इस योजना के अंतर्गत वास्तविक प्रगति के बारे में तिमाही प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी। संबंधित एजेंसी द्वारा विगत वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाएगा। योजनान्तर्गत विभाग द्वारा स्वीकृत राशि का नियमानुसार व्यय करते हुए ससमय उपयोगिता क्रियान्वयन एजेंसी के द्वारा समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(घ) इस योजना के क्रियान्वयन से संबंधित किसी भी प्रावधान को विभागीय मंत्री के अनुमोदन से किसी भी समय परिवर्तित किए जा सकते हैं।

X. योजना हेतु राशि -योजना हेतु राशि -योजना हेतु राशि -योजना हेतु राशि -

छात्रवृत्ति हेतु राशि का व्यय राज्य स्कीम के तहत किया जायेगा। योजना हेतु बजट उपबंध एवं उद्‌व्यय प्राप्त करने तथा प्रावधानित राशि शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराने की कार्रवाई पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा की जायेगी।

XI. मूल्यांकनमूल्यांकनमूल्यांकनमूल्यांकन

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा इस योजना का मूल्यांकन किया जायेगा। 6666.... बजटबजटबजटबजट शीर्ष-शीर्ष-शीर्ष-शीर्ष-

राज्य स्कीम माँग संख्या-11 के अंतर्गत आय-व्ययक मुख्य शीर्ष ''2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण के निम्नलिखित लघु/उपशीर्ष में भारित होंगेः- (क) लघु शीर्ष-197 ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों की सहायता, उप शीर्ष- 0101- छात्रवृत्ति/वजीफा, विषय शीर्ष-31 सहायता अनुदान (0101-31-06-सहायक अनुदान-गैर वेतन), विपत्र कोड 11-2225031970101 (ख) लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता, उप शीर्ष-0101 छात्रवृत्ति/वजीफा, विषय शीर्ष-31 सहायता अनुदान (0101-31-06-सहायक अनुदान गैर वेतन), विपत्र कोड 11-2225031980101 (ग) लघु शीर्ष-277-शिक्षा, उप शीर्ष-0101-शिक्षा, विषय शीर्ष-34-छात्रवृति/वजीफा (0101-34-01-छात्रवृति/वजीफा) विपत्र कोड-11- 2225032770101

7-प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-03.01.2023 में मद संख्या-04 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

8- प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।4 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 12 2;बपकरू25द्ध23 आदेशः-आदेशः-आदेशः-आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी एवं कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से बिहार के राज्यपाल के आदेश से बिहार के राज्यपाल के आदेश से बिहार के राज्यपाल के आदेश से पंकज कुमार,पंकज कुमार,पंकज कुमार,पंकज कुमार, प्रधान सचिव।प्रधान सचिव।प्रधान सचिव।प्रधान सचिव।

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ख्-ँ ;बपकरू14द्ध;बपकरू4द्ध ए.;बपकरू4द्ध

;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू14द्ध म;बपकरू27द्ध ए;बपकरू1द्ध.घ्

;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू24द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू26द्ध ;बपकरू5द्ध़;बपकरू5द्ध-;बपकरू25द्ध ;बपकरू25द्ध-;बपकरू25द्धघ्

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 12 January 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2023-01-12.49/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2023-01-12.49.