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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 12 January 2023

Published 12 January 2023

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2023-01-12.52
Languages
English, Hindi

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(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

असाधारण अंक

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

22 पौष 1944 (श0)

(सं0 पटना 52) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 12 जनवर(cid:547) 2023

22232

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संकल्प

12 दिसम्बर 2022

श्री चन्दशेखर प्रसाद (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 454/08, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया सम्प्रति सेवानिवृत्त (दिनांक 30.09.2010) के विरूद्ध वर्ष 2007 के बाढ़ राहत में गोगरी अनुमंडल के अधिकांष प्रखंडों में कागज में ही नाव चलाये जाने, बेलदौर प्रखंड में समानुपातिक रूप से अनाज वितरित नहीं करने, बेलदौर प्रखंड के लिए आवंटित खाद्यान्न का मानसी रेलवे स्टेशन से उठाव कर गंतव्य स्थान तक पहुँचाने में लापरवाही बरतने, बेलदौर प्रखंड में 15 हजार बोरे अनाज के वितरण के लिए कोई व्यवस्था नहीं करने एवं बिना उच्चाधिकारी के अनुमति के मुख्यालय से बाहर चले जाने इत्यादि आरोप विशेष जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक 1162 दिनांक 21.09.2007 द्वारा प्रतिवेदित किया गया।

श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1) में निहित प्रावधान के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9913 दिनांक 03.10.2007 द्वारा निलंबित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2711 दिनांक 10.03.2008 द्वारा निलंबन से मुक्त किया गया। जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक 266 दिनांक 16.04.2008 से प्राप्त आरोप-पत्र में अंतर्विष्ट आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 7061 दिनांक 27.06.2008 द्वारा श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण की गयी। श्री प्रसाद के पत्रांक 1705 दिनांक 25.08.2008 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री प्रसाद दिनांक 30.09.2010 को सेवानिवृा हो गये।

श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, स्पष्टीकरण एवं साक्ष्यों के आधार पर सम्यक्‌ समीक्षोपरान्त उनके स्पष्टीकरण को अस्वीकार किया गया। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जाँच हेतु बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43(बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का आदेश दिया जाता है। आयुक्त, मुगेर प्रमंडल, मुंगेर को संचालन पदाधिकारी तथा जिला पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा नामित किन्हीं वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।जिला पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने हेतु किसी वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त कर इसकी सूचना संचालन पदाधिकारी एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को देंगे। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 12 जनवर(cid:547) 2023 श्री प्रसाद को निदेश दिया जाता है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों। आदेष :- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शिवमहादेव प्रसाद, सरकार के अवर सचिव।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 52-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 12 January 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2023-01-12.52/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2023-01-12.52.